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दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण के लिए PLI योजना

संक्षिप्त जानकारी

दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना 4G/5G उपकरण, राउटर और स्विच जैसे भारत-निर्मित दूरसंचार उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। Rs 12,195 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत यह एक कंपनी प्रोत्साहन है जिसके लिए MSME के लिए Rs 10 करोड़ या अन्य के लिए Rs 100 करोड़ का न्यूनतम निवेश आवश्यक है।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Not a citizen helpline; company queries via the DoT PLI project agency
Benefit
भारत-निर्मित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन
Maximum benefit
Company incentive at rates in the range of about 4% to 7% of incremental sales
How to apply
Online application by companies through the DoT-appointed project agency
Helpline
Not a citizen helpline; company queries via the DoT PLI project agency

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना क्या है?

भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार की एक योजना है। DoT के अनुसार, यह योजना 2021 में लगभग Rs 12,195 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई थी ताकि दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले और एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की आयात निर्भरता कम हो।

यह योजना पात्र भारत-निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर, यानी आधार वर्ष के स्तर से ऊपर की बिक्री पर, उन कंपनियों को प्रोत्साहन देती है जो विनिर्माण में प्रतिबद्ध निवेश करती हैं। यह एक क्लासिक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन है: सरकार अग्रिम पूंजी सब्सिडी देने के बजाय अतिरिक्त घरेलू उत्पादन और बिक्री को पुरस्कृत करती है। चूंकि यह एक उद्योग प्रोत्साहन है, इसमें कोई नागरिक आवेदन और कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है।

योजना जिन उत्पादों को लक्षित करती है

  • मुख्य ट्रांसमिशन उपकरण।
  • 4G/5G और अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण।
  • एक्सेस उपकरण और ग्राहक परिसर उपकरण।
  • स्विच और राउटर जैसे उद्यम उपकरण।
  • अन्य अधिसूचित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद।

भारत में डिज़ाइन और निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एक डिज़ाइन-आधारित विनिर्माण तत्व जोड़ा गया, जो आधार दरों से ऊपर एक अतिरिक्त प्रोत्साहन देता है।

दूरसंचार PLI योजना के लिए कौन पात्र है?

एक कंपनी आवेदन कर सकती है यदि वह:

  • भारत में पंजीकृत कंपनी है जो पात्र दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद बनाती है।
  • न्यूनतम निवेश के प्रति प्रतिबद्ध है — MSME के लिए लगभग Rs 10 करोड़ और गैर-MSME आवेदकों के लिए लगभग Rs 100 करोड़, योजना अवधि में, संयंत्र, मशीनरी और पात्र वस्तुओं पर गिना गया (भूमि और भवन शामिल नहीं)।
  • आधार वर्ष की तुलना में पात्र विनिर्मित माल की वृद्धिशील शुद्ध बिक्री दिखा सकती है।
  • DoT योजना दिशानिर्देशों की अन्य शर्तें पूरी करती है, जिसमें अधिसूचित विंडो के भीतर आवेदन शामिल है।

कौन आवेदन नहीं कर सकता: व्यक्ति, छात्र, व्यक्तिगत अनुदान चाहने वाले एकल-स्वामित्व वाले व्यवसायी, और आम जनता आवेदन नहीं कर सकते। यह कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। जो व्यापारी या असेंबलर वास्तव में पात्र उत्पाद नहीं बनाते, और जो कंपनियां निवेश सीमा या वृद्धिशील-बिक्री शर्त पूरी नहीं कर पातीं, वे प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं। व्यक्तिगत सब्सिडी की तलाश करने वाले नागरिक को यहां दावा करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा; योजना में प्रवेश का एकमात्र रास्ता एक योग्य विनिर्माण कंपनी के रूप में है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
कंपनी पंजीकरण दस्तावेज़ हां भारत में पंजीकृत विनिर्माता
निवेश और विनिर्माण योजना हां MSME या गैर-MSME सीमा पूरी करते हुए
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हां आधार वर्ष तय करने और बिक्री सत्यापित करने के लिए
GST और बिक्री रिकॉर्ड हां पात्र वृद्धिशील शुद्ध बिक्री का प्रमाण
आवेदन / प्रतिबद्धता शुल्क प्रमाण नहीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार

दूरसंचार PLI योजना के लिए आवेदन कैसे करें (telecom PLI apply kaise kare)

यह योजना कंपनियों द्वारा ऑनलाइन, DoT और उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन की जाती है। इसमें कोई वॉक-इन या व्यक्तिगत आवेदन नहीं है।

  1. PLI योजना दिशानिर्देशों और आवेदन विंडो की स्थिति के लिए DoT पोर्टल (dot.gov.in) देखें, जो समय-सीमित है।
  2. पुष्टि करें कि कंपनी पात्र उत्पाद बनाती है और लागू निवेश सीमा (MSME के लिए Rs 10 करोड़, अन्य के लिए Rs 100 करोड़) योजना अवधि में पूरी कर सकती है।
  3. DoT-नियुक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ पंजीकरण करें और ऑनलाइन आवेदन दाखिल करें, कंपनी, निवेश, उत्पाद और वित्तीय विवरण जमा करते हुए।
  4. लेखापरीक्षित वित्तीय और आधार-वर्ष डेटा प्रदान करें ताकि पात्र वृद्धिशील बिक्री मापी जा सके।
  5. चयन पर, प्रतिबद्ध निवेश और उत्पादन लक्ष्य पूरे करें, और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सहायक रिकॉर्ड के साथ आवधिक दावे दाखिल करें।

चूंकि आवेदन विंडो निश्चित तिथियों पर खुलते और बंद होते हैं, कंपनी को अधिसूचित अवधि के भीतर कार्रवाई करनी होगी; यह योजना कोई स्थायी, हमेशा-खुली योजना नहीं है।

योजना कितना प्रदान करती है?

योजना पात्र वृद्धिशील बिक्री के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन देती है, योजना के वर्षों में लगभग 4% से 7% की सीमा में, MSME के लिए थोड़ी अतिरिक्त बढ़त और डिज़ाइन-आधारित विनिर्माण श्रेणी के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ। समग्र कार्यक्रम स्वीकृत परिव्यय लगभग Rs 12,195 करोड़ से सीमित है, और प्रत्येक चयनित कंपनी का भुगतान प्रतिबद्ध निवेश के मुकाबले उसकी वृद्धिशील बिक्री पर निर्भर करता है। चूंकि सटीक वर्ष-वार दरें, प्रति कंपनी सीमाएं और परिभाषाएं DoT योजना दिशानिर्देशों और अधिसूचित संशोधनों में तय हैं, इन्हें मान लेने के बजाय DoT पोर्टल पर वर्तमान दिशानिर्देश दस्तावेज़ से पढ़ा जाना चाहिए।

सहायता और सत्यापन कहां करें

  • आधिकारिक पोर्टल: dot.gov.in, PLI योजना अनुभाग के अंतर्गत।
  • यह योजना कोई नागरिक हेल्पलाइन नहीं चलाती; कंपनी के प्रश्न योजना दिशानिर्देशों में नामित DoT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के माध्यम से जाते हैं।

यह समय-सीमित आवेदन विंडो और कंपनी-स्तरीय पात्रता वाला एक उद्योग प्रोत्साहन है। व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते। कंपनियों को दरों, सीमाओं, उत्पाद सूचियों और योजना की खुली/बंद स्थिति के लिए वर्तमान DoT PLI दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं को ही आधिकारिक स्रोत मानना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

Company registration and incorporation documents
Applicant must be a company registered in India manufacturing eligible products.
Investment and manufacturing plan
Committed investment meeting the MSME or non-MSME threshold and product list.
Audited financial statements
To establish the base year and verify incremental sales.
GST and sales records
Evidence of eligible incremental net sales of manufactured goods.
Application / commitment fee proofoptional
As specified in the scheme guidelines and the project agency's process.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या कोई व्यक्ति दूरसंचार PLI योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना एक कंपनी प्रोत्साहन है, न कि नागरिक लाभ। केवल भारत में पंजीकृत वे कंपनियां आवेदन कर सकती हैं जो पात्र दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद बनाती हैं और निवेश सीमाओं को पूरा करती हैं। व्यक्ति, छात्र और आम जनता व्यक्तिगत भुगतान के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

दूरसंचार PLI योजना का परिव्यय कितना है?

योजना को इसके कार्यकाल के दौरान लगभग Rs 12,195 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था। प्रोत्साहन पात्र भारत-निर्मित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर दिया जाता है, बशर्ते कंपनियां अपने प्रतिबद्ध निवेश को पूरा करें।

कौन से उत्पाद कवर किए जाते हैं?

पात्र उत्पादों में मुख्य ट्रांसमिशन उपकरण, 4G और 5G / अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, एक्सेस और ग्राहक परिसर उपकरण, स्विच और राउटर जैसे उद्यम उपकरण, और भारत में निर्मित अन्य अधिसूचित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद शामिल हैं।

न्यूनतम निवेश सीमाएं क्या हैं?

योजना ने MSME के लिए लगभग Rs 10 करोड़ और अन्य (गैर-MSME) आवेदकों के लिए लगभग Rs 100 करोड़ की न्यूनतम निवेश सीमा तय की है, जिसे योजना अवधि में पूरा करना है। केवल संयंत्र, मशीनरी और पात्र वस्तुओं में निवेश ही गिना जाता है।

योजना कितनी प्रोत्साहन दर देती है?

प्रोत्साहन पात्र वृद्धिशील बिक्री के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, योजना के वर्षों में लगभग 4% से 7% की सीमा में, MSME के लिए थोड़ी अतिरिक्त बढ़त और डिज़ाइन-आधारित विनिर्माण के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ। वर्ष-वार दरों की पुष्टि DoT योजना दिशानिर्देशों में करें।

योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है?

यह योजना दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। आवेदन DoT द्वारा नियुक्त एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

क्या योजना नए आवेदकों के लिए अभी भी खुली है?

योजना 2021 में एक निश्चित कार्यकाल के साथ स्वीकृत की गई थी, जिसके आवेदन विंडो तब से खुले और बंद हुए हैं। नई कंपनियों को DoT पोर्टल पर वर्तमान स्थिति जांचनी चाहिए, क्योंकि आवेदन विंडो समय-सीमित हैं और नए आवेदकों को स्वीकार नहीं कर रहे हों सकते हैं।

दूरसंचार PLI योजना की अगली किस्त या प्रोत्साहन कब जारी होगा?

यह एक कंपनी-आधारित योजना है, कोई व्यक्तिगत किस्त नहीं है। चयनित कंपनियों को सत्यापित वृद्धिशील बिक्री और प्रतिबद्ध निवेश के आधार पर आवधिक दावों के जरिए प्रोत्साहन जारी होता है। वर्तमान वितरण स्थिति के लिए dot.gov.in देखें।

दूरसंचार PLI योजना के लिए कंपनियां कैसे आवेदन करें?

आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है: 1) dot.gov.in पर योजना दिशानिर्देश और आवेदन विंडो की स्थिति जांचें, 2) पुष्टि करें कि कंपनी पात्र उत्पाद बनाती है और लागू निवेश सीमा पूरी कर सकती है, 3) DoT-नियुक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ पंजीकरण करें और कंपनी, निवेश, उत्पाद व वित्तीय विवरण देते हुए ऑनलाइन आवेदन भरें, 4) आधार वर्ष तय करने के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दें, 5) चयन के बाद प्रतिबद्ध निवेश और उत्पादन लक्ष्य पूरे करें और प्रोत्साहन के लिए आवधिक दावे दाखिल करें।

योजना की स्थिति और चयनित कंपनियों की सूची कैसे देखें?

योजना दिशानिर्देश, पात्र-उत्पाद सूची और चयन की स्थिति dot.gov.in पर PLI योजना अनुभाग में प्रकाशित हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभार्थी सूची नहीं है क्योंकि यह केवल पात्र विनिर्माता कंपनियों के लिए एक योजना है।

Telecom PLI scheme ka status kaise check kare?

योजना दिशानिर्देश, पात्र-उत्पाद सूची और चयन की स्थिति dot.gov.in पर PLI योजना अनुभाग में प्रकाशित हैं। यह कंपनी-आधारित योजना है, इसलिए कोई व्यक्तिगत स्टेटस चेक नहीं है।

Telecom PLI ke liye online apply kaise kare?

आवेदन विंडो समय-सीमित है और वर्तमान स्थिति dot.gov.in पर देखनी चाहिए। खुली होने पर, कंपनी को DoT-नियुक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ पंजीकरण कर, निवेश और उत्पाद विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना होता है।

Telecom PLI selected companies ki list kaise dekhe?

चयनित कंपनियों की सूची dot.gov.in पर PLI योजना अनुभाग में देखी जा सकती है। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभार्थी सूची नहीं है क्योंकि यह केवल पात्र विनिर्माता कंपनियों के लिए एक योजना है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026