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SC के लिए क्रेडिट आधारित योजनाएं - NSFDC टर्म लोन (TL)

संक्षिप्त जानकारी

NSFDC टर्म लोन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक रियायती ऋण योजना है जो Rs 1.40 लाख से अधिक और Rs 50 लाख तक की परियोजना लागत का 90% तक वित्तपोषित करती है, उन अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 5 लाख तक है। राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी या PM-SURAJ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Contact your State Channelising Agency (NSFDC does not deal directly with individuals)
Benefit
परियोजना लागत का 90% तक रियायती टर्म लोन (यूनिट लागत Rs 1.40 लाख से अधिक और Rs 50 लाख तक)
Maximum benefit
Up to Rs 45 lakh per unit
How to apply
Through State Channelising Agencies or online via the PM-SURAJ portal
Helpline
Contact your State Channelising Agency (NSFDC does not deal directly with individuals)

NSFDC टर्म लोन योजना क्या है?

क्रेडिट आधारित योजना "टर्म लोन (TL)" राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) द्वारा चलाई जाती है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है। NSFDC पोर्टल के अनुसार, निगम आय-सृजन गतिविधियों के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मौजूद है।

टर्म लोन NSFDC का बड़े स्वरोजगार उद्यमों के लिए मुख्य क्रेडिट उत्पाद है। यह Rs 1.40 लाख से अधिक और Rs 50 लाख तक की परियोजनाओं के लिए किसी इकाई की लागत का 90% तक वित्तपोषित करता है, जिसमें NSFDC का अपना हिस्सा लगभग प्रति इकाई Rs 45 लाख तक जाता है। शेष परियोजना लागत चैनलाइज़िंग एजेंसी की मार्जिन मनी या लाभार्थी के अपने योगदान से पूरी होती है।

मुख्य विशेषताएं

  • रियायती ब्याज: NSFDC राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों को 4% प्रति वर्ष की दर पर उधार देता है, और एजेंसी अनुसूचित जाति लाभार्थियों को 8% प्रति वर्ष तक की दर पर आगे उधार देती है।
  • लंबी चुकौती अवधि: लगभग सात वर्षों में फैली त्रैमासिक किश्तें।
  • भुगतान शुरू होने से पहले छह महीने की छूट अवधि, बागान और निर्माण गतिविधियों के लिए बारह महीने तक बढ़ाई गई।
  • पूरी तरह से चैनलाइज़िंग एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है, व्यक्तियों को सीधे नहीं।

NSFDC एक पुनर्वित्तपोषण और थोक-उधार निकाय है। यह शाखाएं नहीं खोलता या नागरिकों को काउंटर पर उधार नहीं देता। इसके बजाय, यह राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (आमतौर पर राज्य SC विकास या वित्त निगम), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य भागीदारों को पैसा भेजता है, जो लाभार्थियों की पहचान करते हैं, ऋण स्वीकृत करते हैं और किश्तें वसूलते हैं।

NSFDC टर्म लोन के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप वैध जाति प्रमाणपत्र वाले अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हैं।
  • आपकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 5 लाख से अधिक नहीं है। 7 जनवरी 2026 से प्रभावी यह सीमा, ग्रामीण और शहरी आवेदकों दोनों पर समान रूप से लागू है।
  • आपके पास एक व्यवहार्य आय-सृजन गतिविधि है जिसकी इकाई लागत Rs 1.40 लाख से अधिक और Rs 50 लाख तक है।

साझेदारी फर्म और सहकारी समितियां भी उधार ले सकती हैं, लेकिन केवल तभी जब हर सदस्य अनुसूचित जाति से हो और प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से आय सीमा को पूरा करे।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं हैं।
  • आपकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 5 लाख से अधिक है।
  • आप किसी ऐसी फर्म या समिति का हिस्सा हैं जिसमें कोई सदस्य अनुसूचित जाति से नहीं है या आय सीमा से अधिक है।

चूंकि यह योजना राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है, सीधे NSFDC मुख्यालय से संपर्क करने वाले व्यक्तिगत आवेदकों पर विचार नहीं किया जाता, प्रस्ताव निर्दिष्ट चैनल के माध्यम से ही आना चाहिए।

टर्म लोन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है?

टर्म लोन स्वरोजगार और उद्यम गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, जिसमें शामिल हैं:

  • डेयरी, पोल्ट्री और भूमि विकास जैसी कृषि और संबद्ध गतिविधियां।
  • छोटा व्यवसाय, व्यापार और दुकान-आधारित उद्यम।
  • परिवहन और सेवा-क्षेत्र इकाइयां।
  • कारीगर, हस्तशिल्प और छोटे विनिर्माण इकाइयां।

गतिविधि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए, और परियोजना लागत योजना के Rs 1.40 लाख से अधिक और Rs 50 लाख तक के स्लैब के भीतर होनी चाहिए।

NSFDC टर्म लोन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
जाति प्रमाणपत्र हां सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति स्थिति का प्रमाण
आय प्रमाणपत्र हां वार्षिक पारिवारिक आय Rs 5 लाख के भीतर
KYC (आधार, PAN) हां पहचान और पता प्रमाण
परियोजना रिपोर्ट हां गतिविधि, लागत अनुमान और व्यवहार्यता
बैंक खाता विवरण हां वितरण और चुकौती के लिए

राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी ऋण के आकार के आधार पर अपनी सूची से अतिरिक्त दस्तावेज़, जैसे संपार्श्विक या गारंटर कागज़ात मांग सकती है।

NSFDC टर्म लोन के लिए आवेदन कैसे करें

  1. अपनी राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी (SCA) की पहचान करें - आमतौर पर राज्य अनुसूचित जाति विकास या वित्त निगम, या साझेदार चैनलाइज़िंग एजेंसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या बैंक।
  2. अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार करें जिसमें गतिविधि, इकाई लागत और ऋण कैसे चुकाया जाएगा बताया गया हो, अपने जाति और आय प्रमाणपत्रों के साथ।
  3. SCA के जिला या मुख्य कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करें, या pmsuraj.dosje.gov.in पर PM-SURAJ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने मोबाइल नंबर और OTP से पंजीकरण कर, फॉर्म भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन करें।
  4. पोर्टल पर बने आवेदन ID का उपयोग करके, या SCA कार्यालय के साथ फॉलो-अप करके अपने आवेदन को ट्रैक करें
  5. प्रस्ताव स्वीकृत होने पर SCA के साथ स्वीकृति औपचारिकताएं पूरी करें; ऋण त्रैमासिक किश्तों में एजेंसी के माध्यम से वितरित और चुकाया जाता है।

चूंकि NSFDC केवल चैनलाइज़िंग एजेंसियों के माध्यम से काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि अपने प्रस्ताव को सीधे NSFDC से संपर्क करने के बजाय अपने राज्य में सही SCA के माध्यम से रूट करें।

मदद और सहायता कहां से लें

NSFDC व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए कोई सार्वजनिक शिकायत हेल्पलाइन नहीं चलाता, क्योंकि यह उनके साथ सीधे व्यवहार नहीं करता। आवेदन सहायता के लिए, अपने राज्य में राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी से संपर्क करें या PM-SURAJ पोर्टल (pmsuraj.dosje.gov.in) पर क्वेरी सुविधा का उपयोग करें। योजना जानकारी NSFDC वेबसाइट nsfdc.nic.in पर, स्कीम्स और हाउ टू अप्लाई अनुभागों में प्रकाशित है।

आवश्यक दस्तावेज़

Caste certificate
Proof of belonging to a Scheduled Caste, issued by the competent authority.
Income certificate
Annual family income must be within the ceiling of Rs 5 lakh.
KYC documents (Aadhaar, PAN)
Identity and address proof for the applicant.
Project report / unit cost estimate
Details the activity, cost and viability of the proposed income-generating unit.
Bank account details
For disbursement and repayment through the channelising agency.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NSFDC टर्म लोन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 5 लाख से अधिक नहीं है, राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी के माध्यम से टर्म लोन के लिए आवेदन कर सकता है। साझेदारी फर्म और सहकारी समितियां तभी पात्र हैं जब हर सदस्य अनुसूचित जाति से हो और प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से आय सीमा को पूरा करता हो।

NSFDC टर्म लोन के तहत मुझे कितना ऋण मिल सकता है?

टर्म लोन Rs 1.40 लाख से अधिक और Rs 50 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए किसी इकाई की लागत का 90% तक वित्तपोषित करता है, जिसमें NSFDC प्रति इकाई लगभग Rs 45 लाख तक ऋण देता है। शेष राशि चैनलाइज़िंग एजेंसी या लाभार्थी के अपने योगदान से पूरी होती है।

NSFDC टर्म लोन पर कितनी ब्याज दर लगती है?

NSFDC राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों को 4% प्रति वर्ष की रियायती दर पर फंड अग्रिम करता है। फिर एजेंसी अनुसूचित जाति लाभार्थियों को 8% प्रति वर्ष तक की दर पर आगे उधार देती है, जो सामान्य वाणिज्यिक ऋण दरों से काफी कम है।

क्या मैं ऋण के लिए सीधे NSFDC को आवेदन कर सकता हूं?

नहीं। NSFDC व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता। सभी टर्म लोन राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों, अन्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या PM-SURAJ पोर्टल के माध्यम से रूट किए जाते हैं, इसलिए NSFDC मुख्यालय से संपर्क करने के बजाय आपको इनमें से किसी एक चैनल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

NSFDC टर्म लोन चुकाने के लिए मुझे कितना समय मिलता है?

टर्म लोन लगभग सात वर्षों में त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाता है। भुगतान शुरू होने से पहले छह महीने की छूट अवधि दी जाती है, जिसे बागान और निर्माण गतिविधियों के लिए बढ़ाकर बारह महीने किया जाता है जहां आय बाद में शुरू होती है।

टर्म लोन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है?

टर्म लोन कृषि व संबद्ध कार्य, छोटे व्यवसाय और व्यापार, परिवहन और सेवा उद्यम, और कारीगर या विनिर्माण इकाइयों जैसी आय-सृजन गतिविधियों का समर्थन करता है। गतिविधि व्यवहार्य होनी चाहिए और इकाई लागत योजना के स्लैब के भीतर होनी चाहिए।

क्या पात्र होने के लिए कोई आय सीमा है?

हां। NSFDC क्रेडिट योजनाओं के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा Rs 5 लाख है (7 जनवरी 2026 से प्रभावी), जो ग्रामीण और शहरी आवेदकों दोनों पर समान रूप से लागू होती है। जिस किसी की पारिवारिक आय इस सीमा से अधिक है वह पात्र नहीं है।

NSFDC टर्म लोन का ऋण कब स्वीकृत/वितरित होगा?

कोई निश्चित समयसीमा प्रकाशित नहीं है - स्वीकृति और वितरण आपकी राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी द्वारा प्रस्ताव की जांच और स्वीकृति पर निर्भर करता है। वर्तमान स्थिति जानने के लिए PM-SURAJ पोर्टल पर अपने आवेदन ID से ट्रैक करें या SCA कार्यालय से संपर्क करें।

NSFDC टर्म लोन के लिए आवेदन कैसे करें - चरण दर चरण?

1) अपनी राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी (SCA) की पहचान करें। 2) जाति और आय प्रमाणपत्र के साथ अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। 3) SCA के जिला या मुख्य कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करें, या pmsuraj.dosje.gov.in पर PM-SURAJ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल नंबर और OTP से पंजीकरण कर फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। 4) पोर्टल पर बने आवेदन ID से अपने आवेदन को ट्रैक करें। 5) स्वीकृति के बाद SCA के साथ स्वीकृति औपचारिकताएं पूरी करें; ऋण त्रैमासिक किश्तों में एजेंसी के माध्यम से वितरित और चुकाया जाता है।

NSFDC टर्म लोन आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

PM-SURAJ पोर्टल (pmsuraj.dosje.gov.in) पर बने आवेदन ID से अपने आवेदन को ट्रैक करें, या अपनी राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

NSFDC term loan ke liye online apply kaise kare?

pmsuraj.dosje.gov.in पर PM-SURAJ पोर्टल पर मोबाइल नंबर और OTP से पंजीकरण कर, फॉर्म भरकर तथा जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और परियोजना रिपोर्ट जैसे दस्तावेज़ अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। SCA कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है।

PM-SURAJ loan ka status kaise check kare?

pmsuraj.dosje.gov.in पर पोर्टल में बने आवेदन ID से अपने आवेदन को ट्रैक किया जा सकता है, या अपनी राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी (SCA) कार्यालय से सीधे संपर्क किया जा सकता है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026