HEPSN: विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (कॉलेजों में दिव्यांगजन योजना)
HEPSN (विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षा सुलभ बनाने हेतु फंड करती है। यह सक्षमता इकाइयों, परिसर पहुंच और सहायक उपकरणों को सहारा देती है। अनुदान संस्थानों को दिए जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं, योजना अवधि में पहुंच सुधार के लिए प्रति कॉलेज Rs 5 लाख तक।
HEPSN क्या है?
HEPSN, विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (जिसे कॉलेजों में दिव्यांगजन योजना भी कहा जाता है): शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की एक योजना है। UGC के अनुसार, यह योजना उच्च-शिक्षा संस्थानों में ऐसा माहौल बनाने के लिए है जो दिव्यांग छात्रों के सीखने के अनुभव को समृद्ध करे और कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षा तक उनकी पहुंच बेहतर करे।
HEPSN नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई और दसवीं व ग्यारहवीं योजना में भी जारी रही। यह एक संस्थागत अनुदान योजना है: UGC मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिव्यांग छात्रों की जरूरत की सुविधाएं व सहायता बनाने के लिए फंड करता है। यह व्यक्तिगत छात्रों को सीधे पैसा नहीं देती, यही इसके बारे में समझने वाली सबसे अहम बात है। एक दिव्यांग छात्र को इस योजना का फायदा किसी समर्थित संस्थान में पढ़ने से मिलता है, न कि व्यक्तिगत HEPSN अनुदान प्राप्त करने से।
मुख्य तथ्य
- संचालक: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय।
- प्रकृति: संस्थानों को अनुदान, व्यक्तियों को नहीं।
- कवर करती है: सक्षमता इकाइयां, परिसर पहुंच, और सहायक उपकरण।
- जमीनी लाभार्थी: UGC-मान्यता प्राप्त कॉलेजों में नामांकित दृष्टि, श्रवण या गतिशीलता संबंधी विकलांगता वाले छात्र।
HEPSN क्या फंड करती है?
HEPSN दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी पात्र संस्थान को सहायता तीन व्यापक घटकों के इर्द-गिर्द संगठित है।
1. सक्षमता इकाइयां स्थापित करना। संस्थान एक सक्षमता इकाई, एक सहायता सेल: स्थापित करता है ताकि दिव्यांग छात्रों को कोर्स के बारे में सलाह मिले, प्रवेश सुनिश्चित हो, फीस में छूट और परीक्षा सुविधाओं की जानकारी फैले, और हर छात्र को किन सहायक उपकरणों की जरूरत है यह आंका जाए। योजना-अवधि के मानदंडों के तहत इस घटक में समन्वयक मानदेय (लगभग Rs 4,000 प्रति माह बताया गया) और इकाई चलाने के लिए साल में लगभग Rs 50,000 शामिल है।
2. निर्मित परिवेश तक पहुंच देना। HEPSN परिसर की भौतिक पहुंच के लिए फंड देती है ताकि दिव्यांग छात्र परिसर में घूम सकें: रैंप, रेलिंग, सुलभ शौचालय और इसी तरह के काम। योजना-अवधि के दिशानिर्देशों के तहत इसे प्रति कॉलेज Rs 5 लाख तक तय किया गया था, योजना अवधि के दौरान एक बार का अनुदान।
3. विशेष उपकरण देना। HEPSN दिव्यांग छात्रों, खासकर दृष्टिबाधित छात्रों की पढ़ाई समृद्ध करने के लिए सहायक तकनीक और रीडर सेवाओं की खरीद में मदद करती है। योजना-अवधि के दिशानिर्देशों के तहत यह प्रति कॉलेज Rs 1.5 लाख तक तय था, पूरी योजना अवधि के लिए।
चूंकि ये योजना-अवधि के आंकड़े हैं, किसी संस्थान को आवेदन से पहले UGC से वर्तमान लागू राशि और मानदंडों की पुष्टि करनी चाहिए; योजना की संरचना स्थिर रही है लेकिन अनुदान सीमाएं योजना चक्रों में संशोधित होती रही हैं।
HEPSN के लिए कौन पात्र है?
HEPSN की पात्रता संस्थानों की है, व्यक्तियों की नहीं।
कॉलेज या विश्वविद्यालय आवेदन कर सकता है यदि:
- यह UGC अधिनियम की धारा 2(f) और 12B के तहत मान्यता प्राप्त है।
- इसके यहां दिव्यांग छात्र: दृष्टि, श्रवण या गतिशीलता संबंधी विकलांगता — पहले से ही पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।
- यह इकाई की देखरेख के लिए जरूरी विशेषज्ञ समिति बनाता है; जिसमें संकाय, क्षेत्र के विशेषज्ञ और दिव्यांगजन खुद शामिल हों: और निर्धारित रूप से बैठक करता है।
कौन आवेदन नहीं कर सकता:
- व्यक्तिगत छात्र HEPSN के तहत व्यक्तिगत अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस योजना में कोई नागरिक आवेदन और कोई व्यक्तिगत नकद लाभ नहीं है। दिव्यांग छात्र को सहायता चाहिए तो उसे HEPSN-समर्थित कॉलेज की सक्षमता इकाई या दिव्यांगता समन्वयक से संपर्क करना चाहिए।
- धारा 2(f) और 12B के तहत मान्यता प्राप्त नहीं संस्थान, या जिनके यहां कोई दिव्यांग छात्र नामांकित नहीं, योजना के दायरे से बाहर हैं।
HEPSN के लिए आवेदन कैसे करें (HEPSN apply kaise kare)
HEPSN के लिए आवेदन संस्थान करता है, छात्र नहीं। रास्ता यह है:
- कॉलेज या विश्वविद्यालय अपनी UGC मान्यता धारा 2(f) और 12B के तहत सुनिश्चित करे और जरूरी HEPSN घटक(घटकों) की पहचान करे, सक्षमता इकाई, पहुंच कार्य, या विशेष उपकरण।
- यह जरूरी विशेषज्ञ समिति गठित करे और सक्षमता इकाई स्थापित करे (या योजना बनाए), नामांकित दिव्यांग छात्रों का दस्तावेज़ीकरण करते हुए।
- यह चुने गए घटक के लिए, अपने कॉलेज विकास प्रस्ताव के साथ, UGC निर्धारित प्रारूप में परियोजना आवेदन जमा करे।
- मंजूरी मिलने पर, यह कार्य या खरीद लागू करे और रिकॉर्ड बनाए रखे।
- जारी रहने वाले घटकों के लिए, बाद की किस्तों से पहले जरूरी उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिट किए गए विवरण UGC को दाखिल करे।
इस बीच, दिव्यांग छात्र एक अलग व्यावहारिक कदम उठाता है: कॉलेज की परामर्श, पहुंच सुविधाएं और सहायक उपकरण इस्तेमाल करने, और फीस छूट व परीक्षा सहायता के बारे में जानने के लिए कॉलेज की सक्षमता इकाई या दिव्यांगता समन्वयक से संपर्क करना।
पाठकों के लिए एक टिप्पणी
HEPSN एक संस्थागत सुगमता योजना है, छात्रवृत्ति नहीं, इसलिए इसकी सत्यापित योग्य सामग्री तीन अनुदान घटकों, कॉलेजों की पात्रता और संस्थागत आवेदन प्रक्रिया के इर्द गिर्द केंद्रित है। यहां दी गई अनुदान सीमाएं योजना-अवधि के आंकड़े हैं और मौजूदा वर्ष के लिए UGC से पुष्टि की जानी चाहिए। किसी दिव्यांग छात्र के लिए सीधी छात्रवृत्ति या नकद लाभ ढूंढने वाले पाठकों को HEPSN की बजाय समर्पित छात्रवृत्ति योजनाएं देखनी चाहिए, क्योंकि HEPSN संस्थान में सुविधाएं फंड करती है।
मदद और कहां सत्यापित करें
- वर्तमान HEPSN दिशानिर्देशों, प्रारूप और अनुदान सीमाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), शिक्षा मंत्रालय।
- कॉलेज की सक्षमता इकाई / दिव्यांगता समन्वयक। HEPSN-फंडेड सुविधाओं का उपयोग करना चाहने वाले छात्र के लिए संपर्क बिंदु।
- घटकों की सूची और आवेदन विवरण के लिए संबंधित UGC विशेष-दिव्यांग छात्र योजना पेज।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कोई व्यक्तिगत छात्र HEPSN के तहत पैसे के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। HEPSN एक संस्थागत योजना है — अनुदान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जाते हैं, व्यक्तिगत छात्रों को नहीं। दिव्यांग छात्र को बेहतर परिसर पहुंच, एक सक्षमता इकाई और सहायक उपकरणों के जरिए अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, लेकिन आवेदन करने के लिए कोई व्यक्तिगत नकद अनुदान नहीं है।
HEPSN क्या फंड करती है?
HEPSN मान्यता प्राप्त संस्थानों में तीन व्यापक चीज़ों को फंड करती है: दिव्यांग छात्रों के लिए एक सक्षमता इकाई बनाना व चलाना, परिसर की भौतिक पहुंच सुधारना (रैंप, रेलिंग, सुलभ शौचालय), और खासकर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष सहायक उपकरण व रीडर सहायता खरीदना।
HEPSN के तहत कॉलेज को कितना अनुदान मिलता है?
योजना-अवधि के HEPSN दिशानिर्देशों के तहत एक सक्षमता इकाई को समन्वयक मानदेय और चलाने की लागत के लिए साल में लगभग Rs 50,000 मिलते हैं, पहुंच कार्यों के लिए प्रति कॉलेज Rs 5 लाख तक, और विशेष उपकरण के लिए Rs 1.5 लाख तक। कॉलेजों को UGC से मौजूदा आंकड़ों की पुष्टि करनी चाहिए।
HEPSN के लिए कौन-से कॉलेज पात्र हैं?
UGC द्वारा धारा 2(f) और 12B के तहत मान्यता प्राप्त कॉलेज जिनके यहां दिव्यांग छात्र (दृष्टि, श्रवण या गतिशीलता संबंधी विकलांगता) अपने पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, और जो जरूरी विशेषज्ञ समिति बनाते हैं, HEPSN अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
HEPSN के तहत सक्षमता इकाई क्या है?
सक्षमता इकाई संस्थान में HEPSN के तहत बनाई गई एक सहायता इकाई है जो दिव्यांग छात्रों को कोर्स चुनने पर सलाह देती है, प्रवेश और फीस में छूट में मदद करती है, और यह आकलन करती है कि हर छात्र को किन सहायक उपकरणों की जरूरत है।
सीधे आवेदन न कर पाने पर दिव्यांग छात्र को कैसे फायदा होता है?
छात्र को HEPSN-समर्थित कॉलेज में पढ़कर फायदा होता है — इसकी सक्षमता इकाई से मार्गदर्शन, सुलभ परिसर, और सहायक उपकरण का उपयोग करके — इसलिए व्यावहारिक कदम UGC के बजाय कॉलेज की सक्षमता इकाई या दिव्यांगता समन्वयक से संपर्क करना है।
HEPSN अनुदान के लिए मौजूदा साल की राशि की पुष्टि कहां से करें?
चूंकि योजना-अवधि के आंकड़े हर योजना चक्र में संशोधित होते हैं, कॉलेजों को ugc.gov.in पर दिव्यांगजन योजना पेज या संबंधित UGC नोडल कार्यालय से वर्तमान अनुदान सीमा की पुष्टि करनी चाहिए, न कि पुराने आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए।
HEPSN के लिए कॉलेज का आवेदन कैसे शुरू करें?
1) कॉलेज अपनी UGC 2(f) और 12B मान्यता की पुष्टि करे और जरूरी HEPSN घटक चुने। 2) विशेषज्ञ समिति बनाकर सक्षमता इकाई स्थापित करे। 3) UGC निर्धारित प्रारूप में कॉलेज विकास प्रस्ताव के साथ परियोजना आवेदन जमा करे।
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