सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष - गंभीर बीमारी उपचार अनुदान
सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष गंभीर बीमारी अनुदान सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों के लिए एक बार 1,50,000 रुपये तक, और कैंसर या डायलिसिस के लिए प्रति वर्ष 75,000 रुपये तक वापस करता है। अधिकारियों को व्यय का 75 प्रतिशत और अन्य रैंकों को 90 प्रतिशत मिलता है। अपने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आवेदन करें।
AFFDF गंभीर बीमारी उपचार अनुदान क्या है?
सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष गंभीर बीमारी उपचार अनुदान केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दी जाने वाली सहायता-राशि है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड योजना दस्तावेज़ के अनुसार, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सभी पेंशनभोगियों को 1 अप्रैल 2008 से ECHS द्वारा कवर किया गया है, लेकिन संगठनात्मक बाध्यताओं के कारण जल्दी रिलीज़ हुए, या अपने अनुरोध पर डिस्चार्ज हुए गैर-पेंशनभोगियों के पास ऐसा कोई चिकित्सा कवर नहीं है।
यह अनुदान दस्तावेज़ीकृत चिकित्सा व्यय का एक हिस्सा वापस करता है: स्वीकृत गंभीर बीमारियों के लिए एक बार 1,50,000 रुपये तक और कैंसर या डायलिसिस के लिए प्रति वर्ष 75,000 रुपये तक।
मुख्य उद्देश्य
- ECHS और AFMS कवर से बाहर के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और विधवाओं के चिकित्सा व्यय को पूरा करना।
- बुढ़ापे, कैंसर, गुर्दा विफलता, हृदय सर्जरी और जोड़ प्रतिस्थापन जैसी उच्च-लागत स्थितियों को कवर करना।
- सहायता को जिला सैनिक बोर्ड नेटवर्क के माध्यम से भेजना ताकि सत्यापन लाभार्थी के करीब हो सके।
मुख्य विशेषताएं
- सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष से वित्तपोषित, जिसे केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, प्रशासित करता है।
- गैर-पेंशनभोगियों के बीच सभी रैंकों के लिए खुला, कई RMEWF अनुदानों के विपरीत जो हवलदार और समकक्ष तक ही सीमित हैं।
- वापसी है, अग्रिम धन नहीं — पहले बिल भुगतान होता है, बाद में दावा किया जाता है।
- भुगतान लाभार्थी तक सीधे ECS द्वारा पहुंचता है।
AFFDF गंभीर बीमारी अनुदान के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप किसी भी रैंक के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक, या उसकी विधवा हैं।
- आप ECHS के सदस्य नहीं हैं और AFMS सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- आपके आवेदन की सिफारिश आपके जिला सैनिक बोर्ड द्वारा की गई है।
- व्यय किसी स्वीकृत सरकारी अस्पताल में CGHS या ECHS के तहत लागू दरों पर हुआ है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप सेवा पेंशन लेते हैं; पेंशनभोगियों के पास ECHS कवर है और वे इस अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं।
- आप ECHS सदस्य हैं या AFMS चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।
- आपका उपचार स्वीकृत सरकारी अस्पताल ढांचे के बाहर, या CGHS/ECHS दरों से ऊपर बिल किए गए अस्पताल में हुआ।
- आपको वही व्यय पहले ही किसी राज्य सरकार या अपने वर्तमान नियोक्ता से प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में मिल चुका है। इस बिंदु पर एक स्व-प्रमाणपत्र अनिवार्य संलग्नक है।
- आप एक सेवारत सैनिक, विधवा के अलावा कोई आश्रित, या कोई नागरिक हैं जिसकी कोई पूर्व-सैनिक स्थिति नहीं है।
AFFDF गंभीर बीमारी अनुदान कितना है?
केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अनुसार, वित्तीय सहायता स्वीकृत गंभीर बीमारियों के लिए 1,50,000 रुपये (एक बार) अधिकतम, और कैंसर या डायलिसिस के उपचार के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 75,000 रुपये तक सीमित है। इन सीमाओं के भीतर वापसी की दर है:
| श्रेणी | व्यय की वापस मिलने वाली हिस्सेदारी |
|---|---|
| गैर-पेंशनभोगी अधिकारी और उनकी विधवाएं | उपचार, अस्पताल में भर्ती और दवाओं पर कुल व्यय का 75% |
| गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंक और उनकी विधवाएं | प्रति वर्ष उपचार, अस्पताल में भर्ती और दवाओं पर कुल व्यय का 90% |
गिना गया व्यय मूल बिलों द्वारा समर्थित चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती और दवाओं को शामिल करता है।
कौन-सी बीमारियां शामिल हैं?
केंद्रीय सैनिक बोर्ड इस योजना के तहत निम्नलिखित गंभीर बीमारियों को सूचीबद्ध करता है:
- एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी
- CABG (कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट)
- ओपन हार्ट सर्जरी
- वाल्व प्रतिस्थापन
- पेसमेकर प्रत्यारोपण
- सेरेब्रल स्ट्रोक
- प्रोस्टेट सर्जरी
- जोड़ प्रतिस्थापन
- गुर्दा विफलता
- डायलिसिस
- कैंसर
यदि उपचार किसी ऐसी गंभीर बीमारी के लिए है जो इस सूची में नहीं है, तो KSB योजना दस्तावेज़ बताता है कि आवेदन को वित्तीय सहायता के लिए विचार करने से पहले टिप्पणी और सिफारिश हेतु DGAFMS को भेजा जाएगा।
AFFDF गंभीर बीमारी अनुदान के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| पूरी सेवा डिस्चार्ज बुक या सेवा दस्तावेज़ | हां | ZSWO द्वारा सत्यापित |
| ESM या विधवा पहचान पत्र | हां | जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी |
| मूल चिकित्सा बिल | हां | उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित |
| अस्पताल भर्ती और डिस्चार्ज रिपोर्ट | हां | अस्पताल प्राधिकरण द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित |
| कोई अन्य प्रतिपूर्ति न होने का प्रमाणपत्र | हां | स्व-प्रमाणपत्र कि राज्य या नियोक्ता से पैसा नहीं लिया गया |
| बैंक खाता संख्या और IFSC | हां | KSB के अनुसार केवल PNB या SBI खाता |
| ZSWO सिफारिश | हां | आवेदन ZSWO द्वारा KSB सचिवालय को भेजा जाता है |
सभी प्रतियां जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित होनी चाहिए।
AFFDF गंभीर बीमारी अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें (AFFDF apply kaise kare)
- किसी स्वीकृत सरकारी अस्पताल में उपचार पूरा करें और उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित मूल बिल, तथा अस्पताल द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित भर्ती व डिस्चार्ज रिपोर्ट एकत्र करें।
- योजना पेज पर दिए गए Apply Online लिंक का उपयोग कर ksb.gov.in पर पंजीकरण करें या लॉगिन करें, और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता का आवेदन भरें।
- निर्धारित आवेदन प्रारूप भरें और डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, बिल, अस्पताल रिपोर्ट, कोई अन्य प्रतिपूर्ति न होने का स्व-प्रमाणपत्र, और IFSC सहित अपने PNB या SBI खाता विवरण की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- अपने जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन जमा करें, जहां जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मूल दस्तावेज़ सत्यापित करता है और सिफारिश पर हस्ताक्षर करता है।
- सही पाए जाने पर ZSWO आवेदन को सीधे KSB सचिवालय को भुगतान हेतु भेजता है।
- KSB सचिवालय में कल्याण अनुभाग आवेदन रिकॉर्ड करता है, एक दूसरा क्लर्क प्रविष्टियों की जांच करता है, और अनुभाग-प्रभारी इसे संयुक्त निदेशक (कल्याण) के पास भेजता है।
- सचिव, KSB की स्वीकृति मासिक आधार पर ली जाती है, जिसके बाद लेखा अनुभाग लाभार्थी के खाते में ECS द्वारा भुगतान जारी करता है।
नमूना आवेदन फॉर्म और आवेदन प्राधिकरण प्रवाह KSB योजना पेज पर डाउनलोड के रूप में प्रकाशित हैं।
KSB में आवेदन कैसे संसाधित होता है?
केंद्रीय सैनिक बोर्ड योजना दस्तावेज़ में आंतरिक मार्ग बताता है। कल्याण अनुभाग में प्राप्त आवेदन डेटा एंट्री के लिए एक क्लर्क को सौंपे जाते हैं, दूसरे क्लर्क द्वारा जांचे जाते हैं, अनुभाग-प्रभारी द्वारा सत्यापित होते हैं, और संबंधित फाइल में संयुक्त निदेशक (कल्याण) के पास भेजे जाते हैं, जो मासिक चक्र पर सचिव KSB की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। कल्याण अनुभाग फिर पूर्व सैनिक की सेवा संख्या, नाम, बैंकर का IFSC और खाता संख्या सत्यापित करता है, और स्वीकृत सूची लेखा अनुभाग को भेजता है, जो लाभार्थियों को सीधे ECS द्वारा भुगतान करता है।
यही कारण है कि आवेदन में बैंक विवरण किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा मायने रखते हैं। गलत IFSC या PNB या SBI में न होने वाला खाता स्वीकृति के बाद भुगतान विफलता का सबसे आम कारण है।
AFFDF गंभीर बीमारी दावे अस्वीकार होने के सामान्य कारण
- आवेदक पेंशनभोगी है, या ECHS या AFMS द्वारा कवर है।
- उपचार निजी या गैर-स्वीकृत अस्पताल में हुआ, या CGHS/ECHS दरों से ऊपर बिल किया गया।
- बिलों की फोटोकॉपी मूल के बजाय, या बिल उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित नहीं हैं।
- भर्ती और डिस्चार्ज रिपोर्ट पर अस्पताल प्राधिकरण के प्रति-हस्ताक्षर गायब हैं।
- डिस्चार्ज बुक पृष्ठ अपूर्ण, अपठनीय या ZSWO प्रमाणीकरण के बिना बदले गए हैं।
- राज्य सरकार या वर्तमान नियोक्ता से कोई प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ता न लिए जाने की पुष्टि करने वाला कोई स्व-प्रमाणपत्र नहीं है।
- बैंक विवरण PNB या SBI में नहीं हैं, या IFSC गलत है।
- बीमारी स्वीकृत सूची में नहीं है और इसे DGAFMS को नहीं भेजा गया।
सहायता और शिकायत निवारण
- JD (कल्याण), KSB सचिवालय: 011-20862446, jdwelfare-ksb@desw.gov.in
- KSB शिकायतें: ksb.gov.in पर पोस्ट ग्रीवेंस और ट्रैक ग्रीवेंस विकल्प
- डाक पता: सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग-VII, आरके पुरम, नई दिल्ली 110066
- स्थानीय सहायता: आपका जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, प्रत्येक केंद्रीय सैनिक बोर्ड कल्याण अनुदान के लिए पहला संपर्क बिंदु
आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। दावे का हर चरण जिला सैनिक बोर्ड और KSB सचिवालय के माध्यम से चलता है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
AFFDF गंभीर बीमारी अनुदान कितना पैसा देता है?
यह अनुदान स्वीकृत गंभीर बीमारियों की सूची के लिए एक बार अधिकतम 1,50,000 रुपये और कैंसर या डायलिसिस के उपचार के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 75,000 रुपये तक सीमित है। इन सीमाओं के भीतर, गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों और उनकी विधवाओं को कुल व्यय का 75 प्रतिशत मिलता है, और गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों और उनकी विधवाओं को 90 प्रतिशत मिलता है।
AFFDF गंभीर बीमारी उपचार अनुदान के लिए कौन पात्र है?
केवल सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं ही पात्र हैं। आवेदक ECHS का सदस्य नहीं होना चाहिए या AFMS सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए, उसकी सिफारिश संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा होनी चाहिए, और व्यय किसी स्वीकृत सरकारी अस्पताल में CGHS या ECHS दरों पर हुआ होना चाहिए।
इस AFFDF अनुदान के तहत कौन-सी बीमारियां शामिल हैं?
KSB सूची में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, CABG, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व प्रतिस्थापन, पेसमेकर प्रत्यारोपण, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्टेट सर्जरी, जोड़ प्रतिस्थापन, गुर्दा विफलता, डायलिसिस और कैंसर शामिल हैं। इस सूची से बाहर की बीमारी पर विचार करने से पहले DGAFMS को टिप्पणी के लिए भेजा जाता है।
क्या कोई पेंशनभोगी पूर्व सैनिक यह अनुदान ले सकता है?
नहीं। पेंशनभोगी पात्र नहीं हैं, क्योंकि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सभी पेंशनभोगियों को 1 अप्रैल 2008 से ECHS के तहत चिकित्सा कवर मिला है। यह अनुदान विशेष रूप से उन गैर-पेंशनभोगियों के लिए है जिन्होंने जल्दी सेवा छोड़ी और उनके पास ऐसा कोई कवर नहीं है।
क्या निजी अस्पताल में इलाज की प्रतिपूर्ति की जा सकती है?
नहीं। KSB योजना दस्तावेज़ के अनुसार व्यय किसी स्वीकृत सरकारी अस्पताल में CGHS या ECHS के तहत लागू दरों पर होना चाहिए। इस ढांचे से बाहर के बिल पात्र नहीं होते।
यह अनुदान लाभार्थी को कैसे दिया जाता है?
भुगतान सीधे लाभार्थी को आवेदन में दिए गए बैंक खाते में ECS द्वारा किया जाता है। KSB कल्याण अनुभाग सेवा संख्या, नाम, IFSC और खाता संख्या सत्यापित करता है, और स्वीकृति के बाद लेखा अनुभाग भुगतान जारी करता है।
इस अनुदान के लिए पैसा कहां से आता है?
यह अनुदान सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष (AFFDF) से दिया जाता है, जो ध्वज दिवस के योगदान से बना कोष है और रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय द्वारा प्रशासित है।
दावे का पैसा कब आएगा, यह कैसे पता करें?
KSB सचिवालय में मासिक चक्र में सचिव KSB की स्वीकृति के बाद लेखा अनुभाग ECS द्वारा भुगतान जारी करता है। सटीक स्थिति के लिए अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से या KSB सचिवालय के 011-20862446 नंबर पर संपर्क करें।
AFFDF serious disease grant ka status kaise check kare?
KSB सचिवालय में मासिक चक्र में सचिव KSB की स्वीकृति के बाद लेखा अनुभाग ECS द्वारा भुगतान जारी करता है। सटीक स्थिति के लिए अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से या KSB सचिवालय के 011-20862446 नंबर पर संपर्क करें।
AFFDF disease treatment grant ke liye online apply kaise kare?
योजना पेज पर दिए गए Apply Online लिंक का उपयोग कर ksb.gov.in पर आवेदन जमा किया जाता है, साथ ही आवश्यक चिकित्सा और पहचान दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।
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