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आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

संक्षिप्त जानकारी

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) एलआईसी द्वारा प्रबंधित एक सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना है जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों और 48 व्यावसायिक समूहों के 18 से 59 वर्ष के लोगों को कवर करती है। सालाना 200 रुपये प्रीमियम पर, प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपये और दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 75,000 रुपये मिलते हैं, साथ ही दो बच्चों के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

Benefit
प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपये; दुर्घटना में मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर 75,000 रुपये; बच्चों की छात्रवृत्ति
Maximum benefit
Rs 75,000 on accidental death or permanent total disability
Last date to apply
No fixed deadline announced — check with the Tahsildar. Nationally, Aam Aadmi Bima Yojana has been closed to fresh enrolment since the 2017 shift to PMJJBY and PMSBY, while Maharashtra district portals continue to list the scheme.
How to apply
Offline through the Collector Office, Tahsildar or Talathi
Helpline
1800-22-9966

आम आदमी बीमा योजना क्या है?

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कई व्यवसायों में लगे लोगों को जीवन व विकलांगता बीमा प्रदान करती है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सरकार की ओर से प्रबंधित करता है, और यह किसी व्यक्तिगत पॉलिसी के बजाय समूह बीमा योजना के रूप में चलाई जाती है।

एएबीवाई अपने वर्तमान स्वरूप में 2013 से लागू है, जब पुरानी आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को मिलाकर एक ही योजना बना दिया गया। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास वरना कोई जीवन कवर नहीं होता — ग्रामीण भूमिहीन परिवार और चिन्हित व्यावसायिक समूहों के कामगार, और यह मृत्यु लाभ, दुर्घटना-विकलांगता लाभ और बच्चों की छात्रवृत्ति को एक ही सस्ते पैकेज में जोड़ती है।

मुख्य विशेषताएं

  • एलआईसी द्वारा प्रबंधित समूह जीवन व दुर्घटना कवर।
  • 18 से 59 साल की उम्र वालों के लिए खुली सदस्यता।
  • प्रति सदस्य सालाना 200 रुपये प्रीमियम, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार/नोडल एजेंसी के बीच बंटता है।
  • कवर किए गए सदस्यों के बच्चों के लिए मुफ्त ऐड-ऑन छात्रवृत्ति
  • कवर व्यक्तिगत खरीद से नहीं, बल्कि किसी राज्य नोडल एजेंसी के जरिए किया जाता है।

एएबीवाई में कितना भुगतान मिलता है?

एलआईसी द्वारा प्रबंधित योजना की लाभ संरचना के अनुसार, एएबीवाई निम्न देती है:

  • प्राकृतिक मृत्यु: नामिती को 30,000 रुपये।
  • दुर्घटना के कारण मृत्यु: नामिती को 75,000 रुपये।
  • दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलांगता (दो आंखें या दो अंग खोना): 75,000 रुपये।
  • दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक अंग खोना): 37,500 रुपये।

इसके अलावा, एएबीवाई में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले सदस्य के दो बच्चों तक के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा की मुफ्त ऐड-ऑन छात्रवृत्ति शामिल है। यह छात्रवृत्ति छमाही आधार पर दी जाती है और बीमा कवर से अलग है।

इस कवर का प्रीमियम प्रति सदस्य सालाना 200 रुपये है। आधा हिस्सा केंद्र सरकार एलआईसी के पास रखे सामाजिक सुरक्षा फंड के जरिए देती है, और शेष आधा उस समूह के लिए योजना चलाने वाली राज्य सरकार या नोडल एजेंसी देती है। इसके परिणामस्वरूप, कवर किए गए कामगार को अक्सर बहुत कम हिस्सा या कुछ भी नहीं देना पड़ता, लेकिन सटीक बंटवारा समूह और राज्य पर निर्भर करता है, इसलिए इसे नोडल एजेंसी से पुष्टि कर लेनी चाहिए।

आम आदमी बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?

आप कवर हो सकते हैं यदि:

  • आपकी उम्र 18 से 59 साल के बीच है।
  • आप किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या एक कमाने वाले सदस्य हैं, या
  • आप योजना के तहत कवर किए गए 48 चिन्हित व्यावसायिक/वोकेशनल समूहों में से किसी एक से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न कारीगर, कामगार व स्वरोजगार श्रेणियां)।
  • आप उस राज्य नोडल एजेंसी के जरिए नामांकित हैं जो एलआईसी के साथ ग्रुप पॉलिसी रखती है।

आप कवर नहीं हो सकते यदि:

  • आपकी उम्र 18 से कम या 60 या उससे अधिक है — कवर आमतौर पर 60 साल पर खत्म हो जाता है।
  • आप किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार या अधिसूचित व्यावसायिक समूह से संबंधित नहीं हैं
  • आप एलआईसी शाखा में साधारण व्यक्तिगत पॉलिसी के रूप में एएबीवाई खरीदने की कोशिश करते हैं। यह एक समूह योजना है, इसलिए नामांकन एक नोडल एजेंसी के जरिए ही होना चाहिए।

चूंकि एएबीवाई ग्रुप पॉलिसी के जरिए काम करती है, आप शामिल हो पाएंगे या नहीं यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यवसाय या समुदाय की आपके राज्य में कोई सक्रिय नोडल एजेंसी और मास्टर पॉलिसी है या नहीं।

एएबीवाई के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट
उम्र का प्रमाण हां सदस्य की उम्र 18-59 साल होनी चाहिए
पात्र समूह का प्रमाण हां ग्रामीण भूमिहीन परिवार या अधिसूचित व्यवसाय
बैंक खाता विवरण हां दावे व छात्रवृत्ति भुगतान के लिए
नामिती विवरण हां मृत्यु लाभ किसे मिलेगा
दावा दस्तावेज़ दावे के समय मृत्यु प्रमाणपत्र; दुर्घटना दावों के लिए दुर्घटना/विकलांगता प्रमाण

आम आदमी बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें (AABY apply kaise kare)

  1. अपने समूह के लिए राज्य नोडल एजेंसी पहचानें। यह आमतौर पर एक राज्य कल्याण बोर्ड, सरकारी विभाग या पंजीकृत सोसायटी होती है जो आपके व्यवसाय या ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एलआईसी के साथ एएबीवाई मास्टर पॉलिसी रखती है।
  2. नोडल एजेंसी से संपर्क करें अपनी उम्र का प्रमाण, पात्र समूह से संबंधित होने का प्रमाण, बैंक खाता विवरण और नामिती विवरण के साथ।
  3. ग्रुप पॉलिसी के तहत नामांकन करें, एजेंसी सदस्यों की ओर से एलआईसी को प्रीमियम देती है (जिसमें सरकार का हिस्सा शामिल होता है)।
  4. यदि आप शिक्षा छात्रवृत्ति चाहते हैं तो अपने बच्चों का विवरण दर्ज कराएं, ताकि कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले दो बच्चों तक को 100 रुपये प्रति माह मिल सके।
  5. दावा करते समय, मृत्यु प्रमाणपत्र (और दुर्घटना दावों के लिए पुलिस/पोस्टमार्टम रिपोर्ट या विकलांगता प्रमाणपत्र) नोडल एजेंसी के जरिए जमा करें, जो एलआईसी के साथ दावे को प्रोसेस करती है।

एलआईसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर नामांकन एएबीवाई का रास्ता नहीं है; यह योजना नोडल एजेंसियों के जरिए दी जाती है, इसलिए वहीं से शुरुआत करें।

मदद कहां से लें

दावा प्रक्रिया और कवर विवरण के लिए, उस राज्य नोडल एजेंसी से संपर्क करें जिसके जरिए आप नामांकित हुए थे, या एलआईसी के ग्राहक हेल्पलाइन के जरिए एलआईसी से संपर्क करें। नोडल एजेंसी आपके प्रीमियम हिस्से, नामांकन स्थिति और किसी विशेष दावे के लिए जरूरी दस्तावेज़ों की पुष्टि करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वही आपके समूह की मास्टर पॉलिसी रखती है।

एएबीवाई क्यों मायने रखती है

किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार या असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए, एएबीवाई कुछ ऐसा देती है जो अन्यथा पाना मुश्किल है — सालाना केवल 200 रुपये प्रीमियम पर वास्तविक जीवन व दुर्घटना कवर, जिसका अधिकांश हिस्सा सरकार वहन करती है। 30,000 से 75,000 रुपये का मृत्यु लाभ और दो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति किसी कम आय वाले परिवार के लिए ठीक उस समय बड़ा फर्क ला सकती है जब वे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। एक बात याद रखने वाली है — एएबीवाई एक समूह योजना है। इसमें शामिल होने का रास्ता आपकी राज्य नोडल एजेंसी है, न कि कोई व्यक्तिगत पॉलिसी काउंटर।

आवश्यक दस्तावेज़

Age proof of the member
Birth certificate, school leaving certificate, ration card or voter ID. Cover runs only between 18 and 59 years of age.
Proof of being a landless rural labourer
Certificate from the Talathi or Tahsildar. This is the defining eligibility condition of the Maharashtra scheme.
Ration card
Establishes the household, the rural address and the family head.
Aadhaar card
Identity of the member and of the nominee.
Bank passbook
Claims and scholarship instalments are paid into this account.
Nomination form
Names the person who receives the sum assured. A missing nomination is the commonest cause of delay at claim stage.
Death certificateoptional
Required only at claim stage, from the competent municipal or medical authority.
FIR, post-mortem report and police panchnamaoptional
Required only for an accidental death or accident-disability claim.
Disability certificateoptional
Required only for a permanent total disability claim, from the civil surgeon or competent medical authority.
School bonafide certificateoptional
Required only for the Rs 100 monthly scholarship, for a child in classes 9 to 12.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आम आदमी बीमा योजना में क्या भुगतान मिलता है?

एएबीवाई सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु पर नामिती को 30,000 रुपये देती है, और दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता (दो आंखें या दो अंग खोने) पर 75,000 रुपये। दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक अंग खोने) पर 37,500 रुपये मिलते हैं। कवर 18 से 59 साल की उम्र तक चलता है।

एएबीवाई का प्रीमियम कितना है और कौन भरता है?

सालाना प्रीमियम प्रति सदस्य 200 रुपये है। आधा हिस्सा केंद्र सरकार एलआईसी के पास रखे सामाजिक सुरक्षा फंड के जरिए देती है, और बाकी आधा राज्य सरकार या नोडल एजेंसी देती है, इसलिए अक्सर कवर किए गए सदस्य को बहुत कम या कुछ भी नहीं देना पड़ता। अपना हिस्सा अपनी राज्य नोडल एजेंसी से जरूर पुष्टि करें।

आम आदमी बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?

एएबीवाई किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या एक कमाने वाले सदस्य को, और 48 चिन्हित व्यावसायिक या वोकेशनल समूहों के सदस्यों को कवर करती है, जो 18 से 59 साल की उम्र के हों। सदस्य को किसी राज्य नोडल एजेंसी (जैसे कल्याण बोर्ड या विभाग) के जरिए नामांकित किया जाता है जो एलआईसी के साथ ग्रुप पॉलिसी रखती है।

क्या एएबीवाई सदस्यों के बच्चों के लिए कोई लाभ है?

हां। एएबीवाई में कवर किए गए सदस्य के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले दो बच्चों तक के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा की मुफ्त ऐड-ऑन छात्रवृत्ति शामिल है। यह छात्रवृत्ति छमाही आधार पर दी जाती है और मृत्यु व विकलांगता कवर के अलावा है।

एएबीवाई के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

18 साल से कम या 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग पात्र नहीं हैं, और कवर आमतौर पर 60 साल की उम्र पर समाप्त हो जाता है। जो लोग किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार या अधिसूचित व्यावसायिक समूह से नहीं हैं, उन्हें नामांकित नहीं किया जा सकता, और आप एलआईसी शाखा में सामान्य व्यक्तिगत पॉलिसी के रूप में एएबीवाई नहीं खरीद सकते — यह राज्य नोडल एजेंसी के जरिए चलने वाली एक समूह योजना है।

आम आदमी बीमा योजना में नामांकन कैसे करें?

आप अपने समूह की राज्य नोडल एजेंसी — किसी राज्य कल्याण बोर्ड, विभाग या सोसायटी — के जरिए नामांकन करते हैं, जो एलआईसी के साथ मास्टर पॉलिसी रखती है। उस एजेंसी से अपनी उम्र का प्रमाण, समूह-सदस्यता प्रमाण, बैंक और नामिती विवरण लेकर संपर्क करें; एलआईसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर नामांकन एएबीवाई का रास्ता नहीं है।

क्लेम या भुगतान की स्थिति कैसे जांचें?

चूंकि एएबीवाई एक समूह योजना है, दावे की स्थिति की जानकारी उस राज्य नोडल एजेंसी से मिलती है जिसके जरिए आप नामांकित हुए थे — वही मास्टर पॉलिसी की धारक है। इसके अलावा एलआईसी के ग्राहक हेल्पलाइन 022-68276827 पर संपर्क कर अपने दावे की प्रगति पूछी जा सकती है।

बीमा राशि या छात्रवृत्ति कब मिलेगी, इसकी क्या प्रक्रिया है?

कोई तय भुगतान तारीख नहीं होती — यह दावा दाखिल करने के बाद प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करता है। मृत्यु का दावा करने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र (और दुर्घटना के मामले में पुलिस/पोस्टमार्टम रिपोर्ट या विकलांगता प्रमाणपत्र) नोडल एजेंसी के जरिए जमा करें, जो एलआईसी के साथ मिलकर दावे को प्रोसेस करती है।

Aam Aadmi Bima Yojana ke liye apply/enrollment kaise kare?

आप अपने समूह की राज्य नोडल एजेंसी — किसी राज्य कल्याण बोर्ड, विभाग या सोसायटी — के जरिए नामांकन करते हैं, जो एलआईसी के साथ मास्टर पॉलिसी रखती है। एलआईसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर नामांकन एएबीवाई का रास्ता नहीं है।

AABY claim ka status kaise check kare?

चूंकि एएबीवाई एक समूह योजना है, दावे की स्थिति की जानकारी उस राज्य नोडल एजेंसी से मिलती है जिसके जरिए आप नामांकित हुए थे। इसके अलावा एलआईसी के ग्राहक हेल्पलाइन 022-68276827 पर संपर्क कर भी प्रगति पूछी जा सकती है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026