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रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष - शिक्षा अनुदान

संक्षिप्त जानकारी

आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा Rs 1,000 प्रति माह देता है, जो कक्षा 1 से 12 और स्नातक डिग्री कोर्स को कवर करता है। विधवाएं 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री के लिए भी इसका दावा कर सकती हैं। हर शैक्षणिक वर्ष के बाद ksb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 011-20862446 (JD Welfare, KSB Secretariat)
Benefit
प्रति बच्चा Rs 1,000 प्रति माह, अधिकतम दो बच्चों के लिए, हर वित्त वर्ष में एक किस्त में भुगतान
Maximum benefit
Rs 12,000 per child per year (Rs 1,000 per month)
How to apply
Online on ksb.gov.in with verification by the Zila Sainik Welfare Officer
Helpline
011-20862446 (JD Welfare, KSB Secretariat)

आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान क्या है?

रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष शिक्षा अनुदान, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा हवलदार रैंक और समकक्ष तक के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाने वाला वार्षिक भुगतान है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अनुसार, यह अनुदान अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा Rs 1,000 प्रति माह है, स्नातक तक, और विधवाओं को स्नातकोत्तर डिग्री के लिए भी दिया जाता है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार यह योजना 1981 में Rs 15 प्रति बच्चा प्रति माह की दर से शुरू हुई थी, अधिकतम तीन बच्चों के लिए कक्षा XII तक, और अक्टूबर 2011 में इसे संशोधित कर वर्तमान Rs 1,000 प्रति माह वाली संरचना में बदला गया।

मुख्य उद्देश्य

  • निचली रैंक के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बच्चों की शिक्षा में मदद करना।
  • स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करना चाहने वाली विधवाओं को सहायता देना।
  • ऐसे परिवारों तक पहुंचना जिन्हें राज्य सरकार या नियोक्ता से कोई शिक्षा भत्ता नहीं मिलता।

मुख्य विशेषताएं

  • प्रति व्यक्ति Rs 1,000 प्रति माह, पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए एक वित्त वर्ष में एक किस्त में भुगतान।
  • कक्षा 1 से 12 और डिग्री कॉलेज की स्नातक कक्षाओं को कवर करता है।
  • भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री भी कवर।
  • किसी भी पेशेवर या तकनीकी कोर्स या डिग्री पर लागू नहीं
  • हर पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के बाद नए सिरे से आवेदन करना होता है।

आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप भूतपूर्व सैनिक, विधवा या अनाथ आश्रित हैं।
  • भूतपूर्व सैनिक की रैंक हवलदार या समकक्ष और उससे नीचे थी।
  • दावा कक्षा 1 से 12 या स्नातक डिग्री कोर्स के लिए है, या विधवा की 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री के लिए है।
  • वार्ड या विधवा ने कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।
  • आप राज्य सरकार या नियोक्ता से कोई शिक्षा भत्ता नहीं ले रहे हैं।
  • दावा पहले दो बच्चों के लिए है, नीचे दी गई जुड़वां और शोक की छूट के अधीन।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • भूतपूर्व सैनिक हवलदार या समकक्ष से ऊपर रैंक पर सेवानिवृत्त हुए। अधिकारी और उससे ऊपर के वरिष्ठ जेसीओ इस अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं।
  • कोर्स पेशेवर या तकनीकी कोर्स या डिग्री है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड साफ कहता है कि यह अनुदान इन पर लागू नहीं होता।
  • आप उसी बच्चे के लिए राज्य सरकार या नियोक्ता से पहले से शिक्षा भत्ता या छात्रवृत्ति ले रहे हैं।
  • दावा तीसरे या उसके बाद के बच्चे का है, जुड़वां और शोक की छूट के बाहर।
  • शैक्षणिक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ, या मामला एक साल से पुराना है।

कितने बच्चे कवर होते हैं?

यह योजना पहले दो बच्चों के लिए है, जिसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गई दो छूट हैं।

जुड़वां बच्चे। अगर पहला और दूसरा बच्चा जुड़वां हैं, तो केवल वही दोनों पात्र होंगे, क्योंकि अधिकतम दो बच्चों की सीमा है। अगर दूसरा और तीसरा बच्चा जुड़वां हैं, तो दोनों पहले बच्चे के साथ पात्र होते हैं, यानी भूतपूर्व सैनिक तीन बच्चों के लिए दावा कर सकता है। ऐसे मामलों में आवेदक को पहले समान जन्मतिथि वाले दोनों जुड़वां बच्चों के लिए आवेदन भरना होता है, और फिर बाकी बचे बच्चे के लिए अलग से आवेदन दाखिल करना होता है, चाहे वह जुड़वां से बड़ा हो या छोटा।

बच्चे की मृत्यु। अगर पहले बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो डिस्चार्ज बुक में नामित दूसरा और तीसरा बच्चा पात्र हो जाता है। अगर दूसरे बच्चे की मृत्यु हुई है, तो तीसरा बच्चा पात्र होता है। ऑनलाइन आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है।

शिक्षा अनुदान कितना भुगतान करता है?

केंद्रीय सैनिक बोर्ड पात्र भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को प्रति व्यक्ति Rs 1,000 प्रति माह भुगतान करता है, पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए, जो एक वित्त वर्ष में एक किस्त में दिया जाता है। पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए यह प्रति बच्चा Rs 12,000 बनता है, और दो पात्र बच्चों के लिए उस वित्त वर्ष में Rs 24,000 बनता है।

यह अनुदान बकाया (arrears) में लिया जाता है। कोई अग्रिम भुगतान या मासिक क्रेडिट नहीं है — भुगतान पहले ही पूरे हो चुके शैक्षणिक वर्ष को कवर करता है।

शिक्षा अनुदान के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
सर्विस डॉक्यूमेंट या डिस्चार्ज बुक हां व्यक्तिगत, सेवा और परिवार विवरण वाले पन्ने
ईएसएम या विधवा पहचान पत्र हां संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी
मार्कशीट या स्कूल प्रगति कार्ड हां अभी पूरे हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए
बच्चों का नाम बताता पार्ट II ऑर्डर हां जब तक बच्चों का नाम डिस्चार्ज बुक में सही से दर्ज न हो
अन्य कोई भत्ता न लेने का स्व-प्रमाण पत्र हां राज्य या नियोक्ता से कोई शिक्षा भत्ता या छात्रवृत्ति नहीं
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी हां भूतपूर्व सैनिक का खाता
भूतपूर्व सैनिक का आधार कार्ड हां अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों में सूचीबद्ध
बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं केवल तब जब पात्रता तीसरे बच्चे को मिलती हो

सभी प्रतियों पर संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का सत्यापन होना चाहिए।

आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)

  1. शैक्षणिक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने का इंतजार करें, और ksb.gov.in के समाचार सेक्शन में प्रकाशित अंतिम तिथि देखें।
  2. ksb.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें और कल्याण अनुदान मेनू से शिक्षा अनुदान आवेदन चुनें।
  3. बच्चे का विवरण, कोर्स और कक्षा, और भूतपूर्व सैनिक का बैंक खाता नंबर व आईएफएससी भरकर आवेदन पूरा करें।
  4. ऑनलाइन दिखाई गई फाइल साइज सीमा के भीतर स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें — डिस्चार्ज बुक के पन्ने, ईएसएम या विधवा पहचान पत्र, मार्कशीट या प्रगति कार्ड, पार्ट II ऑर्डर, स्व-प्रमाण पत्र और आधार कार्ड।
  5. आवेदन जमा करें, जो आपके जिला सैनिक बोर्ड को जाएगा।
  6. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा दी गई अपॉइंटमेंट पर जाएं, जो ऑनलाइन आवेदन की जांच कर मूल दस्तावेज सत्यापित करते हैं।
  7. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनुशंसा कर आवेदन को राज्य सैनिक बोर्ड के जरिये केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय को स्वीकृति और उसी वित्त वर्ष में भुगतान के लिए भेजते हैं।
  8. ksb.gov.in पर Status of Application लिंक से प्रगति ट्रैक करें।

हर सफलतापूर्वक पूरे हुए शैक्षणिक वर्ष के बाद आवेदन दाखिल करना जरूरी है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड कहता है कि एक साल से पुराने मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

शिक्षा अनुदान का भुगतान कब होता है? (paisa kab aayega)

भुगतान मौजूदा वित्त वर्ष में, अभी पूरे हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए, केएसबी सचिवालय की मंजूरी के बाद जारी होता है। चूंकि आवेदन जिला सैनिक बोर्ड से राज्य सैनिक बोर्ड होते हुए केएसबी तक जाता है, इसमें लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि अंतिम तिथि विंडो में आवेदन कब जमा किया गया। विंडो के शुरुआती दिनों में आवेदन करना, मामले को एक साल की सीमा से आगे खिसकने से बचाने का व्यावहारिक तरीका है।

अगर बैंक में भुगतान असफल होता है, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड आवेदकों को केएसबी पत्र संख्या 181/Welfare/Re-issue/Obsn/20-21, दिनांक 9 फरवरी 2021 में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहता है।

शिक्षा अनुदान आवेदन खारिज होने के सामान्य कारण

  • भूतपूर्व सैनिक की रैंक हवलदार या समकक्ष से ऊपर थी।
  • कोर्स पेशेवर या तकनीकी है, जो योजना से बाहर है।
  • आवेदन तीसरे बच्चे के लिए है, बिना जुड़वां या मृत्यु की छूट के, या बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के।
  • बच्चों के नाम डिस्चार्ज बुक में नहीं हैं और कोई पार्ट II ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया।
  • आवेदक पहले से राज्य सरकार या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या छात्रवृत्ति ले रहा है।
  • शैक्षणिक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ, या कोई मार्कशीट/प्रगति कार्ड अपलोड नहीं किया गया।
  • मामला एक साल से पुराना है, या अंतिम तिथि के बाद दाखिल किया गया।
  • बैंक विवरण गलत हैं, जिससे स्वीकृति के बाद भुगतान असफल हो जाता है।

मदद और शिकायत निवारण

  • जेडी (कल्याण), केएसबी सचिवालय: 011-20862446, jdwelfare-ksb@desw.gov.in
  • केएसबी शिकायतें: ksb.gov.in पर शिकायत दर्ज करें और ट्रैक करें
  • डाक पता: सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग-VII, आरके पुरम, नई दिल्ली 110066
  • स्थानीय मदद: आपका जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जो सत्यापन अपॉइंटमेंट देता है और आवेदन की अनुशंसा करता है

आवेदन करना निःशुल्क है। नमूना आवेदन फॉर्म और आवेदन प्राधिकरण प्रक्रिया केंद्रीय सैनिक बोर्ड की योजना पेज पर डाउनलोड के रूप में प्रकाशित हैं, और किसी भी चरण में एजेंट की जरूरत नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

Service Document or Discharge Book of the ex-serviceman
The pages containing ESM personal particulars, service particulars and family particulars.
ESM or widow identity card
Issued by the respective Zila Sainik Board.
Mark sheet or school progress card of the child
For the just concluded academic year, which must have been completed successfully.
Part II Order naming the children
Required unless the names of the children are properly entered in the Discharge Book or service documents.
Self certificate on no other education allowance
Confirming that no education allowance or scholarship has been drawn from the state government or the present employer.
Bank account number and IFSC of the ex-serviceman
Payment is credited electronically to this account.
Aadhaar card of the ex-serviceman
Listed by the Kendriya Sainik Board among the documents to be uploaded.
Death certificate of a childoptional
Required only where eligibility passes to the third child because the first or second child has died.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान कितना है?

शिक्षा अनुदान प्रति बच्चा Rs 1,000 प्रति माह है, अधिकतम दो बच्चों के लिए, जो पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए एक वित्त वर्ष में एक किस्त में दिया जाता है। विधवाएं 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री के लिए भी इसी दर पर दावा कर सकती हैं।

आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान के लिए कौन पात्र है?

हवलदार या समकक्ष रैंक और उससे नीचे के भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं और अनाथ आश्रित पात्र हैं। आवेदक राज्य सरकार या नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या इसी तरह का कोई लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए, और वार्ड या विधवा को कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करना जरूरी है।

शिक्षा अनुदान में कौन-से कोर्स कवर होते हैं?

यह अनुदान स्कूल की कक्षा 1 से 12 और डिग्री कॉलेज की स्नातक कक्षाओं को कवर करता है, साथ ही विधवाओं के लिए 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री को भी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अनुसार, यह अनुदान किसी भी पेशेवर या तकनीकी कोर्स या डिग्री पर लागू नहीं होता।

क्या भूतपूर्व सैनिक तीन बच्चों के लिए अनुदान का दावा कर सकता है?

केवल दो स्थितियों में। अगर दूसरा और तीसरा बच्चा जुड़वां हैं, तो तीनों पात्र होते हैं; और अगर पहले या दूसरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो डिस्चार्ज बुक में नामित तीसरा बच्चा मृत्यु प्रमाण पत्र देकर पात्र हो जाता है। अन्यथा केवल पहले दो बच्चे ही योग्य होते हैं।

क्या अधिकारी के बच्चों को आरएमईडब्ल्यूएफ शिक्षा अनुदान मिल सकता है?

नहीं। यह योजना केवल हवलदार या समकक्ष रैंक और उससे नीचे के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं तक सीमित है। अधिकारियों और उस रैंक से ऊपर के जेसीओ के बच्चे इस अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं।

शिक्षा अनुदान का आवेदन कब जमा करना चाहिए?

हर शैक्षणिक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, ksb.gov.in के समाचार सेक्शन में प्रकाशित अंतिम तिथियों के भीतर आवेदन करें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड बताता है कि एक साल से पुराने मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्या यह अनुदान राज्य की छात्रवृत्ति के साथ लिया जा सकता है?

नहीं। आवेदक को स्व-प्रमाण पत्र देना होता है कि उसने राज्य सरकार या मौजूदा नियोक्ता से शिक्षा भत्ते या छात्रवृत्ति के रूप में कोई राशि या अनुदान नहीं लिया है। दोनों लेने से आवेदन अपात्र हो जाता है।

अगली किस्त कब आएगी, इसका स्टेटस कैसे देखें?

यह अनुदान हर शैक्षणिक वर्ष के बाद अलग से क्लेम करना होता है, इसलिए कोई एक तय "अगली तारीख" नहीं होती। ksb.gov.in पर लॉगिन करके "Status of Application" लिंक से अपने आवेदन की ताजा स्थिति देखें, या अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

शिक्षा अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

1) शैक्षणिक वर्ष पूरा होने का इंतजार करें और ksb.gov.in के समाचार सेक्शन में अंतिम तिथि देखें। 2) ksb.gov.in पर लॉगिन कर कल्याण अनुदान मेनू से "Education grant" चुनें। 3) बच्चे का विवरण, कोर्स-कक्षा और बैंक खाता विवरण भरें। 4) डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, मार्कशीट, पार्ट II ऑर्डर, स्व-प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपलोड करें। 5) आवेदन जमा करें, जो आपके जिला सैनिक बोर्ड को जाएगा। 6) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा दी गई अपॉइंटमेंट पर मूल दस्तावेज दिखाएं।

RMEWF education grant ka status kaise check kare?

ksb.gov.in पर लॉगिन करके "Status of Application" लिंक से आवेदन की ताजा स्थिति देखें, या अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

education grant ke liye online apply kaise kare?

ksb.gov.in पर लॉगिन कर कल्याण अनुदान मेनू से "Education grant" चुनें, बच्चे का विवरण, कोर्स-कक्षा और बैंक खाता विवरण भरें, फिर डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, मार्कशीट, पार्ट II ऑर्डर, स्व-प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपलोड कर आवेदन जमा करें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026