प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
PMEGP सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी देती है, विनिर्माण में Rs 50 लाख तक और सेवा क्षेत्र में Rs 20 लाख तक की परियोजना पर। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति kviconline.gov.in पर मुफ्त आवेदन कर सकता है, जिसमें लागत का 5% से 10% खुद का योगदान होता है।
PMEGP क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो व्यक्तियों को विनिर्माण और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। PMEGP खुद पैसा उधार नहीं देता। बैंक ऋण मंजूर करता है; फिर सरकार एक मार्जिन मनी सब्सिडी जारी करती है, जो लाभार्थी के नाम पर टर्म डिपॉजिट रसीद में रखी जाती है और लॉक-इन अवधि व सफल EDP प्रशिक्षण के बाद ऋण के खिलाफ समायोजित की जाती है।
MSME मंत्रालय के अनुसार, PMEGP आवेदक की श्रेणी और इकाई ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में है इसके आधार पर स्वीकार्य परियोजना लागत का 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी देता है।
PMEGP को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) प्रशासित करता है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन राज्य KVIB, जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के जरिए होता है।
मुख्य उद्देश्य
- नए सूक्ष्म उद्यमों के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
- पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को वेतन कार्य की बजाय उद्यम का रास्ता देना।
- लोग जहां पहले से रहते हैं वहीं उद्यम रोजगार पैदा कर ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को धीमा करना।
- कारीगरों की आय क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार वृद्धि में योगदान देना।
मुख्य विशेषताएं
- नई इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% मार्जिन मनी सब्सिडी।
- विनिर्माण में Rs 50 लाख और व्यवसाय व सेवा में Rs 20 लाख की परियोजना सीमा।
- सामान्य श्रेणी के लिए 10% और विशेष श्रेणी के लिए 5% लाभार्थी योगदान।
- पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं।
- मौजूदा PMEGP इकाई के अपग्रेडेशन के लिए दूसरा ऋण, विनिर्माण में Rs 1 करोड़ और व्यवसाय व सेवा में Rs 25 लाख की सीमा के साथ।
- सब्सिडी जारी होने से पहले अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण।
- PMEGP ई-पोर्टल kviconline.gov.in पर पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन।
PMEGP कितनी सब्सिडी देता है?
नए सूक्ष्म उद्यम के लिए:
| लाभार्थी श्रेणी | खुद का योगदान | सब्सिडी: शहरी | सब्सिडी: ग्रामीण |
|---|---|---|---|
| सामान्य | 10% | 15% | 25% |
| विशेष श्रेणी | 5% | 25% | 35% |
विशेष श्रेणी में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, और पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों के आवेदक शामिल हैं।
मौजूदा PMEGP इकाई के अपग्रेडेशन (दूसरे) ऋण के लिए, सभी श्रेणियां 10% योगदान देती हैं और 15% सब्सिडी पाती हैं, या पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%।
रुपये में देखें तो महत्वपूर्ण आंकड़े:
- ग्रामीण विशेष श्रेणी का आवेदक जिसकी Rs 50 लाख की विनिर्माण परियोजना है, उसे मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में Rs 17.5 लाख तक मिल सकता है।
- शहरी सामान्य श्रेणी का आवेदक जिसकी Rs 20 लाख की सेवा परियोजना है, उसे Rs 3 लाख तक मिलता है।
- विनिर्माण अपग्रेडेशन के लिए दूसरे ऋण पर अधिकतम सब्सिडी Rs 15 लाख है, जो NER और पहाड़ी राज्यों में Rs 20 लाख तक बढ़ती है; व्यवसाय व सेवा के लिए सीमाएं Rs 3.75 लाख और Rs 5 लाख हैं।
अगर आपकी परियोजना लागत सीमा से अधिक है, तो बैंक शेष राशि फंड कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त राशि पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती।
PMEGP के लिए पात्रता क्या है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं।
- आप नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रहे हैं: PMEGP केवल नई परियोजनाओं को फंड करता है।
- आपकी परियोजना में पूंजीगत व्यय शामिल है, क्योंकि टर्म लोन घटक आवश्यक है।
- आपकी गतिविधि योजना की नकारात्मक सूची में नहीं है।
- आप ऐसा स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के सदस्य भी हो सकते हैं, जिसने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है।
- आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समिति, या धर्मार्थ ट्रस्ट हैं।
शैक्षिक योग्यता: कक्षा 8 पास प्रमाण पत्र केवल विनिर्माण में Rs 10 लाख से अधिक या सेवा व व्यवसाय में Rs 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए जरूरी है। इन सीमाओं से नीचे कोई शिक्षा आवश्यकता नहीं है, और किसी भी परियोजना आकार पर कोई आय सीमा नहीं है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप मौजूदा इकाई चलाते हैं। PMEGP सहायता केवल PMEGP के तहत विशेष रूप से मंजूर नई व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। अपवाद मौजूदा PMEGP इकाई को अपग्रेड करने के लिए अलग दूसरा-ऋण विंडो है।
- आपने पहले से PMRY, REGP, PMEGP, CMEGP या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना के तहत सरकारी सब्सिडी ली है।
- आपकी परियोजना में कोई पूंजीगत व्यय नहीं है, शुद्ध कार्यशील पूंजी या ट्रेडिंग प्रस्ताव पात्र नहीं है।
- आपकी गतिविधि PMEGP दिशानिर्देशों में प्रकाशित नकारात्मक सूची में आती है।
PMEGP के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | ई-पोर्टल पंजीकरण और पहचान सत्यापन के लिए |
| पैन कार्ड | हां | पहचान और बैंक अप्रेजल के लिए |
| प्रोजेक्ट रिपोर्ट | हां | पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी, वित्त के साधन, प्रस्तावित रोजगार |
| पासपोर्ट साइज फोटो | हां | आवेदन के साथ अपलोड |
| कक्षा 8 पास प्रमाण पत्र | नहीं | केवल Rs 10 लाख विनिर्माण / Rs 5 लाख सेवा से अधिक की परियोजनाओं के लिए |
| जाति या विशेष-श्रेणी प्रमाण पत्र | नहीं | उच्च विशेष-श्रेणी सब्सिडी दावे के लिए जरूरी |
| ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र | नहीं | ग्राम पंचायत से, उच्च ग्रामीण सब्सिडी दावे के लिए |
| EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र | नहीं | पूर्व 10 दिन ऑफलाइन या 60 घंटे ऑनलाइन प्रशिक्षण होने पर EDP दोहराने से छूट |
PMEGP के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (PMEGP online apply kaise kare)
- PMEGP ई-पोर्टल kviconline.gov.in पर जाएं और व्यक्तिगत आवेदक सेक्शन के तहत नई इकाई के लिए आवेदन फॉर्म खोलें।
- अपने आधार नंबर, नाम, राज्य, जिला, मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण करें, और OTP सत्यापित करें।
- आवेदन भरें — जिस एजेंसी के जरिए आवेदन करना चाहते हैं (KVIC, राज्य KVIB या DIC), गतिविधि का प्रकार, इकाई ग्रामीण है या शहरी, आपकी श्रेणी, परियोजना लागत और आप जिस बैंक शाखा को चाहते हैं।
- दस्तावेज अपलोड करें — आधार, पैन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फोटो, और आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वह कोई जाति, ग्रामीण क्षेत्र या शिक्षा प्रमाण पत्र।
- आवेदन जमा करें और आवेदन आईडी नोट करें, फिर आवेदन का अंतिम पीडीएफ सेव करें।
- कार्यान्वयन एजेंसी आवेदन की स्क्रीनिंग करती है और, यदि चुना जाता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
- समिति की सिफारिश पर, आवेदन टर्म लोन और कार्यशील पूंजी की अप्रेजल और मंजूरी के लिए बैंक के पास जाता है।
- EDP प्रशिक्षण पूरा करें: मार्जिन मनी सब्सिडी जारी होने से पहले जरूरी, फिर सब्सिडी बैंक में आपके नाम पर टर्म डिपॉजिट रसीद के रूप में जमा होती है।
PMEGP के लिए एजेंसी कार्यालय के जरिए आवेदन कैसे करें
- अपने जिला उद्योग केंद्र, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय, या KVIC जिला कार्यालय जाएं।
- kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरने में सहायता मांगें। आवेदन हर स्थिति में ऑनलाइन ही होता है।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज एजेंसी को जमा करें।
- बुलाए जाने पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी इंटरव्यू में भाग लें।
बैंक द्वारा आपका PMEGP ऋण मंजूर होने के बाद क्या होता है?
मार्जिन मनी सब्सिडी आपको नकद में नहीं दी जाती। बैंक इसे KVIC से क्लेम करता है और लॉक-इन अवधि के लिए इसे आपके नाम पर टर्म डिपॉजिट रसीद के रूप में रखता है। उस लॉक-इन के दौरान आपको:
- अगर छूट प्राप्त नहीं हैं तो EDP प्रशिक्षण पूरा करना होगा।
- इकाई को चालू रखना होगा, क्योंकि सब्सिडी केवल कार्यरत उद्यम के खिलाफ ही समायोजित होती है।
- निर्धारित समय पर बैंक ऋण चुकाना होगा।
लॉक-इन के अंत में, और इकाई के संतोषजनक संचालन के अधीन, सब्सिडी ऋण खाते के खिलाफ समायोजित होती है, जो आपकी बकाया राशि को स्थायी रूप से कम करती है। यदि लॉक-इन के दौरान इकाई बंद हो जाती है या ऋण का दुरुपयोग होता है, तो सब्सिडी KVIC को वापस लौटा दी जाती है और कभी आपकी नहीं बनती।
PMEGP आवेदन अस्वीकार होने के सामान्य कारण
- मौजूदा इकाई को नई के रूप में छुपाना, स्क्रूटनी में अस्वीकृति का सबसे आम आधार।
- PMRY, REGP, PMEGP या राज्य योजना के तहत पूर्व सरकारी सब्सिडी।
- बिना पूंजीगत व्यय वाली परियोजना, या मूल रूप से ट्रेडिंग प्रस्ताव।
- PMEGP दिशानिर्देशों की नकारात्मक सूची में आने वाली गतिविधि।
- कमजोर प्रोजेक्ट रिपोर्ट: वास्तविक लागत विवरण न होना, रोजगार अनुमान न होना, और विश्वसनीय बाजार आकलन न होना, जो टास्क फोर्स की मंजूरी के बाद भी बैंक अप्रेजल में विफल हो जाती है।
- Rs 10 लाख या Rs 5 लाख सीमा से अधिक की परियोजना पर कक्षा 8 प्रमाण पत्र गायब।
- श्रेणी या ग्रामीण क्षेत्र का दावा प्रमाण पत्र से समर्थित न होना, जो आपकी सब्सिडी को सामान्य या शहरी दर तक कम कर देता है।
PMEGP के लिए सहायता और शिकायत निवारण
- PMEGP टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-6763, सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध
- राज्य-वार हेल्पडेस्क नंबर और ईमेल आईडी kviconline.gov.in पर PMEGP ई-पोर्टल हेल्पडेस्क पेज पर प्रकाशित हैं
- आवेदन स्टेटस और टास्क फोर्स शेड्यूलिंग के लिए जिला उद्योग केंद्र और राज्य KVIB कार्यालय
- मौजूदा योजना दिशानिर्देशों और पात्रता मानदंडों के लिए MSME मंत्रालय की वेबसाइट, msme.gov.in
PMEGP ई-पोर्टल पर आवेदन करना मुफ्त है। कोई सलाहकार मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता: चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी द्वारा तय होता है और ऋण आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बैंक के अपने अप्रेजल से।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMEGP कितनी सब्सिडी देता है?
PMEGP नए सूक्ष्म उद्यम के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% मार्जिन मनी सब्सिडी देता है। सामान्य श्रेणी के आवेदक को शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% मिलता है, जबकि विशेष श्रेणी के आवेदक को शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% मिलता है।
PMEGP के तहत अधिकतम परियोजना लागत कितनी अनुमत है?
मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र में Rs 50 लाख और व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में Rs 20 लाख है। मौजूदा PMEGP इकाई को अपग्रेड करने के लिए लिए गए दूसरे ऋण के लिए सीमा विनिर्माण में Rs 1 करोड़ और व्यवसाय व सेवा में Rs 25 लाख तक बढ़ जाती है।
PMEGP के लिए कौन पात्र है?
18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति पात्र है, साथ ही स्वयं सहायता समूह जिन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट। सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
PMEGP के लिए कौन पात्र नहीं है?
मौजूदा इकाइयां और वे लोग जिन्होंने पहले से PMRY, REGP, PMEGP, CMEGP या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी ली है, पात्र नहीं हैं। बिना पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं और योजना की नकारात्मक सूची में शामिल गतिविधियां भी बाहर हैं, क्योंकि PMEGP केवल इसके तहत विशेष रूप से मंजूर नई व्यवहार्य परियोजनाओं को फंड करता है।
PMEGP में मुझे खुद कितना योगदान देना होगा?
सामान्य श्रेणी का आवेदक परियोजना लागत का 10% योगदान देता है और विशेष श्रेणी का आवेदक 5% देता है। मौजूदा इकाई को अपग्रेड करने के दूसरे ऋण के लिए, सभी श्रेणियां 10% योगदान देती हैं। शेष राशि बैंक का टर्म लोन और कार्यशील पूंजी होती है।
क्या PMEGP के लिए EDP प्रशिक्षण अनिवार्य है?
हां, मार्जिन मनी सब्सिडी जारी होने से पहले उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण जरूरी है। जिन आवेदकों ने पहले से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के तहत ऑफलाइन कम से कम 10 दिन या ऑनलाइन 60 घंटे का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें EDP दोहराने से छूट है।
दूसरे PMEGP ऋण के लिए कौन सी सब्सिडी उपलब्ध है?
मौजूदा इकाई को अपग्रेड करने के लिए दूसरे PMEGP ऋण पर सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15% सब्सिडी मिलती है, या पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%। अधिकतम सब्सिडी विनिर्माण के लिए Rs 15 लाख और व्यवसाय व सेवा के लिए Rs 3.75 लाख है, जो NER और पहाड़ी राज्यों में क्रमशः Rs 20 लाख और Rs 5 लाख तक बढ़ जाती है।
क्या PMEGP के लिए कक्षा 8 पास प्रमाण पत्र चाहिए?
कक्षा 8 पास केवल तभी जरूरी है जब आपकी परियोजना विनिर्माण क्षेत्र में Rs 10 लाख से अधिक या सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में Rs 5 लाख से अधिक की हो। इन सीमाओं से नीचे कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यकता नहीं है।
PMEGP की सब्सिडी कब क्रेडिट होगी?
सब्सिडी की कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी की मंजूरी, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति और EDP प्रशिक्षण पूरा होने की गति पर निर्भर करती है। मौजूदा स्थिति के लिए kviconline.gov.in पर अपने आवेदन आईडी से लॉगिन कर स्टेटस देखें।
PMEGP आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?
kviconline.gov.in पर पीएमईजीपी ई-पोर्टल में अपने आवेदन आईडी और लॉगिन विवरण से लॉगिन करें, फिर "Application Status" देखें। यह बताएगा कि आवेदन एजेंसी स्क्रीनिंग, टास्क फोर्स इंटरव्यू, बैंक अप्रेजल या EDP प्रशिक्षण में से किस चरण पर है।
PMEGP loan ke liye online apply kaise kare?
kviconline.gov.in पर PMEGP ई-पोर्टल पर पंजीकरण करें, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, परियोजना रिपोर्ट और पहचान दस्तावेज अपलोड करें, फिर जमा करें। आवेदन पूरी तरह मुफ्त है।
PMEGP ka status kaise check kare?
kviconline.gov.in पर पीएमईजीपी ई-पोर्टल में अपने आवेदन आईडी से लॉगिन करें और "Application Status" देखें, जो बताएगा कि आवेदन एजेंसी स्क्रीनिंग, टास्क फोर्स इंटरव्यू, बैंक अप्रेजल या EDP प्रशिक्षण में से किस चरण पर है।
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