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फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (FSS), दिल्ली विश्वविद्यालय

संक्षिप्त जानकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (FSS) उन फुल-टाइम UG और PG विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस माफ करती है जिनकी पारिवारिक आय सालाना Rs 8,00,000 से कम है। Rs 4,00,000 तक आय वालों को अधिकतम Rs 15,000 तक 100% छूट मिलती है; Rs 4,00,000 से Rs 8,00,000 के बीच आय वालों को अधिकतम Rs 10,000 तक 50% छूट मिलती है। आवेदन डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।

Benefit
आय स्लैब के अनुसार 100% (अधिकतम Rs 15,000) या 50% (अधिकतम Rs 10,000) तक फीस माफी
Maximum benefit
Rs 15,000 per year
How to apply
Online (Dean of Students' Welfare, University of Delhi)
Helpline
fss@dsw.du.ac.in

फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (FSS) क्या है?

फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (FSS) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) के माध्यम से चलाई जाने वाली फीस माफी योजना है। यह आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस का बोझ उठाने में मदद करती है, फीस का पूरा या आंशिक हिस्सा माफ या रिफंड करके, ताकि पैसे की कमी किसी बोनाफाइड विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न करे। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय की पहल होने के नाते यह शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है, लेकिन इसका संचालन विश्वविद्यालय स्वयं करता है।

myScheme पोर्टल पर दी गई योजना की जानकारी के अनुसार, माफी पारिवारिक आय के आधार पर तय होती है:

  • सालाना पारिवारिक आय Rs 4,00,000 तक: ट्यूशन फीस पर 100% तक की माफी, अधिकतम Rs 15,000
  • पारिवारिक आय Rs 4,00,000 से Rs 8,00,000 के बीच: 50% तक की माफी, अधिकतम Rs 10,000

यह माफी केवल ट्यूशन फीस के हिस्से पर लागू होती है। परीक्षा शुल्क और विश्वविद्यालय शुल्क विशेष रूप से इसमें शामिल नहीं हैं। यह लाभ दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों, संस्थानों और केंद्रों में सीधे नामांकित विद्यार्थियों को फीस माफी या रिफंड के रूप में दिया जाता है।

मुख्य विशेषताएं

  • दो आय स्लैब, जिनमें अधिकतम 100% (अधिकतम Rs 15,000) या अधिकतम 50% (अधिकतम Rs 10,000) तक माफी मिलती है।
  • केवल ट्यूशन फीस को कवर करती है, परीक्षा या विश्वविद्यालय शुल्क को नहीं।
  • फुल-टाइम UG और PG विद्यार्थियों के लिए खुली, पहले वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल।
  • दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर द्वारा ऑनलाइन संचालित।

फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी विभाग, संस्थान या केंद्र में फुल-टाइम बोनाफाइड UG या PG विद्यार्थी हैं।
  • आपकी सालाना पारिवारिक आय Rs 8,00,000 से कम है।
  • आप अपनी फीस सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय को देते हैं (किसी संबद्ध कॉलेज, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या NCWEB को अलग से नहीं)।
  • आप शैक्षणिक रूप से ठीक स्थिति में हैं, जिसमें पहले वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हैं।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप B.Tech या इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम में नामांकित हैं — इन्हें बाहर रखा गया है।
  • आपके पास एसेंशियल रिपीट पेपर या बकाया है।
  • आपकी पारिवारिक आय Rs 8,00,000 या उससे अधिक है।
  • आप संबद्ध कॉलेज, SOL या NCWEB को अलग से फीस देते हैं, न कि सीधे विश्वविद्यालय को।

आय स्लैब ही निर्णायक कारक है: आप जिस स्लैब में आते हैं, उसी से माफी का प्रतिशत और रुपये की सीमा तय होती है।

FSS के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
आय प्रमाण (परिवार के सदस्यों का ITR) हां सालाना पारिवारिक आय स्थापित करने के लिए
PAN कार्ड हां परिवार के सदस्यों के
EWS / OBC प्रमाणपत्र नहीं जहां लागू हो
बोनाफाइड प्रमाणपत्र हां दिल्ली विश्वविद्यालय में फुल-टाइम नामांकन की पुष्टि
फीस रसीद हां सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय को दी गई फीस का प्रमाण
मार्कशीट हां नवीनतम शैक्षणिक रिकॉर्ड
अंडरटेकिंग फॉर्म हां DSW द्वारा निर्धारित प्रारूप में
बैंक खाता विवरण हां माफ की गई राशि के रिफंड के लिए

FSS के लिए आवेदन कैसे करें (FSS apply kaise kare)

  1. दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर FSS पोर्टल को खोलें और रजिस्टर या लॉगिन करें।
  2. अपने कोर्स, विभाग और पारिवारिक आय का विवरण देते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, और उस आय स्लैब को चुनें जो आप पर लागू होता है।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, आय प्रमाण और ITR, PAN कार्ड, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, फीस रसीद, मार्कशीट, अंडरटेकिंग फॉर्म और जहां लागू हो EWS/OBC प्रमाणपत्र।
  4. पूरा आवेदन प्रिंट करें और अपने विभागाध्यक्ष से सिफारिश प्राप्त करें।
  5. प्रिंटेड आवेदन दस्तावेजों के साथ जमा करें DSW को अधिसूचित सबमिशन समय-सारणी के अनुसार।
  6. परिणाम को ट्रैक करें और बैंक खाता विवरण दें ताकि माफ या रिफंड की गई राशि क्रेडिट हो सके।

FSS कितना लाभ देती है?

लाभ ट्यूशन फीस माफी या रिफंड के रूप में अधिकतम Rs 15,000 तक निचले आय बैंड (Rs 4,00,000 तक आय पर 100% तक ट्यूशन) के लिए और अधिकतम Rs 10,000 तक ऊंचे बैंड (Rs 4,00,000–Rs 8,00,000 पर 50% तक) के लिए है। केवल ट्यूशन का हिस्सा कवर होता है; परीक्षा और विश्वविद्यालय शुल्क देय बने रहते हैं।

सहायता और संपर्क

  • FSS पोर्टल: https://fss.oldcdu.ac.in/
  • ईमेल: fss@dsw.du.ac.in
  • प्रशासनिक कार्यालय: डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, दिल्ली विश्वविद्यालय

आवेदकों को आवेदन करने से पहले चालू वर्ष की आय सीमा, माफी सीमा और सबमिशन समय-सारणी की पुष्टि डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर से करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय हर वर्ष आंकड़ों में बदलाव कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Income proof (ITR of family members)
Income tax returns of earning family members to establish annual family income.
PAN cards
PAN cards of family members.
EWS / OBC certificateoptional
Where applicable to the applicant's category.
Bonafide certificate
Confirming full-time enrolment at a University of Delhi department, institute or centre.
Fee receipt
Proof that fees were paid directly to the University of Delhi.
Marksheet
Latest academic marksheet.
Undertaking form
Signed undertaking as prescribed by the DSW.
Bank account details
For refund of the waived fee amount.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम कितनी फीस माफ करती है?

FSS Rs 4,00,000 तक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस अधिकतम Rs 15,000 तक 100% माफ करती है, और Rs 4,00,000 से Rs 8,00,000 के बीच आय वालों के लिए अधिकतम Rs 10,000 तक 50% माफ करती है। परीक्षा शुल्क और विश्वविद्यालय शुल्क इसमें शामिल नहीं हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए कौन पात्र है?

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों, संस्थानों और केंद्रों के फुल-टाइम बोनाफाइड अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट विद्यार्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आय Rs 8,00,000 से कम है, पात्र हैं। पहले वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हैं, बशर्ते फीस सीधे विश्वविद्यालय को दी गई हो।

FSS के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

B.Tech और इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के विद्यार्थी, जिनके पास एसेंशियल रिपीट पेपर या बकाया है, और जिनकी पारिवारिक आय Rs 8,00,000 या उससे अधिक है, वे पात्र नहीं हैं। जो विद्यार्थी SOL या NCWEB या किसी संबद्ध कॉलेज को अलग से फीस देते हैं, वे भी आवेदन नहीं कर सकते।

फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?

डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, फिर आवश्यक दस्तावेजों और अपने विभागाध्यक्ष की सिफारिश के साथ प्रिंटेड कॉपी DSW की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करें।

क्या FSS परीक्षा और विश्वविद्यालय शुल्क को कवर करती है?

नहीं। FSS केवल ट्यूशन फीस के हिस्से को कवर करती है। परीक्षा शुल्क और विश्वविद्यालय शुल्क इसमें शामिल नहीं हैं, और माफी आय स्लैब के अनुसार Rs 15,000 या Rs 10,000 तक सीमित है।

क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं?

जो विद्यार्थी SOL, NCWEB या किसी संबद्ध कॉलेज को अलग से फीस देते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों, संस्थानों और केंद्रों को फीस देते हैं।

FSS की स्थिति (status) कैसे चेक करें?

अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के FSS पोर्टल (fss.oldcdu.ac.in) पर लॉगिन करें, या fss@dsw.du.ac.in पर ईमेल करें। किसी तीसरे पक्ष के दावे पर भरोसा न करें, स्थिति की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही करें।

FSS की राशि कब आएगी?

फीस माफी या रिफंड की सही तारीख हर वर्ष की सबमिशन समय-सारणी और DSW की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। सही तिथि जानने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर से संपर्क करें, क्योंकि कोई निश्चित तारीख सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है।

FSS ka status kaise check kare?

डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के FSS पोर्टल (fss.oldcdu.ac.in) पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देखें, या fss@dsw.du.ac.in पर ईमेल करें। स्थिति की पुष्टि हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही करें।

FSS ke liye online apply kaise kare?

डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के FSS पोर्टल पर रजिस्टर या लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, आय प्रमाण, ITR, PAN कार्ड, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, फीस रसीद जैसे दस्तावेज़ अपलोड करें, फिर प्रिंटेड कॉपी विभागाध्यक्ष की सिफारिश के साथ DSW की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026