कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक योजना है जो किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी देती है — सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए आमतौर पर 40% और SC, ST, छोटे, सीमांत व महिला किसानों के लिए 50%। agrimachinery.nic.in के DBT पोर्टल पर आवेदन करें।
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) क्या है?
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मंत्रालय के यंत्रीकरण पोर्टल के अनुसार, SMAM का उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को छोटे और सीमांत किसानों तथा उन क्षेत्रों और फसलों तक पहुंचाना है जहां यंत्रीकरण अभी भी कम है, मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी देकर और साझा स्वामित्व मॉडल को बढ़ावा देकर।
SMAM महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के अधिकांश किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके लिए ट्रैक्टर या स्व-चालित मशीन को पूरी तरह से खरीदना वहन योग्य नहीं है। यह योजना इसे दो तरीकों से हल करती है: किसान द्वारा मशीन खरीदने पर पूंजी सब्सिडी, और मशीनरी किराए पर देने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) व फार्म मशीनरी बैंक के लिए समर्थन, ताकि छोटे से छोटा किसान भी एक सीज़न के लिए इसका उपयोग कर सके।
मुख्य घटक
- ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्व-चालित मशीनरी, और उपकरणों व फसल-कटाई के बाद के उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला पर व्यक्तिगत स्वामित्व सब्सिडी।
- कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक; सब्सिडी प्राप्त सुविधाएं जो मशीनरी की मालिक होती हैं और उसे किसानों को किराए पर देती हैं।
- सहकारी समितियों, FPO और उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले हाई-टेक, उच्च-मूल्य मशीनरी हब।
- बेहतर कृषि उपकरणों का प्रशिक्षण और प्रदर्शन।
SMAM कितनी सब्सिडी देती है?
SMAM परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तिगत-स्वामित्व सब्सिडी मशीन की लागत के प्रतिशत के रूप में, एक मशीन-वार सीमा के अधीन दी जाती है। प्रकाशित पैटर्न आमतौर पर है:
- सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 40%।
- SC, ST, छोटे, सीमांत और महिला किसानों के लिए 50%।
हर मशीन के लिए रुपये की सीमा अलग होती है, एक पावर वीडर, एक रोटावेटर, एक कंबाइन हार्वेस्टर और एक ट्रैक्टर की अपनी अपनी सीमा होती है। क्योंकि ये सीमाएं समय-समय पर संशोधित होती हैं और श्रेणी व अश्वशक्ति के अनुसार बदलती हैं, किसी विशिष्ट मशीन के लिए सटीक आंकड़ा मान लेने के बजाय DBT पोर्टल (agrimachinery.nic.in) पर सब्सिडी कैलकुलेटर से पढ़ना चाहिए। CHC, फार्म मशीनरी बैंक और हाई-टेक हब के लिए सब्सिडी निर्धारित सीमाओं तक परियोजना लागत पर गणना की जाती है।
अपनी खरीद के लिए किसी भी एक प्रतिशत को अंतिम न मानें: ऑर्डर देने से पहले पोर्टल कैलकुलेटर पर या अपने ब्लॉक/जिला कृषि अधिकारी से श्रेणी दर और मशीन सीमा की पुष्टि करें।
SMAM के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप हैं:
- एक व्यक्तिगत किसान। उच्च 50% दर SC, ST, छोटे, सीमांत और महिला किसानों पर लागू होती है, और सामान्य दर अन्यों पर।
- साझा मशीनरी स्थापित करने वाला किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO) या पंचायत।
- कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने वाला उद्यमी।
आप व्यक्तिगत सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप भूमि पर खेती नहीं करते या भूमिधारण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते (व्यक्तिगत-स्वामित्व घटक के लिए)।
- आपने पहले से अपने राज्य द्वारा निर्धारित कूलिंग-ऑफ अवधि के भीतर उसी श्रेणी की मशीन पर सब्सिडी ली है।
- मशीनरी या डीलर राज्य की स्वीकृत सूची में empanelled नहीं है।
चूंकि SMAM राज्य कृषि विभागों द्वारा लागू की जाती है, राज्य अपनी शर्तें जोड़ सकते हैं — जैसे प्रति किसान प्रति वर्ष एक मशीन की सीमा या लक्ष्य सीमित होने पर छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिकता।
SMAM के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | पंजीकरण और DBT के लिए |
| बैंक पासबुक | हां | सब्सिडी के लिए आधार-लिंक्ड खाता |
| भूमि रिकॉर्ड | हां | भूमिधारण प्रमाण; छोटे/सीमांत का दर्जा |
| जाति प्रमाण पत्र | केवल SC/ST दर के लिए | उच्च 50% सब्सिडी का दावा करने के लिए |
| मशीनरी कोटेशन/इनवॉइस | हां | empanelled डीलर से |
SMAM के लिए आवेदन कैसे करें (SMAM online apply kaise kare)
- agrimachinery.nic.in पर DBT कृषि यंत्रीकरण पोर्टल खोलें और जांचें कि क्या वर्तमान वर्ष के लिए आपके राज्य की आवेदन विंडो खुली है।
- अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण का उपयोग करके किसान के रूप में पंजीकरण करें, और OTP सत्यापन पूरा करें।
- पोर्टल पर सूची से खरीदने के लिए मशीनरी चुनें और अपनी श्रेणी के लिए लागू दर और सीमा देखने के लिए सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करें।
- अपने भूमि रिकॉर्ड के साथ, और यदि SC/ST दर का दावा कर रहे हैं तो अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन जमा करें; आवेदन आईडी नोट करें।
- स्वीकृति के बाद किसी empanelled डीलर से मशीन खरीदें और इनवॉइस अपलोड करें, फिर राज्य कृषि विभाग को खरीद सत्यापित करने दें: अक्सर एक भौतिक निरीक्षण के साथ, इससे पहले कि सब्सिडी DBT द्वारा आपके बैंक खाते में जारी की जाए।
आवेदन विंडो राज्य के लक्ष्यों के विरुद्ध जल्दी भर जाती है, इसलिए एक बार आपके राज्य का पोर्टल खुलने पर जल्दी आवेदन करें।
सहायता और समर्थन कहां प्राप्त करें
- DBT पोर्टल: agrimachinery.nic.in
- यंत्रीकरण प्रभाग: farmech.dac.gov.in
- हेल्पडेस्क ईमेल: support-agrimech@gov.in
ज़मीनी सहायता, अपनी पात्रता श्रेणी की जांच, empanelled डीलर सूची और वर्तमान मशीन सीमाओं के लिए, अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें, जो राज्य की ओर से स्थानीय स्तर पर SMAM को लागू करता है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
SMAM कृषि मशीनरी पर कितनी सब्सिडी देती है?
SMAM ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्व-चालित और अन्य कृषि मशीनरी की खरीद पर पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। SMAM परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए सब्सिडी आमतौर पर लागत का 40% और SC, ST, छोटे, सीमांत व महिला किसानों के लिए 50% है, जो DBT पोर्टल पर दिखाई गई मशीन-वार सीमा के अधीन है।
SMAM सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, पंचायत और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले उद्यमी SMAM के तहत आवेदन कर सकते हैं। 50% की उच्च दर SC, ST, छोटे, सीमांत और महिला किसानों पर लागू होती है।
SMAM के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने आधार और बैंक विवरण के साथ agrimachinery.nic.in पर DBT कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करें, वह मशीनरी चुनें जो आप चाहते हैं, और अपने राज्य द्वारा हर वर्ष खोली गई विंडो के दौरान आवेदन जमा करें। आपका राज्य कृषि विभाग सब्सिडी जारी करने से पहले दावे को सत्यापित करता है।
क्या मैं SMAM सब्सिडी से ट्रैक्टर खरीद सकता हूं?
हां। एक निर्दिष्ट अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर SMAM के व्यक्तिगत-स्वामित्व घटक के तहत कवर होते हैं, जिसमें सब्सिडी परिचालन दिशानिर्देशों में मशीन-वार सीमा के अनुसार सीमित है। किसी विशेष मॉडल के लिए सटीक सीमा agrimachinery.nic.in पर सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दिखाई जाती है।
SMAM के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है?
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) एक ऐसी सुविधा है जो कृषि मशीनरी का मालिक होती है और उसे उन किसानों को किराए पर देती है जो अपनी मशीनरी खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। SMAM CHC और फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना को सब्सिडी देती है ताकि यंत्रीकरण किराए के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच सके।
क्या SMAM मेरे राज्य में उपलब्ध है?
SMAM एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य कृषि विभागों द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए उपलब्धता और आवेदन विंडो राज्य के अनुसार अलग होती है। agrimachinery.nic.in पर DBT पोर्टल दिखाता है कि किन राज्यों ने आवेदन खोले हैं और वर्तमान वर्ष के लिए तय किए गए लक्ष्य क्या हैं।
SMAM आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
agrimachinery.nic.in पर अपने किसान लॉगिन में साइन इन करें और आवेदन डैशबोर्ड में स्वीकृति, सत्यापन और सब्सिडी वितरण की स्थिति देखें। किसी भी समस्या के लिए अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
SMAM सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें, चरण-दर-चरण?
1) agrimachinery.nic.in पर पोर्टल खोलें और अपने राज्य की विंडो जांचें। 2) आधार, मोबाइल और बैंक विवरण से पंजीकरण करें। 3) मशीनरी चुनें और सब्सिडी कैलकुलेटर से दर देखें। 4) भूमि रिकॉर्ड (और लागू होने पर जाति प्रमाण पत्र) के साथ आवेदन जमा करें। 5) empanelled डीलर से मशीन खरीदें और इनवॉइस अपलोड करें; सत्यापन के बाद सब्सिडी DBT से बैंक खाते में आती है।
SMAM ke liye online apply kaise kare?
अपने आधार और बैंक विवरण के साथ agrimachinery.nic.in पर DBT कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करें, मशीनरी चुनें, और अपने राज्य द्वारा हर वर्ष खोली गई विंडो के दौरान आवेदन जमा करें।
SMAM subsidy ka status kaise check kare?
agrimachinery.nic.in पर अपने किसान लॉगिन में साइन इन करें और आवेदन डैशबोर्ड में स्वीकृति, सत्यापन और सब्सिडी वितरण की स्थिति देखें, या अपने ब्लॉक/जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
संबंधित योजनाएं (कृषि एवं किसान कल्याण)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
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- 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना (2021-22 से 2025-26)
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Ministry of Agriculture and Farmers Welfare की अन्य योजनाएं
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- RKVY मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता - गांव स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
- आईसीएआर एमेरिटस वैज्ञानिक योजना
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- केरा सुरक्षा बीमा योजना
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) छात्रवृत्ति
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