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प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (PM-विद्यालक्ष्मी) योजना

संक्षिप्त जानकारी

PM-विद्यालक्ष्मी शिक्षा मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो लगभग 860 शीर्ष गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को बिना गारंटी और बिना सह-हस्ताक्षरकर्ता वाला शिक्षा ऋण, Rs 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी, और Rs 8 लाख तक की पारिवारिक आय वालों को मोरेटोरियम के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी देती है। pmvidyalaxmi.co.in पर मुफ्त आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Not published; queries handled by the participating bank and the PM-Vidyalaxmi portal helpdesk
Benefit
बिना गारंटी वाला ऋण, Rs 7.5 लाख तक 75% क्रेडिट गारंटी, और मोरेटोरियम के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी
Maximum benefit
3% interest subvention on loans up to Rs 10 lakh; credit guarantee on loans up to Rs 7.5 lakh
How to apply
Online only (PM-Vidyalaxmi portal)
Helpline
Not published; queries handled by the participating bank and the PM-Vidyalaxmi portal helpdesk

PM-विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (PM-विद्यालक्ष्मी) शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। PM-विद्यालक्ष्मी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि किसी भी मेधावी छात्र को पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा छोड़नी न पड़े, देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना गारंटी और बिना सह-हस्ताक्षरकर्ता वाला शिक्षा ऋण देकर।

कैबिनेट के फैसले पर प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति के अनुसार, PM-विद्यालक्ष्मी गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश पाने वाले छात्रों को कवर करती है; नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के शीर्ष से पहचाने गए करीब 860 संस्थान, जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट सूचियों में शीर्ष रैंक को कवर करते हैं, साथ ही सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थान। ऋण राशि पाठ्यक्रम की वास्तविक लागत पर आधारित है, बिना गारंटी वाले ऋण की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

PM-विद्यालक्ष्मी एक ही डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दी जाती है ताकि एक छात्र एक ही फॉर्म से एक से अधिक बैंकों में आवेदन कर सके। यह मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के साथ मिलकर काम करती है, उसके ऊपर नहीं, ताकि एक छात्र को एक ही लाभ के लिए दो बार भुगतान न हो।

PM-विद्यालक्ष्मी के लिए पात्रता

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप एक भारतीय छात्र हैं जिसने सूचीबद्ध QHEI में से किसी एक में प्रवेश पाया है (शीर्ष NIRF रैंक से करीब 860 संस्थान)।
  • आपका प्रवेश उस संस्थान में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में है।
  • आपको पाठ्यक्रम की लागत पूरी करने के लिए ऋण की जरूरत है।

बिना गारंटी, बिना सह-हस्ताक्षरकर्ता वाला ऋण और Rs 7.5 लाख तक के ऋणों पर 75% क्रेडिट गारंटी किसी भी सूचीबद्ध QHEI के हर पात्र छात्र के लिए उपलब्ध है, पारिवारिक आय की परवाह किए बिना।

3% ब्याज सब्सिडी मोरेटोरियम अवधि के दौरान संकीर्ण है। यह उन छात्रों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय Rs 8 लाख तक है और जो उसी ऋण के लिए किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पहले से लाभ नहीं ले रहे हैं। इसके भीतर, Rs 4.5 लाख तक की आय वाले परिवारों को पुरानी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पूर्ण ब्याज सब्सिडी मिलती है, इसलिए PM-विद्यालक्ष्मी का नया 3% बैंड प्रभावी रूप से Rs 4.5 लाख से Rs 8 लाख आय समूह को लक्षित करता है।

आप आवेदन नहीं कर सकते / पात्र नहीं हैं यदि:

  • आपने किसी सूचीबद्ध QHEI में प्रवेश नहीं पाया है: इस सूची से बाहर के संस्थानों के छात्र इस योजना के तहत कवर नहीं हैं (वे इसके बजाय सामान्य Vidya Lakshmi शिक्षा-ऋण पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं)।
  • आप ब्याज सब्सिडी चाह रहे हैं लेकिन आपकी पारिवारिक आय Rs 8 लाख से अधिक है, या आप उसी ऋण के लिए पहले से किसी अन्य सरकारी ब्याज सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं।

PM-विद्यालक्ष्मी के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
QHEI से प्रवेश पत्र हां प्रमाण कि आप सूचीबद्ध संस्थान में प्रवेशित हैं
पाठ्यक्रम की फीस संरचना हां स्वीकृत ऋण राशि तय करने के लिए उपयोग
आधार कार्ड हां पोर्टल पर पहचान प्रमाण और KYC
आय प्रमाणपत्र सब्सिडी के लिए केवल 3% ब्याज सब्सिडी का दावा करने पर जरूरी
PAN कार्ड आमतौर पर अधिकतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए मांगा जाता है

दस्तावेज़ आमतौर पर 2 MB से कम आकार में PDF या इमेज फाइल के रूप में अपलोड किए जाते हैं।

PM-विद्यालक्ष्मी के लिए आवेदन कैसे करें (vidyalaxmi apply kaise kare)

  1. आधिकारिक PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल pmvidyalaxmi.co.in पर जाएं और अपने ईमेल पते व मोबाइल नंबर से खाता बनाएं।
  2. अपने व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पाठ्यक्रम विवरण के साथ कॉमन एजुकेशन लोन एप्लिकेशन फॉर्म (CELAF) पूरा करें।
  3. जिन बैंकों से शिक्षा ऋण चाहते हैं, उनमें से तीन तक भागीदार बैंक चुनें।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: प्रवेश पत्र, फीस संरचना, आधार, और यदि ब्याज सब्सिडी का दावा कर रहे हैं तो आय प्रमाणपत्र।
  5. आवेदन जमा करें। आपके चुने हुए बैंक इसे प्रोसेस करते हैं और स्वीकृति की सूचना देते हैं; क्रेडिट गारंटी और जहां पात्र हो, ब्याज सब्सिडी उसी सिस्टम के माध्यम से लागू होती है।

PM-विद्यालक्ष्मी के आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं - कोई ऑफलाइन मार्ग नहीं है।

PM-विद्यालक्ष्मी कितना लाभ प्रदान करती है?

PM-विद्यालक्ष्मी तीन अलग लाभ देती है:

  • सूचीबद्ध QHEI में पाठ्यक्रम की वास्तविक लागत के अनुरूप बिना गारंटी, बिना सह-हस्ताक्षरकर्ता वाला ऋण
  • एक क्रेडिट गारंटी जिसके तहत सरकार Rs 7.5 लाख तक के ऋणों पर बकाया डिफॉल्ट के 75% को वहन करती है, जो बैंकों को बिना सुरक्षा के ऋण देने में सक्षम बनाती है।
  • मोरेटोरियम अवधि के दौरान जमा होने वाले ब्याज पर 3% ब्याज सब्सिडी। पाठ्यक्रम की अवधि प्लस मानक ग्रेस पीरियड; Rs 10 लाख तक के ऋणों पर, Rs 8 लाख तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए।

कैबिनेट ने ब्याज सब्सिडी घटक के लिए 2024-25 से 2030-31 तक Rs 3,600 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी, जिसमें सरकार का अनुमान है कि इस अवधि में लगभग 7 लाख नए छात्र ब्याज सब्सिडी से लाभान्वित होंगे, और बिना गारंटी वाला ऋण एक बहुत बड़े दायरे तक पहुंचेगा।

PM-विद्यालक्ष्मी एक सामान्य शिक्षा ऋण से कैसे अलग है

एक बड़ी राशि के लिए सामान्य शिक्षा ऋण को आमतौर पर गारंटी या सह-हस्ताक्षरकर्ता की जरूरत होती है और उस पर पूरी बाजार ब्याज दर लगती है। PM-विद्यालक्ष्मी सूचीबद्ध QHEI के छात्रों के लिए गारंटी और सह-हस्ताक्षरकर्ता की जरूरत हटाती है, बैंक को सरकार-समर्थित क्रेडिट गारंटी देती है ताकि वह बिना क्रेडिट इतिहास वाले छात्रों को ऋण दे सके, और कम आय वाले परिवारों के लिए पढ़ाई के वर्षों में प्रभावी ब्याज लागत घटाती है। यह मुफ्त छात्रवृत्ति नहीं है, मूलधन चुकाना ही होता है, लेकिन यह ऋण पाने की बाधा और पढ़ाई के दौरान ब्याज बोझ दोनों को कम करती है।

सहायता और शिकायत निवारण

PM-विद्यालक्ष्मी शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा pmvidyalaxmi.co.in पर एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रशासित की जाती है। किसी विशिष्ट ऋण आवेदन के बारे में प्रश्न आपके चुने हुए भागीदार बैंक द्वारा संभाले जाते हैं; पोर्टल की तकनीकी समस्याएं पोर्टल के अपने हेल्पडेस्क के माध्यम से संभाली जाती हैं। पोर्टल पर पंजीकरण या आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है, और आवेदन दाखिल करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

Admission letter from a QHEI
Proof of admission to one of the listed Quality Higher Educational Institutions.
Fee structure of the course
Used to fix the sanctioned loan amount, which is based on actual course cost.
Aadhaar card
Identity proof for portal registration and KYC.
Income certificateoptional
Required only if you are claiming the interest subvention; family income must be within the relevant band.
PAN cardoptional
Sought by most banks for the loan sanction and KYC.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PM-विद्यालक्ष्मी योजना छात्र को क्या देती है?

PM-विद्यालक्ष्मी लगभग 860 शीर्ष गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना गारंटी और बिना सह-हस्ताक्षरकर्ता वाला शिक्षा ऋण देती है। सरकार Rs 7.5 लाख तक के ऋणों पर बकाया डिफॉल्ट के 75% पर क्रेडिट गारंटी देती है, और Rs 8 लाख तक की सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों को मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी देती है।

PM-विद्यालक्ष्मी के लिए कौन पात्र है?

कोई भी भारतीय छात्र जो शीर्ष NIRF रैंक वाले लगभग 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में से किसी में प्रवेश पाता है, वह पारिवारिक आय की परवाह किए बिना बिना गारंटी वाले ऋण के लिए पात्र है। 3% ब्याज सब्सिडी उन छात्रों तक सीमित है जिनकी सालाना पारिवारिक आय Rs 8 लाख तक है और जो किसी अन्य सरकारी ब्याज सब्सिडी से पहले से लाभान्वित नहीं हैं।

PM-विद्यालक्ष्मी में ब्याज सब्सिडी कितनी मिलती है?

Rs 4.5 लाख से Rs 8 लाख के बीच सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों को Rs 10 लाख तक के ऋणों पर मोरेटोरियम अवधि में जमा होने वाले ब्याज पर 3% सब्सिडी मिलती है। Rs 4.5 लाख तक की आय वाले परिवारों को मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पूर्ण ब्याज सब्सिडी मिलती रहती है, इसलिए दोनों एक-दूसरे को ओवरलैप नहीं करतीं।

क्या PM-विद्यालक्ष्मी ऋण के लिए गारंटी या सह-हस्ताक्षरकर्ता चाहिए?

नहीं। PM-विद्यालक्ष्मी का पूरा उद्देश्य यही है कि सूचीबद्ध QHEI में छात्रों को दिए गए ऋण बिना गारंटी और बिना सह-हस्ताक्षरकर्ता के हों। Rs 7.5 लाख तक के ऋणों के लिए सरकार किसी भी डिफॉल्ट के 75% के लिए क्रेडिट गारंटी देती है, जिससे बैंक बिना सुरक्षा के ऋण दे पाते हैं।

PM-विद्यालक्ष्मी के लिए आवेदन कैसे करें?

pmvidyalaxmi.co.in पर एकीकृत PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अपने ईमेल और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें, सामान्य आवेदन फॉर्म भरें, तीन तक भागीदार बैंक चुनें, और अपना प्रवेश पत्र, फीस संरचना और KYC दस्तावेज अपलोड करें। कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं है; पूरी प्रक्रिया डिजिटल है।

PM-विद्यालक्ष्मी में कितने संस्थान शामिल हैं?

NIRF रैंकिंग के शीर्ष से पहचाने गए लगभग 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान लॉन्च के समय कवर किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, सूची हर साल अपडेट होती है और इसमें देशभर के सरकारी और शीर्ष निजी संस्थान शामिल हैं।

क्या मोरेटोरियम ब्याज सब्सिडी छात्रवृत्ति के समान है?

नहीं। PM-विद्यालक्ष्मी एक ऋण योजना है, अनुदान नहीं। 3% ब्याज सब्सिडी केवल मोरेटोरियम अवधि के दौरान सरकार द्वारा आपकी ओर से चुकाए जाने वाले ब्याज को कम करती है; मूलधन और शेष ब्याज कोर्स के बाद भी आपको ही चुकाना होता है।

PM-विद्यालक्ष्मी में आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?

pmvidyalaxmi.co.in पर अपने पंजीकृत ईमेल/मोबाइल से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर अपने आवेदन की स्थिति देखें - चयनित बैंक के पास लंबित, स्वीकृत, या वितरित। ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी की स्थिति भी उसी लॉगिन में दिखाई देती है।

PM Vidyalaxmi ka status kaise check kare?

pmvidyalaxmi.co.in पर अपने पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर अपने आवेदन की स्थिति देखें - चयनित बैंक के पास लंबित, स्वीकृत या वितरित।

PM Vidyalaxmi ke liye online apply kaise kare?

pmvidyalaxmi.co.in पोर्टल पर अपने ईमेल और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें, सामान्य आवेदन फॉर्म भरें, तीन तक भागीदार बैंक चुनें, और प्रवेश पत्र, फीस संरचना व KYC दस्तावेज अपलोड करें। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026