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बीड़ी/सिने/IOMC/LSDM श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना (प्री और पोस्ट-मैट्रिक)

संक्षिप्त जानकारी

यह योजना पंजीकृत बीड़ी, सिने, IOMC (लौह, मैंगनीज और क्रोमियम अयस्क खान) और LSDM (चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान) श्रमिकों के बच्चों (वार्ड) को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों स्तरों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशालय श्रम कल्याण चलाता है। पात्र श्रमिक श्रम कल्याण संगठन के माध्यम से आवेदन करते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Contact your regional Welfare Commissioner office under the Labour Welfare Organisation
Benefit
श्रमिकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा छात्रवृत्ति
Maximum benefit
Rate varies by class/course; confirm current rates with the Labour Welfare Organisation
How to apply
Through the Labour Welfare Organisation (Welfare Commissioner offices)
Helpline
Contact your regional Welfare Commissioner office under the Labour Welfare Organisation

यह शिक्षा वित्तीय-सहायता योजना क्या है?

यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कल्याण कोषों के अंतर्गत आने वाले चार विशेष क्षेत्रों के श्रमिकों के बच्चों (वार्ड) को शिक्षा छात्रवृत्ति देती है:

  • बीड़ी श्रमिक,
  • सिने (फिल्म उद्योग) श्रमिक,
  • IOMC श्रमिक। यानी लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोमियम अयस्क खानों में काम करने वाले, और
  • LSDM श्रमिक। यानी चूना-पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम करने वाले।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, इन कल्याण कोषों का संचालन महानिदेशालय श्रम कल्याण (DGLW), जिसे श्रम कल्याण संगठन (LWO) भी कहा जाता है, संबंधित खनन और बीड़ी/सिने क्षेत्रों में स्थित कल्याण आयुक्त कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से करता है। शिक्षा-सहायता योजना इन कल्याण कोषों से वित्तपोषित स्वास्थ्य और आवास सहायता जैसी कई कल्याणकारी सुविधाओं में से एक है।

उद्देश्य सीधा है: कम आय वाले श्रमिक परिवारों पर शिक्षा की लागत का बोझ कम करना और उनके बच्चों को स्कूल-कॉलेज में बनाए रखना। सहायता दोनों — प्री-मैट्रिक स्तर (दसवीं कक्षा तक) और पोस्ट-मैट्रिक स्तर (ग्यारहवीं से आगे, डिग्री, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित) पर दी जाती है।

योजना कितनी सहायता देती है?

छात्रवृत्ति हर कल्याण कोष के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा तय की गई दरों पर दी जाती है, और यह दर विद्यार्थी की कक्षा या पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। प्री-मैट्रिक प्राथमिक-स्कूल दर पोस्ट-मैट्रिक डिग्री या व्यावसायिक-पाठ्यक्रम दर से कम होती है। ये दरें समय-समय पर संशोधित होती हैं।

चूंकि सटीक आंकड़े प्रशासनिक रूप से अधिसूचित होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं, यह गाइड जान-बूझकर एक निश्चित रुपये की राशि नहीं बताती। किसी श्रमिक को आवेदन से पहले संबंधित कक्षा/पाठ्यक्रम के लिए वर्तमान छात्रवृत्ति दर क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालय से पुष्टि कर लेनी चाहिए। भुगतान आम तौर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा विद्यार्थी या श्रमिक के बैंक खाते में किया जाता है।

शिक्षा सहायता के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप बीड़ी, सिने, IOMC या LSDM क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक हैं, जो संबंधित कल्याण कोष के अंतर्गत आते हैं, और
  • आवेदक आपका बच्चा (वार्ड) है, जो वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पात्र कक्षा या पाठ्यक्रम में नामांकित है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • श्रमिक अभिभावक बीड़ी, सिने, IOMC या LSDM कल्याण कोषों के अंतर्गत कवर नहीं है — अन्य उद्योगों के श्रमिक इस विशेष योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
  • विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में वर्तमान में नामांकित नहीं है, या जहां यह शर्त लागू होती है वहां पिछली कक्षा पास नहीं कर पाया है।
  • दावा उस कक्षा या पाठ्यक्रम के लिए है जो कल्याण कोष के दायरे से बाहर है।

चूंकि चारों कोषों का प्रबंधन अलग-अलग होता है, सटीक शर्तें — जैसे आय सीमा, सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या, और पाठ्यक्रम कवरेज — इनके बीच थोड़ी अलग हो सकती हैं। आपके कोष पर लागू शर्तों के लिए क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालय ही अंतिम प्राधिकरण है।

किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
श्रमिक का पहचान/पंजीकरण पत्र हां संबंधित कल्याण कोष के अंतर्गत
अभिभावक के रोजगार का प्रमाण हां कल्याण कोष कवरेज की पुष्टि करता है
विद्यार्थी का प्रवेश/बोनाफाइड प्रमाणपत्र हां स्कूल या कॉलेज से
पिछली कक्षा की अंकतालिका नहीं पिछली कक्षा पास दिखाने के लिए अक्सर आवश्यक
बैंक पासबुक हां छात्रवृत्ति भुगतान के लिए
आधार कार्ड हां पहचान और DBT

शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन करें (scholarship apply kaise kare)

  1. अपना कल्याण आयुक्त कार्यालय पता करें। श्रम कल्याण संगठन (DGLW) का वह क्षेत्रीय कार्यालय जो आपके क्षेत्र और सेक्टर (बीड़ी, सिने, IOMC या LSDM) को कवर करता है।
  2. उस कार्यालय से, या जहां उपलब्ध हो इसकी ऑनलाइन आवेदन सुविधा से, संबंधित कल्याण कोष के लिए शिक्षा-सहायता आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  3. फॉर्म भरें और श्रमिक का पहचान पत्र, रोजगार प्रमाण, विद्यार्थी का प्रवेश/बोनाफाइड प्रमाणपत्र, आवश्यक होने पर पिछली अंकतालिका, आधार और बैंक विवरण संलग्न करें।
  4. शैक्षणिक वर्ष के लिए अधिसूचित अवधि के भीतर आवेदन कल्याण आयुक्त कार्यालय में जमा करें (या कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें)।
  5. उसी कार्यालय से दावे को ट्रैक करें; स्वीकृति मिलने पर छात्रवृत्ति नामित बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

मदद कहां से लें

चूंकि यह योजना महानिदेशालय श्रम कल्याण के क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालयों के माध्यम से दी जाती है, आवेदन फॉर्म, वर्तमान छात्रवृत्ति दरों, समय-सीमा और लंबित दावे की स्थिति के लिए वही कार्यालय संपर्क का सही बिंदु है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट labour.gov.in पर श्रम कल्याण संगठन और उसके कल्याण कोषों की जानकारी प्रकाशित करता है। आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है, और कोई भी एजेंट "छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने" के लिए शुल्क नहीं ले सकता — लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Worker's identity / registration card
Beedi, cine, IOMC or LSDM worker identity card issued under the relevant welfare fund.
Proof of parent's employment
Establishes that the parent is a worker covered by the welfare fund.
Student's admission / bonafide certificate
From the school or college confirming the child is enrolled in the relevant class or course.
Previous year mark sheetoptional
Often required to show the student passed the preceding class.
Bank account passbook
Scholarship is paid to the student's or worker's bank account.
Aadhaar card
For identification and Direct Benefit Transfer.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह शिक्षा वित्तीय सहायता किसे मिल सकती है?

पंजीकृत बीड़ी श्रमिकों, सिने श्रमिकों, IOMC (लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोमियम अयस्क खान) श्रमिकों और LSDM (चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान) श्रमिकों के बच्चों (वार्ड) को यह शिक्षा सहायता मिल सकती है। श्रमिक अभिभावक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित संबंधित कल्याण कोष के अंतर्गत आना चाहिए।

योजना में क्या शामिल है?

यह योजना प्री-मैट्रिक अध्ययन (दसवीं कक्षा तक) और पोस्ट-मैट्रिक अध्ययन (ग्यारहवीं कक्षा और उससे ऊपर, डिग्री, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित) दोनों के लिए छात्रवृत्ति देती है, ताकि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा लागत में मदद मिल सके। सटीक दर कक्षा या पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है।

यह योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है?

यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत महानिदेशालय श्रम कल्याण (DGLW), जिसे श्रम कल्याण संगठन भी कहा जाता है, अपने खनन और बीड़ी/सिने क्षेत्रों में स्थित कल्याण आयुक्त कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से चलाता है।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?

श्रम कल्याण संगठन — आपके क्षेत्र के संबंधित कल्याण आयुक्त कार्यालय — के माध्यम से आवेदन करें, जिसमें श्रमिक का पहचान पत्र, विद्यार्थी का बोनाफाइड/प्रवेश प्रमाणपत्र, पिछली अंकतालिका और बैंक विवरण जमा करना होता है। कई कल्याण आयुक्त कार्यालय अब ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार करते हैं; वर्तमान तरीका अपने क्षेत्रीय कार्यालय से पुष्टि करें।

छात्रवृत्ति की राशि कितनी है?

छात्रवृत्ति की दर कक्षा या पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है और हर कल्याण कोष के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। चूंकि ये दरें समय-समय पर संशोधित होती हैं, इसलिए इस गाइड में एक निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया है; वर्तमान दर अपने क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालय से पुष्टि करें।

इस योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

जो श्रमिक बीड़ी, सिने, IOMC या LSDM कल्याण कोष के अंतर्गत नहीं आते, उनके बच्चे आवेदन नहीं कर सकते, और अन्य उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक इस विशेष योजना के तहत पात्र नहीं हैं। जो विद्यार्थी पिछली कक्षा पास नहीं कर पाए हैं या वर्तमान में नामांकित नहीं हैं, वे भी आमतौर पर अपात्र हैं।

SEED की तर्ज़ पर, इस छात्रवृत्ति का स्टेटस या राशि कब आएगी?

यह भुगतान आवेदन की स्वीकृति और शैक्षणिक सत्र के अनुसार क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, इसकी कोई एक तय राष्ट्रीय तारीख नहीं है। स्टेटस जानने के लिए अपने आवेदन नंबर के साथ संबंधित कल्याण आयुक्त कार्यालय से संपर्क करें।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें (चरण दर चरण)?

1) अपने क्षेत्र और सेक्टर (बीड़ी, सिने, IOMC या LSDM) से जुड़ा कल्याण आयुक्त कार्यालय पता करें। 2) उस कार्यालय से या इसकी ऑनलाइन सुविधा से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। 3) श्रमिक पहचान पत्र, रोजगार प्रमाण, विद्यार्थी का प्रवेश/बोनाफाइड प्रमाणपत्र, पिछली अंकतालिका, आधार और बैंक विवरण के साथ फॉर्म भरें। 4) निर्धारित समय-सीमा में आवेदन जमा करें (या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें)। 5) आवेदन की स्थिति उसी कार्यालय से ट्रैक करें।

beedi mazdoor scholarship ka status kaise check kare?

इस छात्रवृत्ति का स्टेटस देखने का कोई एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। स्टेटस जानने के लिए अपने आवेदन नंबर के साथ उस क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त कार्यालय से संपर्क करें जहां आपने आवेदन जमा किया था।

beedi workers ke bacchon ke liye scholarship online apply kaise kare?

अपने क्षेत्र और सेक्टर (बीड़ी, सिने, IOMC या LSDM) से जुड़े कल्याण आयुक्त कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, कई कार्यालय अब ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार करते हैं। श्रमिक पहचान पत्र, विद्यार्थी का बोनाफाइड/प्रवेश प्रमाणपत्र, पिछली अंकतालिका और बैंक विवरण जमा करना होता है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026