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AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप

संक्षिप्त जानकारी

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (स्थापना 1945) की एक योजना है, जिसके तहत प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में चेयर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि वे शिक्षकों का मार्गदर्शन करें और शोध को मजबूत बनाएं। इसमें निश्चित कार्यकाल के लिए AICTE मानदंडों के तहत तय मानदेय दिया जाता है। विशेषज्ञ को संस्थान द्वारा नामांकित किया जाता है; इसमें कोई खुला सार्वजनिक आवेदन नहीं होता।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: AICTE 011-29581333, 011-29581338, 011-29581342
Benefit
AICTE-अनुमोदित संस्थान में नियुक्त प्रतिष्ठित चेयर प्रोफेसर के लिए मानदेय
Maximum benefit
Honorarium as fixed under AICTE norms (confirm in the current guidelines)
How to apply
Through AICTE-approved institutions; not an open public application
Helpline
AICTE 011-29581333, 011-29581338, 011-29581342

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप क्या है?

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की एक योजना है, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। AICTE के अनुसार, यह योजना किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक या उद्योग विशेषज्ञ को किसी AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थान में डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करती है, ताकि संस्थान के शिक्षकों और छात्रों को उस विशेषज्ञ के मार्गदर्शन, सलाह और शोध नेतृत्व का लाभ मिल सके।

1945 में स्थापित और 1987 में सांविधिक दर्जा प्राप्त करने वाला AICTE भारत में तकनीकी शिक्षा को नियमित और प्रोत्साहित करता है। डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप इसकी शिक्षक-विकास पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की बजाय संस्थागत क्षमता निर्माण है। चेयर प्रोफेसर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे युवा शिक्षकों का मार्गदर्शन करें, शोध को मजबूत करें और मेजबान संस्थान की शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करें।

यह एक संस्थागत योजना है, कोई सार्वजनिक छात्रवृत्ति नहीं। लाभ — एक मानदेय और एक पद — सीधे आवेदन करने वाले आम व्यक्ति को नहीं, बल्कि मेजबान संस्थान के माध्यम से किसी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ को मिलता है।

यह योजना क्या प्रदान करती है?

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप निम्नलिखित प्रदान करती है:

  • किसी AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थान में निश्चित कार्यकाल के लिए चेयर प्रोफेसर का पद
  • चेयर प्रोफेसर के लिए AICTE की योजना दिशानिर्देशों के तहत तय मानदेय
  • शिक्षकों का मार्गदर्शन करने, शोध का मार्गदर्शन करने और शैक्षणिक विकास में योगदान देने के लिए चेयर प्रोफेसर को संस्थागत सहायता।

सटीक मानदेय, कार्यकाल और कोई संबंधित अनुदान AICTE की योजना दिशानिर्देशों में तय किया जाता है और समय-समय पर संशोधित होता है। यह लेख कोई निश्चित रुपये का आंकड़ा नहीं देता जिसकी किसी लाइव AICTE दिशानिर्देश दस्तावेज़ से पुष्टि न हो सके; पाठकों को वर्तमान राशि और शर्तों की पुष्टि AICTE पोर्टल पर आधिकारिक योजना दस्तावेज़ में करनी चाहिए।

डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर क्या करता है?

इस योजना के तहत डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर कोई नियमित शिक्षण पद नहीं है। यह भूमिका मार्गदर्शन और संस्थान-निर्माण के इर्द-गिर्द बनाई गई है। AICTE की शिक्षक-विकास योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार, चेयर प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे:

  • युवा शिक्षकों और शोध छात्रों का मार्गदर्शन करें, अकादमिक या उद्योग जगत से प्राप्त अपने गहरे अनुभव को साझा करते हुए।
  • मेजबान संस्थान में शोध को मजबूत करें, शोध दिशा तय करने में मदद करें, पीएचडी कार्य का मार्गदर्शन करें और गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन को प्रोत्साहित करें।
  • पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं और संस्थान के तकनीकी कार्यक्रमों से संबंधित उद्योग जुड़ाव पर सलाह देकर शैक्षणिक मानकों में सुधार करें
  • अपनी प्रतिष्ठा और नेटवर्क के जरिए संस्थान की साख बढ़ाएं

चूंकि इस योजना का मूल्य व्यक्ति की क्षमता में निहित है, AICTE नियमित योग्यताओं की बजाय वास्तविक उत्कृष्टता की तलाश करता है, और पदों की संख्या जानबूझकर सीमित रखी जाती है।

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप के लिए कौन पात्र है?

इस पद के लिए विचार किए जाने वाले:

  • उच्च कोटि के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ, जिन्हें कोई AICTE-अनुमोदित संस्थान चेयर प्रोफेसर के रूप में सेवा हेतु नामांकित करता है।
  • मेजबान संस्थान का AICTE-अनुमोदित और सुव्यवस्थित होना आवश्यक है।

पात्र नहीं / आवेदन नहीं कर सकते:

  • आम जनता व्यक्तिगत लाभ के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकती। इसमें कोई खुली छात्रवृत्ति व्यवस्था नहीं है; पद संस्थागत नामांकन से भरा जाता है।
  • ऐसे संस्थान जो AICTE-अनुमोदित नहीं हैं, इस योजना के तहत चेयर प्रोफेसर की मेजबानी नहीं कर सकते।
  • सामान्य शिक्षक जो अपने संस्थान के माध्यम से प्रतिष्ठित विशेषज्ञ के रूप में नामांकन के बजाय व्यक्तिगत अनुदान चाहते हैं, वे इस योजना के दायरे से बाहर हैं।

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)

यह योजना व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि संस्थान के माध्यम से एक्सेस की जाती है:

  1. कोई AICTE-अनुमोदित संस्थान किसी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की पहचान करता है — कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक या उद्योग नेता, जो चेयर प्रोफेसर के रूप में सेवा देने के लिए उपयुक्त हो।
  2. संस्थान एक प्रस्ताव तैयार करता है जिसमें नामांकित व्यक्ति का बायोडाटा, लिखित सहमति और संस्थान की AICTE अनुमोदन स्थिति का प्रमाण शामिल होता है।
  3. यह प्रस्ताव AICTE को प्रस्तुत किया जाता है, इस योजना के लिए AICTE द्वारा अधिसूचित प्रारूप और समय-सीमा के भीतर।
  4. AICTE मूल्यांकन करता है और पद को मंजूरी देता है, जिसके बाद चेयर प्रोफेसर की नियुक्ति होती है और दिशानिर्देशों के अनुसार मानदेय जारी किया जाता है।

यह योजना कहां फिट बैठती है

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप AICTE की शिक्षक और स्टाफ विकास योजनाओं में शामिल है। यह जानबूझकर संकीर्ण रखी गई है — संस्थागत नामांकन से भरे जाने वाले थोड़े से प्रतिष्ठित पद — और इसे आम जनता के लिए व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के बजाय एक संस्थागत गुणवत्ता-सुधार उपाय के रूप में समझना बेहतर है।

सहायता और जांच कहां करें

पात्रता, मानदेय, कार्यकाल और मौजूदा आवेदन खिड़की का निश्चित स्रोत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (aicte.gov.in) और इसकी योजना दिशानिर्देश हैं, इसके साथ ही AICTE की केंद्रीकृत सहायता प्रणाली (css.aicte.gov.in) पर सहायता उपलब्ध है। AICTE के तकनीकी हेल्पलाइन नंबर 011-29581333, 011-29581338 और 011-29581342 हैं। सभी आंकड़ों की पुष्टि लाइव AICTE योजना दस्तावेज़ से करें, क्योंकि शर्तें हर चक्र में संशोधित होती हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

Institutional proposal/nomination
The AICTE-approved institution proposes the Chair Professor and the placement.
Curriculum vitae of the proposed expert
Establishes eminence, academic record and standing of the nominee.
Consent of the proposed Chair Professor
Written willingness of the expert to take up the position.
AICTE approval status of the institution
The host must be a currently AICTE-approved technical institution.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप क्या है?

AICTE डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर फेलोशिप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक योजना है, जिसके तहत किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद या उद्योग विशेषज्ञ को AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थान में चेयर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। चेयर प्रोफेसर शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और शिक्षण व शोध की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं, इसके बदले उन्हें AICTE मानदंडों के तहत तय मानदेय मिलता है।

क्या कोई व्यक्ति AICTE चेयर प्रोफेसर फेलोशिप के लिए सीधे आवेदन कर सकता है?

नहीं, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए सीधे सार्वजनिक रूप से आवेदन नहीं कर सकता। यह पद किसी AICTE-अनुमोदित संस्थान के माध्यम से भरा जाता है, जो विशेषज्ञ और नियुक्ति का प्रस्ताव AICTE को भेजता है। यह एक संस्थागत प्रक्रिया है, कोई खुली छात्रवृत्ति नहीं, इसलिए आम जनता भुगतान के लिए आवेदन नहीं कर सकती।

डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर बनने के लिए कौन पात्र है?

उच्च कोटि के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ, जिन्हें कोई AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थान नामांकित करता है, इस पद के लिए विचार किए जाने योग्य होते हैं। सामान्य आवेदक और आम जनता पात्र नहीं हैं; यह योजना चुनिंदा प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लक्षित करती है।

चेयर प्रोफेसर को कितना मानदेय मिलता है?

चेयर प्रोफेसर को नियुक्ति की अवधि के लिए AICTE की योजना दिशानिर्देशों के तहत तय मानदेय मिलता है। चूंकि राशि और शर्तें योजना दिशानिर्देशों में तय की जाती हैं और समय-समय पर संशोधित होती हैं, वर्तमान राशि सीधे AICTE की योजना दस्तावेज़ में देखकर पुष्टि करें।

कोई संस्थान इस योजना के लिए कैसे आवेदन करता है?

कोई AICTE-अनुमोदित संस्थान AICTE को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिसमें नामांकित विशेषज्ञ का नाम, उनका बायोडाटा, सहमति और संस्थान की अनुमोदन स्थिति शामिल होती है, AICTE द्वारा तय प्रारूप और समय-सीमा में। AICTE मूल्यांकन कर पद को मंजूरी देता है।

यह योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?

यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा चलाई जाती है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। AICTE पूरे देश में तकनीकी शिक्षा को नियमित और समर्थित करता है।

क्या इस फेलोशिप के लिए कोई निश्चित आवेदन तिथि या चक्र होता है?

फेलोशिप की समय-सीमा और चक्र AICTE द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं और किसी निश्चित तारीख पर तय नहीं होते। मौजूदा आवेदन खिड़की और समय-सीमा जानने के लिए AICTE की आधिकारिक वेबसाइट (aicte.gov.in) या संबंधित संस्थान से संपर्क करें।

संस्थान के रूप में प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया या स्थिति कैसे जांचें?

संस्थान AICTE के केंद्रीकृत सहायता प्रणाली पोर्टल (css.aicte.gov.in) के माध्यम से या AICTE की हेल्पलाइन नंबरों (011-29581333, 011-29581338, 011-29581342) पर संपर्क करके अपने प्रस्ताव की स्थिति जान सकते हैं।

AICTE Chair Professor fellowship ke liye apply kaise kare?

कोई व्यक्ति सीधे आवेदन नहीं कर सकता। AICTE-अनुमोदित संस्थान किसी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ को नामांकित करके AICTE को प्रस्ताव भेजता है, जिसमें विशेषज्ञ का बायोडाटा और सहमति शामिल होती है, और AICTE मूल्यांकन कर पद को मंजूरी देता है।

AICTE Chair Professor proposal ka status kaise check kare?

संस्थान AICTE के केंद्रीकृत सहायता प्रणाली पोर्टल (css.aicte.gov.in) पर लॉग इन करके, या AICTE की हेल्पलाइन (011-29581333, 011-29581338, 011-29581342) पर संपर्क करके अपने प्रस्ताव की स्थिति जान सकते हैं।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026