कॉयर विकास योजना: कॉयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CITUS)
कॉयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CITUS) MSME मंत्रालय के अधीन कॉयर विकास योजना का एक घटक है जो योग्य प्लांट और मशीनरी की लागत का 25% प्रतिपूर्ति करती है, प्रति कॉयर इकाई अधिकतम Rs 2.50 करोड़ तक। पंजीकृत कॉयर उत्पादक और उद्यमी coirboard.gov.in पर कॉयर बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
कॉयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CITUS) क्या है?
कॉयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CITUS) छत्र कॉयर विकास योजना का एक पूंजी-सब्सिडी घटक है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कॉयर बोर्ड लागू करता है। कॉयर बोर्ड के अनुसार, CITUS का उद्देश्य कॉयर इकाइयों को बेहतर मशीनरी लगाकर आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और उत्पाद गुणवत्ता सुधारने में मदद करना है; साथ ही कॉयर प्रोसेसिंग पर प्रयोगशाला अनुसंधान के परिणामों को क्षेत्रीय स्तर तक पहुंचाना है।
CITUS योग्य प्लांट और मशीनरी की लागत का 25% प्रतिपूर्ति करती है, जो अधिकतम प्रति कॉयर इकाई या परियोजना Rs 2.50 करोड़ की सीमा के अधीन है। शेष लागत उद्यमी द्वारा वहन की जाती है, आमतौर पर बैंक टर्म लोन के साथ। चूंकि यह लाभ एक निश्चित भुगतान के बजाय पूंजी लागत का हिस्सा है, वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करती है कि इकाई कितनी योग्य मशीनरी खरीदती है।
मुख्य विशेषताएं
- कॉयर विकास योजना के तहत केंद्रीय घटक योजना, जिसे MSME मंत्रालय कॉयर बोर्ड के माध्यम से वित्तपोषित करता है।
- स्वीकार्य प्लांट और मशीनरी लागत का 25% सब्सिडी।
- प्रति इकाई/परियोजना Rs 2.50 करोड़ की सीमा।
- मशीनरी को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों को पूरा करना चाहिए।
- आवेदन, निरीक्षण और वितरण कॉयर बोर्ड द्वारा संभाला जाता है।
CITUS एक उद्यम सहायता योजना है, व्यक्तिगत कल्याण लाभ नहीं। यह कॉयर उत्पादकों, प्रोसेसरों और निर्माताओं का समर्थन करती है जो मशीनरी खरीदना या अपग्रेड करना चाहते हैं। बिना पंजीकृत कॉयर इकाई वाला घरेलू कामगार या व्यक्ति इस योजना के तहत व्यक्तिगत नकद लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
CITUS के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप कॉयर उत्पादन या प्रोसेसिंग इकाई चलाते हैं: चाहे नई स्थापित हो या पहले से संचालित।
- आपकी इकाई कॉयर इंडस्ट्री (रजिस्ट्रेशन) नियम, 2008 के तहत कॉयर बोर्ड के साथ पंजीकृत है, या उद्यम / उद्योग आधार पंजीकरण रखती है।
- आपका उद्यम MSME के लिए निर्धारित निवेश सीमा के भीतर रहता है।
- आप जो प्लांट और मशीनरी खरीद रहे हैं वह न्यूनतम BIS मानकों को पूरा करती है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप बिना पंजीकृत कॉयर उद्यम वाले व्यक्तिगत नकद अनुदान चाहने वाले व्यक्ति हैं - CITUS इकाइयों का समर्थन करती है, व्यक्तियों का नहीं।
- आपकी इकाई पहले से ही समान मशीनरी पर पूंजी सब्सिडी ले रही है किसी अन्य केंद्रीय योजना जैसे PMEGP, कॉयर उद्यमी योजना (CUY), उत्पादन बुनियादी ढांचा विकास (DPI) घटक या किसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के तहत। एक ही परिसंपत्ति पर दोहरी सहायता पात्र नहीं है।
- मशीनरी BIS मानकों के अनुरूप नहीं है, या वैध खरीद दस्तावेज़ीकरण का अभाव है।
आवेदक पुनर्विक्रय को सीमित करने वाली शर्तों को भी स्वीकार करते हैं: CITUS सहायता से प्राप्त परिसंपत्तियों को सात वर्षों तक निपटाया नहीं जा सकता, और स्वीकृत वित्तीय संस्थानों के बाहर गिरवी नहीं रखा जा सकता। मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं को न्यूनतम दो वर्ष की गारंटी देनी होगी।
CITUS के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| CITUS आवेदन फॉर्म | हां | कॉयर बोर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल |
| कॉयर बोर्ड / उद्यम पंजीकरण | हां | इकाई के पंजीकृत कॉयर उद्यम होने का प्रमाण |
| चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र | हां | दावा की गई मशीनरी की लागत और स्थापना पर |
| मशीनरी खरीद चालान | हां | भारतीय खरीद के लिए GST चालान; आयात के लिए संबंधित दस्तावेज़ |
| बैंक खाता विवरण | हां | सब्सिडी जारी करने के लिए |
| आवेदक/प्रमोटर का आधार | हां | पंजीकरण के दौरान पहचान प्रमाण |
CITUS के लिए आवेदन कैसे करें
CITUS में कोई वॉक-इन व्यक्तिगत-लाभ मार्ग नहीं है। पंजीकृत कॉयर इकाइयां कॉयर बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करती हैं:
- coirboard.gov.in पर कॉयर बोर्ड पोर्टल पर जाएं और कॉयर विकास योजना के तहत CITUS स्कीम पेज खोलें।
- प्रमोटर के विवरण, आधार नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करें।
- इकाई विवरण, प्रस्तावित मशीनरी और उसकी लागत दर्ज करते हुए CITUS आवेदन फॉर्म भरें।
- सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें: कॉयर बोर्ड/उद्यम पंजीकरण, CA प्रमाणपत्र, मशीनरी चालान और बैंक विवरण।
- आवेदन जमा करें। इसके बाद कॉयर बोर्ड अधिकारी इकाई का निरीक्षण करते हैं और दस्तावेज़ों का सत्यापन करते हैं, आमतौर पर लगभग 15 दिनों के भीतर।
- स्वीकृति पर, 25% सब्सिडी को Rs 2.50 करोड़ की सीमा के अधीन स्वीकृत करके इकाई के बैंक खाते में जारी किया जाता है।
CITUS कितना लाभ प्रदान करती है?
CITUS प्लांट और मशीनरी की स्वीकार्य लागत का 25% भुगतान करती है, जो प्रति इकाई/परियोजना Rs 2.50 करोड़ पर सीमित है। उदाहरण के लिए, Rs 40 लाख की योग्य मशीनरी लगाने वाली इकाई Rs 10 लाख तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगी, शेष राशि प्रमोटर या बैंक ऋण से पूरी की जाएगी। यह सब्सिडी स्वीकृत विशिष्ट मशीनरी से जुड़ी एक बार की पूंजी प्रोत्साहन है, और स्थापित उपकरण के भौतिक सत्यापन के बाद जारी की जाती है।
मदद और आवेदन कहां करें
- कॉयर बोर्ड मुख्य कार्यालय: कॉयर हाउस, एम.जी. रोड, कोच्चि, केरल 682016
- आधिकारिक पोर्टल: coirboard.gov.in
- कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय और प्रोजेक्ट कार्यालय आवेदकों को पंजीकरण और निरीक्षण में सहायता करते हैं।
CITUS भारत सरकार के कॉयर क्षेत्र को आधुनिक बनाने के प्रयास का हिस्सा है, जिसका अधिकांश हिस्सा अभी भी ग्रामीण और घरेलू आधारित है। BIS-अनुरूप मशीनरी की पूंजी लागत साझा करके, इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता और उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाना है जबकि कॉयर निर्माण को सिंथेटिक विकल्पों के मुकाबले व्यवहार्य बनाए रखना है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CITUS में कितनी सब्सिडी मिलती है?
CITUS स्वीकार्य प्लांट और मशीनरी की कुल लागत का 25% प्रतिपूर्ति करती है, प्रति कॉयर इकाई या परियोजना अधिकतम Rs 2.50 करोड़ की सीमा के साथ। यह सब्सिडी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों को पूरा करने वाली योग्य मशीनरी खरीदने या अपग्रेड करने के लिए एक पूंजी प्रोत्साहन है; शेष लागत प्रमोटर या बैंक वित्त के माध्यम से पूरी की जाती है।
कॉयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
नई स्थापित और मौजूदा कॉयर उत्पादन या प्रोसेसिंग इकाइयां आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वे कॉयर इंडस्ट्री (रजिस्ट्रेशन) नियम 2008 के तहत कॉयर बोर्ड के साथ पंजीकृत हों या उद्यम पंजीकरण रखती हों, और MSME निवेश सीमा के भीतर रहें। यह योजना उद्यमों के लिए है, व्यक्तिगत अनुदान चाहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं।
अगर मुझे पहले से कोई अन्य सरकारी सब्सिडी मिल रही है तो क्या मैं CITUS का दावा कर सकता हूं?
नहीं। जो इकाई पहले से ही समान मशीनरी के लिए PMEGP, कॉयर उद्यमी योजना (CUY) या किसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जैसी योजनाओं के तहत पूंजी सब्सिडी ले रही है, वह उन्हीं वस्तुओं पर CITUS के लिए पात्र नहीं है। यह योजना एक ही परिसंपत्ति पर केंद्रीय सहायता की दोहराव रोकने के लिए है।
CITUS के तहत कौन सी मशीनरी कवर होती है?
CITUS कॉयर फाइबर निष्कर्षण, कताई, बुनाई और मूल्य-वर्धित कॉयर निर्माण में उपयोग होने वाले प्लांट, मशीनरी और मोटर को कवर करती है जो न्यूनतम BIS मानकों को पूरा करते हैं। मशीनरी भारत के भीतर वैध GST चालानों के विरुद्ध खरीदी जा सकती है, या दस्तावेज़ीकृत औचित्य दिए जाने पर आयात की जा सकती है।
क्या CITUS सहायता से खरीदी मशीनरी पर कोई लॉक-इन है?
हां। CITUS सहायता से प्राप्त परिसंपत्तियां सहायता की तारीख से सात वर्षों तक बेची या निपटाई नहीं जा सकतीं, और स्वीकृत वित्तीय संस्थानों के बाहर गिरवी नहीं रखी जा सकतीं। आपूर्तिकर्ताओं को मशीनरी पर कम से कम दो साल की गारंटी देनी होगी।
CITUS किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?
CITUS को कॉयर बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, और यह छत्र कॉयर विकास योजना का एक घटक है। कॉयर बोर्ड का मुख्य कार्यालय कॉयर हाउस, एम.जी. रोड, कोच्चि, केरल में है।
CITUS आवेदन कैसे प्रोसेस किया जाता है?
ऑनलाइन जमा करने के बाद, कॉयर बोर्ड अधिकारी इकाई का निरीक्षण करते हैं और दस्तावेज़ों की जांच करते हैं, आमतौर पर लगभग 15 दिनों के भीतर, इसके बाद सब्सिडी स्वीकृत होकर आवेदक के बैंक खाते में जारी की जाती है।
CITUS सब्सिडी कब जारी होगी?
कोई निश्चित तारीख अधिसूचित नहीं है - सब्सिडी आवेदन जमा करने, इकाई निरीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन के लगभग 15 दिन बाद स्वीकृत होकर जारी की जाती है। आवेदन की सही स्थिति जानने के लिए coirboard.gov.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस देखें।
CITUS के लिए आवेदन कैसे करें - चरण दर चरण?
1) coirboard.gov.in पर कॉयर बोर्ड पोर्टल पर जाएं और कॉयर विकास योजना के तहत CITUS पेज खोलें। 2) प्रमोटर के विवरण, आधार नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पंजीकरण करें। 3) इकाई विवरण, प्रस्तावित मशीनरी और उसकी लागत भरकर CITUS आवेदन फॉर्म भरें। 4) रजिस्ट्रेशन, CA प्रमाणपत्र, मशीनरी चालान और बैंक विवरण अपलोड करें। 5) आवेदन जमा करें; निरीक्षण और सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी होगी।
CITUS आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
coirboard.gov.in पर लॉगिन करके अपने पंजीकृत खाते में आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। स्थिति की जानकारी के लिए संबंधित कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय या प्रोजेक्ट कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
CITUS ke liye online apply kaise kare?
coirboard.gov.in पर कॉयर बोर्ड पोर्टल पर जाकर, प्रमोटर के आधार, ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके, इकाई व मशीनरी का विवरण भरकर तथा कॉयर पंजीकरण, CA प्रमाणपत्र, चालान और बैंक विवरण अपलोड कर आवेदन जमा किया जाता है।
CITUS ka status kaise check kare?
coirboard.gov.in पर अपने पंजीकृत खाते में लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है, या संबंधित कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय/प्रोजेक्ट कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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