Scheme Kosh

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)

संक्षिप्त जानकारी

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को टेस्टिंग लैब, कोल्ड चेन, बॉर्डर हाट और ट्रेड प्रमोशन सेंटर जैसे निर्यात अवसंरचना बनाने या अपग्रेड करने के लिए ग्रांट-इन-एड देती है। यह ग्रांट प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम Rs 20 करोड़ तक सीमित है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में इक्विटी का 80% तक)। पात्र एजेंसियां वाणिज्य विभाग को आवेदन करती हैं; व्यक्ति और निजी कंपनियां इसका दावा नहीं कर सकतीं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: No dedicated citizen helpline; queries via commerce.gov.in
Benefit
निर्यात अवसंरचना के लिए सरकारी एजेंसियों को ग्रांट-इन-एड, प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम Rs 20 करोड़ तक
Maximum benefit
Rs 20 crore per infrastructure project (grant-in-aid)
How to apply
Proposal by an eligible implementing agency to the Department of Commerce
Helpline
No dedicated citizen helpline; queries via commerce.gov.in

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) क्या है?

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की एक योजना है, जो निर्यात के लिए आवश्यक भौतिक अवसंरचना बनाने में मदद करती है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, TIES केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को ग्रांट-इन-एड देती है ताकि वे ऐसी नई अवसंरचना बनाएं या मौजूदा अवसंरचना अपग्रेड करें जिसका महत्वपूर्ण निर्यात संबंध हो।

TIES मार्च 2017 में शुरू हुई थी और वित्त वर्ष 2017-18 से लागू है, जिसने पहले की ASIDE (राज्यों को निर्यात अवसंरचना विकास हेतु सहायता) योजना की जगह ली, जो 2015 में बंद कर दी गई थी। इसका विचार यह है कि सबसे प्रतिस्पर्धी निर्यातक भी पीछे रह जाता है अगर सामान की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, स्टोरेज, क्लीयरेंस और शिपिंग कुशलता से नहीं हो पाती, इसलिए सरकार वह साझा अवसंरचना फंड करती है जिसका उपयोग कई निर्यातक करते हैं।

TIES निर्यातकों के लिए सब्सिडी नहीं है और यह नागरिक लाभ भी नहीं है। यह सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों को दी जाने वाली कैपिटल ग्रांट है, जो निर्यात अवसंरचना बनाती हैं जिसका उपयोग व्यापक निर्यातक समुदाय करता है।

TIES किस अवसंरचना को फंड करती है?

TIES स्पष्ट निर्यात संबंध वाले अवसंरचना प्रोजेक्ट्स को सहायता देती है, जिनमें शामिल हैं:

  • पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए बॉर्डर हाट और लैंड कस्टम स्टेशन
  • उत्पादों को निर्यात मानकों के अनुरूप बनाने के लिए क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब
  • नाशवान निर्यात के लिए कोल्ड चेन और तापमान-नियंत्रित भंडारण।
  • ट्रेड प्रमोशन सेंटर और कन्वेंशन सुविधाएं।
  • निर्यात वेयरहाउसिंग और पैकेजिंग सुविधाएं।
  • ड्राई पोर्ट और पोर्ट व एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल

जिन प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शनीय निर्यात संबंध नहीं है और जो केवल घरेलू बाजार की सेवा करते हैं, वे पात्र नहीं हैं। यह योजना निर्यात संबंध पर ही केंद्रित है।

TIES कितनी ग्रांट देती है?

TIES के तहत केंद्रीय सहायता एक ग्रांट-इन-एड है, और यह दो तरह से सीमित है:

  • प्रति-प्रोजेक्ट सीमा: केंद्रीय ग्रांट प्रति अवसंरचना प्रोजेक्ट Rs 20 करोड़ की सीमा के अधीन है।
  • इक्विटी से जुड़ाव: ग्रांट सामान्यतः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई गई इक्विटी या कुल प्रोजेक्ट इक्विटी के 50%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होती।

पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों, जिनमें जम्मू-कश्मीर शामिल है, में स्थित प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट अधिक हो सकती है, कुल इक्विटी के 80% तक, जो इन क्षेत्रों में अवसंरचना बनाने की अधिक कठिनाई और लागत को दर्शाती है।

चूंकि ग्रांट एजेंसी की अपनी इक्विटी से जुड़ी है, कार्यान्वयन एजेंसी को प्रोजेक्ट के प्रति वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए; TIES का उद्देश्य सरकारी निवेश को पूरक बनाना, पूरी तरह वित्तपोषित करना नहीं है।

TIES के लिए कौन पात्र है?

पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं:

  • केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां, और उनके संयुक्त उद्यम जहां सरकार की प्रमुख हिस्सेदारी हो।
  • एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड
  • SEZ प्राधिकरण
  • विदेश व्यापार नीति के तहत मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार संस्थाएं

बनाई गई अवसंरचना सरकारी एजेंसी के स्वामित्व में (या उसके बहुसंख्यक-स्वामित्व वाले संयुक्त उद्यम में) होनी चाहिए और उसका महत्वपूर्ण निर्यात संबंध होना चाहिए।

कौन आवेदन या लाभ का दावा नहीं कर सकता:

  • व्यक्ति TIES के तहत व्यक्तिगत लाभ का दावा नहीं कर सकते। यह अवसंरचना को फंड करती है, लोगों को नहीं, और इसमें कोई नागरिक आवेदन नहीं है।
  • निजी कंपनियां ग्रांट प्राप्त नहीं कर सकतीं। शुद्ध निजी फर्म पात्र कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, हालांकि सरकार-बहुसंख्यक संयुक्त उद्यम के माध्यम से निजी भागीदारी हो सकती है।
  • वास्तविक निर्यात संबंध के बिना या मौजूदा सुविधाओं की नकल करने वाले प्रोजेक्ट पात्र नहीं हैं।

TIES सहायता के लिए आवेदन कैसे करें (TIES apply kaise kare)

TIES के लिए आवेदन पात्र कार्यान्वयन एजेंसी करती है, निर्यातक सीधे नहीं। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. पात्र कार्यान्वयन एजेंसी स्पष्ट निर्यात संबंध वाला अवसंरचना प्रोजेक्ट चिह्नित करती है और अपनी इक्विटी प्रतिबद्धता तय करती है।
  2. यह अवसंरचना, उसके निर्यात संबंध, लागत, फंडिंग पैटर्न, भूमि और क्लीयरेंस, तथा अपेक्षित परिणामों को कवर करती हुई एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करती है।
  3. यह निर्धारित प्रारूप में वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
  4. एक अंतर-मंत्रालयी सहायता प्राप्त समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन योजना के मानदंडों — निर्यात संबंध, व्यवहार्यता और फंडिंग पैटर्न — के आधार पर करती है और शर्तों सहित ग्रांट-इन-एड स्वीकृत करती है।
  5. एजेंसी चरणबद्ध रूप से जारी ग्रांट के साथ प्रोजेक्ट लागू करती है, और सहायता प्राप्त समिति प्रगति और निर्यात परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करती है जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए।

सहायता प्राप्त समिति एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं, और यह विशेष रूप से TIES के लिए गठित है। यह हर प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है, शर्तों सहित ग्रांट स्वीकृत करती है, और फिर स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वादा किए गए निर्यात परिणाम दे रहे हैं। यह समिति संरचना ही TIES को एक जांचे-परखे कैपिटल-ग्रांट योजना बनाती है, न कि एक खुली सब्सिडी: हर रुपया किसी विशिष्ट, मूल्यांकित प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है।

TIES ने कितने प्रोजेक्ट फंड किए हैं?

TIES ने अपनी शुरुआत के बाद से एक मामूली लेकिन ठोस संख्या में प्रोजेक्ट्स को फंड किया है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल 40 निर्यात अवसंरचना प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई, और इस अवधि में इन प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग Rs 278 करोड़ जारी किए गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि यह योजना अपने उद्देश्य के अनुसार काम कर रही है — विशिष्ट अवसंरचना अंतराल को भरने वाली एक सीमित ग्रांट, न कि बड़े व्यय वाला कार्यक्रम। चूंकि स्वीकृतियां और वितरण सहायता प्राप्त समिति के माध्यम से प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वार्षिक आंकड़े राज्य एजेंसियों और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा लाए गए प्रस्तावों की गुणवत्ता और तैयारी के अनुसार बदलते रहते हैं।

निर्यातकों को अप्रत्यक्ष लाभ कैसे मिलता है

भले ही निर्यातक TIES के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकते, वे इसके अंतिम लाभार्थी हैं। TIES सहायता से बनी एक नई टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब स्थानीय निर्यातकों को देश भर में नमूने भेजे बिना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद प्रमाणित करने में सक्षम बनाती है। उत्पादन क्लस्टर के पास एक कोल्ड चेन नाशवान निर्यात की बर्बादी को कम करती है। एक बॉर्डर हाट या लैंड कस्टम स्टेशन सीमा-पार व्यापार को तेज करता है। हर मामले में, TIES उस साझा लागत और घर्षण को कम करती है जो अन्यथा उस क्षेत्र के हर निर्यातक पर भारी पड़ता।

निर्यातक के लिए व्यावहारिक सुझाव यह है कि वे अपने क्लस्टर के लिए प्रस्तावित निर्यात-अवसंरचना प्रोजेक्ट्स के बारे में राज्य निर्यात प्राधिकरणों और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से संपर्क करें, क्योंकि यही निकाय TIES प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हैं।

TIES अन्य निर्यात योजनाओं से कैसे मेल खाती है

भारत की निर्यात योजनाओं में TIES का एक अलग स्थान है। RoDTEP और RoSCTL निर्यात वस्तुओं पर निहित करों को वापस करते हैं; ब्याज सबवेंशन योजना निर्यात ऋण की लागत घटाती है; और MAI बाजार-विकास और प्रचार को फंड करती है। इसके विपरीत TIES ही एकमात्र योजना है जो कठोर अवसंरचना — लैब, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट और बॉर्डर सुविधाएं — पर लक्षित है, जो निर्यात को भौतिक रूप से संभव और कुशल बनाती हैं।

चूंकि यह धन निर्यातकों के बजाय सरकारी एजेंसियों को जाता है, TIES फर्म-स्तरीय प्रोत्साहनों से पहले काम करती है। छोटे निर्यातकों का एक समूह अकेले साझा टेस्टिंग लैब या ड्राई पोर्ट नहीं बना सकता, और कोई एक फर्म ऐसी अवसंरचना को फंड नहीं करेगी जिसका उपयोग उसके प्रतिस्पर्धी भी करते हों। TIES इस सामूहिक समस्या को एक सरकारी एजेंसी के पीछे सीमित केंद्रीय ग्रांट लगाकर हल करती है, जो अपनी इक्विटी लगाने को तैयार है, और पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर जैसी कठिन भौगोलिक स्थितियों के लिए अधिक ग्रांट हिस्सा देती है।

Rs 20 करोड़ प्रति-प्रोजेक्ट सीमा TIES को विशिष्ट अवसंरचना अंतराल भरने पर केंद्रित रखती है, न कि बहुत बड़े पोर्ट या हाईवे को फंड करने पर, जो अन्य मंत्रालयों और बड़े कार्यक्रमों द्वारा कवर किए जाते हैं। सहायता प्राप्त समिति की मूल्यांकन और निगरानी भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हर प्रोजेक्ट एक वास्तविक, मापने योग्य निर्यात क्षमता सुधार दे, न कि कम उपयोग वाली संपत्ति बन जाए।

सहायता और सत्यापन कहां करें

  • वाणिज्य विभाग: commerce.gov.in, TIES दिशानिर्देशों, आवेदन प्रारूप और स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की सूची के लिए
  • राज्य निर्यात/उद्योग विभाग और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। वे एजेंसियां जो आमतौर पर TIES प्रस्ताव तैयार करती और आगे भेजती हैं

चूंकि प्रति-प्रोजेक्ट सीमा, इक्विटी शर्तें और पात्र अवसंरचना सूची अद्यतन दिशानिर्देशों के माध्यम से संशोधित की जा सकती हैं, कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्ताव तैयार करने से पहले वाणिज्य विभाग से मौजूदा TIES शर्तें सत्यापित करनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

Project proposal / detailed project report
Setting out the infrastructure, its export linkage, cost, equity and timeline.
Proof of eligible implementing agency
Central/state government agency, EPC, commodity board, SEZ authority or apex trade body.
Equity commitment evidence
The implementing agency must put in equity; the grant is capped against that equity.
Land and clearances
Evidence of land availability and required statutory and environmental clearances.
Financial and technical appraisaloptional
Third-party or bank appraisal supporting the project's viability, where required.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) क्या है?

TIES वाणिज्य विभाग की एक योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को मजबूत निर्यात संबंध वाली अवसंरचना बनाने या अपग्रेड करने के लिए ग्रांट-इन-एड देती है, जैसे टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब, कोल्ड चेन, बॉर्डर हाट, ड्राई पोर्ट और ट्रेड प्रमोशन सेंटर।

TIES के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, जिनमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड, SEZ प्राधिकरण और विदेश व्यापार नीति के तहत मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार संस्थाएं शामिल हैं। निजी कंपनियां और व्यक्ति TIES के तहत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

क्या कोई व्यक्ति या निजी फर्म TIES के तहत लाभ का दावा कर सकती है?

नहीं। TIES सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा बनाई गई निर्यात अवसंरचना को फंड करती है, व्यक्तियों या निजी व्यवसायों को नहीं। व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ का दावा नहीं कर सकते, और निजी फर्म को ग्रांट नहीं मिल सकती, हालांकि निर्यातक अंततः उस अवसंरचना का उपयोग करते हैं जिसे TIES बनाने में मदद करती है।

TIES प्रति प्रोजेक्ट कितनी ग्रांट देती है?

केंद्रीय ग्रांट-इन-एड प्रति निर्यात अवसंरचना प्रोजेक्ट अधिकतम Rs 20 करोड़ तक सीमित है। यह ग्रांट सामान्यतः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई गई इक्विटी या कुल प्रोजेक्ट इक्विटी के 50%, जो भी कम हो, तक सीमित रहती है। जम्मू-कश्मीर सहित पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के प्रोजेक्ट्स के लिए यह ग्रांट कुल इक्विटी के 80% तक जा सकती है।

TIES किस प्रकार की अवसंरचना को फंड करती है?

TIES उन अवसंरचनाओं को फंड करती है जिनका निर्यात से महत्वपूर्ण संबंध है, जिनमें बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब, कोल्ड चेन, ट्रेड प्रमोशन सेंटर, निर्यात वेयरहाउसिंग और पैकेजिंग, ड्राई पोर्ट, और पोर्ट व एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल शामिल हैं।

कोई एजेंसी TIES सहायता के लिए कैसे आवेदन करती है?

एक पात्र कार्यान्वयन एजेंसी वाणिज्य विभाग को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ एक प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। एक अंतर-मंत्रालयी सशक्त समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है, ग्रांट स्वीकृत करती है और प्रोजेक्ट की प्रगति व निर्यात परिणामों की निगरानी करती है।

TIES कब शुरू हुई और इसे कौन सा मंत्रालय चलाता है?

TIES मार्च 2017 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई थी, जिसने पहले की ASIDE योजना का स्थान लिया, और यह वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात-संबंधी अवसंरचना बनाने के लिए लागू है।

TIES के लिए आवेदन कैसे करें?

1) पात्र कार्यान्वयन एजेंसी स्पष्ट निर्यात संबंध वाला अवसंरचना प्रोजेक्ट चिह्नित करे और अपनी इक्विटी प्रतिबद्धता तय करे। 2) अवसंरचना, उसका निर्यात संबंध, लागत, फंडिंग पैटर्न, भूमि और क्लीयरेंस को कवर करने वाली विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करे। 3) निर्धारित प्रारूप में वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करे। 4) अंतर-मंत्रालयी सशक्त समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करके शर्तों सहित ग्रांट-इन-एड स्वीकृत करती है। 5) एजेंसी चरणबद्ध ग्रांट के साथ प्रोजेक्ट लागू करे, जिसकी समिति द्वारा प्रगति निगरानी की जाती है।

TIES प्रोजेक्ट की स्थिति कैसे जांचें?

चूंकि TIES एजेंसियों को दी जाने वाली योजना है, व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए कोई स्टेटस-चेक पोर्टल नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसियां प्रोजेक्ट की स्थिति के लिए सीधे वाणिज्य विभाग (commerce.gov.in) से संपर्क करती हैं, जहां स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की सूची और दिशानिर्देश भी उपलब्ध हैं।

संबंधित योजनाएं (व्यवसाय, स्टार्टअप और एमएसएमई)

Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026