स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR)
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पर्यटक आवास सुविधाओं के लिए एक स्वच्छता रेटिंग है, जिसे 2 नवंबर 2023 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया। होटल, होमस्टे, लॉज और धर्मशालाएं 200 अंकों पर स्व-मूल्यांकन करती हैं और जिला समितियों द्वारा सत्यापन के बाद 1, 3 या 5 ग्रीन लीफ दी जाती हैं। इसमें कोई नकद लाभ नहीं है।
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग क्या है?
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पर्यटक आवास सुविधाओं के लिए एक स्वच्छता रेटिंग प्रणाली है, जिसे 2 नवंबर 2023 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग किसी होटल, होमस्टे, लॉज, धर्मशाला या कैंप को इस आधार पर ग्रेड देती है कि वह मानव अपशिष्ट, ठोस कचरा और ग्रेवाटर का कितना अच्छा प्रबंधन करता है, और उसे 1, 3 या 5 ग्रीन लीफ देती है।
यह रेटिंग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के स्वच्छता ढांचे के भीतर बैठती है। मिशन का ODF Plus चरण शौचालय निर्माण के बजाय कचरा प्रबंधन के बारे में है, और ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों की पर्यटक सुविधाएं अपनी ग्राम पंचायतों में सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से हैं। SGLR इस तर्क को आतिथ्य क्षेत्र पर लागू करती है।
मुख्य उद्देश्य
- पर्यटकों को किसी सुविधा के स्वच्छता मानकों का एक दृश्य, तुलनीय संकेत देना।
- होटलों, होमस्टे और कैंपों को सुरक्षित फीकल स्लज प्रबंधन, ठोस कचरे के स्रोत पर पृथक्करण और उचित ग्रेवाटर निपटान की ओर धकेलना।
- पर्यटन स्थलों पर सिंगल-यूज प्लास्टिक और बिना उपचारित कचरे को कम करना।
- पर्यटन क्षेत्र को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ODF Plus लक्ष्यों से जोड़ना।
मुख्य विशेषताएं
- मूल्यांकन 200 अंकों पर: फीकल स्लज प्रबंधन के लिए 80, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 80 और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए 40।
- किसी सुविधा को तीनों में से हर एक में कम से कम 50% अंक लाने होते हैं; कुल 100 अंक से कम वाली सुविधाएं प्रमाणन के लिए योग्य नहीं होतीं।
- रेटिंग तीन स्तरों पर दी जाती है: 1 लीफ, 3 लीफ और 5 लीफ।
- प्रक्रिया पहले स्व-मूल्यांकन, फिर उप-मंडल समिति द्वारा भौतिक सत्यापन, और फिर जिला-स्तरीय समिति द्वारा रेटिंग है।
- रोलआउट जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पायलट के रूप में शुरू हुआ और फिर केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और असम जैसे राज्यों ने इसे विस्तारित किया।
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के लिए कौन पात्र है?
एक सुविधा रेट की जा सकती है अगर वह है:
- कोई होटल या रिसॉर्ट जो पर्यटकों की सेवा करता है, रेस्टोरेंट के साथ या बिना।
- राज्य पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत कोई होमस्टे।
- सशुल्क या मुफ्त पर्यटक ठहराव देने वाला कोई लॉज, गेस्ट हाउस या धर्मशाला।
- पोर्टेबल शौचालयों के साथ चलने वाला कोई कैंप।
कौन आवेदन नहीं कर सकता:
- व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। SGLR किसी आतिथ्य सुविधा को रेट करती है, किसी व्यक्ति को नहीं। कोई पर्यटक, कोई परिवार या कोई कर्मचारी इसके तहत व्यक्तिगत लाभ के लिए पंजीकरण नहीं कर सकता, और इस योजना के तहत किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता।
- कोई ऐसी सुविधा जो बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था नहीं दिखा सकती रेटिंग के लिए पात्र नहीं है। यह बस न्यूनतम स्कोर में फेल हो जाएगी। तीनों में से किसी एक में 50% से कम स्कोर करना, या कुल 100 अंक से कम, का मतलब है कोई प्रमाणपत्र नहीं।
- यह रेटिंग केवल उन राज्यों और जिलों में उपलब्ध है जिन्होंने SGLR लागू किया है और जिला व उप-मंडल समितियां गठित की हैं। रोलआउट क्रमबद्ध रहा है, इसलिए बिना समिति वाले जिले की सुविधा के पास अभी आवेदन का रास्ता नहीं है।
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| पूर्ण स्व-मूल्यांकन फॉर्म | हां | तीनों मूल्यांकन हेड्स पर सुविधा को स्कोर करता है |
| सुविधा के पंजीकरण का प्रमाण | हां | पर्यटन विभाग पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस या समकक्ष |
| फीकल स्लज प्रबंधन का प्रमाण | हां | सेप्टिक टैंक विवरण और डीस्लजिंग रिकॉर्ड |
| ठोस कचरा प्रबंधन का प्रमाण | हां | पृथक्करण, कंपोस्टिंग या अधिकृत हैंडओवर रिकॉर्ड |
| ग्रेवाटर प्रबंधन का प्रमाण | हां | सोक पिट, रसोई व बाथरूम वेस्टवाटर हैंडलिंग |
| स्वच्छता सुविधाओं की तस्वीरें | नहीं | शौचालय, कचरा भंडारण और उपचार स्थल |
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के लिए आवेदन कैसे करें (green leaf rating apply kaise kare)
- अपने जिला प्रशासन या जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सेल से जांचें कि आपके जिले में SGLR लागू है या नहीं और कोई राज्य पोर्टल उपयोग में है या नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य एक समर्पित SGLR पंजीकरण साइट चलाते हैं।
- सुविधा का नाम, श्रेणी - होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, लॉज, धर्मशाला या कैंप; स्थान, कमरों की संख्या और संपर्क विवरण के साथ सुविधा को पंजीकृत करें।
- अपनी सुविधा को तीन हेड्स के खिलाफ स्कोर करते हुए स्व-मूल्यांकन फॉर्म पूरा करें: फीकल स्लज प्रबंधन (80 अंक), ठोस कचरा प्रबंधन (80 अंक) और ग्रेवाटर प्रबंधन (40 अंक)।
- सहायक साक्ष्य संलग्न करें; सेप्टिक टैंक और डीस्लजिंग रिकॉर्ड, कचरा पृथक्करण व निपटान रिकॉर्ड, ग्रेवाटर व्यवस्था और तस्वीरें।
- स्व-मूल्यांकन स्थानीय प्रशासन को जमा करें, जो इसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजता है।
- सत्यापन उप-समिति को सुविधा का भौतिक निरीक्षण करने दें। समिति स्व-मूल्यांकन में किए गए दावों की जांच करती है और SDM को रिपोर्ट करती है।
- जिला-स्तरीय समिति सत्यापित स्कोर की समीक्षा करती है और 1, 3 या 5 ग्रीन लीफ देती है, या दर्ज करती है कि सुविधा योग्य नहीं है।
- प्रमाणपत्र सुविधा में प्रदर्शित करें और अगर ऊंची रेटिंग चाहिए तो सुधार करने के बाद फिर से आवेदन करें।
तीन हेड्स के तहत क्या आंका जाता है?
फीकल स्लज प्रबंधन (80 अंक) यह देखता है कि शौचालय एक अनुपालन सेप्टिक टैंक या सीवर से जुड़े हैं या नहीं, टैंक को उचित अंतराल पर किसी अधिकृत ऑपरेटर द्वारा डीस्लज किया जाता है या नहीं, और वह स्लज अंततः कहां जाता है। एक ओवरफ्लो होता या बिना लाइनिंग वाला टैंक जो खुली जमीन में बहता है, यह सबसे आम विफलता है।
ठोस कचरा प्रबंधन (80 अंक) स्रोत पर गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण, जहां संभव हो रसोई व बगीचे के कचरे की ऑन-साइट कंपोस्टिंग, भंडारण व्यवस्था, स्थानीय निकाय या अधिकृत रीसाइक्लर को हैंडओवर, और सुविधा द्वारा सिंगल-यूज प्लास्टिक: बोतलें, स्ट्रॉ, छोटे टॉयलेटरी पैक की जगह विकल्प देखता है।
ग्रेवाटर प्रबंधन (40 अंक) रसोई, बाथरूम और कपड़े धोने के वेस्टवाटर को देखता है: क्या यह नाले, सड़क या नदी की बजाय सोक पिट या उपचार व्यवस्था में जाता है, और क्या इसमें से कोई हिस्सा बागवानी के लिए पुनः उपयोग होता है।
किसी आतिथ्य व्यवसाय के लिए यह रेटिंग क्यों मायने रखती है
किसी होमस्टे या छोटे होटल के लिए, SGLR का सीधा व्यावसायिक मूल्य है संकेत। एक ही पहाड़ी शहर में दो समान होमस्टे की तुलना कर रहे पर्यटकों के पास स्वच्छता के बारे में जानने का बहुत कम आधार होता है, और दीवार पर लगा 5 लीफ प्रमाणपत्र उस सवाल का जवाब देता है जो वे अन्यथा नहीं पूछते।
गंतव्य के लिए, मूल्य संचयी है। पर्यटक शहर अपनी निवासी आबादी से कहीं ज्यादा कचरा उत्पन्न करते हैं, और लागत ग्राम पंचायत या नगरपालिका उठाती है। एक उच्च-फुटफॉल गंतव्य को साफ रखने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है कि बड़ी संख्या में सुविधाएं अपने परिसर में खुद कचरा पृथक्करण और ग्रेवाटर प्रबंधन करें।
मदद और शिकायत निवारण
- जिला SGLR समिति, जिला कलेक्टर के अधीन जिला-स्तर पर अध्यक्षता में, रेटिंग तय करती है और स्कोर पर विवादों को संभालती है।
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सत्यापन उप-समिति बुलाते हैं जो सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण करती है।
- जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सेल फीकल स्लज, ग्रेवाटर और ठोस कचरा मानकों पर तकनीकी सवालों को संभालता है।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग swachhbharatmission.ddws.gov.in पर रेटिंग बुकलेट और तकनीकी नोट्स प्रकाशित करता है।
इस साइट पर व्यापक मिशन जिसके भीतर यह रेटिंग बैठती है उसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और GOBARdhan की गाइड देखें।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग किसे मिल सकती है?
पर्यटक आवास सुविधाएं पा सकती हैं - होटल, रिसॉर्ट, लॉज, होमस्टे, धर्मशालाएं और पोर्टेबल शौचालय वाले कैंप। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सुविधा को कवर करती है, किसी व्यक्ति को नहीं, इसलिए एक सामान्य परिवार या पर्यटक इसके तहत व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग में कितने अंक होते हैं?
इस मूल्यांकन में कुल 200 अंक होते हैं - फीकल स्लज प्रबंधन के लिए 80, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 80 और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए 40। किसी सुविधा को इन तीनों में से हर एक में कम से कम 50% अंक लाने होते हैं, और कुल 100 अंक से कम पाने वाली सुविधाएं प्रमाणन के लिए योग्य नहीं होतीं।
1, 3 और 5 ग्रीन लीफ का क्या मतलब है?
ये तीन रेटिंग स्तर हैं, जिसमें 5 ग्रीन लीफ सबसे ऊंचा है। जिला-स्तरीय समिति भौतिक सत्यापन के बाद किसी सुविधा को मिले अंकों के आधार पर स्तर तय करती है, इसलिए ज्यादा लीफ संख्या जमीन पर बेहतर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का संकेत देती है।
क्या स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के लिए कोई फीस है?
रेटिंग के लिए कोई फीस अधिसूचित नहीं की गई है, जो जिला और उप-मंडल समितियों के जरिए चलने वाला एक सरकारी मूल्यांकन है। किसी सुविधा के लिए वास्तविक लागत है स्कोर करने के लिए जरूरी स्वच्छता कार्य - सेप्टिक टैंक अनुपालन, पृथक्करण व्यवस्था और ग्रेवाटर सोक पिट।
स्व-मूल्यांकन का सत्यापन कौन करता है?
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा गठित एक उप-मंडल सत्यापन उप-समिति सुविधा का भौतिक निरीक्षण करती है और SDM को रिपोर्ट करती है, जो टिप्पणियों के साथ इसे जिला-स्तरीय समिति को भेजते हैं। जिला समिति अंतिम ग्रीन लीफ रेटिंग तय करती है।
क्या होटलों के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग अनिवार्य है?
नहीं। SGLR एक स्वैच्छिक रेटिंग है जिसे कोई सुविधा खुद चुनती है, यह संचालन का लाइसेंस नहीं है। राज्यों ने इसे अलग-अलग गति से लागू किया है, जम्मू-कश्मीर में एक पायलट से शुरुआत करके, और उसके बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और असम जैसे राज्यों में।
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के लिए कहां आवेदन करें और स्टेटस कैसे देखें?
अपने जिला प्रशासन या जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सेल से जांचें कि आपके जिले में SGLR लागू है या नहीं। कुछ राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, एक समर्पित SGLR पंजीकरण साइट चलाते हैं जहां सुविधा पंजीकरण और सत्यापन का स्टेटस देखा जा सकता है। जहां कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, वहां स्टेटस स्थानीय प्रशासन से सीधे पूछा जा सकता है।
Green Leaf rating ke liye apply kaise kare?
अपने जिला प्रशासन या जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सेल से जांचें कि आपके जिले में SGLR लागू है या नहीं, फिर सुविधा को पंजीकृत करके तीन हेड्स - फीकल स्लज प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और ग्रेवाटर प्रबंधन - पर स्व-मूल्यांकन फॉर्म भरें और सहायक साक्ष्य के साथ स्थानीय प्रशासन को जमा करें। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य समर्पित ऑनलाइन पंजीकरण साइट भी चलाते हैं।
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