Scheme Kosh

गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता (केएसबी)

संक्षिप्त जानकारी

यह केंद्रीय सैनिक बोर्ड योजना सशस्त्र बलों की युद्ध विधवाओं, युद्ध विकलांगों और आरोपणीय शांतिकाल हताहतों द्वारा लिए गए गृह-निर्माण ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति करती है, अधिकतम Rs 1,00,000 तक। यह सब्सिडी 5 वर्षों तक चलती है और सशस्त्र बल फ्लैग डे फंड से वित्त पोषित है। आवेदन जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से किए जाते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Nearest Zilla/Rajya Sainik Board; KSB Secretariat, RK Puram, New Delhi
Benefit
गृह-ऋण ब्याज का 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम Rs 1,00,000, 5 वर्षों तक
Maximum benefit
Rs 1,00,000 (interest subsidy)
How to apply
Offline through Zilla Sainik Board (recommended to KSB)
Helpline
Nearest Zilla/Rajya Sainik Board; KSB Secretariat, RK Puram, New Delhi

गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता योजना क्या है?

गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) की एक कल्याण योजना है। केएसबी और रक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, यह योजना सशस्त्र बल समुदाय के सबसे प्रभावित वर्गों — युद्ध विधवाएं, युद्ध-प्रभावित परिवार, युद्ध-विकलांग कार्मिक और आरोपणीय शांतिकाल हताहत — को घर के निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के एक हिस्से को सब्सिडी देकर राहत प्रदान करती है।

यह योजना सशस्त्र बल फ्लैग डे फंड (एएफएफडीएफ) से वित्त पोषित है, जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए केएसबी द्वारा बनाए रखा गया समर्पित फंड है। यह सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक सामान्य आवास ऋण योजना नहीं, बल्कि संकीर्ण रूप से लक्षित लाभ है।

लाभ कितना है?

केएसबी के अनुसार, यह योजना गृह-निर्माण ऋण पर लगाए गए 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति करती है, जो अधिकतम Rs 1,00,000 की सब्सिडी के अधीन है। सब्सिडी अधिकतम 5 वर्षों, या ऋण पूरी तरह चुका दिए जाने तक, जो भी पहले हो, दी जाती है।

लाभ वास्तव में चुकाए गए ब्याज पर गणना किया जाता है, यही कारण है कि आवेदक को बैंक प्रमाणपत्र और चुकाए गए ब्याज का विवरण जमा करना होता है। प्रतिपूर्ति आमतौर पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। चूंकि सीमा एक निश्चित Rs 1,00,000 है, एक बड़ा ऋण उस आंकड़े से अधिक अधिकतम सब्सिडी नहीं बढ़ाता।

पात्र ऋण बैंकों, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) और हडको से हैं। ऋण का उद्देश्य घर का निर्माण होना चाहिए।

केएसबी गृह ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?

आप इन श्रेणियों में से किसी एक (सभी रैंक) से संबंधित होने पर आवेदन कर सकते हैं:

  • युद्ध विधवाएं और युद्ध-प्रभावित परिवार
  • युद्ध-विकलांग सशस्त्र बल कार्मिक।
  • आरोपणीय शांतिकाल हताहत, यानी शांतिकाल में सैन्य सेवा से संबंधित हताहत।
  • आपने किसी पात्र ऋणदाता से गृह-निर्माण ऋण लिया है और नियमित रूप से चुका रहे हैं।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप एक सामान्य भूतपूर्व सैनिक या पेंशनभोगी हैं जो युद्ध-विधवा, युद्ध-विकलांग या आरोपणीय शांतिकाल हताहत श्रेणियों में नहीं आता। सामान्य भूतपूर्व सैनिक इस विशेष सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आपका ऋण घर बनाने के बजाय तैयार-निर्मित घर या फ्लैट खरीदने के लिए है, या स्वीकृत सूची के बाहर के किसी ऋणदाता से है।
  • ऋण नियमित रूप से नहीं चुकाया जा रहा है, क्योंकि नियमित पुनर्भुगतान की पुष्टि करने वाला बैंक प्रमाणपत्र एक अनिवार्य शर्त है।

यह योजना जानबूझकर सीमित है, इसलिए डिस्चार्ज बुक और हताहत/विकलांगता दस्तावेजों द्वारा समर्थित योग्य स्थिति ही मुख्य पात्रता परीक्षण है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज अनिवार्य टिप्पणी
भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र (सत्यापित) हां सेवा और श्रेणी स्थापित करता है
डिस्चार्ज बुक (सत्यापित) हां सेवा और डिस्चार्ज/हताहत के आधार की पुष्टि करता है
नियमित पुनर्भुगतान का बैंक प्रमाणपत्र हां आवास ऋण के चुकाए जाने की पुष्टि करता है
वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज का विवरण हां सब्सिडी भुगतान किए गए ब्याज पर गणना की जाती है
हताहत / विकलांगता प्रमाण हां योग्य युद्ध-विधवा / विकलांग / शांतिकाल हताहत स्थिति का प्रमाण

गृह ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

यह योजना सैनिक बोर्ड नेटवर्क के माध्यम से ऑफलाइन प्रशासित की जाती है। कोई स्व-सेवा ऑनलाइन अनुदान नहीं है; जिला सैनिक बोर्ड मामले की पुष्टि करता है और आगे भेजता है। चरण हैं:

  1. अपने निकटतम जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  2. अपनी व्यक्तिगत, सेवा और बैंक जानकारी के साथ, और गृह-निर्माण ऋण के विवरण के साथ फॉर्म भरें।
  3. सहायक दस्तावेज संलग्न करें: सत्यापित ईएसएम पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, हताहत/विकलांगता प्रमाण, नियमित पुनर्भुगतान का बैंक प्रमाणपत्र और वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज का विवरण।
  4. जिला सैनिक बोर्ड को आवेदन जमा करें, जो आपकी पात्रता की पुष्टि करता है और मामले को केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) को अनुशंसित करता है
  5. केएसबी मामले को संसाधित और स्वीकृत करता है, जिसके बाद ब्याज सब्सिडी आमतौर पर 5 वर्षों तक छमाही आधार पर आपके बैंक खाते में जारी की जाती है।

आपको सब्सिडी अवधि के दौरान अपना ऋण खाता और पुनर्भुगतान रिकॉर्ड चालू रखना चाहिए, क्योंकि भुगतान हर अवधि में वास्तव में चुकाए गए ब्याज के विरुद्ध किया जाता है।

सहायता कहां से प्राप्त करें

यह योजना रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रशासित है, और स्थानीय इंटरफेस आपका जिला सैनिक बोर्ड / राज्य सैनिक बोर्ड है। केएसबी कल्याण योजनाओं और संपर्क विवरण के लिए आधिकारिक पोर्टल ksb.gov.in है। चूंकि यह एक लक्षित एएफएफडीएफ-वित्त पोषित कल्याण लाभ है, आवेदकों को आवेदन करने से पहले अपने जिला सैनिक बोर्ड से वर्तमान फॉर्म, सीमा और दस्तावेज की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि केएसबी द्वारा कल्याण योजना के मानदंड समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

यह योजना एक छोटे, विशिष्ट समूह की सेवा करती है। सामान्य भूतपूर्व सैनिक जो आवास वित्त चाहते हैं, उन्हें इस एएफएफडीएफ ब्याज सब्सिडी के बजाय व्यापक भूतपूर्व सैनिक कल्याण और डीजीआर पुनर्वास चैनलों को देखना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

Ex-Servicemen Identity Card (attested copy)
Establishes armed forces service and category.
Discharge Book (attested copy)
Confirms service record and grounds of discharge/casualty.
Bank certificate of loan repayment
Certifies that the housing loan is being repaid regularly.
Statement of actual interest paid
The subsidy is calculated on interest actually paid to the lending institution.
Casualty / disability documentation
Proof of war-widow, war-disabled or attributable peace-time casualty status.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केएसबी गृह ऋण ब्याज सब्सिडी योजना कितनी ब्याज सब्सिडी देती है?

यह योजना गृह-निर्माण ऋण पर चुकाए गए ब्याज का 50% प्रतिपूर्ति करती है, अधिकतम Rs 1,00,000 की सब्सिडी सीमा के अधीन। लाभ अधिकतम 5 वर्षों या ऋण पूरी तरह चुका दिए जाने तक, जो भी पहले हो, दिया जाता है, और यह सशस्त्र बल फ्लैग डे फंड से वित्त पोषित है।

केएसबी गृह ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?

केवल सशस्त्र बलों की युद्ध विधवाएं, युद्ध-प्रभावित परिवार, युद्ध-विकलांग कार्मिक और आरोपणीय शांतिकाल हताहत (सभी रैंक) पात्र हैं। इन विशिष्ट श्रेणियों में न आने वाले सामान्य भूतपूर्व सैनिक आवेदन नहीं कर सकते। ऋण घर के निर्माण के लिए होना चाहिए।

किन ऋणदाताओं के ऋण योग्य हैं?

बैंकों, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) और हडको से लिए गए गृह ऋण योग्य हैं। ऋण घर के निर्माण के लिए होना चाहिए और नियमित रूप से चुकाया जा रहा होना चाहिए, जैसा उधार देने वाली संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

मैं इस ब्याज सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करूं?

आवेदन अपने निकटतम जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ऑफलाइन किए जाते हैं, जो मामले की पुष्टि कर केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) को स्वीकृति के लिए अनुशंसा करता है। आप अपने ईएसएम पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, बैंक प्रमाणपत्र और ब्याज विवरण के साथ आवेदन जमा करते हैं।

सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाता है?

ब्याज सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरण के रूप में जारी की जाती है, आमतौर पर वास्तविक भुगतान किए गए ब्याज के विरुद्ध छमाही आधार पर, 5 वर्षों तक। ऋण चुक जाने या 5 वर्ष की सीमा पूरी होने पर, जो भी पहले हो, भुगतान बंद हो जाता है।

क्या एक सामान्य सेवानिवृत्त सैनिक फ्लैट खरीदने के लिए इस योजना का उपयोग कर सकता है?

नहीं। यह योजना युद्ध विधवा, युद्ध-विकलांग और आरोपणीय शांतिकाल हताहत मामलों तक सीमित है, और यह घर के निर्माण का समर्थन करती है। इनमें से किसी योग्य स्थिति के बिना एक सामान्य पेंशनभोगी पात्र नहीं है, और तैयार फ्लैट की खरीद निर्माण-ऋण के उद्देश्य से बाहर है।

सब्सिडी की स्थिति कैसे जांचें?

चूंकि मामला आपके जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आगे बढ़ता है, अपनी सब्सिडी की स्वीकृति या भुगतान की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले वहीं संपर्क करें। केएसबी सचिवालय से भी ksb.gov.in के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है।

संबंधित योजनाएं (Loans & Financial Services)

Ministry Of Defence की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026

गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता (केएसबी): पात्रता, लाभ और आवेदन कैसे करें | Scheme Kosh