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सामाजिक वैज्ञानिकों के पेशेवर संघों/संगठनों को समर्थन देने हेतु ग्रांट-इन-एड योजना

संक्षिप्त जानकारी

यह ICSSR योजना सामाजिक वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय पेशेवर संघों को कार्यालय और पुस्तकालय लागत पूरी करने के लिए वार्षिक 8,00,000 रुपये तक की ग्रांट-इन-एड देती है। यह 200 से अधिक सदस्यों वाली पंजीकृत, गैर-लाभकारी शैक्षणिक संस्थाओं को पांच वर्ष तक समर्थन देती है। पात्र संगठन व्यक्तियों के बजाय ICSSR के PRS डिवीजन को आवेदन करते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 011-26741849, 011-26741850, 011-26741851
Benefit
पांच वर्ष तक प्रति वर्ष 8,00,000 रुपये तक का अनुदान
Maximum benefit
Rs 8,00,000 per year
How to apply
Online and offline (to the PRS Division, ICSSR)
Helpline
011-26741849, 011-26741850, 011-26741851

सामाजिक वैज्ञानिकों के पेशेवर संघों के लिए ICSSR ग्रांट-इन-एड योजना क्या है?

यह योजना सामाजिक वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय पेशेवर संघों और संगठनों को ग्रांट-इन-एड देती है ताकि वे अपना शैक्षणिक कार्य बनाए रख सकें। यह भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा प्रशासित है, जो उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। myScheme पोर्टल पर योजना विवरण के अनुसार, अनुदान का उद्देश्य अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानवविज्ञान और इतिहास जैसे विषयों में विद्वत समितियों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाए रखना है ताकि वे सम्मेलन आयोजित कर सकें, पुस्तकालय बनाए रख सकें और देश भर में शोध का समन्वय कर सकें।

ICSSR की परियोजना अनुदान और फेलोशिप के विपरीत, जो व्यक्तिगत विद्वानों को वित्तपोषित करती हैं, यह योजना संस्था को स्वयं वित्तपोषित करती है। यह एक पेशेवर निकाय चलाने की आवर्ती लागत को पूरा करने में मदद करती है: कार्यालय खुला रखना, पत्रिकाओं और पुस्तकों की पुस्तकालय बनाए रखना, और संघ की नियमित शैक्षणिक गतिविधियों का समर्थन करना।

अनुदान कितना है और यह कैसे भुगतान किया जाता है?

myScheme पर योजना विवरण के अनुसार, अधिकतम अनुदान प्रति वर्ष 8,00,000 रुपये है। यह दो किश्तों में जारी किया जाता है:

  • स्वीकृत राशि का 90% पहले, और
  • शेष 10% संघ द्वारा यह दिखाते हुए लेखा-परीक्षित खाते जमा करने के बाद कि पहले की निधि का उपयोग कैसे किया गया।

समर्थन लगातार पांच वर्षों तक चल सकता है, प्रत्येक वर्ष का नवीनीकरण प्रदर्शन समीक्षा पर निर्भर करता है। यह राशि संघ के परिचालन ओवरहेड — बिजली, किराया, टेलीफोन और अन्य संचालन व्यय — और पुस्तकालय सामग्री व उपकरण के लिए है, न कि किसी एक समय-सीमित परियोजना के लिए।

योजना के लिए कौन पात्र है?

कोई संगठन आवेदन कर सकता है यदि यह:

  • एक राष्ट्रीय-स्तरीय पेशेवर संघ या सामाजिक वैज्ञानिकों का संगठन है।
  • कम से कम दो वर्ष से कार्यरत है।
  • राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक सामाजिक विज्ञान शोध में संलग्न है।
  • पूरे भारत में न्यूनतम 200 सदस्यों की सदस्यता रखता है।
  • यदि निजी रूप से वित्तपोषित है, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
  • तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट प्रदान कर सकता है।

कोई संगठन आवेदन नहीं कर सकता यदि यह:

  • शैक्षणिक सामाजिक विज्ञान शोध के बजाय मुख्यतः विस्तार या कल्याण कार्य में लगा है।
  • वास्तव में सामाजिक विज्ञान गतिविधि नहीं कर रहा है।
  • दो वर्ष का कार्य, 200 सदस्य, या वैध पंजीकरण और लेखा-परीक्षित खाते प्रदर्शित नहीं कर सकता।

व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। यह सबसे आम भ्रम है: अनुदान एक पेशेवर निकाय के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्तिगत समर्थन चाहने वाले सामाजिक वैज्ञानिक को इसके बजाय ICSSR की अलग शोध परियोजना अनुदान, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप, और प्रकाशन या संगोष्ठी/कार्यक्रम अनुदान देखनी चाहिए।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज अनिवार्य नोट
पंजीकरण प्रमाण पत्र हां सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत, निजी वित्तपोषित निकायों के लिए
समझौता ज्ञापन और नियम हां शैक्षणिक, गैर-लाभकारी चरित्र स्थापित करने हेतु
तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित खाते हां पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए
वार्षिक रिपोर्ट हां राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान गतिविधि का प्रमाण
सदस्यों की सूची हां पूरे देश में कम से कम 200 सदस्य दिखाने हेतु
मांगे गए व्यय का विवरण हां कार्यालय, पुस्तकालय और उपकरण लागत

ICSSR अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)

आवेदन ICSSR के PRS (प्रोग्राम, रिसर्च सर्वे एंड पब्लिकेशन) डिवीजन द्वारा संसाधित किए जाते हैं, और साल भर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाते हैं:

  1. संगठन के दस्तावेज तैयार करें: पंजीकरण प्रमाण पत्र, समझौता ज्ञापन और नियम, तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित खाते, वार्षिक रिपोर्ट, सदस्य सूची और मांगे गए समर्थन का व्यय विवरण।
  2. आवेदन जमा करें ICSSR के PRS डिवीजन को, ऑनलाइन ICSSR प्रणाली के माध्यम से और, जहां आवश्यक हो, हार्ड कॉपी में।
  3. प्रारंभिक जांच से गुजरें, जिसमें ICSSR पात्रता और पूर्णता की जांच करता है।
  4. विशेषज्ञ समिति मूल्यांकन का सामना करें, जहां एक विशेषज्ञ समिति संगठन की स्थिति और सामाजिक विज्ञान गतिविधि का मूल्यांकन करती है।
  5. ICSSR परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा करें, जिसके बाद स्वीकृति जारी की जाती है और पहली किश्त (90%) जारी की जाती है।

बाद के वर्षों में निरंतरता के लिए, संघ को अगली किश्त पर विचार होने से पहले पहले प्राप्त निधियों के लेखा-परीक्षित उपयोग और एक गतिविधि रिपोर्ट जमा करनी होगी।

मदद कहां से लें

यह योजना PRS डिवीजन, ICSSR द्वारा संभाली जाती है, अरुणा आसफ अली मार्ग, JNU इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067 पर। ICSSR से 011-26741849, 011-26741850 और 011-26741851 पर संपर्क किया जा सकता है। इस और अन्य ICSSR फंडिंग लाइनों का पूरा विवरण आधिकारिक पोर्टल icssr.org पर प्रकाशित है। कोई आवेदन शुल्क नहीं है, और अनुदान आवेदक संगठन की शैक्षणिक योग्यता और स्थिति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Registration certificate
Registration under the Societies Registration Act, 1860 (for privately funded bodies).
Memorandum and rules of the association
To establish the academic, non-profit character of the organisation.
Three years of audited accounts
Audited statements for the preceding three years.
Annual reports
Reports evidencing national-level social science activity.
List of members
To demonstrate a minimum membership of 200 across the country.
Statement of expenditure for which grant is sought
Office running costs, library and equipment for which support is requested.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ICSSR योजना पेशेवर संघों को कितना अनुदान देती है?

यह योजना सामाजिक वैज्ञानिकों के पात्र राष्ट्रीय संघ को प्रति वर्ष 8,00,000 रुपये तक ग्रांट-इन-एड देती है। इसे दो किश्तों में जारी किया जाता है — शुरुआत में 90% और लेखा-परीक्षित उपयोगिता प्रस्तुत करने के बाद शेष 10% — और यह वार्षिक समीक्षा के अधीन लगातार पांच वर्षों तक जारी रह सकता है।

इस ICSSR अनुदान के लिए कौन पात्र है?

सामाजिक वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय-स्तरीय पेशेवर संघ या संगठन जो कम से कम दो वर्ष से कार्यरत हों, शैक्षणिक सामाजिक विज्ञान शोध में लगे हों, पूरे भारत में कम से कम 200 सदस्य हों और, यदि निजी रूप से वित्तपोषित हों, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हों, आवेदन के पात्र हैं।

क्या कोई व्यक्तिगत शोधकर्ता इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। यह पेशेवर संघों और सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठनों के लिए एक संस्थागत अनुदान है, व्यक्तियों के लिए नहीं। व्यक्तिगत विद्वानों को इसके बजाय ICSSR की शोध परियोजना अनुदान, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप, और प्रकाशन या संगोष्ठी अनुदान देखनी चाहिए।

अनुदान की राशि किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है?

अनुदान एक संघ के कार्यालय और शैक्षणिक ओवरहेड — बिजली, किराया, टेलीफोन और अन्य संचालन व्यय — के साथ-साथ पुस्तकालय की किताबों, पत्रिकाओं और उपकरणों को पूरा करता है। यह निकाय की सामाजिक विज्ञान गतिविधियों को बनाए रखने के लिए है, किसी विशिष्ट एकबारगी परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए नहीं।

कौन से संगठन अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं?

शैक्षणिक सामाजिक विज्ञान के बजाय मुख्यतः विस्तार या कल्याण कार्य में लगे संगठन, और वास्तविक सामाजिक विज्ञान शोध न करने वाले निकाय पात्र नहीं हैं। दो वर्ष का कार्य, 200 सदस्य या वैध पंजीकरण न दिखा पाने वाले संघ भी बाहर रखे जाते हैं।

योजना के तहत समर्थन कितने समय तक चलता है?

समर्थन लगातार पांच वर्षों तक चल सकता है। प्रत्येक वर्ष की निरंतरता ICSSR द्वारा प्रदर्शन समीक्षा और संघ द्वारा पहले जारी की गई निधियों के लिए लेखा-परीक्षित खाते और गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है।

यह योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है?

यह योजना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा प्रशासित है, जो शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

अनुदान की स्थिति और अगली किश्त की स्थिति कैसे जांचें?

संगठन को PRS डिवीजन, ICSSR से सीधे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह योजना पूरी तरह ऑफलाइन/ऑनलाइन मिश्रित प्रक्रिया से चलती है और इसका कोई अलग सार्वजनिक ट्रैकिंग पोर्टल प्रकाशित नहीं है। अगली किश्त तभी विचारित होती है जब पहले जारी निधि का लेखा-परीक्षित उपयोग जमा कर दिया जाए।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026