आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत लगभग 12 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को, और आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को, हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त अस्पताल इलाज कवर मिलता है। इलाज 32,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस है। आयुष्मान ऐप या beneficiary.nha.gov.in के जरिए मुफ्त आवेदन करें।
आयुष्मान भारत PM-JAY क्या है?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा घटक है, जिसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया और जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लागू करती है। PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार, PM-JAY 12 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों, यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों, जो भारत की सबसे निचली 40% आबादी बनाते हैं, को सेकेंडरी और टर्शियरी केयर अस्पताल भर्ती के लिए हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर देती है। यह योजना पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और इसकी क्रियान्वयन लागत केंद्र व राज्य सरकारों के बीच साझा होती है।
मुख्य उद्देश्य
- अस्पताल भर्ती पर होने वाले भारी जेब खर्च को कम करना।
- गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण सेकेंडरी और टर्शियरी केयर तक पहुंच देना।
- इलाज को सेवा स्थल पर ही कैशलेस और पेपरलेस बनाना।
- 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हर वरिष्ठ नागरिक को समान कवर देना।
मुख्य विशेषताएं
- फैमिली फ्लोटर कवर, परिवार के आकार, उम्र या लिंग की कोई सीमा नहीं।
- लाभार्थी के लिए कोई प्रीमियम और कोई सह-भुगतान नहीं।
- सभी पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से कवर, बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के।
- पूरे भारत में पोर्टेबल, बिहार में जारी कार्ड तमिलनाडु में भी काम करता है।
- विभिन्न विशेषज्ञताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं कवर।
PM-JAY आज कितना बड़ा है?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स अपडेट के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 तक:
- शुरुआत से अब तक 42.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- 32,574 अस्पताल, जिनमें 15,532 निजी अस्पताल शामिल हैं, सूचीबद्ध हैं।
- 10.98 करोड़ अस्पताल भर्ती, जिनकी कीमत 1.60 लाख करोड़ रुपये है, अधिकृत की जा चुकी हैं।
- कुल बने कार्डों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 49% और अधिकृत भर्ती में करीब 48% रही है।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के अनुसार, दिल्ली PM-JAY लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बना, और ओडिशा भी 2025 में शामिल हुआ।
आयुष्मान भारत PM-JAY के लिए कौन पात्र है?
PM-JAY में बीमा जैसी नामांकन प्रक्रिया नहीं है। पात्रता हकदारी आधारित है, यानी आपका परिवार या तो पहचानी गई डेटाबेस में शामिल है या नहीं।
आप पात्र हैं अगर:
- आपका ग्रामीण परिवार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के वंचन मानदंड D1 से D5 या D7 में से कम से कम एक को पूरा करता है, जैसे कच्ची दीवार और छत वाला एक कमरे का घर, 16 से 59 वर्ष की उम्र के किसी वयस्क सदस्य के बिना का परिवार, बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाला महिला-मुखिया परिवार, विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क न होने वाला परिवार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवार, और भूमिहीन परिवार जिनकी आय का बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मजदूरी से आता है।
- आपका परिवार 11 शहरी व्यावसायिक श्रेणियों में से किसी एक में आता है, जिनमें कूड़ा बीनने वाला, भिखारी, घरेलू कामगार, फेरीवाला, निर्माण मजदूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, कुली और अन्य हेड-लोड वर्कर, सफाईकर्मी, स्वच्छता कर्मी, घर से काम करने वाला कामगार, कारीगर, हस्तशिल्प कामगार, परिवहन कामगार, दुकान कर्मचारी और धोबी या चौकीदार शामिल हैं।
- आपका परिवार स्वतः शामिल निराश्रित श्रेणियों में से किसी एक में आता है, जैसे बेघर परिवार, निराश्रित लोग, भीख पर निर्भर लोग, सफाई मजदूर परिवार, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।
- आप 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत आयुष्मान वय वंदना विस्तार के तहत।
- आपके राज्य ने अपनी राज्य डेटाबेस के तहत PM-JAY का दायरा अतिरिक्त श्रेणियों तक बढ़ाया है, कई राज्यों ने SECC सूची से आगे राशन-कार्ड आधारित या राज्य योजना से जुड़े परिवारों को भी जोड़ा है।
आप पात्र नहीं हैं अगर:
- आपका परिवार SECC 2011 की पहचानी गई डेटाबेस या आपके राज्य की स्वीकृत अतिरिक्त डेटाबेस में नहीं है और आपकी उम्र 70 वर्ष से कम है, ऐसी स्थिति में अनुरोध पर परिवार जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है।
- आप 70 वर्ष से कम उम्र के हैं और वंचन सीमा से ऊपर आते हैं। जो परिवार SECC वंचन मानदंडों से बाहर निकाले गए थे, वे केवल इस आधार पर पात्र नहीं बनते कि उनकी वर्तमान आय कम है।
- आप ऐसे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहते हैं जिसने PM-JAY लागू नहीं किया है। पश्चिम बंगाल ने यह योजना लागू नहीं की है, इसलिए वहां के निवासी कार्ड नहीं बनवा सकते, हालांकि किसी अन्य राज्य का PM-JAY कार्डधारक वहां यात्रा करते समय केवल लागू करने वाले राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों तक ही सीमित रहता है।
- आप 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं लेकिन CGHS, ECHS या आयुष्मान CAPF में बने रहना चुनते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार इन योजनाओं से कवर वरिष्ठ नागरिकों को इनमें से एक ही चुनना होता है, दोनों नहीं रख सकते।
ध्यान दें कि निजी स्वास्थ्य बीमा और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सदस्यता 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक को वय वंदना कवर से अयोग्य नहीं ठहराती।
आयुष्मान कार्ड के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | कार्ड जारी होने से पहले e-KYC पूरा करने के लिए जरूरी |
| मोबाइल नंबर | हां | OTP आधारित e-KYC और स्टेटस अलर्ट के लिए |
| राशन कार्ड | नहीं | परिवार की संरचना तय करने और सदस्य जोड़ने में मददगार |
| आयु प्रमाण | नहीं | 70-प्लस श्रेणी के लिए आधार में दर्ज जन्मतिथि ही मानक है |
आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- Play Store से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, या लाभार्थी पोर्टल beneficiary.nha.gov.in खोलें।
- मोबाइल नंबर और मिले OTP से Beneficiary के रूप में लॉगिन करें।
- अपने परिवार को खोजें। राज्य, जिला और योजना चुनें, फिर आधार नंबर, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, PMJAY आईडी या नाम से खोज करें।
- अगर आपके नाम के आगे "eKYC" या "Not verified" टैग दिखे, तो उसे चुनकर सेल्फ e-KYC शुरू करें।
- समर्थित तरीकों में से किसी एक से सत्यापन पूरा करें, आधार OTP, फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट या आइरिस। अगर मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प इस्तेमाल करें।
- मांगे जाने पर लाइव फोटो लें, अपना पता और परिवार का ब्योरा कन्फर्म करें और सबमिट करें।
- राज्य स्तर (L2) के अप्रूवर की मंजूरी का इंतजार करें। यह आमतौर पर कुछ दिनों में पूरी हो जाती है।
- मंजूरी मिलने के बाद ऐप या पोर्टल से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें। सत्यापित कार्ड का प्रिंटआउट कैशलेस इलाज के लिए पर्याप्त है।
आयुष्मान कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल के आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क पर जाएं, या किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर।
- अपना आधार कार्ड और, यदि उपलब्ध हो, राशन कार्ड साथ रखें।
- ऑपरेटर से अपने परिवार को लाभार्थी डेटाबेस में खोजने और बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करने के लिए कहें।
- प्रिंटेड आयुष्मान कार्ड लें, या रेफरेंस नंबर नोट कर बाद में ऐप से कार्ड डाउनलोड करें।
कार्ड बनवाने की कोई फीस नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर केवल सरकार द्वारा तय सेवा शुल्क ले सकते हैं।
PM-JAY में कितना लाभ मिलता है?
आयुष्मान भारत PM-JAY फैमिली फ्लोटर आधार पर हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का लाभ देती है। इस सीमा के भीतर योजना निम्न का भुगतान करती है:
- विभिन्न विशेषज्ञताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा और सर्जिकल प्रक्रियाओं का अस्पताल भर्ती खर्च।
- भर्ती से 3 दिन पहले तक की जांच।
- डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक मुफ्त दवाइयां।
- डॉक्टर की फीस, ICU शुल्क, इम्प्लांट, तथा भर्ती के दौरान भोजन व रहने की सुविधा।
- सभी पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से, बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के।
जिन परिवारों में पहले से PM-JAY कवर मौजूद है, उनमें 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए हर साल अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक का टॉप-अप मिलता है, ताकि पूरे परिवार को एक ही सीमा साझा न करनी पड़े। जिन परिवारों में पहले से कोई कवर नहीं है, वहां वरिष्ठ नागरिकों को पात्र बुजुर्गों की एक इकाई के रूप में अपना 5 लाख रुपये का कवर मिलता है।
इसमें कोई प्रीमियम, कोई नामांकन शुल्क, कोई सह-भुगतान और कोई प्रतिपूर्ति दावा नहीं है, सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज कैशलेस होता है।
अस्पताल में आयुष्मान कार्ड कैसे इस्तेमाल करें
- पुष्टि करें कि अस्पताल सूचीबद्ध है, इसकी सूची hospitals.pmjay.gov.in पर PM-JAY हॉस्पिटल सर्च में उपलब्ध है, और लागू करने वाले राज्यों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्तर से ऊपर के सभी सरकारी अस्पताल स्वतः सूचीबद्ध माने जाते हैं।
- अपने आयुष्मान कार्ड और आधार के साथ प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र डेस्क पर संपर्क करें।
- आरोग्य मित्र आपकी पहचान सत्यापित कर स्टेट हेल्थ एजेंसी को पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध भेजते हैं।
- मंजूरी मिलने के बाद इलाज कैशलेस तरीके से आगे बढ़ता है। कवर किए गए किसी भी आइटम के लिए आपसे पैसे नहीं मांगे जाने चाहिए।
अगर कोई अस्पताल किसी कवर की गई प्रक्रिया के लिए पैसे मांगे, तो तुरंत 14555 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें।
आयुष्मान कार्ड अस्वीकार या देरी होने की सामान्य वजहें
- परिवार का SECC या राज्य-स्वीकृत डेटाबेस में मौजूद न होना।
- e-KYC पूरा न होना, या लाइव फोटो का आधार से मेल न खाना।
- आधार और लाभार्थी रिकॉर्ड में नाम या जन्मतिथि का मेल न खाना।
- राज्य स्तर पर L2 मंजूरी लंबित होना, जो कार्ड को "under process" दिखाने की सबसे आम वजह है।
- डुप्लिकेट आवेदन, जहां परिवार के पास पहले से किसी दूसरी फैमिली आईडी के तहत कार्ड मौजूद है।
नाम, लिंग या जन्मतिथि में सुधार आयुष्मान ऐप के अपडेट विकल्प से किया जा सकता है, और परिवार को सूची में शामिल करने से जुड़े विवाद आपके राज्य की स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास उठाने होंगे।
मदद और शिकायत निवारण
- राष्ट्रीय PM-JAY हेल्पलाइन: 14555 या 1800-111-565, 24 अगस्त 2018 से 24x7 उपलब्ध
- लाभार्थी पोर्टल: beneficiary.nha.gov.in
- शिकायत पोर्टल: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम
- अस्पताल में: प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र डेस्क
PM-JAY मुफ्त है। कोई भी अस्पताल, एजेंट या बिचौलिया आयुष्मान कार्ड बनवाने या योजना के तहत कवर इलाज के लिए आपसे पैसे नहीं ले सकता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आयुष्मान भारत PM-JAY में कितने इलाज का कवर मिलता है?
आयुष्मान भारत PM-JAY सेकेंडरी और टर्शियरी केयर अस्पताल भर्ती के लिए हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कवर देता है। यह कवर फैमिली फ्लोटर आधार पर है, जिसमें परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं है, और यह भी कोई पाबंदी नहीं है कि इसे कितने सदस्य किस अनुपात में इस्तेमाल करें।
आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है?
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के वंचन (डिप्राइवेशन) और व्यावसायिक मानदंडों के तहत पहचाने गए परिवार पात्र हैं, साथ ही आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक भी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार यह योजना लगभग 12 करोड़ परिवारों, यानी करीब 55 करोड़ लोगों, जो देश की सबसे निचली 40% आबादी बनाते हैं, को लक्षित करती है।
क्या आयुष्मान भारत PM-JAY मुफ्त है, या इसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है?
आयुष्मान भारत PM-JAY लाभार्थी के लिए पूरी तरह मुफ्त है, इसमें कोई प्रीमियम, कोई नामांकन शुल्क और कोई सह-भुगतान नहीं है। यह योजना पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसकी लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा होती है।
क्या PM-JAY में पहले से मौजूद बीमारियां कवर होती हैं?
हां, सभी पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के कवर होती हैं। आयुष्मान भारत PM-JAY कार्ड जारी होने से पहले से मौजूद होने के आधार पर किसी भी बीमारी को बाहर नहीं करता।
क्या PM-JAY अस्पताल भर्ती से पहले और बाद की दवाइयां व जांच कवर करता है?
हां। आयुष्मान भारत PM-JAY अस्पताल में भर्ती के दौरान इलाज, भोजन और रहने की सुविधा के अलावा, भर्ती से 3 दिन पहले तक की जांच और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक मुफ्त दवाइयां भी कवर करता है।
यह कैसे जांचें कि मेरा नाम PM-JAY सूची में है या नहीं?
beneficiary.nha.gov.in पर या आयुष्मान ऐप में मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर अपना नाम खोजें, फिर अपने राज्य और जिले में आधार, राशन कार्ड, फैमिली आईडी या नाम से खोज करें। यही खोज किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल के आयुष्मान मित्र डेस्क पर मुफ्त में की जा सकती है।
PM-JAY हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राष्ट्रीय PM-JAY हेल्पलाइन 14555 है, जिसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 24 अगस्त 2018 से 24x7 चला रही है। वैकल्पिक नंबर 1800-111-565 है।
क्या मैं अपना आयुष्मान कार्ड किसी दूसरे राज्य में इस्तेमाल कर सकता हूं?
हां, आयुष्मान भारत PM-JAY पूरे भारत में पोर्टेबल है। एक राज्य में जारी कार्ड किसी भी लागू करने वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
PM-JAY के तहत नई सुविधाएं या विस्तार कब मिलेगा, यह कैसे पता करें?
योजना का विस्तार और नए राज्यों का जुड़ना समय-समय पर सरकार घोषित करती है, इसकी कोई तय तारीख पहले से नहीं होती। ताजा जानकारी के लिए nha.gov.in या PM-JAY से जुड़े सरकारी प्रेस रिलीज़ देखें।
आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?
1) Play Store से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें या beneficiary.nha.gov.in खोलें। 2) मोबाइल नंबर और OTP से "Beneficiary" के रूप में लॉगिन करें। 3) राज्य, जिला व योजना चुनकर आधार नंबर, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, PMJAY आईडी या नाम से खोजें। 4) अगर नाम के आगे "eKYC" या "Not verified" टैग दिखे तो उसे चुनकर self e-KYC शुरू करें। 5) आधार OTP, फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट या आइरिस में से किसी एक तरीके से सत्यापन पूरा करें। 6) लाइव फोटो लें, पता और परिवार की जानकारी की पुष्टि कर सबमिट करें। 7) राज्य स्तर की स्वीकृति (L2) का इंतजार करें। 8) मंजूरी मिलने पर ऐप या पोर्टल से कार्ड डाउनलोड करें।
आयुष्मान भारत लाभार्थी सूची और स्टेटस कैसे देखें?
beneficiary.nha.gov.in पर या आयुष्मान ऐप में मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर आधार, राशन कार्ड, फैमिली आईडी या नाम से खोजें। इसके अलावा किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल के आयुष्मान मित्र डेस्क पर जाकर भी स्टेटस पता किया जा सकता है।
और जानकारी चाहिए?
सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।