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RMEWF पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता

संक्षिप्त जानकारी

RMEWF पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की एक योजना है जो हवलदार और उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिकों को प्रति बच्चा 1,000 रुपये प्रति माह देती है। यह दो बच्चों तक स्नातक तक और विधवाओं के लिए स्नातकोत्तर तक कवर करती है। अपने जिला सैनिक बोर्ड को KSB पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Kendriya Sainik Board, New Delhi (see ksb.gov.in Contact Us)
Benefit
प्रति बच्चा प्रति माह 1,000 रुपये, अधिकतम दो बच्चों तक
Maximum benefit
Rs 1,000 per child per month
How to apply
Online through Zila Sainik Board (ksb.gov.in)
Helpline
Kendriya Sainik Board, New Delhi (see ksb.gov.in Contact Us)

RMEWF शिक्षा सहायता योजना क्या है?

RMEWF पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) का एक कल्याणकारी अनुदान है। इसे राक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष (RMEWF) से वित्त पोषित किया जाता है। KSB पोर्टल के अनुसार, यह योजना हवलदार रैंक और उससे नीचे के पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और उनकी विधवाओं की उच्च शिक्षा की ओर मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस अनुदान का उद्देश्य गैर-कमीशंड रैंकों के परिवारों और उनकी विधवाओं के लिए स्कूली शिक्षा और स्नातक की लागत को आसान बनाना है, जिनके पास अक्सर सीमित साधन होते हैं। यह एक लक्षित कल्याणकारी योजना है, कोई सार्वभौमिक छात्रवृत्ति नहीं, यह हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों तक सीमित है।

यह योजना कितना भुगतान करती है?

KSB पोर्टल के अनुसार:

  • सहायता प्रति बच्चा प्रति माह 1,000 रुपये है।
  • यह प्रति पूर्व सैनिक अधिकतम दो बच्चों को कवर करती है।
  • बच्चों के लिए यह स्नातक की डिग्री तक चलती है; विधवाओं के लिए यह स्नातकोत्तर डिग्री तक बढ़ती है।
  • दर अक्टूबर 2011 में अंतिम बार संशोधित की गई थी।

यह अनुदान इस विशेष योजना के तहत पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए लागू नहीं है।

RMEWF शिक्षा सहायता के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप हवलदार या समकक्ष और उससे नीचे रैंक के पूर्व सैनिक हैं, या ऐसे पूर्व सैनिक की विधवा या आश्रित बच्चे हैं।
  • बच्चा कक्षा 1 से 12 या स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में है, या, विधवा के लिए, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में है।
  • आपको पहले से किसी राज्य सरकार या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या इसी तरह का लाभ नहीं मिलता।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • पूर्व सैनिक हवलदार से ऊपर के रैंक का है, अधिकारी और उच्चतर रैंक इस अनुदान के तहत पात्र नहीं हैं।
  • आपको पहले से किसी राज्य या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या इसी तरह का लाभ मिलता है।
  • तीसरे या उसके बाद के बच्चे के लिए दावा किया जा रहा है (जुड़वां प्रावधान को छोड़कर)।
  • आवेदन शैक्षणिक वर्ष पूरा होने से एक वर्ष से अधिक पुराना है।

बच्चों की संख्या: अधिकतम दो बच्चे कवर होते हैं। यदि दूसरा और तीसरा बच्चा जुड़वां हैं, तो पहले बच्चे के साथ तीनों को कवर किया जा सकता है।

कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
सेवा दस्तावेज़ / डिस्चार्ज बुक हां व्यक्तिगत, सेवा और परिवार से जुड़े पृष्ठ
ESM / विधवा पहचान पत्र हां जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी
बच्चे की मार्कशीट / प्रगति रिपोर्ट हां पूरे किए गए शैक्षणिक वर्ष का प्रमाण
बच्चों को सूचीबद्ध करने वाला भाग-II आदेश हां बच्चों के नाम दर्शाने वाला सेवा रिकॉर्ड
स्व-प्रमाणन हां राज्य/नियोक्ता से शिक्षा भत्ता न लेने की घोषणा
बैंक विवरण और आधार हां IFSC कोड वाला बैंक खाता, साथ में आधार

RMEWF शिक्षा सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

  1. एक पूर्व सैनिक या विधवा के रूप में KSB वेब पोर्टल (ksb.gov.in) पर पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
  2. शिक्षा सहायता योजना के तहत अपने जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) को ऑनलाइन आवेदन करें।
  3. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन करते हैं।
  4. सत्यापित मामला राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से KSB सचिवालय को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाता है।
  5. अनुमोदन पर, सहायता आपके बैंक खाते में जमा की जाती है।
  6. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के बाद फिर से आवेदन करें। सहायता वर्ष-दर-वर्ष दावा की जाती है, और एक वर्ष से पुराने मामले स्वीकार नहीं किए जाते।

आवेदन क्यों अस्वीकार होते हैं

  • हवलदार से ऊपर का रैंक — इस अनुदान के दायरे से बाहर।
  • पहले से किसी राज्य या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता प्राप्त करना।
  • बिना जुड़वां प्रावधान के तीसरे बच्चे का दावा करना।
  • देरी: शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के एक वर्ष से अधिक बाद आवेदन करना।
  • अधूरे दस्तावेज़, जैसे भाग-II आदेश या मार्कशीट का गायब होना।

मदद और संपर्क

  • पोर्टल: ksb.gov.in (Education of Children/Widows of ESM)
  • इसके माध्यम से आवेदन करें: अपना निकटतम जिला सैनिक बोर्ड और इसके जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
  • सचिवालय: केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, RK पुरम, नई दिल्ली: वर्तमान नंबरों के लिए ksb.gov.in के Contact Us पेज देखें।

चूंकि यह योजना स्थानीय रूप से जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से प्रशासित होती है, पात्रता प्रश्नों और आवेदन में मदद के लिए ZSWO पहला संपर्क बिंदु है।

आवश्यक दस्तावेज़

Service document / discharge book
Personal, service and family particulars pages of the ex-serviceman.
ESM / widow identity card
Ex-servicemen or widow identity card issued by the Zila Sainik Board.
Child's marksheet / progress card
Proof of the child's academic year completed.
Part-II Order listing children
Service record entry showing the children's names.
Self-certification
Declaration that no education allowance is received from a state or employer.
Bank details and Aadhaar
Bank account with IFSC code and Aadhaar for disbursement.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RMEWF शिक्षा योजना कितना भुगतान करती है?

यह योजना प्रति बच्चा 1,000 रुपये प्रति माह देती है। यह प्रति पूर्व सैनिक अधिकतम दो बच्चों को कवर करती है, स्कूल से लेकर स्नातक की डिग्री तक, और विधवाओं के लिए स्नातकोत्तर डिग्री तक। राशि अंतिम बार अक्टूबर 2011 में संशोधित की गई थी।

RMEWF शिक्षा सहायता के लिए कौन पात्र है?

हवलदार या समकक्ष और उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक, और उनकी विधवाएं व आश्रित बच्चे। आवेदक को पहले से किसी राज्य सरकार या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या इसी तरह का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

कितने बच्चे कवर होते हैं?

अधिकतम दो बच्चे कवर होते हैं। यदि दूसरा और तीसरा बच्चा जुड़वां हैं, तो पहले बच्चे के साथ तीनों को एक विशेष प्रावधान के तहत कवर किया जा सकता है।

कौन-से पाठ्यक्रम कवर होते हैं?

बच्चों के लिए स्कूल कक्षा 1 से 12 और स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, और विधवाओं के लिए स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम कवर होते हैं। इस विशेष अनुदान के तहत पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं है।

इस योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

हवलदार से ऊपर के रैंक के अधिकारी और कर्मी इस अनुदान के तहत पात्र नहीं हैं। जो आवेदक पहले से किसी राज्य सरकार या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या इसी तरह का लाभ लेते हैं, और शैक्षणिक वर्ष पूरा होने की एक वर्ष से पुरानी अर्जियां भी स्वीकार नहीं की जातीं।

RMEWF शिक्षा सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?

KSB वेब पोर्टल में लॉगिन करें और अपने जिला सैनिक बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन करें। ZSWO मामले को सत्यापित करता है और अनुमोदन के लिए राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से KSB सचिवालय को अग्रेषित करता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के बाद आवेदन करें।

मुझे कितनी बार आवेदन करने की आवश्यकता है?

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के सफल समापन के बाद आपको आवेदन करना आवश्यक है। शैक्षणिक वर्ष पूरा होने से एक वर्ष से अधिक पुराने मामले स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए हर वर्ष तुरंत आवेदन करें।

शिक्षा सहायता आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

KSB पोर्टल (ksb.gov.in) पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है, या अपने जिला सैनिक बोर्ड के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है।

RMEWF education scheme ke liye online apply kaise kare?

KSB वेब पोर्टल में लॉगिन करें और अपने जिला सैनिक बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन करें। ZSWO मामले को सत्यापित करता है और अनुमोदन के लिए राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से KSB सचिवालय को अग्रेषित करता है। हर शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के बाद आवेदन करें।

RMEWF education assistance ka status kaise check kare?

KSB पोर्टल (ksb.gov.in) पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है, या अपने जिला सैनिक बोर्ड के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है, जो मामले की प्रगति बता सकते हैं।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026