प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त 2021 को शुरू की गई उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण है। यह गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को डिपॉजिट-फ्री LPG कनेक्शन, मुफ्त पहला रिफिल और मुफ्त गैस चूल्हा देती है, और प्रवासियों को केवल स्व-घोषणापत्र के साथ आवेदन करने देती है। pmuy.gov.in पर पंजीकरण मुफ्त है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 क्या है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0), उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण है, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में शुरू किया था। उज्ज्वला 2.0 उन गरीब परिवारों तक डिपॉजिट-फ्री LPG कनेक्शन का विस्तार करती है जो पहले चरण में शामिल नहीं हो सके, और इसका शुरुआती लक्ष्य एक करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन था।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, उज्ज्वला 2.0 मूल योजना पर मुफ्त पहला रिफिल और मुफ्त गैस चूल्हा जोड़कर, और स्व-घोषणापत्र के जरिए प्रवासी परिवारों के लिए नामांकन आसान बनाकर, इसे और बेहतर बनाती है। कनेक्शन केवल घर की किसी वयस्क महिला के नाम पर ही जारी किया जाता है।
मुख्य उद्देश्य
- उज्ज्वला के पहले चरण से छूटे गरीब घरों को कवर करना।
- स्थानीय पते के प्रमाण की कमी वाले प्रवासियों तक स्वच्छ रसोई गैस पहुंचाना।
- मुफ्त पहला रिफिल और चूल्हा जोड़कर शुरुआती लागत की बाधा दूर करना।
- घर के भीतर प्रदूषण और लकड़ी जुटाने की मेहनत को कम करना जारी रखना।
मुख्य विशेषताएं
- लगभग Rs 1,600 का डिपॉजिट-फ्री LPG कनेक्शन।
- मुफ्त पहला रिफिल और मुफ्त हॉटप्लेट (गैस चूल्हा)।
- पारिवारिक संरचना और पता दोनों के लिए स्व-घोषणापत्र स्वीकार, जिससे प्रवासियों के लिए नामांकन आसान होता है।
- वयस्क महिला के नाम पर कनेक्शन, रिफिल सब्सिडी DBT के जरिए।
उज्ज्वला 2.0 ने कितने कनेक्शन दिए हैं?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 1 जुलाई 2025 तक पूरे देश में उज्ज्वला कार्यक्रम लगभग 10.33 करोड़ कनेक्शन तक पहुंच चुका था। उज्ज्वला 2.0 अगस्त 2021 के बाद जारी कनेक्शनों को दर्शाती है, और सरकार ने एक निश्चित लक्ष्य पर योजना बंद करने के बजाय दरवाजा खुला रखा है। सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लंबित आवेदनों को साफ करने और संतृप्ति की ओर बढ़ने के लिए 25 लाख अतिरिक्त PMUY कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी, इसलिए जो घर पहले की लहरों में छूट गया, वह अभी भी आवेदन कर सकता है।
उज्ज्वला 2.0 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो बाधा हटाती है वह शुरुआती लागत है, ईंधन की कीमत नहीं। एक सामान्य LPG कनेक्शन के लिए लगभग Rs 1,600 की सुरक्षा जमा राशि, साथ ही पहले सिलेंडर और चूल्हे की लागत लगती है; अक्सर गरीब परिवार के एक महीने की आय से भी अधिक। डिपॉजिट माफ करके और पहला रिफिल व हॉटप्लेट मुफ्त देकर, उज्ज्वला 2.0 परिवार को पहले दिन से गैस पर खाना बनाने देती है और अगले रिफिल की चिंता तभी करनी होती है जब सिलेंडर खत्म हो।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए पात्रता
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वयस्क महिला हैं।
- आपके परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से LPG कनेक्शन नहीं है।
- आपका परिवार पात्र श्रेणी में आता है: SC या ST, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, वनवासी, चाय व पूर्व चाय-बागान जनजाति, द्वीप और नदी द्वीप निवासी, SECC-सूचीबद्ध परिवार, या राज्य BPL सूची।
- वैकल्पिक रूप से, आप एक गरीब-घर का स्व-घोषणापत्र देती हैं कि आपके पास LPG कनेक्शन नहीं है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से LPG कनेक्शन है।
- आप पुरुष हैं। कनेक्शन वयस्क महिला के नाम पर ही होना चाहिए।
- आपका परिवार हर पात्र श्रेणी के बाहर है और मान्य स्व-घोषणापत्र नहीं दे सकता।
2.0 में मुख्य राहत यह है कि प्रवासियों को स्थानीय निवास साबित करने की जरूरत नहीं है; स्व-घोषणापत्र को ही पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | आवेदक महिला के लिए; e-KYC के लिए उपयोग |
| KYC फॉर्म और स्व-घोषणापत्र | हां | पारिवारिक घोषणा; प्रवासियों के लिए पते का प्रमाण भी |
| बैंक खाता विवरण | हां | रिफिल सब्सिडी के DBT के लिए खाता संख्या और IFSC |
| राशन कार्ड | नहीं | 2.0 में वैकल्पिक; प्रवासियों के लिए स्व-घोषणापत्र से बदला जा सकता है |
| श्रेणी प्रमाण | नहीं | SC/ST प्रमाणपत्र, PMAY पत्र या राज्य BPL सूची, केवल जरूरत होने पर |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- pmuy.gov.in खोलें और उज्ज्वला 2.0 के लिए नया कनेक्शन पर क्लिक करें।
- अपनी पसंदीदा गैस कंपनी चुनें; इंडेन, भारतगैस या HP गैस।
- कंपनी पोर्टल पर अपना राज्य, जिला और नजदीकी वितरक चुनें।
- अपने आधार, व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाता संख्या व IFSC सहित KYC फॉर्म पूरा करें, और पारिवारिक या स्व-घोषणापत्र जमा करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें (प्रवासी पते के प्रमाण के बजाय स्व-घोषणापत्र लगाएं) और संदर्भ संख्या पाने के लिए जमा करें।
- वितरक आपके विवरण सत्यापित करता है और मुफ्त चूल्हे व पहले रिफिल के साथ डिपॉजिट-फ्री कनेक्शन देता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- अपने आधार और बैंक विवरण के साथ नजदीकी LPG वितरक के पास जाएं।
- उज्ज्वला 2.0 KYC फॉर्म भरें, अपनी पात्र श्रेणी चिह्नित करें और घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें।
- फॉर्म जमा करें; प्रवासी राशन कार्ड और पते के प्रमाण के बजाय स्व-घोषणापत्र लगा सकते हैं।
- पावती लें और सत्यापन के बाद डिपॉजिट-फ्री कनेक्शन प्राप्त करें।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कितना लाभ देती है?
उज्ज्वला 2.0 लगभग Rs 1,600 की LPG सुरक्षा जमा राशि को कवर करती है और पहले चरण के विपरीत, तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से पहला रिफिल और गैस चूल्हा मुफ्त देती है। इससे LPG से खाना बनाना शुरू करने की लगभग पूरी शुरुआती लागत हट जाती है।
निरंतर उपयोग के लिए, उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में वही PMUY रिफिल सब्सिडी प्रति 14.2 किलो सिलेंडर Rs 300, सालाना 9 रिफिल तक मिलती है, जो हर पात्र सिलेंडर खरीदने के बाद आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जमा होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस लक्षित सब्सिडी को अगस्त 2025 में साल के लिए कुल Rs 12,000 करोड़ के परिव्यय पर मंजूरी दी, और यह केवल PMUY लाभार्थियों पर लागू है, सामान्य LPG उपभोक्ताओं पर नहीं। 5 किलो सिलेंडर पर आनुपातिक सब्सिडी मिलती है। अगर आप साल में नौ से ज्यादा सिलेंडर खरीदते हैं, तो दसवें से आगे बाजार मूल्य पर शुल्क लगता है।
सब्सिडी काउंटर पर घटाई नहीं जाती। उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थी सिलेंडर बुक करते समय पूरा बाजार मूल्य चुकाते हैं, और कुछ दिनों बाद Rs 300 आधार-लिंक्ड बैंक खाते में वापस पहुंचता है। यही कारण है कि सक्रिय, सही ढंग से सीड किया गया बैंक खाता कनेक्शन जितना ही महत्वपूर्ण है, बंद या फ्रीज खाते का मतलब है कि पैसे के जाने की कोई जगह नहीं है।
अपनी उज्ज्वला 2.0 आवेदन स्थिति कैसे जांचें
- जहां आपने KYC फॉर्म जमा किया था, उस वितरक से संपर्क करें, अपनी संदर्भ संख्या बताते हुए।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़े इंडेन, भारतगैस या HP गैस ऐप या वेबसाइट के माध्यम से कनेक्शन और रिफिल विवरण ट्रैक करें।
- हर रिफिल के बाद अपने आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सब्सिडी DBT क्रेडिट की जांच करें।
हर उज्ज्वला 2.0 दस्तावेज़ किस काम का है
उज्ज्वला 2.0 जानबूझकर सामान्य LPG कनेक्शन से कम कागजात मांगती है, और हर एक दस्तावेज़ का उद्देश्य समझने से बचने योग्य अस्वीकृति रुकती है।
- आवेदक महिला का आधार मूल आधार है। यह पहचान स्थापित करता है, e-KYC को खिलाता है जो मौजूदा कनेक्शनों के खिलाफ डी-डुप्लीकेशन करता है, और रिफिल सब्सिडी को बैंक खाते से जोड़ता है। कनेक्शन पुरुष के नाम पर जारी नहीं हो सकता, इसलिए आधार महिला का ही होना चाहिए।
- स्व-घोषणापत्र सहित KYC फॉर्म (KYC-1 और KYC-2 प्रारूप) परिवार की संरचना दर्ज करता है और पुष्टि करता है कि किसी भी परिवारजन के पास पहले से LPG कनेक्शन नहीं है। प्रवासी के लिए, यही स्व-घोषणापत्र पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो 2.0 चरण में सबसे बड़ी राहत है।
- बैंक खाता विवरण (संख्या और IFSC) वह जगह है जहां रिफिल सब्सिडी DBT से जमा होती है। खाता आदर्श रूप से आवेदक महिला का अपना और आधार-सीडेड होना चाहिए; निष्क्रिय या गलत सीड किए गए खाते में भेजी गई सब्सिडी वापस लौट जाती है।
- राशन कार्ड, जहां परिवार के पास हो, पता और परिवार दोनों का प्रमाण होता है, लेकिन 2.0 में यह वैकल्पिक है। जो प्रवासी अपना राशन कार्ड अपने गृह राज्य में छोड़ आए, उन्हें वापस नहीं भेजा जाता।
- श्रेणी प्रमाण — SC/ST प्रमाणपत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना पत्र या राज्य BPL/SECC सूची में जगह: केवल तब जरूरी है जब परिवार सामान्य गरीब-घर स्व-घोषणापत्र के बजाय सूचीबद्ध श्रेणी के जरिए पात्रता का दावा करता है।
उज्ज्वला 2.0 आवेदन अस्वीकृत या विलंबित होने के सामान्य कारण
- परिवार में मौजूदा LPG कनेक्शन। e-KYC डी-डुप्लीकेशन किसी परिवारजन के आधार के खिलाफ किसी भी सक्रिय कनेक्शन को पकड़ लेता है, और यह अस्वीकृति का सबसे आम आधार है। उज्ज्वला 2.0 पूरी तरह उन घरों के लिए है जिनके पास कोई LPG कनेक्शन नहीं है।
- आधार और बैंक विवरण का मेल न खाना या सीड न होना। नाम में अंतर, या आधार-सीडेड न होने वाला बैंक खाता, कनेक्शन जारी होने के बाद भी रिफिल सब्सिडी DBT को रोक देता है।
- पुरुष के नाम पर कनेक्शन मांगा गया। कनेक्शन वयस्क महिला के नाम पर ही होना चाहिए; पुरुष सदस्य के नाम पर आवेदन सीधे अस्वीकृत हो जाता है।
- अधूरा या हस्ताक्षर रहित KYC फॉर्म। स्व-घोषणापत्र न होना, या सामान्य गरीब-घर घोषणा दिए बिना श्रेणी फील्ड खाली छोड़ना, सत्यापन को वितरक स्तर पर रोक देता है।
- वितरकों के बीच डुप्लीकेट आवेदन। एक ही परिवार का एक से अधिक गैस कंपनी या वितरक को आवेदन करना मामले को चिह्नित करता है और सत्यापन तक रोक देता है।
अगर कनेक्शन से इनकार किया जाता है, तो वितरक से कारण लिखित में मांगें और खास कमी सुधारें: आमतौर पर डी-डुप्लीकेशन हिट या KYC में कमी; न कि नए सिरे से आवेदन करें।
सहायता और शिकायत निवारण
- उज्ज्वला हेल्पलाइन (टोल-फ्री): 1800-266-6696
- LPG आपातकालीन हेल्पलाइन: 1906
- वितरक: नए कनेक्शन, रिफिल और चूल्हे संबंधी समस्याओं के लिए आपका नजदीकी इंडेन, भारतगैस या HP गैस डीलर।
उज्ज्वला 2.0 का कनेक्शन, पहला रिफिल और चूल्हा मुफ्त हैं। नामांकन के लिए कोई वितरक या एजेंट शुल्क नहीं ले सकता, और रिफिल सब्सिडी हमेशा आपके अपने बैंक खाते में ही जमा होती है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उज्ज्वला 1.0 की तुलना में उज्ज्वला 2.0 में क्या अलग है?
उज्ज्वला 2.0 डिपॉजिट-फ्री कनेक्शन के साथ मुफ्त पहला रिफिल और मुफ्त गैस चूल्हा जोड़ती है, और प्रवासियों को राशन कार्ड या पते के प्रमाण के बजाय केवल स्व-घोषणापत्र के साथ आवेदन करने देती है। इसे पहले चरण में छूटे गरीब परिवारों को कवर करने के लिए 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था।
उज्ज्वला 2.0 के लिए कौन पात्र है?
कोई भी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की वयस्क महिला, जो गरीब घर से हो और जिसके पास पहले से कोई LPG कनेक्शन न हो, पात्र है। उसे SC/ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय, वनवासी, चाय-बागान जनजाति, SECC या राज्य BPL सूची जैसी सूचीबद्ध श्रेणी में होना चाहिए, या गरीब-घर का स्व-घोषणापत्र देना चाहिए।
क्या प्रवासी बिना राशन कार्ड के उज्ज्वला 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां। उज्ज्वला 2.0 के तहत, प्रवासियों को राशन कार्ड या औपचारिक पते के प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक ही स्व-घोषणापत्र पारिवारिक घोषणा और पते के प्रमाण दोनों का काम करता है, ताकि काम के लिए स्थानांतरित हुए परिवार भी डिपॉजिट-फ्री कनेक्शन ले सकें।
क्या उज्ज्वला 2.0 मुफ्त गैस चूल्हा और रिफिल देती है?
हां। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को लगभग Rs 1,600 के डिपॉजिट-फ्री कनेक्शन के अतिरिक्त पहला LPG रिफिल और हॉटप्लेट (गैस चूल्हा) मुफ्त मिलता है।
उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को कितनी रिफिल सब्सिडी मिलती है?
PMUY के लाभार्थियों, जिनमें उज्ज्वला 2.0 वाले भी शामिल हैं, को वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति 14.2 किलो सिलेंडर Rs 300 सब्सिडी मिलती है, सालाना 9 रिफिल तक, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में Rs 12,000 करोड़ के कुल परिव्यय पर मंजूरी दी। सब्सिडी हर खरीद के बाद लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जमा होती है।
उज्ज्वला 2.0 के लिए कौन पात्र नहीं है?
जिन घरों में किसी सदस्य के पास पहले से LPG कनेक्शन है, वे पात्र नहीं हैं। पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्शन वयस्क महिला के नाम पर होना चाहिए। जो परिवार किसी भी सूचीबद्ध गरीब श्रेणी के बाहर हैं और मान्य स्व-घोषणापत्र नहीं दे सकते, वे भी बाहर हैं।
उज्ज्वला 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें?
pmuy.gov.in पर मुफ्त आवेदन करें, "उज्ज्वला 2.0 के लिए नया कनेक्शन" चुनें, फिर अपनी गैस कंपनी और वितरक चुनें, या अपने आधार और KYC फॉर्म के साथ किसी भी LPG वितरक के पास जाएं। कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है।
उज्ज्वला 2.0 की रिफिल सब्सिडी कब आती है, स्टेटस कैसे चेक करें?
हर सिलेंडर खरीद के कुछ दिनों बाद Rs 300 की सब्सिडी आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है, कोई निश्चित तारीख नहीं है। अपने बैंक स्टेटमेंट में DBT क्रेडिट की जांच करें, या इंडेन/भारतगैस/HP गैस के ऐप या वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रिफिल विवरण ट्रैक करें।
उज्ज्वला 2.0 कार्ड (नया कनेक्शन) कैसे बनवाएं?
1) pmuy.gov.in पर "उज्ज्वला 2.0 के लिए नया कनेक्शन" पर क्लिक करें। 2) अपनी पसंदीदा गैस कंपनी चुनें। 3) अपना राज्य, जिला और नजदीकी वितरक चुनें। 4) आधार, बैंक खाता संख्या व IFSC सहित KYC फॉर्म भरें और पारिवारिक या स्व-घोषणापत्र जमा करें। 5) दस्तावेज़ अपलोड कर संदर्भ संख्या पाएं। 6) वितरक सत्यापन के बाद मुफ्त चूल्हे और पहले रिफिल के साथ कनेक्शन देता है।
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