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मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (SRMS)

संक्षिप्त जानकारी

मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (SRMS) चिन्हित मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को यह काम छोड़ने में मदद करती है। इसके तहत Rs 40,000 की एकमुश्त नकद सहायता, Rs 3,000 प्रतिमाह वजीफे के साथ कौशल प्रशिक्षण, और स्वरोजगार परियोजना ऋण पर Rs 3.25 लाख तक की पूंजी सब्सिडी दी जाती है। 2023-24 से इसके स्वच्छता संबंधी घटक NAMASTE योजना के तहत दिए जा रहे हैं।

Benefit
Rs 40,000 नकद सहायता, वजीफे सहित कौशल प्रशिक्षण, और परियोजना ऋण पर पूंजी सब्सिडी
Maximum benefit
Up to Rs 3.25 lakh capital subsidy on a self-employment project
How to apply
Offline through State Channelising Agencies / district administration

मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना क्या है?

मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (SRMS) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य मैला ढोने वालों के रूप में चिन्हित लोगों और उनके आश्रितों को इस खतरनाक और अपमानजनक काम को छोड़कर वैकल्पिक आजीविका अपनाने में मदद करना है। यह योजना "मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013" के कानूनी ढांचे के भीतर काम करती है, जो मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाता है और राज्य को इसमें लगे लोगों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार बनाता है।

SRMS का क्रियान्वयन नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) और इसकी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से होता है। SRMS दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना कोई सामान्य रोजगार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक विशेष, आधिकारिक रूप से चिन्हित समूह के लिए लक्षित पुनर्वास पैकेज है।

योजना का उद्देश्य

  • एकमुश्त नकद अनुदान के माध्यम से तत्काल आर्थिक राहत देना।
  • वैकल्पिक कौशल विकसित करना ताकि लाभार्थी और उनके आश्रित स्वच्छता कार्य से बाहर अपनी आजीविका कमा सकें।
  • रियायती ऋण और पूंजी सब्सिडी के साथ स्वरोजगार उद्यमों को सहयोग देना।

SRMS किन लाभों की पेशकश करती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के SRMS दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तीन मुख्य घटक हैं:

घटक लाभ
एकमुश्त नकद सहायता प्रत्येक चिन्हित मैला ढोने वाले को Rs 40,000
कौशल विकास प्रशिक्षण दो साल तक, Rs 3,000 प्रतिमाह वजीफे के साथ
स्वरोजगार ऋण सब्सिडी परियोजना पर Rs 3.25 लाख तक की ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी

एकमुश्त नकद सहायता चिन्हित लाभार्थी को दी जाने वाली पुनर्वास अनुदान राशि है। लाभार्थी और आश्रितों दोनों के लिए उपलब्ध कौशल प्रशिक्षण को वेतनभोगी रोजगार या स्वरोजगार उद्यम की ओर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परियोजना शुरू करने वालों के लिए, NSKFDC की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें लागत का बड़ा हिस्सा पूंजी सब्सिडी से कवर होता है, जिससे चुकौती का बोझ कम हो जाता है।

SRMS के लिए कौन पात्र है?

आप कवर हो सकते हैं यदि:

  • आपकी आधिकारिक सर्वेक्षण के माध्यम से मैला ढोने वाले के रूप में पहचान हुई है।
  • आप किसी चिन्हित मैला ढोने वाले के आश्रित हैं (कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार सहायता के लिए)।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आधिकारिक पहचान सर्वेक्षण में आपकी गणना नहीं हुई है: SRMS केवल चिन्हित व्यक्तियों तक सीमित है, इसलिए बिना इस पहचान के सामान्य सफाई कर्मी व्यक्तिगत पुनर्वास लाभों के लिए पात्र नहीं है।
  • आप मैला ढोने वाले पुनर्वास से असंबंधित सामान्य लघु-व्यवसाय या कौशल-प्रशिक्षण सब्सिडी की तलाश में हैं, जो इस योजना के दायरे से बाहर है।

चूंकि पात्रता आधिकारिक पहचान पर निर्भर करती है, पहला व्यावहारिक कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपका नाम जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा बनाए गए मैला ढोने वाले सर्वेक्षण सूची में है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
मैला ढोने वाले के रूप में पहचान हाँ आधिकारिक सर्वेक्षण/सूची में शामिल होना
आधार कार्ड हाँ पहचान और नकद सहायता के DBT के लिए
बैंक खाता विवरण हाँ अनुदान और किसी भी सब्सिडी युक्त ऋण के लिए
जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र नहीं जहां लागू हो, रिकॉर्ड के लिए
परियोजना प्रस्ताव नहीं स्वरोजगार ऋण आवेदन के लिए

SRMS के लिए आवेदन कैसे करें

  1. जिला प्रशासन द्वारा किए गए आधिकारिक सर्वेक्षण में मैला ढोने वाले के रूप में पहचान प्राप्त करें — यह सभी SRMS लाभों का प्रवेश द्वार है।
  2. अपने राज्य में NSKFDC की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA), या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें, और बताएं कि आप SRMS के तहत पुनर्वास चाहने वाले चिन्हित मैला ढोने वाले हैं।
  3. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए आधार और बैंक विवरण के साथ Rs 40,000 की एकमुश्त नकद सहायता के लिए आवेदन करें।
  4. यदि आप या आपका कोई आश्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण चाहते हैं तो कौशल प्रशिक्षण के लिए नामांकन करें। प्रशिक्षण के दौरान Rs 3,000 प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है।
  5. यदि आप स्वरोजगार उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो SCA के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव जमा करें, ताकि पूंजी सब्सिडी के साथ रियायती ऋण मिल सके।

नकद अनुदान के लिए कोई सीधा ऑनलाइन स्व-आवेदन नहीं है; यह प्रक्रिया आधिकारिक पहचान और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से चलती है।

SRMS और NAMASTE की ओर बदलाव

2023-24 से भारत सरकार ने स्वच्छता कर्मियों के पुनर्वास और खतरनाक सफाई कार्य को समाप्त करने के लिए NAMASTE (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम) योजना शुरू की, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। NAMASTE सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के मशीनीकरण, स्वच्छता कर्मियों की प्रोफाइलिंग, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और वैकल्पिक आजीविका को सहयोग देने पर केंद्रित है। चूंकि नीतिगत परिदृश्य बदल रहा है, मैला ढोने वाले पुनर्वास लाभ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने से पहले अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी या जिला प्रशासन से SRMS घटकों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए।

सहायता और संपर्क

  • क्रियान्वयन एजेंसी: नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत।
  • कहां जाएं: अपने राज्य में NSKFDC की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, या जिला समाज कल्याण/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय।
  • मंत्रालय पोर्टल: socialjustice.gov.in

मैला ढोने वाले के रूप में पहचान सबसे महत्वपूर्ण कदम है; इसके बिना व्यक्तिगत लाभ स्वीकृत नहीं किए जा सकते।

आवश्यक दस्तावेज़

Proof of identification as a manual scavenger
Inclusion in the survey/list of identified manual scavengers is the basic requirement.
Aadhaar card
For identity and Direct Benefit Transfer of the cash assistance.
Bank account details
Cash assistance and subsidised loan are routed through the bank account.
Caste / category certificateoptional
Sought where applicable for record; identification as a manual scavenger is the key criterion.
Project proposal / cost estimateoptional
Needed when applying for a capital-subsidy-linked self-employment loan.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

SRMS योजना क्या प्रदान करती है?

SRMS प्रत्येक चिन्हित मैला ढोने वाले को Rs 40,000 की एकमुश्त नकद सहायता, दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण जिसमें Rs 3,000 प्रतिमाह वजीफा मिलता है, और स्वरोजगार परियोजना ऋण पर Rs 3.25 लाख तक की ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी देती है, ताकि लाभार्थी एक वैकल्पिक और सम्मानजनक आजीविका अपना सकें।

SRMS के लिए कौन पात्र है?

चिन्हित मैला ढोने वाले और उनके आश्रित SRMS के लिए पात्र हैं। पहचान आधिकारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है; जिस व्यक्ति की मैला ढोने वाले के रूप में गणना नहीं हुई है, या जो बिना इस पहचान के सामान्य सफाई कार्य में लगा है, वह व्यक्तिगत पुनर्वास लाभों के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

SRMS के तहत एकमुश्त नकद सहायता कितनी है?

SRMS प्रत्येक चिन्हित मैला ढोने वाले को Rs 40,000 की एकमुश्त नकद सहायता देता है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। यह एक पुनर्वास अनुदान है, जो प्रशिक्षण वजीफे और स्वरोजगार ऋण सब्सिडी से अलग है।

क्या SRMS कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है?

हाँ। SRMS चिन्हित मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण देता है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान Rs 3,000 प्रतिमाह वजीफा मिलता है, ताकि वे वैकल्पिक रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें।

SRMS ऋण और सब्सिडी कैसे काम करती है?

स्वरोजगार परियोजना शुरू करने वाले लाभार्थी को रियायती ऋण के साथ Rs 3.25 लाख तक की ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी मिल सकती है, जिससे परियोजना लागत का बड़ा हिस्सा चुकाना नहीं पड़ता। यह ऋण NSKFDC की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है।

क्या SRMS अभी भी चल रही है, या यह NAMASTE में विलय हो गई है?

2023-24 से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के स्वच्छता कार्यकर्ता संबंधी घटक मुख्यतः NAMASTE (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम) योजना के तहत दिए जा रहे हैं, जो सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के मशीनीकरण और स्वच्छता कर्मियों को सहयोग देने पर केंद्रित है। SRMS लाभों की वर्तमान स्थिति अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी या जिला प्रशासन से जांचें।

SRMS के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी या जिला प्रशासन के माध्यम से किए जाते हैं। मैला ढोने वाले सर्वेक्षण में पहचान ही प्रवेश बिंदु है; नकद अनुदान के लिए कोई सीधा ऑनलाइन स्व-आवेदन नहीं है।

SRMS के तहत स्टेटस या पात्रता कैसे चेक करें?

अपनी पहचान और लाभ की स्थिति जानने के लिए संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें, या socialjustice.gov.in पर उपलब्ध जानकारी देखें। कोई केंद्रीकृत ऑनलाइन स्टेटस-चेक पोर्टल नहीं बताया गया है, इसलिए संबंधित कार्यालय से सीधे पुष्टि करना सबसे भरोसेमंद तरीका है।

स्वरोजगार ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

1) पहले जिला प्रशासन के सर्वेक्षण में मैला ढोने वाले के रूप में पहचान सुनिश्चित करें। 2) अपने राज्य की NSKFDC चैनलाइजिंग एजेंसी से संपर्क करें। 3) आधार और बैंक विवरण के साथ नकद सहायता के लिए आवेदन करें। 4) यदि स्वरोजगार शुरू करना है तो SCA के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव जमा करें ताकि रियायती ऋण और पूंजी सब्सिडी मिल सके।

SRMS ka status kaise check kare?

SRMS के लिए कोई केंद्रीकृत ऑनलाइन स्टेटस-चेक पोर्टल नहीं है। अपनी पहचान और लाभ की स्थिति जानने के लिए अपने राज्य की NSKFDC चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) या जिला समाज कल्याण कार्यालय से सीधे संपर्क करें, या socialjustice.gov.in पर उपलब्ध जानकारी देखें।

SRMS ke liye online apply kaise kare?

SRMS के नकद अनुदान के लिए कोई सीधा ऑनलाइन स्व-आवेदन नहीं है। सबसे पहले जिला प्रशासन के सर्वेक्षण में मैला ढोने वाले के रूप में पहचान होना जरूरी है, उसके बाद अपने राज्य की NSKFDC चैनलाइजिंग एजेंसी या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करके आधार और बैंक विवरण के साथ आवेदन करना होता है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026