उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना - फार्मास्यूटिकल्स
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना फार्मास्यूटिकल्स विभाग की Rs 15,000 करोड़ की योजना है, जिसमें चयनित कंपनियों को छह वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से 2027-28) में उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर 3% से 10% तक प्रोत्साहन दिया जाता है। कंपनियों ने विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया; व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना क्या है?
फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। विभाग के अनुसार, इस योजना का कुल परिव्यय Rs 15,000 करोड़ है और यह वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 की अवधि में चलती है, जिसमें छह वर्षों — वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 — तक वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाता है।
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण को मूल्य शृंखला में ऊपर ले जाना है: कम-मार्जिन, उच्च-मात्रा वाले उत्पादों पर निर्भरता से हटकर बायोफार्मास्यूटिकल्स और जटिल जेनेरिक जैसे उच्च-मूल्य उत्पादों की ओर। यह उन कंपनियों को पुरस्कृत करती है जो भारत में इन उत्पादों का उत्पादन और बिक्री बढ़ाती हैं।
मुख्य उद्देश्य
- उच्च-मूल्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- जटिल और पेटेंट दवाओं में आयात निर्भरता कम करना।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
- नया निवेश आकर्षित करना और कुशल रोजगार सृजित करना।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना क्या कवर करती है?
फार्मास्यूटिकल्स विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना पात्र उत्पादों को तीन श्रेणियों में बांटती है:
| श्रेणी | उदाहरण |
|---|---|
| श्रेणी 1 | बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट या पेटेंट-समाप्ति के निकट दवाएं, कोशिका-आधारित या जीन-चिकित्सा उत्पाद, अनाथ दवाएं, विशेष खाली कैप्सूल, जटिल एक्सिपिएंट्स, फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स |
| श्रेणी 2 | सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (APIs), मुख्य प्रारंभिक सामग्री (KSMs) और दवा मध्यवर्ती (Drug Intermediates) |
| श्रेणी 3 | पुनर्उपयोगित (repurposed) दवाएं, ऑटो-इम्यून दवाएं, एंटी-कैंसर दवाएं, मधुमेह-रोधी दवाएं, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरण, अन्य दवाएं जो ऊपर शामिल नहीं हैं |
आवेदकों को वैश्विक विनिर्माण राजस्व के आधार पर तीन समूहों में भी रखा जाता है: समूह A (Rs 5,000 करोड़ या अधिक), समूह B (Rs 500 करोड़ से Rs 5,000 करोड़ तक) और समूह C (Rs 500 करोड़ से कम)। प्रत्येक समूह के लिए कुल परिव्यय में से एक निश्चित हिस्सा आरक्षित है।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना कितना प्रदान करती है?
फार्मास्यूटिकल्स विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार वर्ष की तुलना में पात्र उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाता है:
- श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के उत्पाद: पहले चार वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26) में वृद्धिशील बिक्री का 10%, पांचवें वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) में 8% और छठे वर्ष (वित्त वर्ष 2027-28) में 6%।
- श्रेणी 3 के उत्पाद: पहले चार वर्षों में 5%, पांचवें वर्ष में 4% और छठे वर्ष में 3%।
पात्रता के लिए न्यूनतम संचयी वृद्धिशील निवेश और विनिर्मित माल की बिक्री में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि आवश्यक है, दोनों प्रत्येक समूह के लिए योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित हैं।
प्रोत्साहन असीमित नहीं है। श्रेणी 1 के उत्पादों के लिए भुगतान प्रति आवेदक प्रति वर्ष Rs 100 करोड़ पर सीमित है, ताकि कोई बहुत बड़ा निर्माता कुल परिव्यय का असीमित हिस्सा न ले सके। प्रत्येक चयनित आवेदक की कुल प्रोत्साहन की सीमा उसके प्रतिबद्ध निवेश और उत्पाद श्रेणी के अनुसार तय होती है, और किसी भी वर्ष का प्रोत्साहन तभी दिया जाता है जब आवेदक आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) की तुलना में आवश्यक वृद्धिशील बिक्री और उस वर्ष के लिए प्रतिबद्ध संचयी निवेश दिखा देता है।
भुगतान दो भागों में जारी होता है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अनुसार, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा दावे के सत्यापन के बाद स्वीकृत दावे का 75% जारी किया जाता है, और शेष 25% आवेदक द्वारा उस वर्ष के अंतिम लेखापरीक्षित खाते जमा करने के बाद जारी किया जाता है। यह ढांचा अत्यधिक दावे के खिलाफ सार्वजनिक धन की रक्षा करता है और प्रोत्साहन की अंतिम राशि को स्व-घोषित आंकड़े के बजाय लेखापरीक्षित प्रदर्शन से जोड़ता है।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना के लिए कौन पात्र है?
एक कंपनी आवेदन कर सकती है यदि वह:
- भारत में पंजीकृत कंपनी है जो पात्र उच्च-मूल्य उत्पाद बनाती है या बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- समूह A, B या C के लिए वैश्विक विनिर्माण राजस्व सीमा को पूरा करती है।
- अपनी श्रेणी और समूह के लिए न्यूनतम निवेश और वृद्धिशील-बिक्री वृद्धि सीमाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।
आप पात्र नहीं हैं यदि:
- आप एक व्यक्ति, छात्र या नौकरी चाहने वाले हैं जो व्यक्तिगत अनुदान की तलाश में हैं — फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना एक कंपनी प्रोत्साहन योजना है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं है।
- आपका उत्पाद अधिसूचित पात्र-उत्पाद सूची में नहीं आता है।
- आपकी कंपनी अपने समूह के लिए न्यूनतम निवेश या वृद्धिशील-बिक्री सीमाओं को पूरा नहीं कर सकती।
व्यक्तियों को शुल्क लेकर व्यक्तिगत "PLI फार्मा पंजीकरण" की पेशकश करने वाला कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है — इस योजना में कोई नागरिक आवेदन नहीं है।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना के लिए आवेदन कैसे करें (pharma PLI online apply kaise kare)
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना में कोई नागरिक आवेदन नहीं है; यह प्रक्रिया पूरी तरह कंपनियों के लिए है और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की गई थी:
- फार्मास्यूटिकल्स विभाग के PLI पोर्टल पर अपनी कंपनी को पंजीकृत करें (आवेदन विंडो विभाग की ऑनलाइन प्रणाली पर होस्ट की गई थी)।
- पुष्टि करें कि आपकी कंपनी किस उत्पाद श्रेणी (1, 2 या 3) और किस राजस्व समूह (A, B या C) में आती है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, आपके वैश्विक विनिर्माण राजस्व को स्थापित करने वाले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, और विनिर्माण क्षमता का प्रमाण तैयार करें।
- आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- यदि सहायक समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद चयनित हों, तो समझौते को क्रियान्वित करें और प्रत्येक वर्ष सत्यापित वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करें।
ध्यान दें: आवेदन विंडो बंद हो चुकी है। चयनित आवेदक वितरण चरण में हैं। कोई भी दावा कि विंडो फिर से खुल गई है, उस पर कार्रवाई करने से पहले फार्मास्यूटिकल्स विभाग के पोर्टल पर वर्तमान स्थिति की पुष्टि करें।
अब तक की प्रगति
फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अनुसार, योजना के तहत तीन समूहों में 55 आवेदक चयनित हुए: समूह A में 11, समूह B में 9 और समूह C में 35, जिनमें से 20 MSME हैं। योजना अब अपने वितरण चरण में है, जहां सत्यापित वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन जारी किए जा रहे हैं; योजना के तहत पहली किस्त Rs 166 करोड़ थी। 2025 के मध्य तक, विभाग ने नए संयंत्र, मशीनरी और संबद्ध उपयोगिताओं में लगभग Rs 18,842 करोड़ का संचयी निवेश दर्ज किया, जिसमें वैक्सीन और बायोसिमिलर सहित स्वीकृत फॉर्मूलेशन तथा APIs और एक्सिपिएंट्स जैसे कच्चे माल बनाने में सक्षम 28 ग्रीनफील्ड विनिर्माण स्थलों पर नई क्षमता तैयार की गई। चूंकि दावों की प्रक्रिया के साथ ये आंकड़े संशोधित होते रहते हैं, इन पर भरोसा करने से पहले pharmaceuticals.gov.in पर नवीनतम आंकड़ों की पुष्टि करें।
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना फार्मास्यूटिकल्स विभाग की दो संबंधित योजनाओं — बल्क ड्रग्स (KSMs, दवा मध्यवर्ती और APIs) के लिए PLI योजना और मेडिकल डिवाइस के लिए PLI योजना — के साथ चलती है, जो मिलकर फार्मास्यूटिकल मूल्य शृंखला में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखती हैं।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना सब्सिडी से कैसे अलग है?
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना एक प्रदर्शन-संबद्ध प्रोत्साहन है, न कि अनुदान या अग्रिम पूंजी सब्सिडी। तीन विशेषताएं इसे अलग करती हैं:
- वृद्धिशील बिक्री पर भुगतान। कंपनी अपना प्रोत्साहन केवल पात्र उत्पादों की बिक्री में सहमत आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि पर ही कमाती है, इसलिए उसे वास्तव में अधिक उच्च-मूल्य उत्पाद बनाने और बेचने होंगे।
- श्रेणी-आधारित दरें। दर उत्पाद श्रेणी पर निर्भर करती है — सबसे जटिल उत्पादों (श्रेणी 1 और 2) के लिए 10% से घटकर 6%, और श्रेणी 3 के लिए 5% से घटकर 3% — जो निवेश को सबसे उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की ओर मोड़ती है।
- हर वर्ष सीमाएं। प्रोत्साहन कमाने के लिए कंपनी को अपने प्रतिबद्ध संचयी निवेश और वृद्धिशील-बिक्री वृद्धि को पूरा करना होगा; इन्हें न पूरा करने पर उस वर्ष का भुगतान घट सकता है या रोका जा सकता है।
इस डिज़ाइन के कारण, वास्तविक वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि चयनित कंपनियां वास्तव में कितना उत्पादन और बिक्री करती हैं। यह कोई गारंटीशुदा भुगतान नहीं है।
सहायता और विवरण कहां सत्यापित करें
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना में कोई नागरिक हेल्पलाइन नहीं है क्योंकि इसमें कोई व्यक्तिगत आवेदन नहीं है। कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स विभाग के PLI पोर्टल के माध्यम से प्रश्न उठाती हैं। योजना दिशानिर्देश, पात्र-उत्पाद सूची, समूह आवंटन और चयनित आवेदकों की सूची pharmaceuticals.gov.in और PIB विज्ञप्तियों पर प्रकाशित हैं।
व्यक्तिगत "फार्मा PLI पंजीकरण" की किसी भी पेशकश, "नाम जोड़ने" के लिए किसी भी शुल्क की मांग, या योजना के नाम पर OTP या बैंक विवरण के किसी भी अनुरोध को धोखाधड़ी मानें। यह योजना केवल पंजीकृत कंपनियों से संबंधित है, कभी भी व्यक्तिगत लाभार्थियों से नहीं।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कोई व्यक्ति फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना एक कंपनी प्रोत्साहन योजना है, न कि व्यक्तिगत लाभ। केवल भारत में पंजीकृत वे कंपनियां आवेदन कर सकती हैं जो पात्र उच्च-मूल्य फार्मास्यूटिकल उत्पाद बनाती हैं। व्यक्ति, छात्र और नौकरी चाहने वाले किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना की कुल राशि कितनी है?
फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना का कुल परिव्यय छह वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29) में Rs 15,000 करोड़ है, और प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक की वृद्धिशील बिक्री पर दिया जाता है। प्रोत्साहन दर उत्पाद श्रेणी के अनुसार 3% से 10% तक होती है।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना के तहत प्रोत्साहन दरें क्या हैं?
श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के उत्पादों के लिए दर पहले चार वर्षों में वृद्धिशील बिक्री का 10%, पांचवें वर्ष में 8% और छठे वर्ष में 6% है। श्रेणी 3 के उत्पादों के लिए दर क्रमशः 5%, फिर 4%, फिर 3% है। दरें फार्मास्यूटिकल्स विभाग के योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित हैं।
आवेदकों को योजना के तहत किस प्रकार समूहीकृत किया जाता है?
आवेदकों को वैश्विक विनिर्माण राजस्व के आधार पर तीन समूहों में रखा जाता है। समूह A में Rs 5,000 करोड़ या उससे अधिक राजस्व वाली कंपनियां (Rs 11,000 करोड़ आवंटन), समूह B में Rs 500 करोड़ से Rs 5,000 करोड़ तक (Rs 2,250 करोड़) और समूह C में Rs 500 करोड़ से कम (Rs 1,750 करोड़) शामिल हैं।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है?
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना चलाता है। योजना 2021 में अधिसूचित की गई थी और आवेदन विभाग के PLI पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संभाले गए थे।
क्या फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना का आवेदन विंडो अभी भी खुला है?
नहीं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना के तहत आवेदन विंडो बंद हो चुकी है। चयनित आवेदकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब वे प्रोत्साहन वितरण चरण में हैं। कोई भी दावा कि विंडो फिर से खुल गई है, उस पर कार्रवाई करने से पहले फार्मास्यूटिकल्स विभाग के पोर्टल पर वर्तमान स्थिति की पुष्टि करें।
योजना किन उत्पादों को कवर करती है?
यह योजना उच्च-मूल्य वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करती है जिनमें बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं या पेटेंट समाप्ति के निकट दवाएं, कोशिका- या जीन-चिकित्सा उत्पाद, अनाथ दवाएं (ऑर्फन ड्रग्स), विशेष खाली कैप्सूल और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरण शामिल हैं। पूरी पात्र-उत्पाद सूची फार्मास्यूटिकल्स विभाग के दिशानिर्देशों में है।
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना की अगली किस्त या भुगतान कब जारी होगा?
यह कंपनी-आधारित योजना है, कोई व्यक्तिगत किस्त नहीं है। चयनित कंपनियों को सत्यापित वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन जारी होता है, इसलिए भुगतान की समय-सीमा दावा प्रक्रिया के अनुसार बदलती है। नवीनतम वितरण स्थिति pharmaceuticals.gov.in पर देखी जा सकती है।
कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है: 1) फार्मास्यूटिकल्स विभाग के PLI पोर्टल पर कंपनी को पंजीकृत करें, 2) पता करें कि आपकी कंपनी किस उत्पाद श्रेणी (1, 2 या 3) और किस राजस्व समूह (A, B या C) में आती है, 3) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और विनिर्माण क्षमता का प्रमाण तैयार करें, 4) आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करें, 5) चयनित होने पर समझौते को क्रियान्वित करें और प्रत्येक वर्ष सत्यापित वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करें। ध्यान दें कि आवेदन विंडो वर्तमान में बंद है।
योजना की स्थिति और चयनित कंपनियों की सूची कैसे देखें?
योजना के दिशानिर्देश, पात्र-उत्पाद सूची, समूह आवंटन और चयनित आवेदकों की सूची pharmaceuticals.gov.in और PIB प्रेस विज्ञप्तियों पर प्रकाशित होती हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभार्थी सूची नहीं है क्योंकि यह केवल पंजीकृत कंपनियों के लिए एक योजना है।
Pharma PLI scheme ka status kaise check kare?
फार्मास्यूटिकल्स PLI योजना के दिशानिर्देश, पात्र-उत्पाद सूची और चयनित आवेदकों की सूची pharmaceuticals.gov.in और PIB प्रेस विज्ञप्तियों पर प्रकाशित होती हैं। यह कंपनी-आधारित योजना है, इसलिए कोई व्यक्तिगत स्टेटस चेक नहीं है।
Pharma PLI ke liye online apply kaise kare?
आवेदन विंडो वर्तमान में बंद है। जब यह खुली थी, तब कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स विभाग के PLI पोर्टल पर पंजीकरण कर, उत्पाद श्रेणी और राजस्व समूह तय कर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता था।
Pharma PLI selected companies ki list kaise dekhe?
चयनित आवेदकों की सूची pharmaceuticals.gov.in और PIB प्रेस विज्ञप्तियों पर देखी जा सकती है। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभार्थी सूची नहीं है क्योंकि यह केवल पंजीकृत कंपनियों के लिए एक योजना है।
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