केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों के बच्चों/विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
गृह मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों के बच्चों और विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना पेशेवर उच्च शिक्षा के लिए महिला छात्र या विधवा को Rs 36,000 सालाना और पुरुष छात्र को Rs 30,000 सालाना देती है। नेशनल डिफेंस फंड से वित्तपोषित यह योजना राज्य/UT पुलिस और RPF/RPSF कर्मियों के बच्चों को भी कवर करती है। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मुफ्त करें।
केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों के बच्चों और विधवाओं के लिए PMSS क्या है?
केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों के बच्चों और विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) गृह मंत्रालय द्वारा अपने कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (WARB) के जरिए चलाई जाने वाली एक शिक्षा छात्रवृत्ति है। 2006-07 में शुरू की गई यह योजना देश के केंद्रीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों में सेवा देने वाले कर्मियों के बच्चों, और विधवाओं की उच्च शिक्षा में सहायता करती है।
योजना की शर्तों के अनुसार, PMSS हर महिला लाभार्थी (बेटी छात्र या पात्र विधवा) को Rs 36,000 सालाना और हर पुरुष छात्र को Rs 30,000 सालाना देती है — क्रमशः Rs 3,000 और Rs 2,500 प्रति माह — पेशेवर कोर्स की अवधि के लिए, अधिकतम पांच साल तक, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान की जाती है।
यह योजना नेशनल डिफेंस फंड की ब्याज आय से वित्तपोषित होती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के लिए मुख्य घटक के साथ, यह छत्र योजना कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस कर्मियों तथा रेलवे सुरक्षा बल / रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPF/RPSF) कर्मियों के बच्चों के लिए भी जुड़े हुए घटक चलाती है, ताकि पुलिस परिवारों का एक व्यापक समूह कवर हो सके।
इस प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता क्या है?
लाभार्थी आवेदन कर सकता है यदि वह इसका बच्चा या विधवा है:
- सेवारत या सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या असम राइफल्स कर्मी, आमतौर पर अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों (PBOR) तक।
- ऐसे कर्मी जो कार्रवाई में शहीद हुए या सेवा में मृत हुए।
- सरकारी सेवा से जुड़े कारणों से दिव्यांग हुए कर्मी।
- वीरता पुरस्कार धारक भूतपूर्व कर्मी।
जुड़े हुए घटकों के तहत, कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले राज्य/UT पुलिस और RPF/RPSF कर्मियों के बच्चे भी पात्र हैं।
एक नए आवेदक को इसके अलावा,:
- योग्यता परीक्षा (कक्षा 12, डिप्लोमा या स्नातक, जो भी लागू हो) में न्यूनतम 60% अंक हासिल करने होंगे।
- UGC, AICTE या संबंधित परिषद द्वारा स्वीकृत संस्थान में मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक पेशेवर डिग्री कोर्स में नामांकित होना होगा — इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, वेटरिनरी, कानून, प्रबंधन और समान।
लाभार्थी आवेदन नहीं कर सकता / पात्र नहीं है यदि:
- उन्होंने योग्यता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त किए हों।
- वे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार पाठ्यक्रम, या उचित नियामक द्वारा मान्यता-प्राप्त न किसी कोर्स में नामांकित हों।
- माता-पिता या पति की सेवा पात्र श्रेणी में नहीं आती।
- वे उसी कोर्स के लिए पहले से कोई अन्य छात्रवृत्ति ले रहे हों जहां दोहरे लाभ पर रोक है।
रिन्यूअल के लिए, लाभार्थी को पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50% अंक बनाए रखने होंगे और उसी कोर्स को जारी रखना होगा।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| योग्यता परीक्षा की मार्कशीट | हां | नए आवेदकों के लिए न्यूनतम 60% |
| पुलिस सेवा का प्रमाण | हां | सेवा, डिस्चार्ज, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र |
| आधार कार्ड | हां | पहचान और DBT लिंकेज |
| बैंक पासबुक | हां | छात्रवृत्ति लाभार्थी के खाते में जमा होती है |
| कोर्स में प्रवेश का प्रमाण | हां | बोनाफाइड प्रमाण पत्र या प्रवेश पत्र |
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें (PMSS apply kaise kare)
- वार्षिक आवेदन अवधि के दौरान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाएं और यदि जरूरी हो तो नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें और केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों के बच्चों और विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चुनें।
- अपना व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कोर्स विवरण, और माता-पिता या पति की सेवा से जुड़ी जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें — योग्यता मार्कशीट, सेवा का प्रमाण, आधार, बैंक पासबुक और प्रवेश प्रमाण।
- आवेदन जमा करें और आवेदन आईडी नोट करें। संस्थान और कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड मंजूरी से पहले दावे को सत्यापित करते हैं।
आवेदन केवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाते हैं, और आवेदन का कोई शुल्क नहीं है।
यह योजना कितना लाभ देती है?
- हर बेटी छात्र या पात्र विधवा के लिए Rs 36,000 सालाना (Rs 3,000 प्रति माह)।
- हर बेटे छात्र के लिए Rs 30,000 सालाना (Rs 2,500 प्रति माह)।
यह लाभ पेशेवर कोर्स की पूरी अवधि के लिए, पांच साल तक, वार्षिक रिन्यूअल के अधीन दिया जाता है। हर साल CAPF और असम राइफल्स कर्मियों के बच्चों के लिए लगभग 2,000 नई छात्रवृत्तियां मंजूर की जाती हैं, जो बेटों और बेटियों के बीच बराबर बंटी होती हैं, राज्य/UT पुलिस और RPF/RPSF घटकों के तहत आरक्षित अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के साथ।
रिन्यूअल और निरंतरता
यह कोई एकबारगी अनुदान नहीं है। एक बार चुने जाने के बाद, लाभार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हर शैक्षणिक वर्ष छात्रवृत्ति रिन्यू करनी होगी, कोर्स के अगले वर्ष में पदोन्नति और पिछले वर्ष में कम से कम 50% अंक का प्रमाण जमा करते हुए। रिन्यूअल विंडो चूकना, अंकों की सीमा से नीचे गिरना, या अपात्र कोर्स में बदलना छात्रवृत्ति समाप्त कर देता है।
सहायता और शिकायत निवारण
यह योजना गृह मंत्रालय के कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (WARB) द्वारा प्रशासित है। WARB केंद्रीय कार्यालय से 011-23063111 पर और secywarb-mha@nic.in पर ईमेल से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन-विशिष्ट सवाल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पडेस्क के जरिए भी संभाले जाते हैं। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन या रिन्यूअल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यह प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना कितना भुगतान करती है?
यह योजना हर महिला छात्र या विधवा को Rs 36,000 सालाना और हर पुरुष छात्र को Rs 30,000 सालाना देती है — महिलाओं के लिए Rs 3,000 प्रति माह और पुरुषों के लिए Rs 2,500 प्रति माह — पेशेवर कोर्स की अवधि के लिए, अधिकतम पांच साल तक, सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
इस छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?
सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों के बच्चे और विधवाएं, और सेवा में शहीद या दिव्यांग हुए कर्मियों के बच्चे पात्र हैं, साथ ही जुड़े हुए घटकों के तहत राज्य/UT पुलिस और RPF/RPSF कर्मियों के बच्चे भी पात्र हैं। नए आवेदकों के पास योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए और वे किसी मान्यता प्राप्त पेशेवर कोर्स में नामांकित होने चाहिए।
क्या पुलिस अधिकारी की विधवा खुद के लिए आवेदन कर सकती है?
हां। पात्र केंद्रीय पुलिस बल कर्मी की विधवा पेशेवर कोर्स करने के लिए अपने अधिकार से आवेदन कर सकती है, कर्मी के बच्चों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, वही शैक्षणिक और कोर्स की शर्तों के अधीन।
इस छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?
योग्यता परीक्षा में 60% से कम अंक पाने वाले, किसी मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक पेशेवर डिग्री कोर्स में नामांकित न होने वाले, और जिनके माता-पिता या पति की सेवा पात्र श्रेणी में नहीं आती, वे आवेदन नहीं कर सकते। दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम आमतौर पर कवर नहीं होते।
इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
वार्षिक अवधि के दौरान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करें, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चुनें, अपना विवरण भरें और मार्कशीट, पुलिस सेवा का प्रमाण, आधार और बैंक विवरण अपलोड करें।
छात्रवृत्ति कितने समय तक जारी रहती है?
छात्रवृत्ति पेशेवर कोर्स की पूरी अवधि के लिए, अधिकतम पांच साल तक जारी रहती है, बशर्ते लाभार्थी इसे हर साल रिन्यू करे और पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50% अंक बनाए रखे।
इस योजना के लिए पैसा कहां से आता है?
यह छात्रवृत्ति नेशनल डिफेंस फंड की ब्याज आय से वित्तपोषित होती है और गृह मंत्रालय के कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा प्रशासित होती है। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है।
छात्रवृत्ति की किस्त कब आएगी?
किस्त की तारीख संस्थान और कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा सत्यापन पूरा होने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। मौजूदा स्थिति के लिए scholarships.gov.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस देखें।
छात्रवृत्ति का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?
scholarships.gov.in पर अपने पंजीकृत यूजर आईडी से लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर देखें कि आवेदन संस्थान सत्यापन, WARB सत्यापन या भुगतान में से किस चरण पर है।
central police PMSS ke liye online apply kaise kare?
वार्षिक अवधि के दौरान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर पंजीकरण कर आवेदन करें, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चुनें, विवरण भरें और मार्कशीट, पुलिस सेवा का प्रमाण, आधार और बैंक विवरण अपलोड करें।
is scholarship ki kist kab aayegi?
किस्त की तारीख संस्थान और कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा सत्यापन पूरा होने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। scholarships.gov.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस देखें।
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