बाल विवाह मुक्त भारत
बाल विवाह मुक्त भारत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक अभियान है, जिसे 27 नवंबर 2024 को 2030 तक भारत में बाल विवाह समाप्त करने के लिए शुरू किया गया, जो 257 उच्च-भार वाले जिलों पर केंद्रित है। कोई भी नागरिक stopchildmarriage.wcd.gov.in पर या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके मुफ्त में बाल विवाह की शिकायत दर्ज कर सकता है।
बाल विवाह मुक्त भारत क्या है?
बाल विवाह मुक्त भारत भारत में बाल विवाह समाप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक राष्ट्रीय अभियान है। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री ने इसे 27 नवंबर 2024 को, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल stopchildmarriage.wcd.gov.in के साथ शुरू किया।
बाल विवाह मुक्त भारत कोई लाभ योजना नहीं है। इसमें कोई लाभार्थी सूची नहीं है, कोई आवेदन फॉर्म नहीं है और दावा करने के लिए कोई पैसा नहीं है। यह अभियान नागरिक को जो देता है वह है बाल विवाह रोकने का एक काम करने वाला रास्ता — एक ऑनलाइन शिकायत चैनल, हस्तक्षेप के लिए कानूनी रूप से समर्थित अधिकारियों की एक डायरेक्टरी, और हेल्पलाइन नंबर जो चौबीसों घंटे चलते हैं।
लक्ष्य और दृष्टिकोण
- 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना, जिसमें अंतरिम लक्ष्य प्रचलन को 10 प्रतिशत कम करना है।
- NFHS-5 आंकड़ों से पहचाने गए 257 उच्च-भार वाले जिलों को प्राथमिकता, जहां प्रचलन राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक है।
- पूरी तरह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित।
- "संपूर्ण-सरकार, संपूर्ण-समाज" दृष्टिकोण पर चलाया गया: जिला टास्क फोर्स, बाल विवाह निषेध अधिकारी, पंचायतें, धार्मिक नेता, स्कूल और विवाह सेवा प्रदाता।
अभियान पोर्टल के अनुसार, 40 लाख से अधिक नागरिकों ने बाल विवाह के खिलाफ ऑनलाइन संकल्प लिया है।
बाल विवाह मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करने के लिए कौन पात्र है?
कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। आपको बच्चे का रिश्तेदार, जिले का निवासी, या किसी संगठन का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। शिकायतें मुफ्त हैं।
यह अभियान जिन लोगों की रक्षा करता है, वे हैं:
- 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 21 साल से कम उम्र के लड़के जिनकी शादी हो रही है या होने का खतरा है, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 इन्हीं उम्र को न्यूनतम मानता है।
- वे बच्चे जो पहले से बाल विवाह में हैं, जो निरस्तीकरण और सहायता सेवाएं मांग सकते हैं।
यह अभियान क्या नहीं कर सकता:
- आप नकद लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते। बाल विवाह मुक्त भारत के तहत कोई पैसे के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी वितरित नहीं करता। यदि कोई इस अभियान के तहत शुल्क मांगे या भुगतान का वादा करे, तो यह धोखाधड़ी है।
- कानूनी उम्र से अधिक के वयस्क किसी वैवाहिक विवाद के लिए इस रास्ते का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं। घरेलू हिंसा या जबरन विवाह का सामना करने वाली वयस्क महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर, या 112 पर पुलिस का उपयोग करना चाहिए।
शिकायत में कौन-सी जानकारी होनी चाहिए?
| विवरण | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| विवाह का स्थान और तारीख | हां | गांव या इलाका, जिला, अपेक्षित तारीख |
| बच्चे का आयु प्रमाण | नहीं | जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या आधार मदद करता है, पर जरूरी नहीं |
| शिकायतकर्ता का संपर्क विवरण | नहीं | पहचान बताए बिना भी शिकायत की जा सकती है |
मदद के लिए आवेदन कैसे करें या बाल विवाह की शिकायत कैसे करें (shikayat kaise kare)
- बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल stopchildmarriage.wcd.gov.in खोलें और सार्वजनिक शिकायत पेज stopchildmarriage.wcd.gov.in/publicComplaint पर जाएं।
- स्थान का विवरण दर्ज करें, राज्य, जिला, ब्लॉक या वार्ड, और वह गांव या इलाका जहां विवाह की योजना है।
- विवाह की तारीख या अपेक्षित तारीख, और बच्चे की उम्र के बारे में जो भी पता हो, वह दें। सबूत जुटाने के लिए शिकायत में देरी न करें।
- यदि आप चाहें तो अपना संपर्क विवरण जोड़ें; पोर्टल शिकायतकर्ता की पहचान बताए बिना भी शिकायत स्वीकार करता है।
- शिकायत जमा करें और स्क्रीन पर दिखाए गए संदर्भ को नोट करें।
- यदि विवाह निकट है या बच्चा तत्काल खतरे में है, तो तुरंत 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) या 112 (आपातकालीन) पर भी कॉल करें। फोन कॉल लिखित शिकायत की तुलना में जिला तंत्र तक तेज़ी से पहुंचती है।
- यदि आपको सीधे अधिकारी से बात करनी है, तो उस जिले के CMPO को खोजने के लिए पोर्टल की बाल विवाह निषेध अधिकारी डायरेक्टरी का उपयोग करें।
शिकायतें अभियान पोर्टल पर प्रकाशित पते पर ईमेल के जरिए भी की जा सकती हैं।
किस हेल्पलाइन पर कॉल करें?
- 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन, संकट में किसी भी बच्चे के लिए, बाल विवाह सहित।
- 181: महिला हेल्पलाइन।
- 112; आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, तत्काल पुलिस प्रतिक्रिया के लिए।
- 15100; NALSA कानूनी सेवा हेल्पलाइन, कानूनी सहायता के लिए।
- 1930 — राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, यदि मामले में ऑनलाइन ग्रूमिंग या तस्करी शामिल हो।
कानून क्या कहता है
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 विवाह की न्यूनतम उम्र महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल तय करता है। बाल विवाह करने, कराने, निर्देशित करने या उकसाने वाले वयस्क, और इसकी अनुमति देने या रोकने में असफल रहने वाले माता-पिता या अभिभावक, दो साल तक की कठोर कारावास, 1 लाख रुपये तक के जुर्माने, या दोनों के लिए उत्तरदायी हैं।
अधिनियम हर राज्य को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत बताता है, जो विवाह रोक सकते हैं, सबूत जुटा सकते हैं और बच्चे की मदद कर सकते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल CMPO की एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डायरेक्टरी बनाए रखता है, ताकि नागरिक पहले जिला कार्यालय से गुज़रे बिना सही अधिकारी तक पहुंच सकें।
100-दिवसीय अभियान कैसे चलाया गया
मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक एक सघन 100-दिवसीय अभियान चलाया, जो तीन चरणों में संरचित था:
- 27 नवंबर से 31 दिसंबर 2025; स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता, वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताओं और संकल्प समारोहों के साथ।
- 1 से 31 जनवरी 2026: धार्मिक नेताओं, सामुदायिक प्रभावशाली लोगों और कैटरर, पुजारी व बैंक्वेट हॉल जैसे विवाह सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़ाव।
- 1 फरवरी से 8 मार्च 2026, ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों को खुद को बाल-विवाह-मुक्त घोषित करने वाले प्रस्ताव पारित करने के लिए संगठित करना।
मुख्य सचिवों ने CMPO, NGO और पंचायती राज संस्थानों को शामिल करते हुए जिला-स्तरीय टास्क फोर्स बनाए, अभियान पोर्टल के जरिए साप्ताहिक निगरानी और जियो-टैग की गई रिपोर्टिंग के साथ।
संबंधित योजनाएं और मदद कहां से लें
- मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए छत्र योजना, जो वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन को कवर करती है।
- मिशन वात्सल्य; बाल संरक्षण सेवाएं, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका के लिए जागरूकता व शिक्षा।
- सुकन्या समृद्धि खाता: बालिका के 18 साल की होने के बाद शिक्षा व विवाह के लिए बचत।
इनमें से हर एक को इस साइट पर अलग से कवर किया गया है। बाल विवाह की शिकायत करने में कोई खर्च नहीं होता, और कोई भी अधिकारी आपकी शिकायत पर कार्रवाई के लिए भुगतान नहीं मांगेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में बाल विवाह की शिकायत कैसे करें?
इसकी शिकायत बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल stopchildmarriage.wcd.gov.in/publicComplaint पर करें, या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, या आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करें। शिकायतें मुफ्त हैं और कोई भी नागरिक कर सकता है, केवल कोई रिश्तेदार नहीं।
भारत में विवाह की कानूनी उम्र क्या है?
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत, विवाह की कानूनी न्यूनतम उम्र महिला के लिए 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल है। इन उम्र से कम में हुआ विवाह बाल विवाह है और दंडनीय है।
बाल विवाह की व्यवस्था करने पर क्या सज़ा है?
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत, बाल विवाह करने, कराने, निर्देशित करने, उकसाने या अनुमति देने वाले वयस्क, जिनमें माता-पिता और अभिभावक भी शामिल हैं, को दो साल तक की कठोर कारावास, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य क्या है?
बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है, जिसमें अंतरिम लक्ष्य प्रचलन को 10 प्रतिशत कम करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसे संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-समाज के दृष्टिकोण पर चलाता है।
यह अभियान किन जिलों को प्राथमिकता देता है?
यह अभियान NFHS-5 आंकड़ों से पहचाने गए 257 उच्च-भार वाले जिलों को प्राथमिकता देता है, जहां बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे अधिक है। सात राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं — पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश।
बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन होता है?
बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) एक राज्य-नियुक्त अधिकारी होता है, जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह रोकने, सबूत जुटाने और प्रभावित बच्चों की मदद करने का अधिकार दिया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल देशभर के CMPO की एक केंद्रीकृत डायरेक्टरी बनाए रखता है।
क्या बाल विवाह मुक्त भारत एक नकद लाभ योजना है?
नहीं। बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता व प्रवर्तन अभियान है, कोई लाभ योजना नहीं — इसमें दावा करने के लिए कोई पैसा नहीं है और कोई लाभार्थी पंजीकरण नहीं है। बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता सुकन्या समृद्धि खाता और राज्य बालिका प्रोत्साहन योजनाओं जैसी अलग योजनाओं से मिलती है।
शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई कब होगी, इसका स्टेटस कैसे पता करें?
कार्रवाई की गति स्थानीय बाल विवाह निषेध अधिकारी की उपलब्धता पर निर्भर करती है, इसकी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। यदि विवाह निकट है या बच्चा तत्काल खतरे में है, तो शिकायत के साथ-साथ तुरंत 1098 या 112 पर कॉल करें, क्योंकि फोन कॉल लिखित शिकायत से तेज़ी से जिला तंत्र तक पहुंचती है। पोर्टल पर दिए गए संदर्भ नंबर से भी अनुवर्ती किया जा सकता है।
जिले के बाल विवाह निषेध अधिकारी से सीधे कैसे संपर्क करें?
stopchildmarriage.wcd.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध बाल विवाह निषेध अधिकारी डायरेक्टरी में अपने जिले का CMPO खोजें, जिससे जिला कार्यालय से पहले संपर्क किए बिना सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचा जा सकता है।
संबंधित योजनाएं (महिला एवं बाल विकास)
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास)
- संकल्प - महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन)
- शी-बॉक्स (SHe-Box)
- शक्ति सदन
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन
Ministry of Women and Child Development की अन्य योजनाएं
- महिला छात्रों / विद्वानों / सामाजिक कार्यकर्ताओं / शिक्षकों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम
- पालना (राष्ट्रीय क्रेच योजना)
- मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
और जानकारी चाहिए?
सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।