सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष - मोबिलिटी उपकरण अनुदान
सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष मोबिलिटी उपकरण अनुदान किसी भी रैंक के उस पूर्व सैनिक को 1,00,000 रुपये तक का भुगतान करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद 50 प्रतिशत या अधिक विकलांगता के साथ विकलांग हो गया, ताकि वह संशोधित स्कूटर या समान मोबिलिटी उपकरण खरीद सके। यह दर 1 अप्रैल 2022 से लागू है। अपने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आवेदन करें।
AFFDF मोबिलिटी उपकरण अनुदान क्या है?
सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष मोबिलिटी उपकरण अनुदान केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) द्वारा एक विकलांग पूर्व सैनिक को मोबिलिटी उपकरण खरीदने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला कल्याण भुगतान है, जो सबसे आम रूप में संशोधित स्कूटर है, लेकिन इसमें व्हीलचेयर, बैसाखी और समान सहायक उपकरण भी शामिल हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड योजना पेज के अनुसार, AFFD कोष से यह सहायता 1 अप्रैल 2022 से प्रति पूर्व सैनिक अधिकतम 1 लाख रुपये तक दी जाती है, जो पहले की 57,000 रुपये की सीमा से संशोधित की गई है।
इस अनुदान की परिभाषित विशेषता है यह किसके लिए है। यह सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना या बीमारी से नागरिक जीवन में हुई विकलांगता को कवर करता है — सेवा से जुड़ी विकलांगता को नहीं। सेवा के दौरान विकलांग हुए पूर्व सैनिक सेना, नौसेना और वायुसेना की योजनाओं तथा विकलांगता पेंशन के अंतर्गत आते हैं, और किसी समान सेवा योजना के तहत पहले से कवर आवेदक यहां से बाहर रखे गए हैं।
मुख्य विशेषताएं
- सभी रैंकों के पूर्व सैनिकों के लिए खुला, कई RMEWF अनुदानों के विपरीत जो हवलदार और समकक्ष तक ही सीमित हैं।
- वापसी के बजाय 100 प्रतिशत अग्रिम के रूप में भुगतान — KSB अनुदानों में एक असामान्य डिज़ाइन।
- सुरक्षा के रूप में पोस्ट-डेटेड चेक की आवश्यकता, जो खरीद प्रलेखित न होने पर भुनाया जाता है।
- फिर से दावे की अनुमति से पहले उपकरण का जीवनकाल 10 साल तय।
- जिला सैनिक बोर्ड और क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से KSB सचिवालय को भेजा जाता है।
AFFDF मोबिलिटी उपकरण अनुदान के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप किसी भी रैंक के पूर्व सैनिक हैं जो सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग हो गए, चाहे दुर्घटना से हो या बीमारी से।
- आपकी विकलांगता 50 प्रतिशत या अधिक है, जिसे सशस्त्र सेना चिकित्सा प्राधिकरण या सरकारी अस्पताल ने प्रमाणित किया है, जहां प्रमाणपत्र में विकलांगता की प्रकृति बताई गई हो और मोबिलिटी उपकरण की खरीद की सिफारिश की गई हो।
- आप सेना, नौसेना या वायुसेना की किसी समान योजना के तहत कवर नहीं हैं।
- आप मांगे गए उपकरण को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम हैं।
- आपके आवेदन की सिफारिश आपके जिला सैनिक बोर्ड द्वारा की गई है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप एक सेवारत सैनिक हैं, या पूर्व सैनिक के बजाय उसका आश्रित हैं।
- आपकी विकलांगता 50 प्रतिशत से कम है, या इसे किसी निजी चिकित्सक ने प्रमाणित किया है न कि सशस्त्र सेना चिकित्सा प्राधिकरण या सरकारी अस्पताल ने।
- आप पहले से ही उसी उपकरण के लिए सेना, नौसेना या वायुसेना की किसी समान योजना के तहत कवर हैं।
- आपने पिछले 10 साल के भीतर यही अनुदान लिया है, क्योंकि उपकरण का जीवनकाल 10 साल माना जाता है।
- आप मांगे गए उपकरण को व्यक्तिगत रूप से संचालित नहीं कर सकते।
कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| पूरी डिस्चार्ज बुक या सेवा दस्तावेज़ | हां | सभी पृष्ठ क्रम में, ZSWO द्वारा सत्यापित |
| पूर्व-सैनिक पहचान पत्र | हां | जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी |
| विकलांगता प्रमाणपत्र | हां | सशस्त्र सेना चिकित्सा प्राधिकरण या सरकारी अस्पताल से; विकलांगता की प्रकृति, 50%+ और मोबिलिटी उपकरण की सिफारिश बताई जानी चाहिए |
| विकलांगता का कारण बनी गतिविधि का प्रमाण | हां | स्थापित करता है कि विकलांगता सेवानिवृत्ति के बाद हुई |
| अधिकृत डीलर से वित्तीय अनुमान | हां | संशोधित स्कूटर या उपकरण के लिए विनिर्देशों सहित उद्धरण |
| IFSC के साथ बैंक खाता विवरण | हां | KSB के अनुसार केवल PNB या SBI खाता |
| प्रमाणपत्र सहित पोस्ट-डेटेड चेक | हां | स्वीकृति के बाद जमा, गैर-खरीद के विरुद्ध सुरक्षा |
सभी प्रतियां जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
AFFDF मोबिलिटी उपकरण अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें (AFFDF apply kaise kare)
- सशस्त्र सेना चिकित्सा प्राधिकरण या सरकारी अस्पताल से विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करें, जिसमें आपकी विकलांगता की प्रकृति बताई हो, पुष्टि हो कि यह 50 प्रतिशत या अधिक है, और मोबिलिटी उपकरण की खरीद की सिफारिश की गई हो।
- आप जिस संशोधित स्कूटर या उपकरण को खरीदना चाहते हैं, उसके लिए किसी अधिकृत डीलर से विनिर्देशों सहित वित्तीय अनुमान प्राप्त करें।
- ksb.gov.in पर पंजीकरण करें या लॉगिन करें और मोबिलिटी उपकरण खरीद के लिए वित्तीय सहायता का ऑनलाइन आवेदन भरें, फिर सिस्टम-जनित आवेदन संख्या नोट करें।
- अपने जिला सैनिक बोर्ड में डिस्चार्ज बुक, ESM पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, विकलांगता कैसे हुई इसका प्रमाण, डीलर के अनुमान, और अपने PNB या SBI खाते के विवरण की सत्यापित प्रतियों के साथ मुद्रित आवेदन जमा करें।
- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मूल दस्तावेज़ सत्यापित करता है और सिफारिश के साथ आवेदन को क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से KSB सचिवालय को भेजता है।
- सचिव, KSB की स्वीकृति के बाद, आवश्यक पोस्ट-डेटेड चेक और प्रमाणपत्र जमा करें, जिसके बाद पूरा 1,00,000 रुपये का अग्रिम आपके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है।
- 60 दिनों के भीतर उपकरण खरीदें और डीलर की रसीद, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, और अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से स्वतंत्र गवाह द्वारा सत्यापित स्कूटर के साथ फोटोग्राफ जमा करें।
चरण 7 को निर्धारित समय के भीतर पूरा न करने पर अग्रिम वसूल करने के लिए पोस्ट-डेटेड चेक भुनाया जाता है।
आवेदन अस्वीकार होने के सामान्य कारण
- विकलांगता 50 प्रतिशत से कम है, या प्रमाणपत्र में विशेष रूप से मोबिलिटी उपकरण की सिफारिश नहीं है।
- विकलांगता सेवा से जुड़ी है, इसलिए आवेदक को इसके बजाय सेवा योजना या विकलांगता पेंशन से कवर होना चाहिए।
- आवेदक पहले से सेना, नौसेना या वायुसेना की किसी समान योजना के तहत कवर है।
- डिस्चार्ज बुक पृष्ठ अपूर्ण, क्रम से बाहर या असत्यापित हैं।
- डीलर के अनुमान में विनिर्देश गायब हैं, या यह किसी अनधिकृत डीलर से है।
- बैंक विवरण PNB या SBI में नहीं हैं, या IFSC गलत है।
- पिछला अनुदान 10 साल से कम पहले लिया गया था।
- अग्रिम प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर खरीद दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए, जिससे वसूली हुई।
सहायता और शिकायत निवारण
- JD (कल्याण), KSB सचिवालय: 011-20862446, jdwelfare-ksb@desw.gov.in
- KSB शिकायतें: ksb.gov.in पर पोस्ट ग्रीवेंस और ट्रैक ग्रीवेंस विकल्प
- डाक पता: सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग-VII, आरके पुरम, नई दिल्ली 110066
- स्थानीय सहायता: आपका जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
इस अनुदान के लिए कोई शुल्क नहीं है और किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। संबंधित AFFDF गंभीर बीमारी उपचार अनुदान और गृह ऋण ब्याज सब्सिडी अलग-अलग दावे हैं जिनकी अपनी पात्रता है, और दोनों उसी जिला सैनिक बोर्ड मार्ग का पालन करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
AFFDF मोबिलिटी उपकरण अनुदान कितना है?
1 अप्रैल 2022 से प्रति पूर्व सैनिक अधिकतम 1,00,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। यह वापसी के बजाय पूर्ण अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाता है, इसलिए लाभार्थी को उपकरण खरीदने से पहले पैसा मिलता है।
AFFDF मोबिलिटी उपकरण अनुदान के लिए कौन पात्र है?
किसी भी रैंक का पूर्व सैनिक जो सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग हो गया, जिसकी विकलांगता 50 प्रतिशत या अधिक है, और जो सेना, नौसेना या वायुसेना की किसी समान योजना के तहत कवर नहीं है। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए और उसकी सिफारिश जिला सैनिक बोर्ड द्वारा होनी चाहिए।
क्या कोई सेवारत सैनिक या युद्ध-विकलांग पेंशनभोगी यह अनुदान ले सकता है?
नहीं। यह अनुदान विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद हुई विकलांगता के लिए है, और सेना, नौसेना या वायुसेना की किसी समान योजना के तहत पहले से कवर आवेदक पात्र नहीं हैं। सेवा माध्यम से उपकरण प्राप्त कर रहे युद्ध-विकलांग कर्मियों को उसी मार्ग का उपयोग करना चाहिए।
यह अनुदान कितनी बार लिया जा सकता है?
उपकरण का जीवनकाल 10 साल माना जाता है, इसलिए पिछले अनुदान के 10 साल बीत जाने के बाद ही नया दावा किया जा सकता है।
पैसा मिलने के बाद क्या करना होगा?
60 दिनों के भीतर उपकरण खरीदना होगा और प्रमाण जमा करना होगा। प्रमाण का अर्थ है डीलर की रसीद, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, और स्वतंत्र गवाह द्वारा सत्यापित लाभार्थी की स्कूटर के साथ फोटोग्राफ, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से भेजा गया।
यदि खरीद का प्रमाण जमा नहीं किया जाता तो क्या होता है?
स्वीकृति के समय लिया गया पोस्ट-डेटेड चेक अग्रिम राशि वसूलने के लिए भुनाया जाता है। इसीलिए पैसा जारी होने से पहले चेक और साथ का प्रमाणपत्र अनिवार्य होते हैं।
यह पैसा कहां से आता है?
यह अनुदान सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष से दिया जाता है, जिसे रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय प्रशासित करता है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आवेदक ksb.gov.in पर लॉगिन कर अपने ऑनलाइन आवेदन नंबर से स्थिति देख सकता है। स्वीकृति के बाद पोस्ट-डेटेड चेक और भुगतान से जुड़े प्रश्नों के लिए जिला सैनिक बोर्ड या KSB सचिवालय के 011-20862446 पर संपर्क करें।
AFFDF mobility equipment grant ka status kaise check kare?
आवेदक ksb.gov.in पर लॉगिन कर अपने ऑनलाइन आवेदन नंबर से स्थिति देख सकता है। स्वीकृति के बाद पोस्ट-डेटेड चेक और भुगतान से जुड़े प्रश्नों के लिए जिला सैनिक बोर्ड या KSB सचिवालय के 011-20862446 पर संपर्क करें।
mobility equipment grant ke liye online apply kaise kare?
पात्र आवेदक ksb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन नंबर के साथ आवेदन जमा करते हैं। सटीक दस्तावेज़ सूची और प्रक्रिया के लिए ksb.gov.in पर योजना पेज देखें।
संबंधित योजनाएं (रक्षा और पूर्व सैनिक)
- सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष - गंभीर बीमारी उपचार अनुदान
- डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम
- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - बेटी की शादी अनुदान
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - विकलांग बच्चों का अनुदान
- तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु डीजीआर योजना
Kendriya Sainik Board / Ministry of Defence की अन्य योजनाएं
- सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष - गृह ऋण ब्याज सब्सिडी
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - शिक्षा अनुदान
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - अनाथ बच्चों का अनुदान
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - पेनरी अनुदान
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