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पाक-अधिकृत कश्मीर और छंब से विस्थापित परिवारों के एक-बार निपटान के लिए केंद्रीय सहायता (PM विकास पैकेज)

संक्षिप्त जानकारी

गृह मंत्रालय की यह योजना पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर और छंब से विस्थापित हुए परिवारों को Rs 5.5 लाख प्रति परिवार की एक-बार केंद्रीय सहायता देती है, जो जम्मू और कश्मीर के लिए 2015 के प्रधानमंत्री विकास पैकेज का हिस्सा है। यह लाभ पहचाने गए परिवारों को DBT द्वारा भुगतान किया जाता है, और निपटान की समय-सीमा 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Contact concerned Deputy Commissioner / Relief and Rehabilitation office, J&K
Benefit
विस्थापित परिवार को Rs 5.5 लाख की एक-बार सहायता
Maximum benefit
Rs 5.5 lakh per family (one-time)
How to apply
Offline (through Jammu and Kashmir district administration / Relief and Rehabilitation authorities)
Helpline
Contact concerned Deputy Commissioner / Relief and Rehabilitation office, J&K

PoK और छंब से विस्थापित परिवारों के लिए केंद्रीय सहायता क्या है?

यह योजना नवंबर 2015 में घोषित जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज का एक घटक है। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, इस पैकेज में पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) और 1965 व 1971 के युद्धों के दौरान छंब से विस्थापित हुए, जम्मू और कश्मीर में बसे परिवारों के पुनर्वास के लिए एक-बार केंद्रीय सहायता शामिल थी।

यह योजना सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से प्रति परिवार Rs 5.5 लाख की एक-बार सहायता का भुगतान करती है। बताया गया उद्देश्य प्रत्येक विस्थापित परिवार को आय अर्जित करने और अपनी आजीविका का समर्थन करने में सक्षम बनाना है। यह एक एकमुश्त निपटान है, आवर्ती कल्याण भुगतान नहीं।

यह योजना लक्षित और सीमित है। यह आम जनता के बजाय राज्य प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त विस्थापित परिवारों के एक परिभाषित समूह को कवर करती है। पैकेज के आसपास की रिपोर्टिंग में व्यापक पुनर्वास प्रयास के तहत कवर किए गए हजारों विस्थापित परिवारों का उल्लेख है, जिसमें प्रति-परिवार राशि Rs 5.5 लाख तय की गई है।

यह सहायता भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में विस्थापित और प्रवासी समुदायों को दिए गए व्यापक पुनर्वास उपायों के सेट के भीतर आती है। संबंधित लेकिन अलग योजनाएं 1947 में PoK से विस्थापित हुए परिवारों और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को कवर करती हैं। चूंकि ये अपनी स्वयं की मंजूरी और समय-सीमाओं के तहत चलती हैं, किसी परिवार को यह मान लेने के बजाय कि एक ही सामान्य योजना है, जिला प्रशासन से पुष्टि करनी चाहिए कि उन पर कौन सा विशिष्ट घटक लागू होता है। यहां वर्णित PoK/छंब एक-बार निपटान PoK से या 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान छंब से विस्थापन द्वारा परिभाषित है।

इस सहायता के लिए कौन पात्र है?

आपको विचार में लिया जा सकता है यदि:

  • आपका परिवार PoK से विस्थापित, या 1965 या 1971 के युद्ध के दौरान छंब से विस्थापित माना गया है।
  • आपका परिवार जम्मू और कश्मीर में बसा है और राज्य प्रशासन द्वारा बनाए गए पहचान सूची में दिखाई देता है।
  • आप जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहचान और सत्यापन दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप जम्मू और कश्मीर के सामान्य निवासी हैं जिनके पास इस योजना के तहत कोई मान्यता प्राप्त विस्थापित-परिवार दर्जा नहीं है।
  • आपका परिवार पैकेज के इस घटक के लिए विस्थापित परिवारों की पहचान सूची में नहीं है।
  • आप आवर्ती लाभ की तलाश में हैं — यह सख्ती से एक-बार का निपटान है।

चूंकि पात्रता विस्थापित परिवारों की मान्यता प्राप्त सूची से जुड़ी है, राज्य प्रशासन भुगतान से पहले प्रत्येक दावे का सत्यापन करता है। आम जनता के लिए कोई खुला, स्व-नामांकन मार्ग नहीं है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
विस्थापित-परिवार दर्जे का प्रमाण हां J&K प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त
आधार कार्ड हां पहचान और DBT के लिए
बैंक खाता विवरण हां DBT/PFMS के माध्यम से सहायता का भुगतान
निवास/डोमिसाइल रिकॉर्ड हां J&K में बसने की पुष्टि
परिवार/सत्यापन रिकॉर्ड यदि मांगा जाए जिले की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़

एक-बार निपटान के लिए आवेदन कैसे करें

चूंकि यह एक खुली नागरिक लाभ योजना के बजाय एक लक्षित राहत योजना है, इसमें कोई सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है। प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर जिला प्रशासन के माध्यम से चलती है:

  1. जम्मू और कश्मीर के संबंधित जिले में उप आयुक्त के कार्यालय या राहत व पुनर्वास (प्रवासी) प्राधिकरण से संपर्क करें।
  2. आवश्यक प्रमाण और पहचान दस्तावेजों के साथ अपने परिवार का मान्यता प्राप्त विस्थापित दर्जा स्थापित करें।
  3. अपना आधार और बैंक खाता विवरण जमा करें ताकि PFMS के माध्यम से DBT द्वारा सहायता का भुगतान किया जा सके।
  4. प्रशासन को विस्थापित परिवारों की पहचान सूची के विरुद्ध आपके दावे को सत्यापित करने दें।
  5. मंजूरी मिलने पर, Rs 5.5 लाख की एक-बार सहायता परिवार के बैंक खाते में जमा की जाती है।

समय-सीमा और स्थिति

जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक-बार निपटान की पूर्णता समय-सीमा को 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया है। जो परिवार मानते हैं कि वे पात्र हैं लेकिन अभी तक निपटाए नहीं गए हैं, उन्हें समय-सीमा से पहले अपने जिला प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह लगातार खुली योजना के बजाय पहचाने गए परिवारों के एक समूह का समय-बद्ध निपटान है।

सहायता और कहां जाएं

  • नोडल प्राधिकरण: जम्मू और कश्मीर जिला प्रशासन: उप आयुक्त का कार्यालय और राहत व पुनर्वास (प्रवासी) प्राधिकरण।
  • मंत्रालय: गृह मंत्रालय (mha.gov.in), जो प्रधानमंत्री विकास पैकेज का प्रशासन करता है।

इसमें कोई ऑनलाइन स्व-आवेदन नहीं है और कोई एजेंट इस भुगतान को सुरक्षित नहीं कर सकता। सारा सत्यापन और वितरण सीधे राज्य प्रशासन द्वारा संभाला जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Proof of displaced-family status
Documentation establishing the family as displaced from PoK or Chhamb, as recognised by the J&K administration.
Aadhaar card
For identification and DBT.
Bank account details
Assistance is paid through DBT via the PFMS module.
Domicile/residence records
Establishing settlement in Jammu and Kashmir.
Family/verification recordsoptional
Any additional verification documents sought by the district administration.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह योजना कितनी सहायता प्रदान करती है?

यह योजना PoK और छंब से विस्थापित परिवारों को Rs 5.5 लाख प्रति परिवार की एक-बार केंद्रीय सहायता प्रदान करती है, जो PFMS मॉड्यूल का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाती है। यह एक ही एकमुश्त निपटान है, आवर्ती भुगतान नहीं।

इस सहायता के लिए कौन पात्र है?

1965 और 1971 के युद्धों के दौरान पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर और छंब से विस्थापित हुए परिवार, जो जम्मू और कश्मीर में बसे हैं और राज्य प्रशासन द्वारा पहचाने गए हैं, पात्र हैं। पात्रता विस्थापित परिवारों की मान्यता प्राप्त सूची तक सीमित है।

यह योजना किस बड़ी योजना के अंतर्गत आती है?

यह नवंबर 2015 में जम्मू और कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज का एक घटक है, जिसमें PoK और छंब से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक-बार केंद्रीय सहायता शामिल थी।

क्या आवेदन के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल है?

नहीं। कोई सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है। सहायता जम्मू और कश्मीर जिला प्रशासन और राहत व पुनर्वास प्राधिकरणों के माध्यम से संसाधित की जाती है, जो पहचाने गए परिवारों का सत्यापन करते हैं और DBT के माध्यम से भुगतान भेजते हैं।

निपटान की समय-सीमा क्या है?

जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक-बार निपटान की पूर्णता समय-सीमा को पहले की 31 मार्च 2026 की तारीख से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया है।

क्या जम्मू-कश्मीर का कोई भी निवासी इस लाभ के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। केवल PoK या छंब से विस्थापित माने गए और पहचानी गई सूची में शामिल परिवार ही पात्र हैं। जम्मू और कश्मीर के सामान्य निवासी इस विशेष एक-बार सहायता के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

एक-बार निपटान का भुगतान कब मिलेगा?

चूंकि यह पहचाने गए परिवारों की एक सीमित सूची का समय-बद्ध निपटान है, न कि लगातार खुली योजना, भुगतान की सटीक समय-सीमा सत्यापन के बाद निर्भर करती है। पात्र लेकिन अभी तक निपटाए नहीं गए परिवारों को 30 सितंबर 2026 की समय-सीमा से पहले अपने जिला प्रशासन से संपर्क करना चाहिए।

निपटान की स्थिति कैसे जांचें?

चूंकि इसका कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है, स्थिति की जानकारी के लिए संबंधित जिले के उप आयुक्त कार्यालय या राहत व पुनर्वास (प्रवासी) प्राधिकरण से सीधे संपर्क करें।

PoK displaced families settlement ka status kaise check kare?

इसका कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है, इसलिए स्थिति जानने के लिए संबंधित जिले के उप आयुक्त कार्यालय या राहत व पुनर्वास (प्रवासी) प्राधिकरण से सीधे संपर्क करना होगा।

PM vikas package one-time settlement ke liye apply kaise kare?

इसका कोई सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है। जम्मू और कश्मीर के संबंधित जिले के उप आयुक्त कार्यालय या राहत व पुनर्वास (प्रवासी) प्राधिकरण से संपर्क करके अपना मान्यता प्राप्त विस्थापित दर्जा और आधार, बैंक खाता विवरण जमा करें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026