Scheme Kosh

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

संक्षिप्त जानकारी

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता की आय Rs 2.50 लाख सालाना तक है। केंद्रीय मानदंडों के अनुसार डे-स्कॉलर को Rs 225 प्रति माह और हॉस्टलर को Rs 525 प्रति माह, 10 महीनों के लिए, अनिवार्य फीस के साथ मिलता है। आवेदन scholarships.gov.in पर करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 0120-6619540 (National Scholarship Portal helpdesk)
Benefit
कक्षा 9 और 10 के एसटी छात्रों के लिए 10 महीनों की मासिक छात्रवृत्ति और अनिवार्य स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति
Maximum benefit
Rs 5,250 per year for hostellers under central norms, plus compulsory fees
How to apply
Online through the National Scholarship Portal (state portals in some states)
Helpline
0120-6619540 (National Scholarship Portal helpdesk)

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है?

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सहायता देती है। यह योजना इसलिए है क्योंकि प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल की छलांग वह बिंदु है जहां जनजातीय छात्र सबसे अधिक संख्या में स्कूल छोड़ते हैं: फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और हॉस्टल खर्च ठीक उसी समय बढ़ जाते हैं जब कई परिवार इन्हें वहन करने में सबसे कम सक्षम होते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे सभी एसटी छात्रों को कवर करती है जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय Rs 2.50 लाख से अधिक न हो। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी राशि केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 अनुपात में बंटी है, और पूर्वोत्तर व विशेष श्रेणी के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 अनुपात में। रोजमर्रा का कार्यान्वयन — आवेदन आमंत्रित करना, प्रमाण पत्रों का सत्यापन और भुगतान जारी करना — राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनजातीय कल्याण विभाग करता है।

मुख्य विशेषताएं

  • लाभ के दो घटक: एक मासिक छात्रवृत्ति, और संस्थान द्वारा ली गई अनिवार्य गैर-वापसी योग्य फीस की प्रतिपूर्ति, राज्य द्वारा तय सीमा के अधीन।
  • शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए भुगतान, 12 महीनों के लिए नहीं।
  • राशि छात्र के अपने नाम पर आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचती है।
  • आवेदन आम तौर पर हर साल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्रैल के आसपास आमंत्रित किए जाते हैं।

यह योजना दशकों से चल रही है और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित सबसे बड़े छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में से एक है, जो एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप और एसटी छात्रों के लिए नेशनल फेलोशिप के साथ चलती है।

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्रता क्या है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • छात्र किसी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एसटी प्रमाण पत्र रखता है।
  • छात्र उचित सरकार या परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 या कक्षा 10 में नामांकित है।
  • माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में तय Rs 2.50 लाख से अधिक नहीं है।
  • छात्र के पास अपने नाम पर बैंक खाता है, जो आधार-लिंक्ड है, ताकि DBT भुगतान क्रेडिट हो सके।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • छात्र उस राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है। एक राज्य में एसटी के रूप में अधिसूचित जाति या समुदाय दूसरे राज्य में स्वतः एसटी नहीं होता।
  • परिवार की आय Rs 2.50 लाख की सीमा पार करती है: ऐसे छात्र, चाहे उनका शैक्षिक रिकॉर्ड कैसा भी हो, पात्र नहीं हैं।
  • छात्र कक्षा 8 या उससे नीचे, या कक्षा 11 या उससे ऊपर है। कक्षा 1 से 8 जहां मौजूद हों वहां अलग राज्य-वित्तपोषित प्री-मैट्रिक योजनाओं में कवर होती हैं, और कक्षा 11 से आगे एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत आता है।
  • संस्थान किसी सरकार या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
  • छात्र उसी कोर्स और वर्ष के लिए पहले से कोई अन्य केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति ले रहा है। एक ही उद्देश्य के लिए दो केंद्रीय छात्रवृत्तियां अनुमति नहीं हैं।

जो छात्र फेल होकर उसी कक्षा को दोहराता है, उसे आम तौर पर उस कक्षा के लिए दो बार भुगतान नहीं मिलता। अपने राज्य की अधिसूचना देखें, क्योंकि राज्य दोहराई गई कक्षाओं को अलग-अलग तरीके से देखते हैं।

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कितना भुगतान करती है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस छात्रवृत्ति के दो भाग हैं।

घटक डे-स्कॉलर हॉस्टलर
मासिक छात्रवृत्ति Rs 225 Rs 525
भुगतान किए गए महीनों की संख्या 10 10
प्रति शैक्षणिक वर्ष कुल Rs 2,250 Rs 5,250
अनिवार्य गैर-वापसी योग्य फीस राज्य द्वारा तय सीमा तक प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा तय सीमा तक प्रतिपूर्ति

कई राज्य किताबों और स्टेशनरी के लिए एक तदर्थ वार्षिक अनुदान जोड़ते हैं — आमतौर पर डे-स्कॉलर के लिए Rs 750 सालाना और हॉस्टलर के लिए Rs 1,000 सालाना, और कुछ राज्य अपने खुद के बजट से मासिक दर में काफी बढ़ोतरी करते हैं। चूंकि राज्य का हिस्सा और कोई भी राज्य टॉप-अप अलग-अलग होता है, एक राज्य में छात्र को वास्तव में क्रेडिट होने वाली राशि दूसरे राज्य के छात्र से कई गुना अधिक हो सकती है। तालिका के आंकड़े केंद्रीय मानदंड हैं; कोई संख्या मान लेने से पहले अपने राज्य जनजातीय कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपने राज्य की दर की पुष्टि करें।

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)

  1. अपने राज्य की अधिसूचना का इंतजार करें, जो आम तौर पर हर साल अप्रैल के आसपास जारी होती है, और देखें कि आपका राज्य नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इस्तेमाल करता है या अपना खुद का राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल।
  2. scholarships.gov.in पर जाएं और छात्र के आधार नंबर या आधार नामांकन आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें। जनरेट हुआ आवेदन आईडी और पासवर्ड नोट कर लें।
  3. नए आवेदक के रूप में लॉगिन करें, राज्य चुनें, जनजातीय कार्य मंत्रालय चुनें और फिर स्कीम के रूप में एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति चुनें।
  4. छात्र का व्यक्तिगत विवरण, स्कूल विवरण, कक्षा, हॉस्टलर या डे-स्कॉलर स्थिति, पारिवारिक आय और बैंक खाता संख्या पासबुक के अनुसार बिल्कुल सही भरें।
  5. पोर्टल पर दिखाई गई फाइल आकार सीमा के भीतर एसटी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आधार और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें और अपना आवेदन आईडी दिखाने वाली पावती प्रिंट या सेव करें।
  7. आवेदन को अपने स्कूल से सत्यापित करवाएं, जो पोर्टल वर्कफ्लो में इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर होता है। बिना सत्यापन के आवेदन कभी जिला कार्यालय तक नहीं पहुंचता।
  8. जब तक पोर्टल पर जिला जनजातीय कल्याण कार्यालय द्वारा सत्यापन और फिर मंजूरी न दिखे, तब तक स्टेटस ट्रैक करते रहें। भुगतान DBT से क्रेडिट होता है।

अगर स्कूल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो स्कूल को पहले इंस्टिट्यूट रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा; छात्र इस चरण को नहीं छोड़ सकता।

इस छात्रवृत्ति के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज अनिवार्य नोट्स
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हां राज्य के सक्षम राजस्व प्राधिकारी से
आय प्रमाण पत्र हां परिवार की आय Rs 2.50 लाख सालाना तक
बोनाफाइड छात्र प्रमाण पत्र हां कक्षा 9 या 10 में नामांकन की पुष्टि
आधार कार्ड हां पोर्टल पंजीकरण और DBT के लिए
बैंक पासबुक हां छात्र के अपने नाम पर, आधार-लिंक्ड
पिछले वर्ष की मार्कशीट नहीं आमतौर पर रिन्यूअल आवेदन के लिए जरूरी
फीस रसीद नहीं जहां अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति हो रही हो

आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्कूल रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग एक जैसी रखें। इन तीनों में असंगति मंजूर छात्रवृत्ति के भुगतान चरण में फेल होने का सबसे आम कारण है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान में देरी या अस्वीकृति क्यों होती है

  • स्कूल सत्यापन लंबित, आवेदन इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर के पास पड़ा रहता है और जिला कार्यालय तक कभी नहीं पहुंचता।
  • बैंक खाता आधार-लिंक्ड नहीं, जिससे DBT लेनदेन विफल होकर वापस आ जाता है।
  • खाता छात्र के अपने नाम की बजाय माता-पिता के नाम पर होना।
  • आय प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी है जिसे राज्य स्वीकार नहीं करता।
  • स्कूल और परिवार दोनों द्वारा डुप्लीकेट आवेदन जमा किया जाना।
  • गलत हॉस्टलर घोषणा: संस्थान से हॉस्टल प्रमाण पत्र के बिना हॉस्टलर दर का दावा करना।

अगर आपका आवेदन "रिजेक्टेड" दिखाता है, तो पोर्टल कारण दिखाता है। स्कूल या जिला स्तर पर अधिकतर अस्वीकृतियां उस डिफेक्टिव एप्लिकेशन विंडो में सुधारी जा सकती हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मुख्य अंतिम तिथि के बाद खोलता है।

सहायता और शिकायत निवारण

  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पडेस्क: 0120-6619540
  • सत्यापन और मंजूरी विवादों के लिए जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
  • राज्य दर, राज्य टॉप-अप और राज्य पोर्टल संबंधी सवालों के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग
  • tribal.nic.in पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति जानकारी

आवेदन हर चरण पर मुफ्त है। अगर कोई आपकी छात्रवृत्ति "प्रोसेस" या "जारी" करने के लिए भुगतान मांगे, तो यह योजना का हिस्सा नहीं है, और कोई अधिकारी कभी आपका OTP, एटीएम पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगेगा।

आवश्यक दस्तावेज़

Scheduled Tribe certificate
Issued by the competent revenue authority in the student's state. The single most important document.
Income certificate of parent or guardian
Total family income from all sources must not exceed Rs 2.50 lakh a year under Ministry of Tribal Affairs norms.
Bonafide student certificate from the school
Confirms current enrolment in Class IX or Class X in a recognised institution.
Aadhaar card
Needed for one-time registration on the National Scholarship Portal and for DBT payment.
Bank account passbook
Must be in the student's own name and Aadhaar-seeded, since payment is by Direct Benefit Transfer.
Previous year marksheetoptional
Asked for by many states to confirm promotion to the next class; renewal applicants usually need it.
Fee receipt from the institutionoptional
Required where the state reimburses compulsory non-refundable fees.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति किसे मिल सकती है?

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 या कक्षा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति छात्र इसे पा सकते हैं, बशर्ते माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय Rs 2.50 लाख से अधिक न हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देश यह आय सीमा तय करते हैं; वैध एसटी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कितना भुगतान करती है?

केंद्रीय मानदंडों के अनुसार डे-स्कॉलर को Rs 225 प्रति माह और हॉस्टलर को Rs 525 प्रति माह, शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए मिलता है, साथ ही संस्थान द्वारा ली गई अनिवार्य गैर-वापसी योग्य फीस की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा तय सीमा तक होती है। कई राज्य अपने खुद के फंड से अधिक दर देते हैं, इसलिए क्रेडिट हुई राशि केंद्रीय आंकड़े से अधिक हो सकती है।

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कहां आवेदन करें?

अधिकतर राज्य नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर आवेदन लेते हैं, जो आम तौर पर हर साल अप्रैल के आसपास खुलता है। कुछ राज्य इसकी जगह अपना खुद का छात्रवृत्ति पोर्टल चलाते हैं, इसलिए शुरू करने से पहले अपने राज्य जनजातीय कल्याण विभाग की वेबसाइट देखें।

क्या यह छात्रवृत्ति कक्षा 8 और उससे नीचे के लिए भी उपलब्ध है?

इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नहीं, जो केवल कक्षा 9 और 10 को कवर करती है। कई राज्य सरकारें कक्षा 1 से 8 तक के एसटी छात्रों के लिए अपने राज्य फंड से अपनी खुद की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां चलाती हैं, और उनके लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के जरिए अलग से आवेदन करना होता है।

क्या निजी स्कूल का छात्र यह छात्रवृत्ति पा सकता है?

हां, बशर्ते स्कूल उचित सरकार या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो। संस्थान की मान्यता जांची जाती है, उसका स्वामित्व नहीं। गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र पात्र नहीं हैं।

क्या कक्षा 10 में फिर से आवेदन करना होगा?

हां। छात्रवृत्ति एक बार में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मंजूर होती है, इसलिए जिस छात्र ने कक्षा 9 में यह पाई, उसे कक्षा 10 में उसी पोर्टल पर रिन्यूअल आवेदन जमा करना होगा। रिन्यूअल के लिए आम तौर पर अगली कक्षा में पदोन्नति का प्रमाण चाहिए।

एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र नहीं है?

जो किसी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं, जिनके परिवार की आय Rs 2.50 लाख सालाना से अधिक है, जो कक्षा 11 या उससे ऊपर हैं, और जो उसी उद्देश्य के लिए पहले से कोई अन्य केंद्रीय छात्रवृत्ति ले रहे हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते। एक ही वर्ष में दो केंद्रीय छात्रवृत्तियों का दोहरा लाभ अनुमति नहीं है।

क्या इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क लगता है?

नहीं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन दोनों मुफ्त हैं। कोई एजेंट, स्कूल स्टाफ या साइबर कैफे "छात्रवृत्ति मंजूर कराने" के लिए कमीशन नहीं ले सकता, और कोई अधिकारी कभी आपका OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगेगा।

छात्रवृत्ति की किस्त कब आएगी?

किस्त की तारीख स्कूल और जिला सत्यापन पूरा होने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। मौजूदा स्थिति जानने के लिए scholarships.gov.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस देखें।

प्री-मैट्रिक एसटी छात्रवृत्ति का स्टेटस कैसे चेक करें?

scholarships.gov.in पर अपने आवेदन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर डैशबोर्ड पर देखें कि आवेदन स्कूल सत्यापन, जिला सत्यापन या भुगतान में से किस चरण पर है।

ST pre-matric scholarship ke liye online apply kaise kare?

scholarships.gov.in पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन कर एसटी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति चुनें, विवरण भरें और वैध एसटी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। कुछ राज्यों का अपना अलग पोर्टल भी है।

ST scholarship ki kist kab aayegi?

किस्त की तारीख स्कूल और जिला सत्यापन पूरा होने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। मौजूदा स्थिति जानने के लिए scholarships.gov.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस देखें।

संबंधित योजनाएं (जनजातीय कल्याण)

Ministry of Tribal Affairs की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026