अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS)
विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS), MSME मंत्रालय के नेशनल SC-ST हब का एक घटक है, जो बैंक टर्म लोन से नए प्लांट और मशीनरी या उपकरण खरीदने वाले SC/ST-स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 25% पूंजी सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा Rs 25 लाख है। अपनी उधार देने वाली बैंक के माध्यम से आवेदन करें।
विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS) क्या है?
विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS), नेशनल SC-ST हब (NSSH) का एक घटक है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक योजना है। नेशनल SC-ST हब पोर्टल के अनुसार, SCLCSS को 2017 में नए उद्यमों को बढ़ावा देने और मौजूदा उद्यमों के विस्तार में सहायता के लिए शुरू किया गया था, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सार्वजनिक खरीद में अधिक भागीदारी कर सकें।
SCLCSS के तहत संस्थागत ऋण (बैंक टर्म लोन) के माध्यम से प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए SC/ST सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 25% सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिस पर सब्सिडी की कुल सीमा Rs 25 लाख है और कोई क्षेत्र-विशेष प्रतिबंध नहीं है। यह सब्सिडी उस नए प्लांट, मशीनरी या उपकरण की खरीद पर लागू होती है जो प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस (PLI) से टर्म लोन के लिए पात्र हो।
मूल रूप से यह योजना निर्माण इकाइयों को कवर करती थी। हितधारकों के परामर्श के आधार पर, 15 नवंबर 2021 की संशोधित NSSH दिशानिर्देशों में SCLCSS के तहत सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया। परिणामस्वरूप, निर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में SC/ST सूक्ष्म और लघु उद्यम अब सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
SCLCSS के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आपका उद्यम SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व वाला एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति, सोसाइटी या निजी सूक्ष्म/लघु उद्यम है।
- उद्यम निर्माण या सेवा गतिविधियों में लगा हो।
- आपने नई प्लांट और मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन लिया हो।
- साझेदारी, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, 51% से अधिक शेयरधारिता SC/ST उद्यमियों के पास हो।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आपका उद्यम व्यापार गतिविधियों में लगा है, व्यापारी SCLCSS सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।
- उद्यम SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व में नहीं है (या SC/ST हिस्सेदारी 51% या उससे कम है)।
- प्लांट और मशीनरी सेकंड-हैंड है, या संस्थागत टर्म लोन से वित्तपोषित नहीं है।
- आपने पहले से उसी प्लांट और मशीनरी पर किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सब्सिडी का लाभ लिया है, या लेना चाहते हैं। यह अनुमत नहीं है, और इसका उल्टा भी लागू होता है।
किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| उद्यम रजिस्ट्रेशन (उद्यम) | हां | सूक्ष्म या लघु उद्यम |
| पैन कार्ड | हां | SC/ST मालिक या फर्म का |
| जाति प्रमाण पत्र | हां | मालिक और सभी साझेदारों/निदेशकों का |
| संविधान दस्तावेज़ | हां | 51% से अधिक SC/ST स्वामित्व साबित करने वाला डीड या MoA/AoA |
| टर्म लोन स्वीकृति और वितरण | हां | ऋणदाता बैंक से |
| प्लांट और मशीनरी के इनवॉइस | हां | खरीदे गए नए उपकरण के लिए |
SCLCSS के लिए आवेदन कैसे करें (SCLCSS online apply kaise kare)
- अपने SC/ST-स्वामित्व वाले MSE के लिए नया प्लांट और मशीनरी या उपकरण खरीदने हेतु प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (बैंक) से टर्म लोन लें।
- SCLCSS आवेदन आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन — यानी जिस बैंक से टर्म लोन लिया गया — को जमा करें।
- MSME मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नोडल बैंक/एजेंसी दावे के आवेदन को समर्पित MIS पोर्टल पर अपलोड करती है। अन्य पात्र PLI से लोन के लिए, सब्सिडी जारी करने के लिए SIDBI और NABARD नोडल एजेंसी हैं।
- सुनिश्चित करें कि दावा एक वर्ष के भीतर संदर्भ तिथि से दाखिल हो जाए। यह टर्म लोन की अंतिम किस्त जारी या वितरित होने की तारीख है।
चूंकि SCLCSS एक बैंक-राउटेड सब्सिडी है, इसमें सिटीजन पोर्टल पर कोई अलग स्व-पंजीकरण नहीं होता। उधार देने वाली बैंक ही आपकी ओर से MIS पोर्टल पर दावा शुरू करती है।
SCLCSS कितना लाभ प्रदान करती है?
सब्सिडी टर्म लोन से वित्तपोषित नए प्लांट और मशीनरी या उपकरण की लागत का 25% है, जिसकी कुल सीमा Rs 25 लाख है। मशीनरी के प्रकार पर कोई क्षेत्र-विशेष प्रतिबंध नहीं है, और निर्माण व सेवा दोनों उद्यम पात्र हैं। सब्सिडी को उसी मशीनरी पर किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सब्सिडी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
सहायता और संपर्क
- नेशनल SC-ST हब / NSIC टोल-फ्री: 1800-11-1954
- फोन: 011-26926275
- ईमेल: scsthub@nsic.co.in
- पोर्टल: scsthub.in
विशिष्ट उपकरणों की सटीक पात्रता और गैर-कवर गतिविधियों की सूची के लिए, नेशनल SC-ST हब पोर्टल पर प्रकाशित SCLCSS दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया देखें।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
SCLCSS कितनी सब्सिडी देती है?
SCLCSS संस्थागत ऋण (बैंक टर्म लोन) के माध्यम से नए प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद पर SC/ST-स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 25% पूंजी सब्सिडी देती है, जिसकी कुल सीमा Rs 25 लाख है, और इसमें कोई क्षेत्र-विशेष प्रतिबंध नहीं है।
SCLCSS के लिए कौन पात्र है?
SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व वाले एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समितियां, सोसाइटी और निजी सूक्ष्म व लघु उद्यम जो निर्माण या सेवा गतिविधियों में लगे हों, पात्र हैं। 15 नवंबर 2021 के संशोधित NSSH दिशानिर्देशों में सेवा क्षेत्र को जोड़ा गया।
क्या व्यापारी SCLCSS के लिए पात्र हैं?
नहीं। व्यापार गतिविधियों में लगे SC/ST MSE SCLCSS सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं। यह योजना केवल निर्माण और सेवा उद्यमों द्वारा नए प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए है।
SCLCSS के लिए आवेदन कैसे करें?
दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (जिस बैंक से प्लांट और मशीनरी के लिए टर्म लोन लिया गया है) को जमा करें। नोडल बैंक/एजेंसी फिर दावे को MIS पोर्टल पर अपलोड करती है; अन्य ऋणदाताओं के लिए, सब्सिडी जारी करने हेतु SIDBI और NABARD नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं।
SCLCSS का दावा करने की अंतिम तिथि क्या है?
दावा संदर्भ तिथि से एक वर्ष के भीतर जमा करना अनिवार्य है, जो प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए टर्म लोन की अंतिम किस्त जारी या वितरित होने की तारीख है।
क्या मैं उसी मशीनरी पर दूसरी सब्सिडी का दावा कर सकता हूं?
नहीं। SCLCSS सब्सिडी लेने वाली इकाइयां उसी प्लांट, मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से सब्सिडी का दावा नहीं कर सकतीं, और इसका उल्टा भी लागू होता है।
SCLCSS के लिए आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
चूंकि दावा बैंक द्वारा MIS पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, इसका स्टेटस जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका है अपनी प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (बैंक) से सीधे संपर्क करना, या scsthub.in पर उपलब्ध जानकारी और हेल्पलाइन 1800-11-1954 से पुष्टि करना।
SCLCSS के लिए मशीनरी कैसे खरीदें और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
1) अपने MSE के लिए बैंक से नई प्लांट-मशीनरी हेतु टर्म लोन स्वीकृत कराएं। 2) उसी बैंक (प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन) में SCLCSS आवेदन और दस्तावेज़ जमा करें। 3) बैंक/नोडल एजेंसी दावे को MIS पोर्टल पर अपलोड करती है। 4) टर्म लोन की अंतिम किस्त वितरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर दावा सुनिश्चित करें।
SCLCSS ke liye online apply kaise kare?
SCLCSS के लिए सरकार का कोई सीधा ऑनलाइन पोर्टल नहीं है — आवेदन दस्तावेज़ों के साथ अपनी प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (जिस बैंक से टर्म लोन लिया गया है) को जमा करना होता है, जो फिर दावे को MIS पोर्टल पर अपलोड करती है।
SCLCSS ka status kaise check kare?
चूंकि दावा बैंक द्वारा MIS पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, स्टेटस जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका अपनी प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (बैंक) से सीधे संपर्क करना है, या scsthub.in और हेल्पलाइन 1800-11-1954 से पुष्टि करना।
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