दिशा - प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना
दिशा नेशनल ट्रस्ट की एक प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना है जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले 0-10 वर्ष के बच्चों के लिए है। पंजीकृत संगठनों द्वारा संचालित दिशा केंद्र प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे चिकित्सा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। माता-पिता अपने बच्चे को नजदीकी पंजीकृत दिशा केंद्र में सीधे दाखिला दिलाते हैं।
दिशा योजना क्या है?
दिशा, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टिपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय नेशनल ट्रस्ट की एक प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल-तत्परता योजना है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दिशा उस अधिनियम के तहत कवर दिव्यांगता वाले 0-10 वर्ष के बच्चों के लिए है, और यह चिकित्सा, प्रशिक्षण और पारिवारिक सहायता हेतु दिशा केंद्र स्थापित करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देकर काम करती है।
नेशनल ट्रस्ट के अनुसार, दिशा का मूल विचार प्रारंभिक हस्तक्षेप है - बच्चे के जीवन के पहले वर्षों में पहुंचना, जब संरचित चिकित्सा का विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह योजना बच्चे के मुख्यधारा या विशेष स्कूली शिक्षा में जाने से पहले जीवन-कौशल और स्कूल-तत्परता बनाकर उसे समावेशी शिक्षा और समाज में व्यापक भागीदारी के लिए तैयार करती है।
दिशा एक सेवा योजना है, नकद-हस्तांतरण योजना नहीं। किसी परिवार के बैंक खाते में कोई पैसा जमा नहीं होता। इसके बजाय, नेशनल ट्रस्ट केंद्र चलाने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तपोषित करता है, और परिवार उन केंद्रों के माध्यम से चिकित्सा और डे-केयर तक पहुंच बनाते हैं।
दिशा किन दिव्यांगताओं और उम्रों को कवर करती है?
दिशा नेशनल ट्रस्ट अधिनियम में निर्दिष्ट चार दिव्यांगताओं को कवर करती है:
- ऑटिज्म
- सेरेब्रल पाल्सी
- बौद्धिक दिव्यांगता (अधिनियम में मानसिक मंदता कहा गया है)
- दो या अधिक उपरोक्त को शामिल करने वाली बहु-दिव्यांगता
यह योजना 0 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस आयु वर्ग में प्रारंभिक हस्तक्षेप विकासात्मक चिकित्सा, संवेदी और मोटर कौशल, संचार, और बच्चे को स्कूल परिवेश के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।
दिशा केंद्र क्या प्रदान करता है?
नेशनल ट्रस्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिशा केंद्र चलाने वाले पंजीकृत संगठन को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच आयु-विशिष्ट गतिविधियों के साथ कम से कम 4 घंटे की डे-केयर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सामान्य सेवाओं में शामिल हैं:
- मोटर विकास के लिए फिजियोथेरेपी
- दैनिक-जीवन और सूक्ष्म-मोटर कौशल के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी
- संचार के लिए स्पीच थेरेपी
- व्यवहार हस्तक्षेप और संरचित प्रारंभिक-शिक्षण गतिविधियां
- माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए परामर्श और प्रशिक्षण, ताकि घर पर भी सहायता जारी रहे
इन्हें प्रदान करने के लिए, दिशा केंद्र में विशेष शिक्षक या प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक परामर्शदाता, और देखभालकर्ता एवं सहायक स्टाफ होने की अपेक्षा की जाती है।
दिशा के लिए कौन पात्र है?
बच्चे को नामांकित किया जा सकता है यदि:
- बच्चा 0 से 10 वर्ष का है।
- बच्चे के पास नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता का दिव्यांगता प्रमाणपत्र है।
- माता-पिता या अभिभावक किसी पंजीकृत दिशा केंद्र तक पहुंच रख सकते हैं।
कौन दिशा का उपयोग नहीं कर सकता:
- 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे - उनके लिए नेशनल ट्रस्ट विकास डे-केयर योजना चलाता है, और कुछ स्थानों पर दिशा-सह-विकास केंद्र दोनों को जोड़ते हैं।
- ऐसे बच्चे जिनकी स्थिति नेशनल ट्रस्ट की चार दिव्यांगताओं में शामिल नहीं है, वे इस विशेष योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
- नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले संगठन दिशा केंद्र चलाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
चूंकि दिशा एक व्यक्तिगत नकद लाभ के बजाय एक सेवा प्रदान करती है, इसलिए छात्रवृत्ति या पेंशन योजना की तरह इसमें परिवार के लिए कोई व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन, आय परीक्षण या साधन परीक्षण नहीं है।
दिशा के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| दिव्यांगता प्रमाणपत्र | हां | नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत कवर दिव्यांगता के लिए |
| बच्चे का आयु प्रमाण / जन्म प्रमाणपत्र | हां | 0-10 वर्ष की आयु सीमा की पुष्टि के लिए |
| माता-पिता या अभिभावक की पहचान | हां | आधार या अन्य सरकारी फोटो पहचान |
| बच्चे का आधार | नहीं | जहां उपलब्ध हो |
| फोटोग्राफ | नहीं | केंद्र के अभिलेखों के लिए |
दिशा के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)
माता-पिता और परिवारों के लिए, नामांकन सीधे पंजीकृत दिशा केंद्र में किया जाता है:
- अपने पास पंजीकृत दिशा केंद्र खोजें। नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट (thenationaltrust.gov.in) पर पंजीकृत संगठनों की सूची का उपयोग करें, या अपने जिला दिव्यांगता कार्यालय या स्थानीय नेशनल ट्रस्ट-पंजीकृत एनजीओ से पूछें।
- बच्चे का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण और अपनी खुद की पहचान प्रमाण के साथ केंद्र जाएं।
- केंद्र का नामांकन और प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करें, जिसके बाद बच्चे की चिकित्सा और डे-केयर योजना तैयार की जाती है।
- नियमित रूप से भाग लें ताकि बच्चे को वह दैनिक प्रारंभिक-हस्तक्षेप सत्र मिले जिसके लिए योजना डिज़ाइन की गई है।
दिशा केंद्र चलाना चाहने वाले संगठन के लिए:
- रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन (आरओ) के रूप में नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकरण कराएं।
- आवश्यक स्टाफिंग और अवसंरचना मानदंड पूरे करते हुए दिशा योजना दिशानिर्देशों के तहत आवेदन करें।
- स्वीकृति और वित्तपोषण मिलने के बाद योजना की डे-केयर, चिकित्सा और पारिवारिक-सहायता शर्तों के अनुसार केंद्र चलाएं।
सहायता और संपर्क
- नेशनल ट्रस्ट सामान्य संपर्क: 011-65216000
- ईमेल: contactus[at]thenationaltrust[dot]in
- कार्यालय: छठी मंजिल, एनआईएसडी भवन, प्लॉट संख्या जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
चूंकि पात्रता, स्टाफिंग मानदंड और सक्रिय केंद्रों की सूची समय-समय पर नेशनल ट्रस्ट द्वारा अपडेट की जाती है, परिवारों को नजदीकी सक्रिय दिशा केंद्र और वर्तमान प्रवेश शर्तों की पुष्टि सीधे नेशनल ट्रस्ट या पंजीकृत संगठन से करनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिशा योजना क्या है और इसे कौन चलाता है?
दिशा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय नेशनल ट्रस्ट की एक प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल-तत्परता योजना है, जो नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत कवर दिव्यांगताओं वाले 0-10 वर्ष के बच्चों के लिए है। यह पंजीकृत संगठनों द्वारा संचालित दिशा केंद्रों के माध्यम से दी जाती है, नकद लाभ के रूप में नहीं।
दिशा के तहत कौन-सी दिव्यांगताएं कवर होती हैं?
दिशा नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत चार दिव्यांगताओं को कवर करती है - ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक मंदता) और बहु-दिव्यांगता। दिशा केंद्र में दाखिला लेने के लिए बच्चे के पास इनमें से एक या अधिक स्थितियों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
माता-पिता बच्चे को दिशा में कैसे नामांकित करते हैं?
माता-पिता बच्चे का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण और अभिभावक की पहचान साथ लेकर अपने नजदीकी पंजीकृत दिशा केंद्र में सीधे नामांकन कराते हैं। परिवारों के लिए कोई अलग ऑनलाइन आवेदन नहीं है; पंजीकृत संगठन बच्चे को दाखिला देता है और डे-केयर तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।
दिशा केंद्र क्या सेवाएं प्रदान करता है?
दिशा केंद्र सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच आयु-विशिष्ट गतिविधियों के साथ कम से कम 4 घंटे की डे-केयर प्रदान करता है, साथ ही फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और व्यवहार हस्तक्षेप जैसी चिकित्साएं, तथा माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए परामर्श और प्रशिक्षण।
क्या दिशा के तहत बच्चे के लिए कोई शुल्क या नकद लाभ है?
दिशा एक सेवा योजना है, नकद-हस्तांतरण योजना नहीं, इसलिए परिवारों को सीधे पैसा नहीं मिलता। नेशनल ट्रस्ट केंद्र चलाने वाले पंजीकृत संगठन को वित्तपोषित करता है। किसी परिवार से लिया जाने वाला कोई भी शुल्क संगठन और उसके द्वारा अपनाए गए छूट या निःशुल्क सीट मानदंडों पर निर्भर करता है।
दिशा योजना का उपयोग कौन नहीं कर सकता?
0-10 वर्ष की आयु सीमा से बाहर के बच्चे, या नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत कवर न होने वाली दिव्यांगता वाले बच्चे, दिशा के लिए पात्र नहीं हैं - बड़े बच्चों की सेवा नेशनल ट्रस्ट की विकास डे-केयर योजना द्वारा की जा सकती है। नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत न होने वाले संगठन दिशा केंद्र नहीं चला सकते।
कोई एनजीओ दिशा केंद्र कैसे शुरू कर सकता है?
किसी संगठन को पहले नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकरण कराना होगा और फिर योजना दिशानिर्देशों के तहत दिशा केंद्र चलाने के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें एक विशेष शिक्षक या प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, परामर्शदाता और देखभालकर्ता जैसे स्टाफिंग मानदंड पूरे करने होंगे।
नजदीकी दिशा केंद्र कैसे खोजें?
thenationaltrust.gov.in पर पंजीकृत संगठनों की सूची देखें, या अपने जिला दिव्यांगता कार्यालय या स्थानीय नेशनल ट्रस्ट-पंजीकृत एनजीओ से संपर्क करें। सूची और प्रवेश की शर्तें समय-समय पर अपडेट होती हैं, इसलिए केंद्र से सीधे पुष्टि करें।
DISHA center list kaise dekhe?
thenationaltrust.gov.in पर पंजीकृत दिशा केंद्रों की सूची देखी जा सकती है, या अपने जिला दिव्यांगता कार्यालय या स्थानीय नेशनल ट्रस्ट-पंजीकृत एनजीओ से संपर्क करें।
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