स्वच्छता उद्यमी योजना (स्वच्छता से संपन्नता की ओर)
स्वच्छता उद्यमी योजना एक NSKFDC ऋण योजना है जो सफाई कर्मचारियों और मुक्त मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए यंत्रीकृत स्वच्छता उद्यमों को वित्त पोषित करती है। व्यक्ति Rs 15 लाख तक और समूह Rs 50 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 6% ब्याज पर ऋण ले सकते हैं, 7 साल में चुकाने योग्य। स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी या पार्टनर बैंक के जरिए आवेदन करें, सीधे ऑनलाइन नहीं।
स्वच्छता उद्यमी योजना क्या है?
स्वच्छता उद्यमी योजना; "स्वच्छता से संपन्नता की ओर"; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) की एक रियायती ऋण योजना है। NSKFDC के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता क्षेत्र में यंत्रीकृत सफाई लाना और सफाई कर्मचारियों तथा मुक्त मैनुअल स्कैवेंजरों को खतरनाक मैनुअल काम के बदले एक सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका देना है।
स्वच्छता उद्यमी योजना स्वच्छता-संबंधी उपकरण और वाहनों की खरीद और संचालन के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देती है। यह कोई अनुदान या सब्सिडी योजना नहीं है, यह NSKFDC की चैनलाइजिंग एजेंसियों, पार्टनर बैंकों और शहरी स्थानीय निकायों के जरिए दिया जाने वाला एक सावधि ऋण है। वित्तीय सहायता व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूहों, सहकारी समितियों, शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध है, ताकि लक्षित समुदाय के स्वच्छता उद्यमी यंत्रीकृत स्वच्छता व्यवसाय के मालिक बनकर उन्हें चला सकें।
स्वच्छता उद्यमी योजना कितना लाभ देती है?
इस योजना के तहत NSKFDC तीन व्यापक श्रेणियों के उधारकर्ताओं को वित्त पोषित करता है।
व्यक्ति और समूह (चैनलाइजिंग एजेंसियों के जरिए)
| लाभार्थी | अधिकतम परियोजना लागत | लाभार्थी को ब्याज | चुकौती |
|---|---|---|---|
| व्यक्ति | Rs 15,00,000 | 6% प्रति वर्ष | 7 साल तक |
| SHG / JRG / सहकारी / शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्र | Rs 50,00,000 | 6% प्रति वर्ष | 7 साल तक |
NSKFDC चैनलाइजिंग एजेंसी से केवल 3% प्रति वर्ष लेता है, और एजेंसी बदले में लाभार्थी से 6% प्रति वर्ष लेती है। महिला लाभार्थियों को ब्याज पर 1% की छूट मिलती है, और समय पर चुकौती के लिए 0.5% की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। समय पर चुकाने वाली एक महिला उद्यमी इसलिए लगभग 4.5% प्रति वर्ष की प्रभावी दर चुकाती है — व्यावसायिक स्वच्छता-उपकरण वित्त से काफी कम।
शहरी स्थानीय निकाय
शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता-संबंधी उपकरण और वाहनों की खरीद के लिए प्रति यूनिट Rs 75,00,000 तक वित्त पोषित किया जा सकता है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पे-एंड-यूज सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, अपशिष्ट-से-खाद इकाइयों, और अपशिष्ट संग्रह व पृथक्करण इकाइयों के लिए अतिरिक्त गैप फंडिंग रियायती ऋणों के जरिए उपलब्ध है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए ब्याज दर 7% प्रति वर्ष है, समय पर चुकौती पर 1% छूट के साथ, और 7 साल की चुकौती अवधि।
स्वच्छता उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप एक सफाई कर्मचारी (एक कचरा बीनने वाले सहित), एक पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर, या उनके एक आश्रित हैं।
- आप सफाई कर्मचारियों की एक पंजीकृत सहकारी समिति हैं।
- आप लक्षित समूह द्वारा प्रचारित एक कानूनी रूप से गठित संघ या फर्म हैं।
- आप सक्षम प्राधिकारी से एक स्थिति प्रमाणपत्र दे सकते हैं, जैसे स्थानीय राजस्व अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी, कैंटोनमेंट कार्यकारी अधिकारी, रेलवे अधिकारी, किसी सरकारी विभाग (स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) का राजपत्रित प्रमुख, नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, या किसी RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक का क्षेत्रीय प्रबंधक।
- आपके द्वारा प्रस्तावित परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और आय सृजित कर सकती है।
मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत पहले से पहचाने गए आवेदक को अलग प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है यदि उनका नाम राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तैयार मैनुअल स्कैवेंजरों की अंतिम सूची में है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि आप सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले, पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर या उनके आश्रित नहीं हैं। यह योजना इसी लक्षित समूह और उनके द्वारा गठित निकायों तक सीमित है। कोई तय आय सीमा नहीं है, लेकिन समुदाय से बाहर का कोई व्यक्ति, या जिसकी प्रस्तावित परियोजना एक व्यवहार्य आय-सृजनकारी स्वच्छता उद्यम नहीं है, पात्र नहीं है। NSKFDC पात्र समूह के भीतर गरीबी रेखा से दोगुनी सीमा से नीचे आय वाले स्कैवेंजरों, और महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देता है।
स्वच्छता उद्यमी योजना के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| भरा हुआ ऋण आवेदन फॉर्म | हां | SCA जिला कार्यालय या पार्टनर बैंक शाखा में जमा |
| पहचान प्रमाण | हां | आधार या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र |
| पता प्रमाण | हां | कोई भी वैध निवास प्रमाण |
| सफाई कर्मचारी / मैनुअल स्कैवेंजर स्थिति प्रमाणपत्र | हां | MS Act 2013 अंतिम सूची में नाम होने पर माफ |
| परियोजना रिपोर्ट / प्रस्ताव | हां | आर्थिक व्यवहार्यता दिखानी होगी |
| सहकारी / संघ पंजीकरण | नहीं | केवल समितियों, संघों या फर्मों के लिए |
स्वच्छता उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें (swachhta udyami yojana apply kaise kare)
व्यक्तियों के लिए कोई सीधा ऑनलाइन आवेदन नहीं है। यह योजना NSKFDC के स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के नेटवर्क के जरिए चलती है, और नीचे दिए चरण आधिकारिक प्रक्रिया को दर्शाते हैं।
- अपने दस्तावेजों के साथ ऋण आवेदन जमा करें NSKFDC की अपनी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय, या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में। चैनलाइजिंग एजेंसियों की वर्तमान सूची NSKFDC पोर्टल पर है।
- जिला कार्यालय आवेदन की जांच करता है और इसे अपने मुख्यालय को भेजता है।
- SCA, RRB या बैंक परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है और व्यवहार्य प्रस्तावों को अपनी सिफारिश के साथ NSKFDC को भेजता है।
- NSKFDC की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्ताव की जांच करती है।
- सही पाए गए प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए NSKFDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाता है।
- अनुमोदन के बाद, NSKFDC स्वीकृति के लिए SCA, RRB या बैंक को स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करता है, जिसके बाद ऋण आपको वितरित होता है और आप अपनी स्वच्छता परियोजना लागू करना शुरू करते हैं।
सहायता और शुरुआत कहां से करें
चूंकि यह योजना मध्यस्थों के जरिए दी जाती है, आपका पहला संपर्क बिंदु आपके राज्य में NSKFDC स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी का जिला कार्यालय, या नजदीकी RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा है। चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची और योजना ब्रोशर NSKFDC पोर्टल nskfdc.nic.in पर प्रकाशित हैं। कोई एजेंट "आपका ऋण स्वीकृत करवाने" के लिए फीस नहीं ले सकता: मूल्यांकन और स्वीकृति ऊपर बताई गई आधिकारिक समिति प्रक्रिया का पालन करती है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत मुझे कितना ऋण मिल सकता है?
स्वच्छता उद्यमी योजना एक व्यक्ति के लिए Rs 15 लाख तक और एक स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दायित्व समूह, सहकारी समिति या शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्र के लिए Rs 50 लाख तक की स्वच्छता परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है। लाभार्थी 6% प्रति वर्ष ब्याज देते हैं, जो 7 साल में चुकाने योग्य है। शहरी स्थानीय निकायों को प्रति यूनिट Rs 75 लाख तक 7% ब्याज पर वित्त पोषित किया जा सकता है।
स्वच्छता उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर और उनके आश्रित पात्र हैं, साथ ही उनकी पंजीकृत सहकारी समितियां और कानूनी रूप से गठित संघ या फर्म भी। आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी से एक स्थिति प्रमाणपत्र होना चाहिए और एक व्यवहार्य, आय-सृजनकारी स्वच्छता परियोजना प्रस्तावित करनी चाहिए।
स्वच्छता उद्यमी योजना कितनी ब्याज दर लेती है?
लाभार्थियों से 6% प्रति वर्ष लिया जाता है। NSKFDC अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों से केवल 3% प्रति वर्ष लेता है। महिला लाभार्थियों को 1% की छूट मिलती है और समय पर चुकौती के लिए 0.5% की अतिरिक्त छूट मिलती है, इसलिए समय पर चुकाने वाली एक महिला प्रभावी रूप से 4.5% प्रति वर्ष चुका सकती है।
क्या मैं स्वच्छता उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूं?
नहीं। इसके लिए कोई सीधा ऑनलाइन नागरिक आवेदन नहीं है। ऋण आवेदन NSKFDC स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय, या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में ऑफलाइन जमा किए जाते हैं, जो फिर व्यवहार्य प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए NSKFDC को भेजती है।
ऋण का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है?
यह ऋण यंत्रीकृत सफाई के लिए स्वच्छता-संबंधी उपकरण और वाहनों की खरीद और संचालन को वित्त पोषित करता है — उदाहरण के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पे-एंड-यूज सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय, अपशिष्ट-से-खाद इकाइयां, और अपशिष्ट संग्रह व पृथक्करण इकाइयां।
क्या आवेदन के लिए कोई आय सीमा है?
कोई तय आय सीमा लागू नहीं है। हालांकि, NSKFDC गरीबी रेखा से दोगुनी सीमा से नीचे आय वाले स्कैवेंजरों, और लक्षित समूह के भीतर महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देता है।
स्वच्छता उद्यमी योजना कौन लागू करता है?
यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) द्वारा, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों, पार्टनर बैंकों और शहरी स्थानीय निकायों के जरिए चलाई जाती है।
स्वच्छता उद्यम शुरू करने के लिए ऋण कैसे लें (चरण-दर-चरण)?
1) व्यवहार्य स्वच्छता परियोजना (जैसे यंत्रीकृत सफाई उपकरण) की योजना बनाएं। 2) अपने राज्य की NSKFDC स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी या पार्टनर बैंक शाखा में पहचान प्रमाण, स्थिति प्रमाणपत्र और परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन करें। 3) एजेंसी के मूल्यांकन के बाद प्रस्ताव NSKFDC को भेजा जाता है। 4) बोर्ड की स्वीकृति के बाद ऋण वितरित होता है और आप परियोजना लागू करना शुरू करते हैं।
स्वच्छता उद्यमी योजना ऋण का स्टेटस कैसे देखें?
कोई केंद्रीय ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है; आवेदन की स्थिति के लिए अपनी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय से सीधे संपर्क करें।
swachhta udyami yojana ke liye apply kaise kare?
एक व्यवहार्य स्वच्छता परियोजना (जैसे यंत्रीकृत सफाई उपकरण) की योजना बनाएं, फिर अपनी राज्य NSKFDC चैनलाइजिंग एजेंसी या पार्टनर बैंक शाखा में पहचान प्रमाण, स्थिति प्रमाणपत्र और परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन करें।
swachhta udyami yojana loan ka status kaise check kare?
कोई केंद्रीय ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है; आवेदन की स्थिति के लिए अपनी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय से सीधे संपर्क करें।
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