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जनसमर्थ पोर्टल

संक्षिप्त जानकारी

जनसमर्थ, ऋण-आधारित सरकारी योजनाओं के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग ने 6 जून 2022 को शुरू किया था। जनसमर्थ शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी 15 केंद्रीय सब्सिडी-लिंक्ड ऋण योजनाएं होस्ट करता है, जिसमें लगभग 250 बैंक/ऋणदाता जुड़े हैं। ऑनलाइन पात्रता जांच के बाद jansamarth.in पर निःशुल्क आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 0120-2395152, 0120-2395157
Benefit
15 ऋण-आधारित केंद्र सरकार योजनाओं तक एकल-खिड़की डिजिटल पहुंच
Maximum benefit
Varies by scheme - the loan limit is set by the underlying scheme, not by JanSamarth
How to apply
Online only (jansamarth.in website and Android/iOS app)
Helpline
0120-2395152, 0120-2395157

जनसमर्थ पोर्टल क्या है?

जनसमर्थ, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं का राष्ट्रीय पोर्टल है। जनसमर्थ 6 जून 2022 को शुरू किया गया था और केंद्र सरकार की सब्सिडी-लिंक्ड ऋण योजनाओं को एक ही डिजिटल मंच पर लाता है, ताकि आवेदक को यह पता लगाने के लिए कई बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत न पड़े कि कौन सी योजना उसके लिए सही है।

वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, जनसमर्थ 15 क्रेडिट-लिंक्ड केंद्र सरकार योजनाएं होस्ट करता है और इसमें लगभग 250 ऋणदाता जुड़े हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और NBFC। यह पोर्टल jansamarth.in पर, Android और iOS ऐप के जरिए, और 8 भाषाओं में उपलब्ध है।

मुख्य उद्देश्य

  • सरकार-प्रायोजित क्रेडिट योजनाओं की पहुंच उन पहली बार के उधारकर्ताओं तक बढ़ाना जिन्हें नहीं पता कि वे किस योजना के पात्र हैं।
  • शाखा-दर-शाखा पूछताछ को एक ऑनलाइन पात्रता जांच से बदलना जो आवेदक की हर मिलती-जुलती योजना दिखाती है।
  • बैंकों को एक मानकीकृत, सत्यापित डिजिटल आवेदन देना, जिससे आवेदन से इन-प्रिंसिपल मंजूरी तक का समय घटता है।

मुख्य विशेषताएं

  • एक डिजिटल पात्रता टूल: आप कुछ सवालों के जवाब देते हैं और पोर्टल हर मिलती-जुलती योजना सूचीबद्ध करता है।
  • आधार, GST, आयकर और कृषि डेटाबेस के साथ एकीकरण ताकि विवरण टाइप करने के बजाय स्वतः प्राप्त हो।
  • बैंक की अंतिम मंजूरी से पहले ऑनलाइन जारी डिजिटल इन-प्रिंसिपल स्वीकृति।
  • निगरानी के लिए एक रीयल-टाइम डैशबोर्ड और एक समर्पित शिकायत चैनल।

जनसमर्थ कौन सी ऋण श्रेणियां कवर करता है?

जनसमर्थ अपनी योजनाओं को चार व्यापक श्रेणियों में बांटता है।

  • शिक्षा ऋण; भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार-समर्थित छात्र ऋण योजनाएं।
  • कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण; किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, e-किसान उपज निधि और कृषि क्लीनिक व कृषि व्यवसाय केंद्र।
  • व्यावसायिक गतिविधि ऋण: PM मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), स्टार्टअप ऋण और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।
  • आजीविका ऋण; सड़क विक्रेताओं के लिए PM स्वनिधि, बुनकर मुद्रा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना और स्वच्छता कर्मियों के लिए NAMASTE।

PM आवास योजना (शहरी) के तहत हाउसिंग फाइनेंस और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए फाइनेंसिंग भी पोर्टल पर उपलब्ध है।

जनसमर्थ के लिए कौन पात्र है?

जनसमर्थ पर खुद कोई पात्रता बाधा नहीं है, कोई भी पंजीकरण करके निःशुल्क पात्रता जांच चला सकता है। पात्रता आपकी चुनी गई अंतर्निहित योजना तय करती है, और पोर्टल की प्रश्नावली आपको उससे मैप करती है।

आप जनसमर्थ का उपयोग कर सकते हैं यदि:

  • आप वैध आधार नंबर और मोबाइल नंबर वाले भारतीय निवासी हैं।
  • आप 15 होस्ट की गई योजनाओं में से किसी एक के लिए क्रेडिट चाहते हैं — शिक्षा, खेती, सूक्ष्म या लघु व्यवसाय, आजीविका गतिविधि, शहरी आवास या रूफटॉप सोलर।
  • आप ऑनलाइन KYC पूरा करने और PAN व बैंक विवरण साझा करने को तैयार हैं।

आप जनसमर्थ के जरिए आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आपकी क्रेडिट आवश्यकता 15 होस्ट की गई योजनाओं में से किसी में नहीं आती: सामान्य व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण और क्रेडिट कार्ड पात्र नहीं हैं और पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।
  • आप उस विशेष योजना के अपने मानदंडों को पूरा नहीं करते, उदाहरण के लिए PMEGP, PM स्वनिधि या बुनकर मुद्रा योजना में लिखी गई आयु, आय, जाति-श्रेणी, गतिविधि या परियोजना लागत की शर्तें।
  • आप किसी ऋणदाता के पहले से डिफॉल्टर हैं; भले ही पोर्टल आपको पात्र दिखाए, बैंक मूल्यांकन चरण में मना कर देंगे।

पोर्टल की पात्रता जांच पास करना ऋण मंजूरी नहीं है। आपके चुने बैंक अपनी क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया चलाता है और फिर भी मना कर सकता है।

जनसमर्थ के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
आधार नंबर हां पहचान सत्यापन और OTP प्रमाणीकरण
PAN कार्ड हां क्रेडिट ब्यूरो जांच और ऋणदाता KYC
बैंक खाता विवरण हां वितरण खाता
आय या व्यवसाय प्रमाण नहीं व्यावसायिक योजनाओं के लिए ITR, GST रिटर्न या व्यवसाय पंजीकरण
प्रवेश पत्र और शुल्क संरचना नहीं केवल शिक्षा ऋण आवेदनों के लिए
भूमि रिकॉर्ड नहीं KCC और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी कृषि योजनाओं के लिए

सटीक दस्तावेज़ सूची योजना चुनने के बाद पोर्टल द्वारा दिखाई जाती है, क्योंकि आवश्यकताएं योजना दर योजना अलग हैं।

जनसमर्थ पर ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कैसे करें

  1. आधिकारिक पोर्टल jansamarth.in खोलें, या Google Play Store या Apple App Store से जनसमर्थ ऐप इंस्टॉल करें।
  2. अपनी जरूरत से मेल खाने वाली लोन श्रेणी चुनें, शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यावसायिक गतिविधि या आजीविका
  3. अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें और उसे OTP से सत्यापित करें, फिर आधार-आधारित प्रमाणीकरण पूरा करें।
  4. पात्रता प्रश्नावली भरें। पोर्टल आपकी पात्र योजनाओं की सूची, हर एक पर लागू ऋण सीमा और सब्सिडी के साथ लौटाता है।
  5. वह योजना चुनें जो आप चाहते हैं और आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर दिखाई गई सब्सिडी या ब्याज लाभ जांचें।
  6. आवेदन फॉर्म भरें। आधार, PAN और GST से जुड़े विवरण अपने आप आ जाते हैं; उन्हें जांचें और कुछ गलत हो तो सुधारें।
  7. उस योजना के लिए सूचीबद्ध स्कैन किए दस्तावेज़ अपलोड करें।
  8. अपने स्थान और चुनी योजना से जुड़े बैंकों में से एक ऋणदाता चुनें, फिर आवेदन जमा करें।
  9. आवेदन संदर्भ संख्या नोट करें और डिजिटल इन-प्रिंसिपल स्वीकृति और फिर बैंक की अंतिम मंजूरी तक पोर्टल पर स्थिति ट्रैक करें।

जनसमर्थ आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?

पोर्टल की जांच पूरी होने पर जनसमर्थ एक डिजिटल इन-प्रिंसिपल स्वीकृति जारी करता है। इसके बाद आवेदन आपके चुने बैंक शाखा में जाता है। शाखा आपके दस्तावेज़ों को सत्यापित करती है, अपनी क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया चलाती है और स्वीकृति पत्र जारी करती है। वितरण अंतर्निहित योजना की शर्तों के अनुसार होता है, उदाहरण के लिए PMEGP में, मार्जिन मनी सब्सिडी बैंक द्वारा वितरण और यूनिट सत्यापन के बाद ही क्रेडिट होती है।

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से jansamarth.in के एप्लिकेंट डैशबोर्ड से हर चरण ट्रैक करें।

जनसमर्थ पर शिकायत कैसे दर्ज करें

  1. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से jansamarth.in पर लॉगिन करें।
  2. मेनू से शिकायत सेक्शन खोलें।
  3. अपना आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें, शिकायत का प्रकार चुनें और समस्या बताएं।
  4. जमा करें और फॉलो-अप के लिए टिकट नंबर सुरक्षित रखें।

आप वित्तीय सेवा विभाग द्वारा पोर्टल के लिए सूचीबद्ध संपर्क नंबर 0120-2395152 या 0120-2395157 पर भी कॉल कर सकते हैं।

जनसमर्थ आवेदन के अस्वीकार होने के आम कारण

  • योजना मानदंड पूरा न होना, आवेदक पोर्टल के स्क्रीनिंग प्रश्न पास करता है लेकिन शाखा पर योजना की विस्तृत शर्तों में असफल होता है।
  • PAN और आधार में असमानता, जो स्वचालित सत्यापन रोकती है।
  • कमज़ोर क्रेडिट इतिहास या किसी ऋणदाता के पास मौजूदा डिफॉल्ट।
  • अधूरे या अस्पष्ट दस्तावेज़ अपलोड, सबसे आम टालने योग्य कारण।
  • PMEGP और स्टार्टअप आवेदनों में परियोजना रिपोर्ट में कमियां, जहां बैंक व्यवहार्यता से संतुष्ट नहीं होता।
  • गलत शाखा मैपिंग; ऐसी शाखा चुनना जो आपके जिले में वह योजना नहीं चलाती।

जनसमर्थ बैंक शाखा में आवेदन करने से कैसे अलग है

जनसमर्थ बैंक की जगह नहीं लेता; यह फ्रंट एंड को मानकीकृत करता है। सीधे शाखा में आवेदन करने का मतलब है कि उधारकर्ता को पहले से पता होना चाहिए किस योजना का नाम लेना है, और शाखा स्टाफ तय करता है कौन से फॉर्म देने हैं। जनसमर्थ पर, पात्रता प्रश्नावली पहले चलती है और 15 योजनाओं में से आवेदक की हर मिलती-जुलती योजना लौटाती है, जिसमें हर एक से जुड़ी सब्सिडी या ब्याज लाभ आवेदन जमा करने से पहले दिखाई जाती है।

दूसरा अंतर ऋणदाता का चुनाव है। क्योंकि लगभग 250 ऋणदाता जुड़े हैं, आवेदक अपने जिले और चुनी योजना से जुड़े बैंक और NBFC देखता है, न कि केवल उस शाखा तक सीमित जिसमें वह गया था। तीसरा है ट्रेसेबिलिटी: हर आवेदन एक संदर्भ संख्या और स्टेटस ट्रेल रखता है, जिस पर शिकायत चैनल काम करता है।

जनसमर्थ जो नहीं बदलता वह है क्रेडिट निर्णय। योजना के नियम, मार्जिन मनी, कोलैटरल मानदंड और बैंक का मूल्यांकन सब ऑफलाइन जैसे ही लागू रहते हैं।

जनसमर्थ पर आवेदन करने से पहले व्यावहारिक सुझाव

  • शुरू करने से पहले जांच लें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, क्योंकि पोर्टल OTP से प्रमाणीकरण करता है।
  • अपलोड स्क्रीन पर दिखाई सीमा के भीतर स्कैन की गई प्रतियां रखें; अधिक आकार या धुंधली फाइलें दोबारा जमा करने का सबसे आम कारण हैं।
  • योजना तय करने से पहले पात्रता जांच चलाएं। आवेदक अक्सर मान लेते हैं कि मुद्रा ही एकमात्र विकल्प है और PMEGP या PM स्वनिधि छोड़ देते हैं, जो सब्सिडी देती हैं।
  • व्यावसायिक योजनाओं के लिए, लागत, क्षमता और अपेक्षित राजस्व के साथ एक छोटी परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। बैंक PMEGP और स्टार्टअप आवेदन सबसे अधिक व्यवहार्यता के आधार पर अस्वीकार करते हैं।
  • ऐसी शाखा चुनें जो वास्तव में आपके जिले में वह योजना चलाती है

जनसमर्थ पंजीकरण निःशुल्क है। आवेदन जमा करने के लिए कोई भी एजेंट या बिचौलिया शुल्क लेने का अधिकृत नहीं है, और कोई भी अधिकारी आपका OTP नहीं मांगेगा।

आवश्यक दस्तावेज़

Aadhaar number
Used for identity verification and OTP-based authentication on the portal.
PAN card
Required for the credit check and for most lender KYC processes.
Bank account details
Disbursement account; needed for all scheme categories.
Income or business proofoptional
Required for business and livelihood schemes - ITR, GST returns or business registration, depending on the scheme.
Admission letter and fee structureoptional
Required only for education loan applications.
Land recordsoptional
Required only for agriculture schemes such as Kisan Credit Card and the Agriculture Infrastructure Fund.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जनसमर्थ पोर्टल किसलिए इस्तेमाल होता है?

जनसमर्थ एक एकल-खिड़की सरकारी पोर्टल है जहां आप केंद्रीय क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता जांचते हैं और ऑनलाइन बैंकों में आवेदन करते हैं। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, पोर्टल पर 15 क्रेडिट-लिंक्ड केंद्रीय योजनाएं होस्ट हैं, जो शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक गतिविधि, आजीविका, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा को कवर करती हैं।

क्या जनसमर्थ का उपयोग करने की कोई फीस है?

नहीं। jansamarth.in पर पंजीकरण और आवेदन करना निःशुल्क है। ऋणदाता अंतर्निहित योजना की शर्तों के अनुसार अपनी प्रोसेसिंग फीस ले सकता है, लेकिन पोर्टल खुद कुछ नहीं लेता और आवेदन जमा करने के लिए कोई भी एजेंट आपसे शुल्क लेने का अधिकृत नहीं है।

क्या जनसमर्थ मेरे ऋण की मंजूरी की गारंटी देता है?

नहीं। जब आप पोर्टल की पात्रता जांच पास करते हैं तो जनसमर्थ एक डिजिटल इन-प्रिंसिपल स्वीकृति जारी करता है, लेकिन अंतिम मंजूरी का फैसला पूरी तरह उस बैंक या ऋण संस्थान पर निर्भर करता है जिसे आप चुनते हैं। बैंक वितरण से पहले अपनी खुद की क्रेडिट जांच, सत्यापन और दस्तावेज़ीकरण करता है।

जनसमर्थ पोर्टल पर कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं?

वित्तीय सेवा विभाग 15 योजनाएं सूचीबद्ध करता है, जिनमें PM मुद्रा योजना, PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, PM स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, e-किसान उपज निधि, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, बुनकर मुद्रा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, NAMASTE, PM आवास योजना (शहरी) होम लोन, स्टार्टअप ऋण, रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शामिल हैं।

जनसमर्थ से कितने ऋणदाता जुड़े हैं?

वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार लगभग 250 ऋणदाता जुड़े हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और NBFC शामिल हैं।

क्या मैं बिना स्मार्टफोन के जनसमर्थ पर आवेदन कर सकता हूं?

हां। जनसमर्थ jansamarth.in पर किसी भी वेब ब्राउज़र पर काम करता है, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफे का कंप्यूटर काफी है। Android और iOS के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं, और पोर्टल 8 भाषाओं का समर्थन करता है।

अगर मेरा जनसमर्थ आवेदन बैंक में अटका है तो क्या करूं?

jansamarth.in पर शिकायत सेक्शन का उपयोग करें, जो देरी या रुके हुए आवेदनों के लिए आधिकारिक शिकायत मार्ग है। अपना आवेदन संदर्भ संख्या तैयार रखें। आप कार्य समय के दौरान पोर्टल के संपर्क नंबर 0120-2395152 या 0120-2395157 पर भी कॉल कर सकते हैं।

जनसमर्थ पर आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

jansamarth.in पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और एप्लिकेंट डैशबोर्ड खोलें, जहां आप अपने आवेदन का हर चरण — डिजिटल इन-प्रिंसिपल स्वीकृति से लेकर बैंक की अंतिम मंजूरी तक — ट्रैक कर सकते हैं। अपने आवेदन संदर्भ संख्या से भी स्थिति देखी जा सकती है।

जनसमर्थ पर लोन के लिए कैसे आवेदन करें?

1) jansamarth.in पर जाएं या ऐप डाउनलोड करें। 2) अपनी जरूरत से मेल खाने वाली लोन श्रेणी चुनें। 3) मोबाइल OTP और आधार से पंजीकरण/सत्यापन करें। 4) पात्रता प्रश्नावली भरें और मिलान करने वाली योजनाएं देखें। 5) योजना और ऋणदाता चुनें, दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें। 6) आवेदन संदर्भ संख्या नोट करें और स्थिति ट्रैक करें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026