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केरा सुरक्षा बीमा योजना

संक्षिप्त जानकारी

केरा सुरक्षा बीमा योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत 1981 में स्थापित निकाय नारियल विकास बोर्ड की एक बीमा पहल है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उतरने वाले उच्च-जोखिम काम करने वाले नारियल पेड़ चढ़ने वालों और फल तोड़ने वालों को व्यक्तिगत-दुर्घटना कवर देती है। इच्छुक चढ़ने वाले नारियल विकास बोर्ड और उसके राज्य केंद्रों के जरिए आवेदन करते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Contact the Coconut Development Board or its nearest State Centre (see coconutboard.gov.in)
Benefit
नारियल पेड़ चढ़ने वालों/फल तोड़ने वालों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर
Maximum benefit
Coverage amount is set by the Coconut Development Board; confirm current terms with the Board
How to apply
Through the Coconut Development Board and its State/Regional Centres
Helpline
Contact the Coconut Development Board or its nearest State Centre (see coconutboard.gov.in)

केरा सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

केरा सुरक्षा बीमा योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत 1981 में स्थापित एक सांविधिक निकाय नारियल विकास बोर्ड (CDB) द्वारा प्रशासित एक बीमा योजना है। इस योजना को नारियल के पेड़ पर चढ़ने वालों और फल तोड़ने वालों को व्यक्तिगत-दुर्घटना सुरक्षा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे मजदूर जो फसल तोड़ने के लिए ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हैं, जो नारियल अर्थव्यवस्था के अधिक खतरनाक कामों में से एक है।

नारियल विकास बोर्ड का जनादेश नारियल क्षेत्र का समग्र विकास है, और यह उत्पादकों तथा नारियल के बगीचों की सेवा करने वाले चढ़ने वालों के लिए कई प्रशिक्षण और सहायता गतिविधियां चलाता है। केरा सुरक्षा इस कल्याण-उन्मुख काम में फिट बैठती है: चढ़ने वालों को दुर्घटनाओं के खिलाफ बीमा देकर, बोर्ड का लक्ष्य उस समूह की रक्षा करना है जिसका रोजमर्रा का काम चोट या मृत्यु के वास्तविक जोखिम को वहन करता है, और नारियल चढ़ने को एक अधिक सुरक्षित आजीविका बनाना है।

सत्यापन पर एक टिप्पणी: इस गाइड को तैयार करते समय इस योजना के लिए नारियल विकास बोर्ड के आधिकारिक पेज प्राप्त नहीं किए जा सके (बोर्ड की साइट ने स्वचालित पहुंच को सुरक्षा-प्रमाणपत्र त्रुटियां लौटाईं)। नतीजतन, यह गाइड योजना के उद्देश्य और प्रशासनिक निकाय का वर्णन करती है, जो स्थापित हैं, लेकिन विशिष्ट बीमित राशि, प्रीमियम या आयु सीमा नहीं बताती। भरोसा करने से पहले उन आंकड़ों की सीधे नारियल विकास बोर्ड से पुष्टि करनी चाहिए।

केरा सुरक्षा बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप एक नारियल पेड़ चढ़ने वाले या फल तोड़ने वाले के रूप में काम करते हैं, वह व्यवसाय जिसके इर्द-गिर्द यह योजना बनी है।
  • आप नारियल विकास बोर्ड की नामांकन शर्तों को पूरा करते हैं, जिनमें आमतौर पर एक सक्रिय चढ़ने वाला होना (अक्सर बोर्ड के चढ़ने वाले कार्यक्रम से प्रशिक्षित) और एक निर्धारित आयु सीमा के भीतर होना शामिल है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप नारियल चढ़ने/फल तोड़ने में लगे नहीं हैं। यह एक व्यवसाय-विशिष्ट दुर्घटना कवर है, कोई सामान्य सार्वजनिक बीमा नहीं।
  • आप बोर्ड की पात्रता शर्तों से बाहर हैं, जैसे कवर के लिए इसकी आयु सीमा।

क्योंकि सटीक पात्रता नियम नारियल विकास बोर्ड और उसके बीमाकर्ता द्वारा तय होते हैं, बोर्ड का राज्य/क्षेत्रीय केंद्र इस बात पर अधिकृत है कि कोई विशेष चढ़ने वाला पात्र है या नहीं।

कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
पहचान प्रमाण (आधार) हां नामांकन और चढ़ने वाले की पहचान
नारियल चढ़ने वाले के रूप में काम का प्रमाण हां चढ़ने/फल तोड़ने में लगे होने का प्रमाण; बोर्ड का प्रशिक्षण अक्सर आधार होता है
बैंक खाता पासबुक हां बीमित या नामिती को दावा निपटान के लिए
नामिती विवरण हां मृत्यु-लाभ घटक के लिए
आयु प्रमाण नहीं जहां कवर पर आयु सीमा लागू होती है

केरा सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें

कोई गुमनाम सार्वजनिक साइनअप नहीं है; नामांकन नारियल विकास बोर्ड अपने केंद्रों के जरिए संभालता है। इन चरणों का पालन करें:

  1. अपने नारियल-उत्पादक राज्य में नारियल विकास बोर्ड या उसके नजदीकी राज्य/क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें और चढ़ने वालों के लिए केरा सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकन के बारे में पूछें।
  2. वर्तमान शर्तों की पुष्टि करें, बीमित राशि, कोई प्रीमियम, आयु सीमा और कवर की गई घटनाएं — सीधे बोर्ड से, क्योंकि ये बोर्ड और उसके बीमाकर्ता द्वारा तय होती हैं।
  3. अपने दस्तावेज़ प्रदान करें; पहचान प्रमाण, यह प्रमाण कि आप नारियल चढ़ने वाले/फल तोड़ने वाले के रूप में काम करते हैं, बैंक विवरण और नामिती विवरण।
  4. बोर्ड के केंद्र के साथ नामांकन पूरा करें और नामांकन/पॉलिसी पावती सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी भी दुर्घटना दावे के लिए इसकी जरूरत होगी।
  5. दुर्घटना की स्थिति में, बीमित व्यक्ति (या मृत्यु की स्थिति में नामिती) आवश्यक चिकित्सा/दुर्घटना रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के केंद्र के जरिए दावा दायर करता है।

मदद कहां से लें

नारियल विकास बोर्ड अपनी आधिकारिक पोर्टल coconutboard.gov.in पर अपनी योजनाएं और संपर्क विवरण प्रकाशित करता है और नारियल-उत्पादक राज्यों में राज्य व क्षेत्रीय केंद्र संचालित करता है। केरा सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए; वर्तमान कवरेज, प्रीमियम, पात्रता और नामांकन या दावा कैसे करें। बोर्ड और उसके केंद्र सही संपर्क बिंदु हैं। क्योंकि इस गाइड के लिए वर्तमान आंकड़े स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए जा सके, बोर्ड के अपने संचार को प्रामाणिक स्रोत मानें, और किसी भी बिचौलिये को भुगतान न करें जो शुल्क के बदले आपको नामांकित करने का दावा करे।

संपादकीय टिप्पणी: यह एक विशिष्ट योजना है जिसके लिए ऑनलाइन उपलब्ध प्रकाशित सामग्री सीमित है। पाठकों को सीधे नारियल विकास बोर्ड से विवरण की पुष्टि करना बेहतर हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Identity proof (Aadhaar)
For enrolment and identification of the climber.
Proof of work as a coconut climber
Evidence of engagement in coconut climbing/harvesting; training under the Board's climber programme is often the basis.
Bank account passbook
For any claim settlement to the insured or nominee.
Nominee details
Nominee for the death-benefit component of the accident cover.
Age proofoptional
Insurance eligibility is usually limited to a defined age band; confirm with the Board.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केरा सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

केरा सुरक्षा बीमा योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत नारियल विकास बोर्ड द्वारा चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़ने वालों और फल तोड़ने वालों को व्यक्तिगत-दुर्घटना सुरक्षा देती है। क्योंकि ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना खतरनाक है, इस योजना का उद्देश्य चढ़ने वाले और उसके परिवार को दुर्घटनाओं से बचाना है।

यह योजना किनके लिए है?

यह योजना नारियल पेड़ चढ़ने वालों और फल तोड़ने वालों के लिए है — वे मजदूर जो नारियल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं, जो शारीरिक रूप से जोखिम भरा काम है। नारियल विकास बोर्ड, जो चढ़ने वालों को प्रशिक्षित करता है, प्रशासनिक निकाय है, इसलिए प्रशिक्षित चढ़ने वाले मुख्य समूह हैं जिन्हें कवर मिलता है।

केरा सुरक्षा बीमा योजना कौन सा निकाय चलाता है?

यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत 1981 में स्थापित एक सांविधिक निकाय, नारियल विकास बोर्ड (CDB) चलाता है। बोर्ड अपने मुख्यालय और नारियल-उत्पादक राज्यों में अपने राज्य व क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए काम करता है।

मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन करूं?

नारियल विकास बोर्ड या उसके नजदीकी राज्य/क्षेत्रीय केंद्र के जरिए आवेदन करें, जो नारियल चढ़ने वालों के नामांकन को संभालता है। बोर्ड सत्यापित करता है कि आवेदक नारियल चढ़ने के काम में लगा है और उसे दुर्घटना कवर के लिए नामांकित करता है; वर्तमान नामांकन प्रक्रिया बोर्ड से पुष्टि करें।

यह योजना कितना कवर देती है?

कवरेज राशि और प्रीमियम नारियल विकास बोर्ड और उसके बीमाकर्ता द्वारा तय किए जाते हैं। क्योंकि इस गाइड के लिए आधिकारिक योजना पेज सत्यापित नहीं हो सका, यहां कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं दिया गया है; नामांकन से पहले वर्तमान बीमित राशि और किसी भी प्रीमियम की सीधे नारियल विकास बोर्ड से पुष्टि करें।

इस योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

जो लोग नारियल चढ़ने या फल तोड़ने के काम में नहीं लगे हैं, वे इस व्यवसाय-विशिष्ट दुर्घटना कवर के इच्छित लाभार्थी नहीं हैं। बोर्ड की परिभाषित पात्रता से बाहर के आवेदक — उदाहरण के लिए इसकी आयु सीमा से बाहर — भी पात्र नहीं हैं; नारियल विकास बोर्ड सटीक शर्तें तय करता है।

Kera Suraksha insurance ke liye apply/registration kaise kare?

कोई गुमनाम ऑनलाइन साइनअप नहीं है। अपने नारियल-उत्पादक राज्य में नारियल विकास बोर्ड या उसके नजदीकी राज्य/क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें, चढ़ने वालों के लिए योजना के तहत नामांकन के बारे में पूछें, और पहचान प्रमाण, कार्य-प्रमाण, बैंक व नामिती विवरण जमा कर नामांकन पूरा करें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026

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