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कॉयर विकास योजना - निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना

संक्षिप्त जानकारी

कॉयर विकास योजना - निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना, MSME मंत्रालय के अधीन कॉयर बोर्ड द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 6 प्रकार की सहायता - प्रतिनिधिमंडल, सेमिनार, अंतरराष्ट्रीय मेले, विदेश में प्रचार, बाज़ार विकास सहायता और उद्योग पुरस्कारों के माध्यम से कॉयर निर्यात को बढ़ावा देती है। कॉयर निर्माता, उद्यमी और निर्यातक कॉयर बोर्ड के माध्यम से आवेदन करते हैं।

Benefit
मेलों, प्रतिनिधिमंडलों, प्रचार और बाज़ार विकास के लिए कॉयर निर्यातकों को वित्तीय सहायता
Maximum benefit
As per Export Market Promotion scheme guidelines
How to apply
Application form from the Coir Board HO or website, submitted to the Coir Board
Helpline
1800-425-9091

कॉयर विकास योजना - निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना क्या है?

कॉयर विकास योजना - निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे कॉयर बोर्ड लागू करता है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। कॉयर बोर्ड के अनुसार, इस योजना को "विभिन्न निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय कॉयर क्षेत्र के निर्यात प्रदर्शन को सुधारने के दृष्टिकोण से" चलाया जाता है।

भारत कॉयर और कॉयर उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, और यह योजना क्षेत्र के लिए विदेशी बाज़ार बनाने और बनाए रखने का कॉयर बोर्ड का मुख्य साधन है। यह कॉयर बोर्ड की व्यापक कॉयर विकास योजना समूह की योजनाओं के अंतर्गत आती है, जो कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और घरेलू बाज़ार प्रोत्साहन को भी कवर करती है।

कॉयर बोर्ड के अनुसार, निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना छह प्रकार की गतिविधियों का समर्थन करती है:

  1. प्रतिनिधिमंडल, परामर्श और सूचना संग्रह: व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करना और बाज़ार खुफिया जानकारी एकत्र करना।
  2. कॉयर व्यापार से संबंधित सेमिनार और सम्मेलनों में भागीदारी
  3. अंतरराष्ट्रीय मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में भागीदारी: विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय कॉयर क्षेत्र की उपस्थिति आयोजित करना।
  4. विदेश में प्रचार: विदेशी बाज़ारों में भारतीय कॉयर का सामान्य प्रचार।
  5. बाहरी बाज़ार विकास सहायता: निर्यात बाज़ार विकसित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा निर्यातकों को वित्तीय सहायता।
  6. कॉयर इंडस्ट्री अवार्ड्स - हर साल निर्यात, घरेलू व्यापार, अनुसंधान एवं विकास और इकाइयों तथा समितियों के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप हैं:

  • कॉयर या कॉयर उत्पादों के निर्माता,
  • कॉयर-क्षेत्र के उद्यमी, या
  • कॉयर और कॉयर उत्पादों के निर्यातक

यह योजना कॉयर मूल्य श्रृंखला के उन व्यवसायों के लिए है जो निर्यात करते हैं या निर्यात बाज़ार विकसित करना चाहते हैं। निर्यातकों के पास आमतौर पर DGFT से जारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड (IEC) होना चाहिए और कॉयर बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप व्यक्तिगत या घरेलू लाभ की तलाश में आम जनता के सदस्य हैं, यह कल्याण योजना नहीं है।
  • आपके व्यवसाय का कॉयर क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है

चूंकि यह योजना एक निश्चित व्यक्तिगत अधिकार का भुगतान करने के बजाय बाज़ार-प्रोत्साहन गतिविधियों को फंड करती है, सहायता किसी विशिष्ट अनुमोदित गतिविधि जैसे किसी नामित अंतरराष्ट्रीय मेले में भागीदारी या प्रतिनिधिमंडल से जुड़ी होती है।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
आवेदन फॉर्म हां कॉयर बोर्ड मुख्यालय या वेबसाइट से
कॉयर इकाई / निर्यातक पंजीकरण हां कॉयर व्यवसाय का प्रमाण
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड (IEC) हां (निर्यातकों के लिए) DGFT द्वारा जारी
व्यय का प्रमाण हां दावा की गई गतिविधि के लिए चालान/रसीदें

निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  1. कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड मुख्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, या coirboard.gov.in पर कॉयर बोर्ड वेबसाइट से डाउनलोड करें।
  2. निर्यात-प्रोत्साहन गतिविधि की पहचान करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेले या खरीदार-विक्रेता बैठक में भागीदारी, कोई प्रतिनिधिमंडल, या बाज़ार विकास सहायता।
  3. फॉर्म पूरा करें और सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें, जिसमें आपके कॉयर व्यवसाय का प्रमाण, IEC (निर्यातकों के लिए) और व्यय का विवरण शामिल है।
  4. योजना दिशानिर्देशों में निर्देशित संबंधित क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय के माध्यम से कॉयर बोर्ड को आवेदन जमा करें, यथावश्यक गतिविधि से पहले या बाद में स्वीकृति के लिए।

चूंकि सटीक दरें, सीमाएं और दावा विंडो गतिविधि के अनुसार अलग-अलग होती हैं और समय-समय पर संशोधित की जाती हैं, दावा करने का इरादा रखने वाला कोई भी खर्च करने से पहले हमेशा कॉयर बोर्ड से वर्तमान योजना दिशानिर्देशों की पुष्टि करें।

मदद और संपर्क

  • कॉयर बोर्ड टोल-फ्री: 1800-425-9091
  • पोर्टल: coirboard.gov.in
  • मुख्यालय: कॉयर बोर्ड, कोच्चि, केरल

दायरे पर एक टिप्पणी

कॉयर विकास योजना - निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना एक क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात-प्रोत्साहन योजना है, व्यक्तिगत लाभ नहीं। यह गतिविधियों के माध्यम से अपने लाभार्थियों तक पहुंचती है; मेले, प्रतिनिधिमंडल, प्रचार और बाज़ार विकास सहायता; न कि प्रति-व्यक्ति भुगतान के माध्यम से। कॉयर व्यवसायों को कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को अपना पहला संपर्क बिंदु मानना चाहिए और प्रत्येक गतिविधि के लिए उपलब्ध सटीक वित्तीय सहायता के लिए आधिकारिक योजना दिशानिर्देशों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े गतिविधि-दर-गतिविधि तय किए जाते हैं और एक ही मुख्य राशि के रूप में प्रकाशित नहीं होते।

आवश्यक दस्तावेज़

Application form
Obtained from the Coir Board Head Office or downloaded from the Coir Board website.
Coir unit / exporter registration
Proof of being a registered coir manufacturer, entrepreneur or exporter.
Import Export Code (IEC)
For exporters, a valid IEC issued by DGFT.
Proof of expenditure
Invoices/receipts for the export-promotion activity (fair participation, delegation, publicity, etc.) for which assistance is claimed.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कॉयर विकास योजना - निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना क्या है?

यह MSME मंत्रालय के अधीन कॉयर बोर्ड द्वारा लागू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारतीय कॉयर क्षेत्र के निर्यात प्रदर्शन को 6 प्रकार की गतिविधियों - प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करना, सेमिनार और सम्मेलनों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, विदेश में प्रचार, बाहरी बाज़ार विकास सहायता और वार्षिक कॉयर इंडस्ट्री अवार्ड्स के माध्यम से सुधारने के लिए है।

निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

कॉयर के निर्माता, उद्यमी और निर्यातक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना कॉयर मूल्य श्रृंखला के उन व्यवसायों के लिए है जो निर्यात करते हैं या निर्यात बाज़ार विकसित करना चाहते हैं; यह आम जनता के लिए व्यक्तिगत कल्याण लाभ नहीं है।

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन पत्र कॉयर बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त करें या कॉयर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करें, विशिष्ट निर्यात-प्रोत्साहन गतिविधि के लिए इसे पूरा करें, और सहायक दस्तावेज़ों के साथ कॉयर बोर्ड को जमा करें।

यह योजना किस प्रकार की सहायता देती है?

यह योजना छह श्रेणियों में सहायता देती है - प्रतिनिधिमंडल और परामर्श, सेमिनार और सम्मेलनों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, विदेश में प्रचार, बाहरी बाज़ार विकास सहायता, और कॉयर इंडस्ट्री अवार्ड्स जो निर्यात, घरेलू व्यापार और R&D में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं।

इस योजना को कौन सी संस्था चलाती है?

इस योजना को कॉयर बोर्ड चलाता है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। यह कॉयर बोर्ड की कॉयर विकास योजना समूह की योजनाओं का हिस्सा है।

क्या आम जनता का कोई सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। यह कॉयर व्यवसायों के लिए एक निर्यात-प्रोत्साहन योजना है, व्यक्तिगत लाभ योजना नहीं। केवल कॉयर निर्माता, उद्यमी और निर्यातक जो किसी विशिष्ट बाज़ार-प्रोत्साहन गतिविधि के लिए आवेदन कर रहे हों, वे ही पात्र हैं।

इस योजना के तहत सहायता की राशि या मंजूरी कब मिलेगी?

प्रत्येक गतिविधि (मेला, प्रतिनिधिमंडल, प्रचार आदि) की दरें, सीमाएं और दावा विंडो समय-समय पर बदलती हैं और अलग-अलग तय होती हैं। किसी भी खर्च से पहले कॉयर बोर्ड से वर्तमान दिशानिर्देश और मंजूरी की समयसीमा अवश्य जांच लें।

निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें - चरण दर चरण?

1) कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड मुख्यालय से या coirboard.gov.in से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। 2) जिस निर्यात-प्रोत्साहन गतिविधि के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे पहचानें (मेला, प्रतिनिधिमंडल, बाज़ार विकास सहायता आदि)। 3) फॉर्म भरें और कॉयर व्यवसाय प्रमाण, IEC (निर्यातकों के लिए) व खर्च विवरण संलग्न करें। 4) संबंधित क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय में आवेदन जमा करें।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें, या टोल-फ्री नंबर 1800-425-9091 पर कॉल करें।

Coir export promotion scheme ke liye apply kaise kare?

कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड मुख्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर, या coirboard.gov.in से डाउनलोड कर, जिस निर्यात-प्रोत्साहन गतिविधि के लिए आवेदन करना है उसे चुनकर और कॉयर व्यवसाय प्रमाण व IEC सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जाता है।

application ka status kaise check kare?

संबंधित कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करके, या टोल-फ्री नंबर 1800-425-9091 पर कॉल करके आवेदन की स्थिति जानी जा सकती है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026

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