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यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) / स्वावलंबन कार्ड

संक्षिप्त जानकारी

UDID या स्वावलंबन कार्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निःशुल्क जारी किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पहचान कार्ड है, जो RPwD अधिनियम, 2016 के तहत 21 दिव्यांगताओं में से किसी एक से प्रमाणित व्यक्तियों को दिया जाता है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले आवेदक "बेंचमार्क दिव्यांग" के रूप में योग्य होते हैं। आधार के साथ swavlambancard.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 14456 (national disability helpline), 011-24365019 (DEPwD)
Benefit
निःशुल्क राष्ट्रीय दिव्यांगता पहचान कार्ड और प्रमाणपत्र, जो पूरे भारत में दिव्यांगता योजना लाभों के लिए मान्य है
Maximum benefit
No cash benefit — the card is issued free of cost
How to apply
Online at swavlambancard.gov.in, with offline submission through the District Disability Rehabilitation Centre or CMO office
Helpline
14456 (national disability helpline), 011-24365019 (DEPwD)

UDID या स्वावलंबन कार्ड क्या है?

यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID), जो स्वावलंबन कार्ड के रूप में छपती है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकल राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज़ है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) जारी करता है। DEPwD के अनुसार, UDID परियोजना दिव्यांग व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाती है और हर पंजीकृत व्यक्ति को एक ऐसा कार्ड जारी करती है जो सभी राज्यों में काम करता है।

यह कार्ड एक विशिष्ट समस्या को समाप्त करने के लिए बना है: पहले किसी दिव्यांग व्यक्ति को हर बार जिला बदलने या किसी अलग विभाग में आवेदन करने पर नया राज्य-जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। UDID इसकी जगह एक केंद्रीय डेटाबेस में रखा गया एक नंबर देता है, जिसे कोई भी विभाग ऑनलाइन सत्यापित कर सकता है।

मुख्य उद्देश्य

  • केंद्र, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों का एक एकल, सत्यापन योग्य राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
  • जारी करने और सत्यापन को डिजिटल बनाकर डुप्लिकेट और जाली दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को हटाना।
  • दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत मान्यता प्राप्त सभी 21 दिव्यांगताओं को कवर करना।
  • धारक को बार-बार व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय नवीनीकरण, सुधार और पुनः-जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने देना।

मुख्य विशेषताएं

  • यह कार्ड मुफ्त जारी किया जाता है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
  • पंजीकरण, चिकित्सा आकलन रूटिंग, स्थिति ट्रैकिंग और कार्ड डाउनलोड सब कुछ swavlambancard.gov.in पर होता है।
  • बच्चों सहित आवेदकों के लिए आधार आवश्यक है।
  • कार्ड जनरेट होते ही, फिजिकल कार्ड का इंतजार किए बिना, e-UDID कार्ड और e-दिव्यांगता प्रमाणपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं।

UDID कार्ड के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप RPwD अधिनियम, 2016 में सूचीबद्ध 21 दिव्यांगताओं में से किसी एक के साथ भारतीय नागरिक हैं।
  • आपके पास किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से दिव्यांगता प्रमाणपत्र है; या आपके पास नहीं है, जिस स्थिति में UDID आवेदन स्वयं आपको आकलन के लिए नामित चिकित्सा प्राधिकरण के पास भेज देता है।
  • आप किसी भी उम्र के हैं। UDID की कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु नहीं है; माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से आवेदन करते हैं।
  • आपके पास आधार संख्या है, जो आवेदन के लिए आवश्यक है।

आप आवेदन नहीं कर सकते, या आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा, यदि:

  • आपके पास 21 RPwD अधिनियम दिव्यांगताओं के भीतर आने वाली कोई निदानित स्थिति नहीं है। शेड्यूल के बाहर की स्थिति को इस ढांचे के तहत प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
  • आप भारतीय नागरिक नहीं हैं; UDID डेटाबेस भारतीय नागरिकों को कवर करता है।
  • नामित प्राधिकरण द्वारा बुलाए जाने पर आप चिकित्सा आकलन के लिए मना करते हैं या उपस्थित नहीं होते, जिसके बिना प्रतिशत दर्ज नहीं किया जा सकता।
  • आपके पास पहले से वैध UDID कार्ड है और आप नवीनीकरण या सुधार विकल्प का उपयोग करने के बजाय नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं; डुप्लिकेट आवेदन जानबूझकर अस्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि डुप्लिकेट हटाना इस परियोजना का घोषित उद्देश्य है।

40% बेंचमार्क अलग से महत्वपूर्ण है। 40% या उससे अधिक प्रमाणित व्यक्ति RPwD अधिनियम के तहत "बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति" है, और यह दर्जा ही शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा अधिकांश योजना लाभों को खोलता है। 40% से कम प्रमाणित व्यक्तियों को भी उनके वास्तविक आंके गए प्रतिशत को दर्ज करने वाला UDID कार्ड जारी किया जाता है।

UDID कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
आधार कार्ड हां वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए आवश्यक
हाल की पासपोर्ट-आकार की फोटो हां स्कैन की गई रंगीन फोटो, कार्ड पर छपती है
पते का प्रमाण हां आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली/पानी बिल
पहचान प्रमाण हां कोई भी सरकारी फोटो आईडी
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान हां फॉर्म के साथ अपलोड की गई स्कैन की गई छवि
दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं यदि पहले से है तो अपलोड करें; अन्यथा आवेदन के माध्यम से आकलन की व्यवस्था की जाती है
आय प्रमाणपत्र नहीं कार्ड के लिए आवश्यक नहीं, अक्सर बाद में सहायता योजनाओं के लिए आवश्यक

UDID कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (UDID online apply kaise kare)

  1. आधिकारिक पोर्टल swavlambancard.gov.in खोलें और Apply for Disability Certificate & UDID Card चुनें।
  2. अपने नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर से पंजीकरण करें, और अपने मोबाइल पर भेजे गए OTP को सत्यापित करें।
  3. व्यक्तिगत विवरण अनुभाग भरें — नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, शिक्षा, रोजगार स्थिति और परिवार का विवरण।
  4. दिव्यांगता विवरण अनुभाग भरें — 21 RPwD अधिनियम श्रेणियों में से दिव्यांगता का प्रकार, कारण, शुरुआत की तारीख, और क्या आपके पास पहले से दिव्यांगता प्रमाणपत्र है।
  5. स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और, यदि उपलब्ध हो, मौजूदा दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  6. अपना रोजगार और पहचान विवरण दर्ज करें, फिर फॉर्म सबमिट करें और स्क्रीन पर दिखाया गया नामांकन नंबर सुरक्षित रखें
  7. यदि आपने मौजूदा प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया है, तो नामित चिकित्सा प्राधिकरण या मेडिकल बोर्ड द्वारा बुलाए जाने पर चिकित्सा आकलन में उपस्थित हों।
  8. नामांकन नंबर का उपयोग करके Track Your Application Status के तहत प्रगति ट्रैक करें, और जनरेट होते ही अपने डैशबोर्ड से e-UDID कार्ड डाउनलोड करें।

UDID कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  1. अपने जिले में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC), मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय या नामित सरकारी अस्पताल में जाएं।
  2. UDID आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें, आधार, पते का प्रमाण, फोटो और किसी भी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  3. फॉर्म जमा करें ताकि जिला प्राधिकरण आपकी ओर से इसे UDID पोर्टल में दर्ज करे।
  4. प्राधिकरण द्वारा सूचित तारीख और स्थान पर चिकित्सा आकलन में उपस्थित हों।
  5. नामांकन नंबर की रसीद प्राप्त करें, जिसकी आपको आवेदन ट्रैक करने और बाद में e-UDID कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवश्यकता होगी।

जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा आयोजित दिव्यांगता आकलन शिविर एक अन्य सामान्य ऑफलाइन मार्ग है, विशेष रूप से ग्रामीण ब्लॉकों में।

UDID कार्ड का उपयोग किसलिए होता है?

UDID एक नकद लाभ के बजाय एक पहचान और सत्यापन दस्तावेज़ है। व्यवहार में, जब आप दावा करते हैं तो विभाग जिस नंबर और दर्ज प्रतिशत की जांच करते हैं, वे हैं:

  • बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या अधिक) वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण
  • दिव्यांगता पेंशन और राज्य दिव्यांगता भत्ता योजनाएं, जो सत्यापन के लिए UDID का उपयोग करती हैं।
  • रेल और सड़क यात्रा में छूट और अन्य परिवहन रियायतें जहां ऑपरेटर UDID स्वीकार करता है।
  • केंद्र और राज्य योजनाओं के तहत सहायक उपकरण
  • DEPwD और राज्य विभागों द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए प्रशासित छात्रवृत्तियां

उपलब्ध सटीक रियायत योजना और राज्य पर निर्भर करती है; UDID आपकी दिव्यांगता स्थिति साबित करता है, यह स्वयं कोई पात्रता नहीं बनाता।

UDID आवेदन की स्थिति कैसे जांचें (UDID status kaise check kare)

  1. swavlambancard.gov.in पर जाएं और Track Your Application Status खोलें।
  2. अपना नामांकन नंबर, UDID नंबर या रिक्वेस्ट नंबर, अपनी जन्मतिथि के साथ दर्ज करें।
  3. वर्तमान चरण देखने के लिए सबमिट करें — जिला दिव्यांगता पुनर्वास अधिकारी के पास लंबित, चिकित्सा आकलन लंबित, प्रमाणपत्र जनरेट, या कार्ड जनरेट होकर भेजा गया।
  4. एक बार स्थिति में कार्ड जनरेट होना दिखे, तो लॉग इन करें और डैशबोर्ड से e-UDID कार्ड और e-दिव्यांगता प्रमाणपत्र डाउनलोड करें

UDID आवेदनों में देरी या अस्वीकृति के सामान्य कारण

  • चिकित्सा आकलन पर प्रतीक्षा, सबसे सामान्य कारण; नामित प्राधिकरण को आवेदक की शारीरिक जांच करनी होती है।
  • फॉर्म और आधार रिकॉर्ड के बीच नाम, जन्मतिथि या लिंग में आधार विवरण बेमेल
  • अस्पष्ट अपलोड किए गए दस्तावेज़; धुंधली फोटो या अपठनीय स्कैन किए गए प्रमाणपत्र दोबारा अपलोड के लिए लौटाए जाते हैं।
  • 21 RPwD अधिनियम दिव्यांगताओं के बाहर की स्थिति, जिसे इस ढांचे के तहत प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
  • डुप्लिकेट आवेदन जहां उसी व्यक्ति के लिए पहले से एक वैध UDID मौजूद है।

सुधार नए सिरे से आवेदन दाखिल करने के बजाय आवेदक डैशबोर्ड में अपडेट या नवीनीकरण विकल्प के माध्यम से किए जाते हैं।

सहायता और शिकायत निवारण

  • राष्ट्रीय दिव्यांगता हेल्पलाइन: 14456
  • DEPwD, अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, फोन 011-24365019
  • चिकित्सा आकलन और जिला-स्तरीय सत्यापन में देरी के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र या जिला समाज कल्याण अधिकारी

UDID कार्ड के लिए आवेदन करना हर चरण पर मुफ्त है। कोई भी एजेंट आपको पंजीकृत करने, मेडिकल बोर्ड को तेज करने या कार्ड "जारी" करने के लिए शुल्क नहीं ले सकता।

आवश्यक दस्तावेज़

Aadhaar card
Aadhaar number is required for both adults and children applying for UDID.
Disability certificateoptional
Upload if you already hold one. If not, the same UDID application is routed to a medical authority which assesses you and issues the certificate.
Recent passport-size photograph
Scanned colour photograph uploaded during online registration; it is printed on the card.
Address proof
Aadhaar, voter ID, ration card, driving licence or utility bill showing the address at which you are applying.
Identity proof
Any government photo ID; used alongside Aadhaar for verification by the district authority.
Signature or thumb impression
Scanned image uploaded with the application.
Income certificateoptional
Not needed for the card itself, but often asked for when claiming individual assistance schemes that use the UDID.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

UDID कार्ड के लिए न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत क्या है?

UDID कार्ड जारी करने के लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत नहीं है, लेकिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत "बेंचमार्क दिव्यांगता" के लिए 40% सीमा है, जो अधिकांश आरक्षण और योजना लाभों के लिए आवश्यक है। 40% से कम प्रमाणित व्यक्तियों को भी उनके आंके गए प्रतिशत को दर्ज करने वाला UDID कार्ड मिलता है।

क्या UDID कार्ड मुफ्त है?

हां, UDID कार्ड पूरी तरह मुफ्त जारी किया जाता है। पंजीकरण, सरकार-नामित प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा आकलन और कार्ड जारी करने में कोई शुल्क नहीं है, और कोई भी एजेंट "आपको UDID कार्ड दिलाने" के लिए शुल्क लेने का अधिकृत नहीं है। e-UDID कार्ड भी swavlambancard.gov.in से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है।

UDID के तहत कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं?

UDID दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट 21 दिव्यांगताओं को कवर करता है, जिनमें लोकोमोटर दिव्यांगता, अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन, कम सुनना, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगताएं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग और बहु-दिव्यांगता शामिल हैं।

क्या UDID के लिए आवेदन करने से पहले मुझे दिव्यांगता प्रमाणपत्र चाहिए?

नहीं, UDID के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास मौजूदा दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास नहीं है, तो UDID आवेदन स्वयं नामित चिकित्सा प्राधिकरण को भेजा जाता है, जो आपका आकलन करके साथ में दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID जारी करता है। यदि आपके पास पहले से प्रमाणपत्र है, तो इसे अपलोड करें और प्रक्रिया तेज होगी।

मैं अपना e-UDID कार्ड कैसे डाउनलोड करूं?

swavlambancard.gov.in पर अपने पंजीकृत UDID या नामांकन नंबर से लॉग इन करें और स्थिति में कार्ड जनरेट होने की पुष्टि होने पर आवेदक डैशबोर्ड से e-UDID कार्ड डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए e-UDID और e-दिव्यांगता प्रमाणपत्र मान्य दस्तावेज़ हैं और फिजिकल कार्ड डाक से आने से पहले उपयोग किए जा सकते हैं।

UDID कार्ड कितने समय के लिए मान्य है?

वैधता दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर निर्भर करती है — स्थायी दिव्यांगताओं के लिए कार्ड जीवनभर मान्य होता है, जबकि अस्थायी या प्रगतिशील स्थितियों के लिए एक वैधता तिथि होती है जिसके बाद पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। बच्चों को जारी कार्ड आमतौर पर 18 वर्ष की आयु तक मान्य होते हैं, जिसके बाद उसी पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन और नवीनीकरण आवश्यक है।

UDID कार्ड और स्वावलंबन कार्ड में क्या अंतर है?

कोई अंतर नहीं है — स्वावलंबन कार्ड UDID कार्ड पर छपा नाम है, और swavlambancard.gov.in दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक UDID पोर्टल है। दोनों शब्द एक ही दस्तावेज़ और एक ही आवेदन प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं।

मेरा UDID आवेदन इतने लंबे समय से लंबित क्यों है?

सबसे आम कारण यह है कि आवेदन चिकित्सा आकलन चरण पर लंबित है, जहां एक नामित डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड को आपकी जांच करके प्रतिशत दर्ज करना होता है। अन्य सामान्य कारण हैं आधार विवरण में बेमेल, अस्पष्ट अपलोड की गई फोटो या प्रमाणपत्र, और जिला दिव्यांगता पुनर्वास अधिकारी द्वारा लंबित सत्यापन।

UDID कार्ड कब तक बन जाएगा, इसकी स्थिति कैसे जांचें?

swavlambancard.gov.in पर "Track Your Application Status" खोलें और अपना नामांकन नंबर, UDID नंबर या रिक्वेस्ट नंबर व जन्मतिथि दर्ज करें। इससे यह पता चलता है कि आवेदन किस चरण में है — जिला अधिकारी के पास लंबित, चिकित्सा आकलन लंबित, प्रमाणपत्र जनरेट हुआ, या कार्ड जनरेट होकर भेज दिया गया। चूंकि प्रोसेसिंग समय आवेदन दर आवेदन बदलता है, कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र/UDID कार्ड कैसे बनाएं?

1) swavlambancard.gov.in पर "Apply for Disability Certificate & UDID Card" चुनें। 2) नाम, मोबाइल और आधार नंबर से पंजीकरण कर OTP सत्यापित करें। 3) व्यक्तिगत विवरण भरें। 4) दिव्यांगता विवरण भरें — 21 श्रेणियों में से प्रकार चुनें। 5) फोटो, हस्ताक्षर, पहचान और पते का प्रमाण अपलोड करें। 6) फॉर्म सबमिट कर नामांकन नंबर सुरक्षित रखें। 7) चिकित्सा आकलन में उपस्थित हों। 8) e-UDID कार्ड डाउनलोड करें।

UDID card kaise banaye?

swavlambancard.gov.in पर "Apply for Disability Certificate & UDID Card" चुनें, नाम/मोबाइल/आधार से पंजीकरण कर OTP सत्यापित करें, व्यक्तिगत और दिव्यांगता विवरण भरें, फोटो/हस्ताक्षर/पहचान व पते का प्रमाण अपलोड करें, फॉर्म सबमिट कर नामांकन नंबर सुरक्षित रखें, चिकित्सा आकलन में उपस्थित हों, और फिर e-UDID कार्ड डाउनलोड करें।

UDID card ka status kaise check kare?

swavlambancard.gov.in पर लॉगिन कर अपना नामांकन नंबर डालकर स्थिति देखी जा सकती है — जैसे आवेदन प्राप्त हुआ, चिकित्सा आकलन लंबित, प्रमाणपत्र जनरेट हुआ, या कार्ड जनरेट होकर भेज दिया गया।

e-UDID card online kaise download kare?

swavlambancard.gov.in पर जाकर अपने नामांकन नंबर या लॉगिन विवरण से e-UDID कार्ड मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है, बशर्ते आपकी प्रक्रिया पूरी होकर कार्ड जनरेट हो चुका हो।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026