प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट के करीब 1,600 रुपये मूल्य का LPG कनेक्शन देती है, साथ में पहला रिफिल और गैस चूल्हा मुफ्त। पात्र महिलाएं pmuy.gov.in पर या किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए मुफ्त आवेदन कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉजिट के LPG (रसोई गैस) कनेक्शन देती है। यह योजना पहली बार 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, और इसका दूसरा चरण, उज्ज्वला 2.0, 10 अगस्त 2021 को महोबा, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, PMUY का लक्ष्य लकड़ी, कोयला और गोबर जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को स्वच्छ LPG से बदलना है, ताकि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हो और घर के भीतर होने वाला प्रदूषण कम हो। कनेक्शन हमेशा परिवार की किसी वयस्क महिला के नाम पर जारी किया जाता है।
PMUY दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ-ऊर्जा योजनाओं में से एक बन गई है। 2026 के मध्य तक, तेल कंपनियों ने करीब 10.6 करोड़ बिना डिपॉजिट कनेक्शन जारी कर दिए थे, मूल 8 करोड़ का लक्ष्य सितंबर 2019 तक पूरा हो गया था, उज्ज्वला 2.0 के तहत दिसंबर 2022 तक 1.6 करोड़ और जुड़े, जुलाई 2024 तक 75 लाख और, और तब से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 लाख और कनेक्शन मंजूर किए हैं जो अभी वितरित किए जा रहे हैं।
मुख्य उद्देश्य
- गरीबी रेखा से नीचे और अन्य वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन देना।
- धुएं से भरी रसोई से महिलाओं और बच्चों को होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करना।
- LPG कनेक्शन महिला के अपने नाम पर देकर उन्हें सशक्त बनाना।
- लकड़ी इकट्ठा करने में लगने वाली मेहनत और समय को कम करना।
मुख्य विशेषताएं
- LPG कनेक्शन बिना डिपॉजिट के मिलता है, करीब 1,600 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार वहन करती है।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत पहला रिफिल और गैस चूल्हा मुफ्त मिलते हैं।
- PMUY लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से टारगेटेड रिफिल सब्सिडी मिलती है।
- कनेक्शन केवल वयस्क महिला के नाम पर जारी होता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकती हैं अगर:
- आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वयस्क महिला हैं।
- आपके परिवार में पहले से किसी के पास LPG कनेक्शन नहीं है।
- आपका परिवार पात्र श्रेणियों में से किसी एक में आता है: SC या ST परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना परिवार, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय व पूर्व-चाय बागान जनजातियां, द्वीपों और नदी द्वीपों पर रहने वाले लोग, SECC-सूचीबद्ध परिवार, या राज्य BPL सूची में शामिल परिवार।
- या फिर, उज्ज्वला 2.0 के तहत आप स्व-घोषणापत्र दें कि आपका परिवार गरीब है और उसके पास LPG कनेक्शन नहीं है।
आप आवेदन नहीं कर सकतीं अगर:
- आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से LPG कनेक्शन है।
- आप पुरुष हैं। कनेक्शन किसी वयस्क महिला के नाम पर ही होना चाहिए।
- आपका परिवार किसी पात्र श्रेणी में नहीं आता और वैध गरीब-परिवार स्व-घोषणापत्र नहीं दे सकता।
चूंकि उज्ज्वला 2.0 परिवार की संरचना और पते, दोनों के लिए स्व-घोषणापत्र स्वीकार करती है, इसलिए काम के लिए स्थानांतरित हुए प्रवासी परिवार बिना स्थानीय राशन कार्ड के भी विशेष रूप से इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | आवेदक महिला के लिए; e-KYC और परिवार पहचान के लिए इस्तेमाल होता है |
| KYC फॉर्म और स्व-घोषणापत्र | हां | परिवार की घोषणा; प्रवासी पता प्रमाण के रूप में स्व-घोषणापत्र इस्तेमाल करते हैं |
| बैंक खाता विवरण | हां | रिफिल सब्सिडी के DBT के लिए खाता नंबर और IFSC |
| राशन कार्ड | नहीं | परिवार की संरचना तय करता है; प्रवासियों के लिए जरूरी नहीं |
| श्रेणी प्रमाण | नहीं | SC/ST प्रमाणपत्र, PMAY पत्र या राज्य BPL सूची, केवल तभी जब आपके रास्ते के लिए जरूरी हो |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल pmuy.gov.in पर जाएं और Apply for New Ujjwala 2.0 Connection चुनें।
- अपनी पसंदीदा गैस कंपनी चुनें: इंडेन, भारतगैस या HP गैस।
- आपको उस कंपनी के पोर्टल पर ले जाया जाएगा; अपना राज्य, जिला और नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर चुनें।
- अपने आधार, व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाता नंबर व IFSC के साथ KYC फॉर्म भरें, और परिवार की घोषणा या स्व-घोषणापत्र जमा करें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म जमा करें ताकि एक रेफरेंस नंबर बने।
- डिस्ट्रीब्यूटर आपकी जानकारी सत्यापित करेगा और मुफ्त पहले रिफिल व चूल्हे के साथ बिना डिपॉजिट कनेक्शन जारी करेगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- अपना आधार और बैंक विवरण लेकर अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर (इंडेन, भारतगैस या HP गैस) के पास जाएं।
- उज्ज्वला KYC फॉर्म लें और भरें, अपनी पात्र श्रेणी पर निशान लगाएं और घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें।
- फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करें; प्रवासी पता प्रमाण की जगह स्व-घोषणापत्र लगा सकते हैं।
- सत्यापन पूरा होने पर पावती और बिना डिपॉजिट कनेक्शन लें।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितना लाभ मिलता है?
PMUY करीब 1,600 रुपये की LPG सिक्योरिटी डिपॉजिट को कवर करती है, इसलिए महिला को कनेक्शन बिना डिपॉजिट मिलता है। उज्ज्वला 2.0 के तहत, तेल कंपनियां पहला LPG रिफिल और गैस चूल्हा भी मुफ्त देती हैं।
आगे इस्तेमाल के लिए, PMUY लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में 14.2 किलो सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की टारगेटेड रिफिल सब्सिडी साल में 9 रिफिल तक मिलती है, 5 किलो सिलेंडर के लिए अनुपात में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में इस सब्सिडी को 12,000 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी। सब्सिडी हर सिलेंडर खरीदने के बाद लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, यानी पहले पूरी कीमत चुकानी होती है और सब्सिडी बाद में DBT से वापस आती है। जो लाभार्थी साल की अपनी सब्सिडी वाली रिफिल पूरी कर लेते हैं, उन्हें आगे के सिलेंडर पूरी बाजार कीमत पर लेने होते हैं।
चूंकि सब्सिडी बैंक खाते में तभी पहुंचती है जब आधार सही तरीके से जुड़ा हो और मोबाइल नंबर मौजूदा हो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय लाभार्थियों से डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए अपना e-KYC और बैंक-आधार लिंकेज अपडेट रखने का आग्रह करता है।
PMUY कौन चलाता है और यह कैसे काम करती है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल (इंडेन), भारत पेट्रोलियम (भारतगैस) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP गैस), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत लागू करती हैं। ये कंपनियां कनेक्शन जारी करती हैं, मुफ्त चूल्हा और पहला रिफिल मुहैया कराती हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए KYC सत्यापन करती हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिफिल सब्सिडी जमा करती हैं।
एक केंद्रीय क्षेत्र योजना होने के नाते, PMUY पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है; राज्यों को लागत साझा करने की जरूरत नहीं है। पहले चरण के लिए लाभार्थी पहचान SECC 2011 डेटा और सूचीबद्ध वंचन श्रेणियों पर निर्भर करती है, और उज्ज्वला 2.0 के तहत स्व-घोषणापत्र के रास्ते पर, जिसने पहले की तय SECC सूची पर निर्भरता को हटाकर छूटे हुए गरीब परिवारों और प्रवासियों के लिए योजना को खोल दिया।
उज्ज्वला 2.0 में क्या अलग है?
10 अगस्त 2021 को शुरू हुई उज्ज्वला 2.0 ने तीन ऐसी चीजें बदलीं जो पात्र परिवारों को पहले चरण से बाहर रखती थीं। इसने बिना डिपॉजिट कनेक्शन के साथ मुफ्त पहला रिफिल और मुफ्त गैस चूल्हा जोड़ा, ताकि जिस परिवार के पास खर्च करने के लिए नकदी न हो वह भी वाकई LPG पर खाना बनाना शुरू कर सके। इसने राशन कार्ड और औपचारिक पता प्रमाण की जरूरत हटाई, इसके बदले स्व-घोषणापत्र स्वीकार किया, जिससे खासतौर पर अपने गृह राज्य से दूर रहने वाले प्रवासी मजदूर योजना में शामिल हो सके। और इसने वंचन श्रेणियों का दायरा बढ़ाया ताकि बिना LPG कनेक्शन वाली कोई भी गरीब महिला अपने परिवार की स्थिति के स्व-घोषणापत्र पर आवेदन कर सके।
उज्ज्वला आवेदन स्टेटस कैसे जांचें
- जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास KYC फॉर्म जमा किया था, वहां अपने रेफरेंस नंबर से संपर्क करें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़े इंडेन, भारतगैस या HP गैस कस्टमर पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्शन और सब्सिडी का ब्योरा ट्रैक करें।
- सब्सिडी संबंधी सवालों के लिए, हर रिफिल के बाद अपने आधार-लिंक्ड बैंक खाते के स्टेटमेंट में DBT क्रेडिट जांचें।
उज्ज्वला आवेदन अस्वीकार या देरी होने की वजहें
- परिवार में पहले से मौजूद LPG कनेक्शन। हर परिवार सदस्य के रिकॉर्ड के खिलाफ एक राष्ट्रीय डी-डुप्लिकेशन जांच चलती है; अगर किसी सदस्य के पास पहले से कनेक्शन है, तो आवेदन अस्वीकार हो जाता है।
- आधार e-KYC पूरा न होना, जिससे आवेदक की पहचान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित नहीं हो पाती।
- आधार, बैंक खाते और KYC फॉर्म में नाम या ब्योरे का मेल न खाना, जिससे कनेक्शन और सब्सिडी DBT, दोनों रुक जाते हैं।
- बैंक खाता आधार से न जुड़ा होना, जिससे रिफिल सब्सिडी के लिए कोई वैध ठिकाना नहीं बचता।
- अधूरा स्व-घोषणापत्र, उज्ज्वला 2.0 के रास्ते में परिवार-संरचना या वंचन घोषणापत्र खाली या बिना हस्ताक्षर के छूट जाना।
- अपात्र श्रेणी। ऐसा परिवार जो गरीब नहीं है और वैध वंचन स्व-घोषणापत्र नहीं दे सकता।
ज्यादातर कमियां उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ठीक की जा सकती हैं जहां KYC फॉर्म जमा किया गया था; इसके लिए कोई अलग अपील शुल्क नहीं है।
मदद और शिकायत निवारण
- उज्ज्वला हेल्पलाइन (टोल-फ्री): 1800-266-6696
- LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन: 1906
- डिस्ट्रीब्यूटर: आपका नजदीकी इंडेन, भारतगैस या HP गैस डीलर नए कनेक्शन, रिफिल और चूल्हे से जुड़े मामले संभालता है।
उज्ज्वला कनेक्शन और पहला रिफिल मुफ्त दिए जाते हैं। कोई भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर आपका नाम योजना में जोड़ने के लिए फीस नहीं ले सकता, और रिफिल सब्सिडी हमेशा आपके अपने बैंक खाते में ही आती है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
गरीब परिवार की कोई वयस्क महिला (18 वर्ष या उससे अधिक उम्र) जिसके परिवार में पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं है, आवेदन कर सकती है। उसे SC/ST, प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी, अंत्योदय, वनवासी, चाय-बागान जनजाति, SECC या राज्य BPL सूची जैसी सूचीबद्ध श्रेणियों में से किसी एक में आना चाहिए, या उज्ज्वला 2.0 के तहत गरीब-परिवार स्व-घोषणापत्र जमा करना चाहिए।
उज्ज्वला LPG कनेक्शन की कीमत कितनी है?
कनेक्शन बिना डिपॉजिट के मिलता है, यानी महिला को करीब 1,600 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ नहीं देना पड़ता। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहला रिफिल और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाता है। सिर्फ आगे के रिफिल की कीमत लगती है, जिस पर PMUY लाभार्थियों को टारगेटेड सब्सिडी मिलती है।
क्या PMUY लाभार्थियों को रिफिल पर सब्सिडी मिलती है?
हां। अगस्त 2025 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, PMUY लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में 14.2 किलो सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की टारगेटेड सब्सिडी साल में 9 रिफिल तक मिलती है, 5 किलो सिलेंडर के लिए अनुपात में। सब्सिडी हर खरीद के बाद सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है, कुल आवंटन 12,000 करोड़ रुपये है।
क्या पता प्रमाण न होने पर कोई प्रवासी महिला उज्ज्वला कनेक्शन ले सकती है?
हां। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासियों को राशन कार्ड या औपचारिक पता प्रमाण जमा करने की जरूरत नहीं है। एक स्व-घोषणापत्र ही परिवार की घोषणा और पता प्रमाण, दोनों का काम करता है, इसलिए काम के लिए स्थानांतरित हुआ परिवार भी बिना डिपॉजिट कनेक्शन ले सकता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?
जिस परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पहले से LPG कनेक्शन है, वह पात्र नहीं है। पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, कनेक्शन किसी वयस्क महिला के नाम पर ही होना चाहिए। जो परिवार किसी सूचीबद्ध गरीब श्रेणी में नहीं आते और वैध वंचन स्व-घोषणापत्र नहीं दे सकते, वे भी बाहर रखे गए हैं।
उज्ज्वला योजना के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
मुख्य रूप से आवेदक महिला का आधार, भरा हुआ KYC फॉर्म, बैंक खाता नंबर और IFSC, और परिवार की घोषणा चाहिए। परिवार की संरचना बताने के लिए राशन कार्ड मददगार होता है, लेकिन प्रवासी इसकी जगह स्व-घोषणापत्र दे सकते हैं। श्रेणी प्रमाण केवल तभी चाहिए जब पात्रता का रास्ता उसकी मांग करता हो।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें?
pmuy.gov.in पर जाकर अपनी पसंदीदा गैस कंपनी (इंडेन, भारतगैस या HP गैस) और डिस्ट्रीब्यूटर चुनकर मुफ्त ऑनलाइन आवेदन करें, या आधार और KYC फॉर्म लेकर नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं। कनेक्शन के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
उज्ज्वला योजना में नई सब्सिडी या नए कनेक्शन कब जारी होंगे?
सब्सिडी की राशि और अवधि की समीक्षा सरकार समय-समय पर करती है, इसकी कोई पक्की अगली तारीख पहले से घोषित नहीं होती। ताजा जानकारी के लिए pmuy.gov.in या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रेस रिलीज़ देखें।
उज्ज्वला कनेक्शन का आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास KYC फॉर्म जमा किया था, वहां अपने रेफरेंस नंबर से संपर्क करें। इंडेन, भारतगैस या HP गैस के कस्टमर पोर्टल या मोबाइल ऐप में पंजीकृत मोबाइल नंबर से कनेक्शन और सब्सिडी की जानकारी ट्रैक करें। सब्सिडी संबंधी सवाल के लिए हर रिफिल के बाद अपने आधार-लिंक्ड बैंक खाते के स्टेटमेंट में DBT क्रेडिट देखें।
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