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व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)

संक्षिप्त जानकारी

NPS-Traders श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है जो दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों को 60 साल की उम्र के बाद Rs 3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन देती है। 18 से 40 साल की आयु और Rs 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले नामांकित लोग Rs 55 से Rs 200 मासिक अंशदान करते हैं, जिसे सरकार बराबर मात्रा में मिलाती है। कॉमन सर्विस सेंटर पर नामांकन करें।

Benefit
60 साल की उम्र से Rs 3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन, पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन के साथ
Maximum benefit
Rs 3,000 per month (Rs 36,000 per year)
How to apply
Enrolment at Common Service Centres; self-enrolment on maandhan.in
Helpline
14434

NPS-Traders क्या है?

व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders), जिसे प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना भी कहा जाता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना को 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था ताकि उन छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार लोगों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा दी जा सके जो औपचारिक पेंशन प्रणाली के दायरे से बाहर हैं।

maandhan.in पोर्टल के अनुसार, NPS-Traders सदस्य के 60 वर्ष का होने पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन Rs 3,000 प्रति माह देती है। सदस्य आधा अंशदान भरता है और केंद्र सरकार बराबर मात्रा में मिलान अंशदान उसी पेंशन खाते में डालती है।

मुख्य विशेषताएं

  • 60 साल की उम्र से जीवनभर Rs 3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन।
  • 50:50 अंशदान, सरकार सदस्य के भरे हर रुपये को मिलाती है।
  • Rs 55 से Rs 200 का मासिक अंशदान, प्रवेश आयु से तय होकर बाद में अपरिवर्तित रहता है।
  • पेंशन शुरू होने के बाद सदस्य की मृत्यु पर पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन
  • कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क या maandhan.in पर स्व-नामांकन के माध्यम से नामांकन।

NPS-Traders उसी प्लेटफॉर्म पर संचालित होती है जिस पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है, और दोनों योजनाएं परस्पर अनन्य हैं, एक व्यक्ति केवल एक में ही नामांकित हो सकता है।

NPS-Traders के लिए पात्रता कौन रखता है?

आप शामिल हो सकते हैं यदि:

  • आप एक खुदरा व्यापारी, दुकानदार या स्वरोजगार व्यक्ति हैं, यह योजना कमीशन एजेंट, छोटे व्यापारी, राइस मिल मालिक, वर्कशॉप मालिक और इसी तरह के स्व-खाता व्यवसायों को भी कवर करती है।
  • आपकी आयु प्रवेश के समय 18 से 40 साल है।
  • आपका वार्षिक टर्नओवर Rs 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है।
  • आपके पास आधार नंबर और IFSC कोड सहित बचत या जन धन बैंक खाता है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप आयकरदाता हैं।
  • आप EPFO, ESIC, सरकार-वित्तपोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, या PM-SYM के सदस्य हैं। इनमें से किसी में नामांकन आपको NPS-Traders के लिए अपात्र बना देता है।
  • आपका वार्षिक टर्नओवर Rs 1.5 करोड़ से ऊपर है।
  • आपकी आयु 18 से कम या 40 से अधिक है। प्रवेश आयु में कोई छूट नहीं है।

नामांकन स्व-प्रमाणन पर आधारित है। सदस्य टर्नओवर और गैर-सदस्यता की घोषणा करता है; झूठी घोषणा से खाता बंद हो सकता है और सरकार के हिस्से की वसूली हो सकती है।

आप कितना अंशदान करते हैं और आपको क्या मिलता है?

अंशदान पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब शामिल हुए, और 60 साल की उम्र होने तक वही रहता है। maandhan पोर्टल के अनुसार, यह सीमा 18 साल की प्रवेश आयु पर Rs 55 प्रति माह से लेकर 40 साल की प्रवेश आयु पर Rs 200 प्रति माह तक है, इसलिए एक सदस्य साल में अधिकतम Rs 2,400 भरता है। केंद्र सरकार उसी खाते में समान राशि जमा करती है।

पहला अंशदान नकद में कॉमन सर्विस सेंटर पर नामांकन के समय भुगतान किया जाता है। इसके बाद हर अंशदान लिंक किए गए बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होता है। सदस्य मासिक के बजाय त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं।

60 साल की उम्र पर Rs 3,000 प्रति माह की पेंशन शुरू होती है और जीवनभर जारी रहती है। इसके बाद सदस्य की मृत्यु पर पति/पत्नी को Rs 1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। किसी अन्य परिवार सदस्य का इस पर कोई अधिकार नहीं है।

NPS-Traders के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
आधार कार्ड हां जन्मतिथि आधार से ली जाती है और बाद में सुधारी नहीं जा सकती
IFSC सहित बचत / जन धन खाता हां अंशदान ऑटो-डेबिट होता है; पेंशन यहीं क्रेडिट होती है
टर्नओवर की स्व-घोषणा हां सालाना Rs 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए
गैर-सदस्यता की स्व-घोषणा हां EPFO, ESIC, NPS या PM-SYM का सदस्य न होना; आयकरदाता न होना
मोबाइल नंबर नहीं अंशदान अलर्ट और खाता जांच के लिए

NPS-Traders के लिए आवेदन कैसे करें

  1. अपने आधार कार्ड और IFSC कोड दिखाने वाली बचत या जन धन बैंक पासबुक के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
  2. Village Level Entrepreneur से maandhan.in प्लेटफॉर्म पर NPS-Traders के तहत नामांकन करने को कहें।
  3. यह स्व-घोषणा दें कि आपका वार्षिक टर्नओवर Rs 1.5 करोड़ के भीतर है और आप EPFO, ESIC, NPS या PM-SYM से कवर नहीं हैं और आयकरदाता नहीं हैं।
  4. स्क्रीन पर दिखाए गए आयु-वार मासिक अंशदान की पुष्टि करें — यह इस बिंदु से 60 साल की उम्र होने तक तय है।
  5. केंद्र पर पहला अंशदान नकद भुगतान करें और बैंक खाते के लिए ऑटो-डेबिट मैंडेट पर हस्ताक्षर करें।
  6. अपना पेंशन खाता नंबर वाला श्रम योगी / पेंशन कार्ड एकत्र करें और इसे सुरक्षित रखें। यह आपके नामांकन का प्रमाण है।

जो पात्र लोग स्वयं करना पसंद करते हैं वे कॉमन सर्विस सेंटर जाए बिना आधार नंबर और बैंक विवरण का उपयोग करके maandhan.in पर स्व-नामांकन कर सकते हैं।

अगर आप भुगतान बंद कर दें या बाहर निकलना चाहें तो क्या होता है?

NPS-Traders के तहत बाहर निकलने के नियम जानबूझकर लचीले रखे गए हैं, क्योंकि व्यापार से होने वाली आय अनियमित होती है।

  • छूटे हुए अंशदान: खाता अनियमित हो जाता है लेकिन सरकार द्वारा तय नाममात्र ब्याज के साथ बकाया राशि भरकर पुनर्जीवित किया जा सकता है।
  • 10 साल से पहले बाहर निकलना: केवल आपका खुद का अंशदान बचत बैंक दर के ब्याज के साथ वापस किया जाता है।
  • 10 साल के बाद लेकिन 60 से पहले बाहर निकलना: आपके अंशदान वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक दर, जो भी अधिक हो, के साथ वापस किए जाते हैं।
  • 60 से पहले मृत्यु: पति/पत्नी बाकी अंशदान भरकर योजना जारी रख सकते हैं, या बाहर निकलकर ब्याज के साथ अंशदान वापस ले सकते हैं।
  • पेंशन शुरू होने के बाद मृत्यु: पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है।

सहायता और शिकायत निवारण

  • मानधन हेल्पलाइन: 14434, NPS-Traders पर नामांकन, अंशदान और पेंशन प्रश्नों के लिए।
  • maandhan.in: अपना पेंशन खाता जांचने, बैंक विवरण अपडेट करने और अपना कार्ड डाउनलोड करने के लिए।
  • कॉमन सर्विस सेंटर, सहायता प्राप्त नामांकन और लैप्स हुआ खाता पुनर्जीवित करने के लिए।

नामांकन मुफ्त है। कोई भी एजेंट किसी दुकानदार को NPS-Traders में जोड़ने के लिए शुल्क नहीं ले सकता, और कोई भी अधिकारी आपसे OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगेगा।

आवश्यक दस्तावेज़

Aadhaar card
Mandatory for enrolment. Date of birth is taken from Aadhaar and cannot be changed later.
Savings bank account or Jan Dhan account with IFSC
The monthly contribution is auto-debited from this account and the pension is later credited to it.
Self-declaration of annual turnover
Enrolment is on self-certification that annual turnover does not exceed Rs 1.5 crore.
Self-declaration of non-membership
Declaring that you are not covered by EPFO, ESIC, the government-funded NPS or PM-SYM, and are not an income tax payer.
Mobile numberoptional
Not compulsory but useful for contribution alerts and for checking the pension account.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NPS-Traders कितनी पेंशन देती है?

NPS-Traders 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन Rs 3,000 प्रति माह देती है। पेंशन शुरू होने के बाद सदस्य की मृत्यु पर पति/पत्नी को उस राशि का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है — Rs 1,500 प्रति माह। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी को ही उपलब्ध है।

NPS-Traders के लिए पात्रता कौन रखता है?

18 से 40 साल की आयु और Rs 1.5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार व्यक्ति पात्र हैं। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए और EPFO, ESIC, सरकार-वित्तपोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का सदस्य नहीं होना चाहिए।

मुझे NPS-Traders में कितना अंशदान देना होगा?

मासिक अंशदान आपकी प्रवेश आयु के अनुसार Rs 55 से Rs 200 तक होता है — 18 साल में जुड़ने पर Rs 55 प्रति माह और 40 साल में जुड़ने पर Rs 200 प्रति माह। केंद्र सरकार बराबर मात्रा में अंशदान करती है। यह राशि प्रवेश के समय तय होती है और 60 साल की उम्र होने तक नहीं बदलती।

अगर मैं NPS-Traders का अंशदान देना बंद कर दूं तो क्या होगा?

पेंशन खाता अनियमित हो जाता है, लेकिन आप सरकार द्वारा तय नाममात्र ब्याज के साथ बकाया अंशदान चुकाकर इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। 10 साल से पहले बाहर निकलने पर केवल आपका खुद का अंशदान बचत बैंक ब्याज के साथ वापस किया जाता है; 10 साल के बाद लेकिन 60 से पहले बाहर निकलने पर आपके अंशदान वास्तविक अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज, जो भी अधिक हो, के साथ वापस किए जाते हैं।

NPS-Traders में कौन शामिल नहीं हो सकता?

आयकरदाता पात्र नहीं हैं, और न ही EPFO, ESIC, सरकार-वित्तपोषित NPS या PM-SYM के सदस्य पात्र हैं। Rs 1.5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी आवेदन नहीं कर सकते, और 18 से कम या 40 से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना में प्रवेश नहीं कर सकता।

NPS-Traders और PM-SYM में क्या अंतर है?

दोनों समान 50:50 अंशदान मॉडल पर 60 साल की उम्र से Rs 3,000 प्रति माह सुनिश्चित पेंशन देते हैं, लेकिन वे अलग-अलग लोगों को कवर करते हैं — NPS-Traders Rs 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए है, जबकि PM-SYM Rs 15,000 तक मासिक कमाने वाले असंगठित श्रमिकों के लिए है। आप दोनों में से केवल एक में शामिल हो सकते हैं।

यदि सदस्य 60 साल पूरे होने से पहले मर जाए तो क्या होगा?

पति/पत्नी या तो सदस्य की जगह बाकी अंशदान भरकर योजना जारी रख सकते हैं, या बाहर निकलकर किए गए अंशदान वास्तव में अर्जित ब्याज के साथ वापस ले सकते हैं।

क्या NPS-Traders में नामांकन का कोई शुल्क है?

नहीं। नामांकन में कोई शुल्क नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर को हर नामांकन के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, इसलिए कोई भी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या एजेंट पंजीकरण के लिए शुल्क नहीं ले सकता। पहला अंशदान केंद्र पर नकद भुगतान किया जाता है और उसके बाद हर अंशदान ऑटो-डेबिट होता है।

NPS-Traders में अगली किस्त या पेंशन भुगतान कब आएगा?

अंशदान हर महीने आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होते रहते हैं और पेंशन 60 साल की उम्र होने पर शुरू होकर जीवनभर जारी रहती है — इसकी कोई अलग "किस्त की तारीख" नहीं है। अपने पेंशन खाते की स्थिति maandhan.in पर लॉगिन करके या कॉमन सर्विस सेंटर से जांचें।

NPS-Traders में नामांकन कैसे कराएं?

1. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाएं। 2. VLE से NPS-Traders में नामांकन करने को कहें। 3. टर्नओवर और गैर-सदस्यता की स्व-घोषणा दें। 4. मासिक अंशदान की पुष्टि करें। 5. पहला अंशदान नकद भुगतान करें और ऑटो-डेबिट मैंडेट पर हस्ताक्षर करें। 6. पेंशन कार्ड सुरक्षित रखें। पात्र व्यक्ति maandhan.in पर स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं।

NPS-Traders ka status kaise check kare?

अपने पेंशन खाते की स्थिति maandhan.in पर लॉगिन करके या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से जांची जा सकती है। अंशदान हर महीने ऑटो-डेबिट होते हैं और पेंशन 60 साल की उम्र होने पर शुरू होती है।

NPS-Traders me registration kaise kare?

अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर VLE से नामांकन करने को कहें, टर्नओवर और गैर-सदस्यता की स्व-घोषणा दें और मासिक अंशदान की पुष्टि करें। पात्र व्यक्ति maandhan.in पर स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 31 जुलाई 2026