अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ESIC की एक योजना है जिसके तहत नौकरी गंवाने वाले बीमित कामगारों को औसत दैनिक मजदूरी के 50 प्रतिशत के बराबर बेरोज़गारी राहत अधिकतम 90 दिनों तक, जीवन में एक बार, दी जाती है। दावा 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद सीधे ESIC शाखा कार्यालय में दायर किया जाता है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा चलाई जाने वाली एक कल्याण योजना है। यह योजना नौकरी गंवाने वाले बीमित कामगारों को नकद राहत देती है, ताकि नई नौकरी की तलाश के दौरान बेरोज़गारी की अवधि कुछ आसान हो सके।
ESIC के अनुसार, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई 2018 को शुरू में पायलट आधार पर, ESI अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के तहत कवर कर्मचारियों के लिए राहत भुगतान के रूप में शुरू की गई थी। यह राहत अधिकतम 90 दिनों के लिए, जीवन में एक बार देय है, और इसकी दर पहले के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर औसत दैनिक कमाई के 50 प्रतिशत कर दी गई है।
राहत की राशि केवल आपके अंतिम प्राप्त वेतन पर आधारित नहीं है। ABVKY इसे आपकी पिछली चार अंशदान अवधियों में दर्ज औसत दैनिक कमाई के 50 प्रतिशत के रूप में गणना करती है, इसलिए लंबा और अधिक स्थिर अंशदान इतिहास रखने वाले कामगार को आमतौर पर अधिक स्थिर दैनिक दर मिलती है। चूंकि ESI अंशदान वर्ष दो अर्ध-वार्षिक अंशदान अवधियों (अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च) में चलता है, ये चार अवधियां मिलकर योजना द्वारा आवश्यक लगभग दो साल के बीमा योग्य रोजगार को कवर करती हैं।
मुख्य उद्देश्य
- अनैच्छिक बेरोज़गारी के दौरान बीमित कामगारों को अस्थायी नकद राहत देना।
- ESI अधिनियम के तहत कवर कामगारों को दोबारा रोजगार खोजने के दौरान सहारा देना।
- राहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाना।
मुख्य विशेषताएं
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ESIC द्वारा प्रशासित।
- जीवन में एक बार, अधिकतम 90 दिनों के लिए औसत दैनिक कमाई का 50 प्रतिशत राहत।
- 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि के बाद देय, और बेरोज़गारी के एक साल के भीतर दावा योग्य।
- ESIC द्वारा 30 जून 2027 तक बढ़ाई गई।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप ESI अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के तहत कवर बीमित व्यक्ति (IP) हैं।
- आप बेरोज़गार हो गए हैं और यह बेरोज़गारी अनैच्छिक है।
- बेरोज़गार होने से ठीक पहले आप कम-से-कम दो साल से बीमा योग्य रोजगार में थे।
- बेरोज़गार होने से ठीक पहले की चार लगातार अंशदान अवधियों में से हर एक में आपने कम-से-कम 78 दिनों का अंशदान दिया था, और आपके नियोक्ता ने वह अंशदान चुकाया था या चुकाने के लिए उत्तरदायी था।
- आपके पास आधार-लिंक्ड सक्रिय बैंक खाता है, क्योंकि राहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा होती है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आपकी बेरोज़गारी दुर्व्यवहार या दंड, अनुशासनात्मक आधार पर बर्खास्तगी या सेवा-समाप्ति के कारण हुई है।
- आप सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण बेरोज़गार हुए हैं।
- आपने लॉकआउट, गैर-कानूनी हड़ताल या स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने के कारण काम छोड़ा है।
- आपको ESI अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराया गया है।
- जिस अवधि के लिए राहत का दावा किया जा रहा है उस दौरान आप फिर से नियोजित हैं।
- आप ऊपर बताई गई अंशदान और बीमा योग्य रोजगार की शर्तें पूरी नहीं करते।
- आप जीवन में एक बार मिलने वाली अधिकतम 90 दिनों की ABVKY राहत पहले ही ले चुके हैं।
नौकरी जाने पर राहत अपने आप नहीं मिलती। बीमित व्यक्ति को दो साल के बीमा योग्य रोजगार और 78 दिनों के अंशदान इतिहास की शर्त पूरी करनी होगी, 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी होगी, और निर्धारित दावा दाखिल करना होगा। ESIC के अनुसार, दावा बेरोज़गारी की तारीख से एक साल के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए; इस अवधि के बाद जमा किया गया दावा रद्द हो जाता है।
ABVKY के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | पहचान सत्यापन के लिए, ESIC रिकॉर्ड से लिंक्ड |
| बीमित व्यक्ति/ESIC नंबर | हां | वह ESI बीमा नंबर जिसके तहत अंशदान जमा हुआ |
| बैंक खाता विवरण | हां | राहत सीधे खाते में जमा होती है |
| ABVKY दावा फॉर्म और शपथ-पत्र | हां | बेरोज़गारी की स्व-घोषणा वाला निर्धारित दावा फॉर्म |
| बेरोज़गारी का प्रमाण | हां | पात्र आधार पर रोजगार समाप्ति दिखाने वाले रिकॉर्ड |
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- पुष्टि करें कि आप पात्रता शर्तें पूरी करते हैं; बेरोज़गारी से पहले दो साल का बीमा योग्य रोजगार और चार लगातार अंशदान अवधियों में से हर एक में कम-से-कम 78 दिनों का अंशदान।
- बेरोज़गारी की तारीख से 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने तक इंतजार करें, इसके बाद राहत देय हो जाती है।
- अपने बीमित व्यक्ति (IP) नंबर से esic.gov.in पर ESIC कर्मचारी पोर्टल पर लॉगिन करें, और होम पेज पर ABVKY दावा निर्माण टैब खोलें।
- सिस्टम को आपके अंशदान और रोजगार इतिहास पर पात्रता जांच करने दें, फिर बेरोज़गारी की अवधि चुनें, "से" तारीख महीने की पहली और "तक" तारीख महीने का अंतिम दिन होती है।
- पोर्टल द्वारा तैयार किया गया पहले से भरा हुआ AB-1 दावा फॉर्म जनरेट करें, जिसमें आपकी शाखा के लिए फॉरवर्डिंग विवरण भी होता है।
- AB-1 फॉर्म को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र के रूप में प्रिंट करें, इसे नोटरीकृत व हस्ताक्षरित कराएं, और स्व-सत्यापित आधार की प्रति व बैंक पासबुक या रद्द चेक संलग्न करें।
- हस्ताक्षरित दावा और दस्तावेज़ अपने निर्धारित ESIC शाखा कार्यालय में जमा करें। यदि ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान दस्तावेज़ अपलोड नहीं हुए, तो प्रिंटआउट संलग्नकों के साथ शाखा में सौंपना होगा।
- शाखा कार्यालय आपके अंशदान इतिहास और रोजगार समाप्ति की पुष्टि करता है, और मंज़ूरी मिलने पर राहत केवल आपके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा होती है।
ABVKY का ऑफलाइन दावा कैसे करें
- अपना ESIC/IP नंबर, आधार, बैंक पासबुक और बेरोज़गारी का प्रमाण लेकर अपने निर्धारित ESIC शाखा कार्यालय जाएं।
- ABVKY दावा फॉर्म और बेरोज़गारी का शपथ-पत्र लें और भरें।
- 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद पूरा किया गया दावा शाखा कार्यालय में जमा करें।
- राहत मंज़ूर करने से पहले शाखा कार्यालय आपके अंशदान इतिहास और रोजगार समाप्ति की पुष्टि करता है।
ABVKY में कितना लाभ मिलता है?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बीमित व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी के 50 प्रतिशत के बराबर बेरोज़गारी राहत अधिकतम 90 दिनों के लिए देती है। ESIC के अनुसार, राहत की दर पहले के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत मजदूरी की गई है। यह राहत जीवन में एक बार मिलने वाला लाभ है; 90 दिनों की राहत का दावा करने के बाद, बीमित व्यक्ति दोबारा ABVKY का दावा नहीं कर सकता।
राहत केवल बेरोज़गारी की तारीख से 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद देय होती है, और यह सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाती है।
महत्वपूर्ण तारीखें और वैधता
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई 2018 को पायलट आधार पर शुरू की गई थी। इसके बाद से ESIC ने योजना को बढ़ाया है, और ESIC के अनुसार यह 30 जून 2027 तक उपलब्ध है। इस अवधि के भीतर बेरोज़गार होने वाले पात्र बीमित व्यक्ति 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद अपना दावा दाखिल कर सकते हैं।
ABVKY दावे खारिज होने के सामान्य कारण
- वर्जित आधारों पर बेरोज़गारी; दुर्व्यवहार, अनुशासनात्मक बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, लॉकआउट, गैर-कानूनी हड़ताल या ESI अधिनियम के तहत आपराधिक दोषसिद्धि।
- अपर्याप्त अंशदान इतिहास: चार लगातार अंशदान अवधियों में से किसी में 78 दिनों से कम अंशदान, या दो साल से कम बीमा योग्य रोजगार।
- राहत पहले ही ली जा चुकी है — 90 दिनों की जीवन-भर की सीमा पूरी हो चुकी है।
- प्रतीक्षा अवधि से पहले दावा, या बहुत देर से, राहत बेरोज़गारी के 30 दिनों बाद ही देय होती है, और दावा बेरोज़गारी की तारीख से एक साल के भीतर ESIC तक पहुंचना चाहिए।
- बैंक या आधार का बेमेल। राहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, इसलिए निष्क्रिय खाता या IP रिकॉर्ड से न जुड़ा आधार भुगतान को रोक देता है।
- शपथ-पत्र में कमी, ऐसा AB-1 फॉर्म जो नोटरीकृत नहीं है, आवश्यक स्टाम्प पेपर पर नहीं है, या स्व-सत्यापित आधार व बैंक प्रमाण से समर्थित नहीं है, शाखा कार्यालय द्वारा लौटा दिया जाता है।
ABVKY अन्य ESI लाभों से कैसे अलग है?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESI अधिनियम के पुराने बेरोज़गारी कवर, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY), से अलग है, जो फैक्ट्री बंद होने, छंटनी या स्थायी अशक्तता के कारण काम गंवाने वाले बीमित व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता देती है। ABVKY इस मायने में व्यापक है कि यह सामान्य अनैच्छिक नौकरी छूटने पर भी लागू होती है, लेकिन अवधि और आवृत्ति में सीमित है। यह जीवन में केवल एक बार मिलने वाली 90 दिनों की राहत है। बीमित व्यक्ति को शाखा कार्यालय से यह पूछना चाहिए कि इन दोनों में से कौन-सा रास्ता उनकी स्थिति के अनुकूल है, क्योंकि दोनों की पात्रता शर्तें और कागज़ी कार्रवाई अलग-अलग हैं।
ABVKY राहत एक नकद भुगतान है और अपने आप में अन्य ESI लाभों को नहीं बढ़ाती। रोजगार समाप्त होने के बाद चिकित्सा देखभाल जारी रहना अलग ESI नियमों द्वारा तय होता है, और इस बारे में कोई भी सवाल ABVKY दावे से मान लेने के बजाय शाखा कार्यालय के सामने उठाया जाना चाहिए।
सहायता और शिकायत निवारण
- ESIC हेल्पलाइन: 1800-11-2526 (टोल-फ्री), योजना संबंधी प्रश्नों और दावे की स्थिति के लिए।
- दावा जमा करने और सत्यापन के लिए अपने निर्धारित ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें।
- ESIC पोर्टल esic.gov.in पर ABVKY दावा फॉर्म और मौजूदा योजना विवरण उपलब्ध हैं।
ABVKY दावा दाखिल करने के लिए ESIC कोई शुल्क नहीं लेता। बीमित व्यक्तियों को किसी बिचौलिये के बजाय सीधे ESIC पोर्टल या अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से दावे दाखिल करने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में कितनी राशि मिलती है?
ABVKY बीमित व्यक्ति की पिछली चार अंशदान अवधियों के औसत दैनिक कमाई के 50 प्रतिशत के बराबर बेरोज़गारी राहत, जीवन में एक बार अधिकतम 90 दिनों के लिए देती है। यह दर पहले के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है।
ABVKY बेरोज़गारी राहत के लिए कौन पात्र है?
ESI अधिनियम की धारा 2(9) के तहत कवर बीमित व्यक्ति जो अनैच्छिक रूप से बेरोज़गार हो जाते हैं, वे पात्र हैं यदि वे बेरोज़गार होने से पहले कम-से-कम दो साल से बीमा योग्य रोजगार में थे और बेरोज़गारी से ठीक पहले की चार लगातार अंशदान अवधियों में से हर एक में कम-से-कम 78 दिनों का अंशदान किया था। नियोक्ता को वह अंशदान चुकाना या चुकाने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और व्यक्ति के पास आधार-लिंक्ड सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
नौकरी जाने के बाद ABVKY राहत का दावा कब कर सकते हैं?
बेरोज़गारी की तारीख से 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद राहत भुगतान के लिए देय हो जाती है। बेरोज़गार होने के बाद कभी भी दावा किया जा सकता है लेकिन बेरोज़गारी की तारीख से एक साल के भीतर, और यह ESIC पोर्टल व निर्धारित ESIC शाखा कार्यालय के माध्यम से जमा किया जाता है।
ABVKY के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने बीमा नंबर से esic.gov.in पर ESIC कर्मचारी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद AB-1 दावा फॉर्म जनरेट करें, इसे नोटरीकृत शपथ-पत्र के रूप में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करें, और अपने आधार व बैंक विवरण के साथ अपने निर्धारित ESIC शाखा कार्यालय में जमा करें। राहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके बैंक खाते में भेजी जाती है।
क्या दुर्व्यवहार पर बर्खास्त होने या रिटायर होने पर ABVKY मिलता है?
नहीं। दुर्व्यवहार, दंड, सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण हुई बेरोज़गारी ABVKY राहत के लिए पात्र नहीं है। यह योजना बीमित कामगारों की अनैच्छिक बेरोज़गारी को कवर करती है।
क्या मैं ABVKY का दावा एक से ज्यादा बार कर सकता हूं?
नहीं। ABVKY राहत जीवन में एक बार मिलने वाला अधिकतम 90 दिनों का लाभ है। अधिकतम राहत लेने के बाद, बीमित व्यक्ति बाद में बेरोज़गार होने पर भी इसका दोबारा दावा नहीं कर सकता।
क्या ABVKY 2026 में अभी भी उपलब्ध है?
हां। ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया है, इसलिए पात्र बीमित व्यक्ति जो बेरोज़गार होते हैं वे इस अवधि के भीतर राहत का दावा जारी रख सकते हैं।
ABVKY की राशि कब आएगी, इसका स्टेटस कैसे चेक करें?
राशि आने का समय आपके दावे की जांच और सत्यापन पूरा होने पर निर्भर करता है, कोई निश्चित तारीख पहले से तय नहीं होती। दावे की मौजूदा स्थिति देखने के लिए esic.gov.in पर ESIC कर्मचारी पोर्टल पर अपने IP नंबर से लॉगिन करें, या 1800-11-2526 हेल्पलाइन पर संपर्क करें, अथवा अपने निर्धारित ESIC शाखा कार्यालय से पूछें।
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