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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

संक्षिप्त जानकारी

PMSBY एक सरकार-समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर Rs 2 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता पर Rs 1 लाख का भुगतान करती है। 18 से 70 वर्ष की उम्र के बैंक या डाकघर खाताधारक सालाना Rs 20 के प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं, जो ऑटो-डेबिट होता है और 1 जून से 31 मई तक कवरेज मिलता है।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 1800-180-1111, 1800-110-001
Benefit
सालाना Rs 20 प्रीमियम पर Rs 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
Maximum benefit
Rs 2,00,000
How to apply
Through your bank or post office branch, net banking or mobile banking
Helpline
1800-180-1111, 1800-110-001

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो बैंकों, भारतीय डाक और सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से दी जाती है। PMSBY को PMJJBY और अटल पेंशन योजना के साथ जन सुरक्षा पैकेज के भाग के रूप में 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था।

वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, PMSBY दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर Rs 2 लाख और स्थायी आंशिक विकलांगता पर Rs 1 लाख का कवर देती है, जिसका सालाना प्रीमियम Rs 20 है। कवर की अवधि 1 जून से 31 मई तक चलती है और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम जमा होने पर हर साल नवीनीकृत होती है।

मुख्य उद्देश्य

  • कम आय वाले कामकाजी परिवारों को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग करने वाली चोट से होने वाले आय झटके से बचाना।
  • कीमत को दुर्घटना बीमा न लेने का कारण न बनने देना - Rs 20 सालाना, यानी एक दिन में 6 पैसे से भी कम में।
  • वितरण माध्यम के रूप में बैंक और डाकघर खातों का उपयोग करना ताकि नागरिक और कवर के बीच कोई एजेंट या मेडिकल जांच बाधा न बने।

मुख्य विशेषताएं

  • शुद्ध दुर्घटना कवर। बीमारी और प्राकृतिक मृत्यु कवर नहीं होती।
  • 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा, जो PMJJBY की 18 से 50 वर्ष सीमा से अधिक चौड़ी है।
  • कोई मेडिकल जांच नहीं और अच्छी सेहत का घोषणापत्र भी नहीं चाहिए।
  • प्रति व्यक्ति एक कवर, भले ही कितने भी बैंक खाते हों।
  • 2026 में जारी वित्तीय सेवा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुल नामांकन 58.78 करोड़ पार कर चुका है, और लगभग 1.84 लाख दावों पर करीब Rs 3,667 करोड़ का भुगतान किया गया है।

PMSBY के लिए पात्रता

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • नामांकन की तारीख पर आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष (पूर्ण) है।
  • आपके पास व्यक्तिगत बचत बैंक खाता या डाकघर बचत खाता है।
  • आप हर साल खाते से Rs 20 के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं।
  • खाते की प्राथमिक KYC के लिए आपका आधार उपलब्ध है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आपकी उम्र 18 वर्ष से कम या 70 वर्ष से अधिक है। कवर 70 वर्ष पूरे होने पर भी वर्ष के बीच में ही स्वतः बंद हो जाता है।
  • आपके पास केवल चालू खाता या ऋण खाता है, कोई पात्र बचत खाता नहीं है।
  • आप पहले से किसी अन्य बैंक के माध्यम से PMSBY में नामांकित हैं - डुप्लिकेट कवर की अनुमति नहीं है और दूसरा प्रीमियम जब्त हो जाता है।
  • नियत तिथि पर ऑटो-डेबिट के लिए आपके खाते में अपर्याप्त शेष है।

कुछ घटनाएं सदस्य के सही ढंग से नामांकित होने पर भी दावे के लिए पात्र नहीं हैं: आत्महत्या, स्वयं की गई चोट, शराब या मादक पदार्थों के प्रभाव में मृत्यु या विकलांगता, आपराधिक कृत्य से उत्पन्न चोट, और युद्ध या संबंधित खतरे। ये बहिष्करण jansuraksha.gov.in पर प्रकाशित योजना नियमों में दिए गए हैं।

PMSBY के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
बचत बैंक या डाकघर खाता हां प्रीमियम इसी खाते से ऑटो-डेबिट होता है
आधार नंबर हां नामांकित खाते के लिए प्राथमिक KYC
सहमति-सह-घोषणा फॉर्म हां Rs 20 ऑटो-डेबिट मैंडेट के लिए
नामिती विवरण हां नामिती नाबालिग होने पर संरक्षक विवरण भी चाहिए
FIR, पंचनामा या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं नामांकन के लिए जरूरी नहीं, पर दावे के लिए आवश्यक

PMSBY के लिए आवेदन कैसे करें

  1. सुनिश्चित करें कि आपका बचत बैंक या डाकघर खाता सक्रिय है और आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है।
  2. jansuraksha.gov.in से या अपने बैंक या डाकघर शाखा से PMSBY सहमति-सह-घोषणा फॉर्म लें। फॉर्म अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।
  3. अपना खाता नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि और नामिती का नाम और संबंध भरें, फिर ऑटो-डेबिट मैंडेट पर हस्ताक्षर करें।
  4. फॉर्म शाखा में जमा करें और अपना नामांकन नंबर दर्ज पावती रखें।
  5. वैकल्पिक रूप से नेट बैंकिंग, बैंक के मोबाइल ऐप, ATM या SMS के माध्यम से भी नामांकन करें - अधिकतर भागीदार बैंक PMSBY को सामाजिक सुरक्षा या बीमा सेवाओं में सूचीबद्ध करते हैं।
  6. हर साल जांचें कि 31 मई तक Rs 20 कटा है ताकि कवर बिना रुकावट के नवीनीकृत हो।

PMSBY कितना लाभ देती है?

PMSBY एक निश्चित लाभ तालिका के अनुसार भुगतान करती है:

घटना लाभ
दुर्घटना से मृत्यु Rs 2,00,000
दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों, या एक आंख और एक हाथ या पैर की पूर्ण अपूरणीय हानि Rs 2,00,000
एक आंख की दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की पूर्ण अपूरणीय हानि Rs 1,00,000

यह लाभ एक निश्चित राशि है, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं। PMSBY अस्पताल के बिल नहीं चुकाती - इस जरूरत को आयुष्मान भारत PM-JAY जैसी स्वास्थ्य योजना पूरा करती है। Rs 2 लाख तक के भुगतान के मुकाबले, सालाना प्रीमियम Rs 20 है, जो 1 जून 2022 से Rs 12 से संशोधित है।

PMSBY का कवर कब समाप्त होता है?

  • सदस्य के 70 वर्ष पूरे होने पर।
  • बैंक या डाकघर खाता बंद होने या ऑटो-डेबिट की तारीख पर अपर्याप्त शेष होने पर।
  • जहां एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर मौजूद हो, वहां डुप्लिकेट खाते पर, और वह प्रीमियम जब्त हो जाता है।
  • दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के दावे के निपटान पर।

PMSBY का दावा कैसे करें

  1. नामिती या घायल सदस्य बैंक या डाकघर शाखा को सूचित करें, जहां नामांकित खाता है, आदर्श रूप से दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर।
  2. FIR या पंचनामा, और मृत्यु के दावे में मृत्यु प्रमाणपत्र व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित PMSBY दावा फॉर्म एकत्र करें और जमा करें।
  3. विकलांगता के दावे के लिए सिविल सर्जन या इलाज करने वाले सरकारी अस्पताल का विकलांगता प्रमाणपत्र संलग्न करें।
  4. शाखा दुर्घटना की तारीख पर कवर की पुष्टि करती है और दावा बीमा कंपनी को भेजती है, जो लाभ नामिती या सदस्य के खाते में जमा करती है।

बैंक अब PMSBY दावों को जन सुरक्षा पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जिससे सदस्य या नामिती दावे को शाखा से बीमाकर्ता तक ट्रैक कर सकते हैं। भागीदार बैंकों द्वारा प्रकाशित संशोधित दावा प्रक्रिया में बीमाकर्ता को पूर्ण दावा मिलने के लगभग 30 दिनों के भीतर निपटान का प्रावधान है। व्यवहार में, मृत्यु प्रमाणपत्र, FIR या पंचनामा और विकलांगता के मामले में सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाणपत्र संलग्न दावा सबसे तेज चलता है; देरी से या गायब FIR दावे में सबसे बड़ी रुकावट का कारण है।

PMSBY हर साल कैसे नवीनीकृत होती है?

PMSBY 1 जून से 31 मई तक के वार्षिक कवर चक्र पर चलती है, और जब तक Rs 20 का प्रीमियम समय पर ऑटो-डेबिट होता रहता है, यह अपने आप नवीनीकृत होती रहती है। सदस्य को हर साल नया फॉर्म नहीं भरना पड़ता। दो आदतें कवर को जारी रखती हैं: नामांकित खाते में मई के आसपास पर्याप्त शेष रखना, और खाते व उसकी आधार सीडिंग को सक्रिय रखना। यदि किसी साल ऑटो-डेबिट विफल हो जाता है, तो उस साल के लिए कवर समाप्त हो जाता है और इसे पूरा वार्षिक प्रीमियम भरकर और जहां जरूरी हो नया सहमति फॉर्म देकर ही फिर से शुरू किया जा सकता है।

PMSBY दावे रद्द होने के सामान्य कारण

  • मौजूदा कवर वर्ष में प्रीमियम नहीं कटा, जिससे पॉलिसी समाप्त हो गई थी।
  • मृत्यु बीमारी या प्राकृतिक कारण से हुई, जो PMSBY कवर नहीं करती।
  • कोई FIR या पंचनामा दर्ज नहीं हुआ, जिससे दुर्घटना साबित नहीं हुई।
  • दावा किसी बहिष्करण के अंतर्गत आता है - आत्महत्या, नशा, स्वयं की गई चोट, या आपराधिक कृत्य।
  • दुर्घटना की तारीख पर सदस्य की उम्र 70 वर्ष से अधिक थी।

सहायता और शिकायत निवारण

  • जन सुरक्षा राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1111 और 1800-110-001
  • आधिकारिक पोर्टल: नियमों, आवेदन फॉर्म और कई भाषाओं में दावा फॉर्म के लिए jansuraksha.gov.in
  • पहला संपर्क बिंदु: वह बैंक या डाकघर शाखा जहां नामांकित खाता है

PMSBY में नामांकन Rs 20 के प्रीमियम के अलावा कुछ खर्च नहीं करता। नामांकन या दावे के चरण पर कोई एजेंट शुल्क, सेवा शुल्क या सुविधा भुगतान देय नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

Savings bank or post office account
The scheme is account-linked and the premium is auto-debited from it.
Aadhaar number
Primary KYC for the account used for enrolment.
Consent-cum-declaration form
Carries the auto-debit mandate for Rs 20 per year.
Nominee details
Name and relationship; appointee details if the nominee is a minor.
FIR or panchnamaoptional
Not needed to enrol, but essential at the claim stage to prove the accident.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMSBY में कितना भुगतान मिलता है?

PMSBY दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों, या एक आंख और एक अंग की पूर्ण और अपूरणीय हानि पर Rs 2 लाख देता है, और एक आंख या एक हाथ या एक पैर की पूर्ण अपूरणीय हानि पर Rs 1 लाख देता है। बीमारी से मृत्यु पर कोई भुगतान नहीं है।

PMSBY का प्रीमियम कितना है?

PMSBY का प्रीमियम प्रति सदस्य सालाना Rs 20 है, जो 1 जून 2022 से Rs 12 से संशोधित किया गया। यह राशि नामांकित बचत बैंक या डाकघर खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट होती है, आमतौर पर 31 मई तक, और कवरेज 1 जून से 31 मई तक रहता है।

PMSBY में कौन शामिल हो सकता है?

18 से 70 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बचत बैंक या डाकघर बचत खाता है और जो प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देता है, PMSBY में शामिल हो सकता है। PMJJBY के विपरीत, कोई अच्छी सेहत का घोषणापत्र नहीं चाहिए क्योंकि यह कवर केवल दुर्घटनाओं के लिए है।

PMSBY और PMJJBY में क्या अंतर है?

PMSBY सालाना Rs 20 में दुर्घटना से मृत्यु और विकलांगता को कवर करता है और 18 से 70 वर्ष के सदस्यों को भर्ती करता है, जबकि PMJJBY सालाना Rs 436 में किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करता है और 18 से 50 वर्ष के सदस्यों को भर्ती करता है। एक ही व्यक्ति दोनों ले सकता है, कुल सालाना Rs 456 में।

क्या PMSBY बीमारी या हार्ट अटैक से मृत्यु को कवर करता है?

नहीं। PMSBY केवल दुर्घटना से हुई मृत्यु या विकलांगता का भुगतान करता है। बीमारी से मृत्यु, जिसमें हार्ट अटैक या अन्य कोई प्राकृतिक कारण शामिल है, कवर नहीं है - वह जोखिम PMJJBY द्वारा कवर किया जाता है।

क्या PMSBY में आत्महत्या या शराब के प्रभाव में मृत्यु कवर होती है?

नहीं। PMSBY आत्महत्या, स्वयं की गई चोट, और नशीली शराब या मादक पदार्थों के प्रभाव में मृत्यु या विकलांगता को बाहर रखता है, साथ ही आपराधिक कृत्य में भागीदारी या युद्ध से हुई चोटों को भी।

PMSBY के दावे में कितना समय लगता है?

नामिती को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर बैंक या डाकघर शाखा को सूचित करना चाहिए। शाखा कवर सत्यापित करती है, कागजात बीमाकर्ता को भेजती है, और बीमाकर्ता राशि नामिती या सदस्य के बैंक खाते में जमा करता है। FIR दाखिल करने में देरी दावे में रुकावट का सबसे आम कारण है।

क्या मैं दो बैंक खातों के जरिए PMSBY ले सकता हूं?

नहीं। PMSBY प्रति व्यक्ति केवल एक कवर की अनुमति देता है। यदि एक से अधिक खातों से प्रीमियम कटता है, तो कवर Rs 2 लाख तक ही सीमित रहता है और अतिरिक्त प्रीमियम जब्त हो जाता है।

PMSBY का प्रीमियम कब कटता है और कवर कैसे नवीनीकृत होता है?

PMSBY का कवर चक्र 1 जून से 31 मई तक चलता है, और यह हर साल Rs 20 के ऑटो-डेबिट होने पर अपने आप नवीनीकृत हो जाता है। स्टेटस जानने के लिए अपने बैंक पासबुक या नेट बैंकिंग स्टेटमेंट में मई के आसपास कटौती की पुष्टि करें, या जनसुरक्षा पोर्टल पर संपर्क करें।

PMSBY में कैसे शामिल हों?

1) 18 से 70 वर्ष की उम्र के साथ अपना सक्रिय बचत बैंक या डाकघर खाता सुनिश्चित करें। 2) jansuraksha.gov.in से या अपनी शाखा से सहमति-सह-घोषणा फॉर्म लें। 3) खाता नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि और नामिती विवरण भरें और ऑटो-डेबिट मैंडेट पर हस्ताक्षर करें। 4) फॉर्म शाखा में जमा करें और नामांकन नंबर वाली रसीद रखें। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या ATM से भी आवेदन कर सकते हैं।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026