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बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

संक्षिप्त जानकारी

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक घटक है जो पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को PMJJBY और PMSBY में नामांकित करता है। यह Rs 2 लाख का जीवन बीमा कवर और Rs 2 लाख का दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता कवर प्रदान करता है। 18-50 वर्ष के बैंक खाता रखने वाले कारीगर हस्तशिल्प कार्यालयों या जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से नामांकन करते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Jan Suraksha 1800-180-1111 / 1800-110-001
Benefit
Rs 2 लाख जीवन बीमा कवर (PMJJBY) और Rs 2 लाख दुर्घटना कवर (PMSBY)
Maximum benefit
Rs 2 lakh (life) + Rs 2 lakh (accidental death/total disability)
How to apply
Through Handicrafts offices / bank / Jan Suraksha portal
Helpline
Jan Suraksha 1800-180-1111 / 1800-110-001

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ क्या है?

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाया जाने वाला एक बीमा घटक है, जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को सरकार की दो प्रमुख जन सुरक्षा बीमा योजनाओं — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) — में नामांकित करके एक बुनियादी वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करना है।

हस्तशिल्प कारीगर आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बिना उस भविष्य निधि, ग्रेच्युटी या नियोक्ता बीमा के जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है। एक मृत्यु या विकलांग करने वाली दुर्घटना कारीगर के परिवार को गंभीर संकट में डाल सकती है। यह योजना हस्तशिल्प कार्यालय की कारीगर पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके कारीगरों को किफायती राष्ट्रीय बीमा कवर में लाकर इस कमी को दूर करती है।

योजना के लिए प्रकाशित जानकारी के अनुसार, दोनों कवर इस प्रकार काम करते हैं:

  • PMJJBY किसी भी कारण से मृत्यु पर Rs 2 लाख का जीवन बीमा कवर देती है।
  • PMSBY दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर Rs 2 लाख, और आंशिक विकलांगता पर Rs 1 लाख देती है।

प्रीमियम जानबूझकर छोटे रखे गए हैं — PMJJBY के लिए प्रति वर्ष Rs 436 और PMSBY के लिए प्रति वर्ष Rs 20, और हस्तशिल्प घटक कारीगरों को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रीमियम सहायता राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। जन सुरक्षा पोर्टल ऑनलाइन आवेदन, प्रीमियम भुगतान और बीमा के डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रीय मंच का काम करता है।

मुख्य विशेषताएं

  • पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को PMJJBY और PMSBY में नामांकित करती है।
  • Rs 2 लाख जीवन बीमा कवर के साथ Rs 2 लाख दुर्घटना कवर।
  • कम वार्षिक प्रीमियम — Rs 436 (जीवन) और Rs 20 (दुर्घटना)।
  • वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से दी जाती है।

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ के लिए कौन पात्र है?

यह योजना हस्तशिल्प प्रणाली में पहले से मान्यता प्राप्त कारीगरों के लिए है, और यह अंतर्निहित जन सुरक्षा योजनाओं के आयु नियमों का पालन करती है।

आप नामांकन कर सकते हैं यदि:

  • आप विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा जारी वैध कारीगर पहचान (पहचान) कार्ड रखने वाले पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर हैं।
  • आपके पास बचत बैंक खाता है और आप वार्षिक प्रीमियम की ऑटो-डेबिट के लिए सहमत हैं।
  • आप PMJJBY जीवन कवर के लिए 18-50 वर्ष की आयु के हैं, या PMSBY दुर्घटना कवर के लिए 18-70 वर्ष की आयु के हैं।
  • नामांकन और खाता लिंकिंग के लिए आपका आधार उपलब्ध है।

आप नामांकन नहीं कर सकते यदि:

  • आप हस्तशिल्प कार्यालय में हस्तशिल्प कारीगर के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।
  • आप संबंधित कवर के लिए पात्र आयु सीमा से बाहर हैं।
  • आपके पास बैंक खाता नहीं है, या आप प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए सहमत नहीं हैं।

भुगतान के बावजूद कवर स्थायी नहीं है: यदि नवीनीकरण तिथि पर वार्षिक प्रीमियम सफलतापूर्वक डेबिट नहीं होता है, तो उस वर्ष के लिए बीमा समाप्त हो जाता है। इसलिए ऑटो-डेबिट तिथि पर बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखना आवश्यक है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
आधार कार्ड हां नामांकन और बैंक-खाता लिंकिंग के लिए
कारीगर पहचान / पहचान कार्ड हां पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर होने का प्रमाण
बचत बैंक खाता हां नामांकन और प्रीमियम ऑटो-डेबिट इसी के माध्यम से चलते हैं
आयु प्रमाण हां प्रत्येक कवर के लिए पात्रता पुष्टि हेतु
नामिती विवरण हां भुगतान के लिए नामिती का नाम और संबंध

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ के लिए आवेदन कैसे करें

  1. सुनिश्चित करें कि आप पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर हैं और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय से वैध पहचान (कारीगर पहचान) कार्ड रखते हैं।
  2. अपना आधार, बैंक खाता और नामिती विवरण तैयार रखें, और सुनिश्चित करें कि बैंक खाता सक्रिय है।
  3. बैंक शाखा, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, या जन सुरक्षा पोर्टल (jansuraksha.gov.in) पर जाकर PMJJBY और PMSBY के लिए नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म भरें।
  4. अपने खाते से वार्षिक प्रीमियम (PMJJBY के लिए Rs 436, PMSBY के लिए Rs 20) की ऑटो-डेबिट के लिए सहमति दें।
  5. बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त करें और सुरक्षित रखें; ऑटो-डेबिट तिथि पर खाते में राशि बनाए रखकर हर साल नवीनीकरण करें।

योजना कितना लाभ प्रदान करती है?

संयुक्त कवर किसी भी कारण से मृत्यु पर PMJJBY के तहत Rs 2 लाख, और दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर PMSBY के तहत Rs 2 लाख है, जिसमें PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता पर Rs 1 लाख शामिल है। वैध दावे पर, राशि पंजीकृत नामिती को (या विकलांगता दावे की स्थिति में कारीगर को) भुगतान की जाती है।

चूंकि ये वार्षिक, नवीनीकरण योग्य कवर हैं, लाभ तभी तक सक्रिय रहता है जब तक हर साल प्रीमियम भुगतान किया जाता है। इस योजना का मूल्य कम आय वाले कारीगरों को बहुत छोटे वार्षिक खर्च पर सार्थक पारिवारिक सुरक्षा देने में है।

सहायता और शिकायत निवारण

  • जन सुरक्षा हेल्पलाइन: 1800-180-1111 / 1800-110-001
  • क्रियान्वयन कार्यालय: विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय (handicrafts.gov.in)

चूंकि हस्तशिल्प घटक के तहत प्रीमियम सहायता, सटीक पात्रता और नामांकन मार्ग विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा तय किए जाते हैं, नामांकन से पहले अपने निकटतम हस्तशिल्प सेवा केंद्र या हस्तशिल्प कार्यालय से वर्तमान शर्तों की पुष्टि करें।

आवश्यक दस्तावेज़

Aadhaar card
Required for enrolment and to link the bank account for premium auto-debit.
Artisan identity / Pehchan card
Proof of being a registered handicraft artisan under the Office of DC (Handicrafts).
Bank account (savings)
Enrolment and premium auto-debit are through the bank account; consent to auto-debit is required.
Age proof
To confirm the artisan is within the eligible age band for each cover.
Nominee details
Nominee name and relationship for the insurance payout.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ क्या कवर प्रदान करती है?

यह योजना पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को दो राष्ट्रीय बीमा योजनाओं में नामांकित करती है — PMJJBY, जो किसी भी कारण से मृत्यु पर Rs 2 लाख का जीवन बीमा कवर देती है, और PMSBY, जो दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर Rs 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर Rs 1 लाख देती है।

बीमा योजना - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ के लिए कौन पात्र है?

बैंक खाता रखने वाले पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर पात्र हैं। PMJJBY 18-50 वर्ष की आयु को कवर करती है और PMSBY 18-70 वर्ष की आयु को कवर करती है। कारीगर के पास वैध कारीगर पहचान (पहचान) कार्ड होना चाहिए और लिंक किए गए बैंक खाते से प्रीमियम की ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी चाहिए।

कारीगर कितना प्रीमियम देता है?

PMSBY प्रीमियम प्रति वर्ष Rs 20 है और PMJJBY प्रीमियम प्रति वर्ष Rs 436 है। इस हस्तशिल्प घटक के तहत, उद्देश्य कारीगरों को सुरक्षित करना है, और प्रीमियम सहायता राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से दी जाती है।

कारीगर बीमा योजना में कैसे नामांकन करे?

नामांकन कारीगर के बैंक, किसी हस्तशिल्प सेवा केंद्र या जन सुरक्षा पोर्टल (jansuraksha.gov.in) के माध्यम से होता है, जिसमें प्रीमियम की ऑटो-डेबिट के लिए सहमति और आधार, कारीगर पहचान पत्र, बैंक व नामिती विवरण देना होता है।

इस योजना के तहत कवर किसे नहीं मिल सकता?

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में अपंजीकृत कारीगर, पात्र आयु सीमा से बाहर के लोग, और बिना बैंक खाते वाले या प्रीमियम ऑटो-डेबिट की सहमति न देने वाले लोग नामांकित नहीं किए जा सकते। यदि वार्षिक प्रीमियम सफलतापूर्वक डेबिट नहीं होता है तो कवर भी समाप्त हो जाता है।

PMJJBY और PMSBY में क्या अंतर है?

PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) किसी भी कारण से मृत्यु पर Rs 2 लाख का जीवन बीमा कवर है। PMSBY (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर Rs 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर Rs 1 लाख का दुर्घटना कवर है।

कारीगर की मृत्यु होने पर बीमा राशि किसे मिलती है?

पंजीकृत नामिती को भुगतान मिलता है। इसीलिए नामांकन के समय नामिती विवरण अनिवार्य है — वैध दावे पर Rs 2 लाख की PMJJBY राशि, या दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में लागू PMSBY राशि, नामिती को दी जाती है।

बीमा योजना कवर का नवीनीकरण कब और कैसे होता है?

कवर हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक चलता है और प्रीमियम के वार्षिक ऑटो-डेबिट से नवीनीकृत होता है। ऑटो-डेबिट की तारीख पर बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखना आवश्यक है, अन्यथा कवर उस वर्ष के लिए समाप्त हो जाता है।

बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1) पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर होना सुनिश्चित करें और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय से वैध पहचान कार्ड प्राप्त करें। 2) आधार, बैंक खाता और नामिती विवरण तैयार रखें। 3) बैंक शाखा, हस्तशिल्प सेवा केंद्र या jansuraksha.gov.in पोर्टल पर जाकर नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म भरें। 4) वार्षिक प्रीमियम की ऑटो-डेबिट के लिए सहमति दें। 5) बीमा का प्रमाण पत्र प्राप्त करें और हर साल खाते में राशि बनाए रखकर नवीनीकरण करें।

बीमा योजना की स्थिति कैसे जांचें?

jansuraksha.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके या अपने बैंक शाखा से संपर्क करके नामांकन और कवर की स्थिति जांची जा सकती है, या जन सुरक्षा हेल्पलाइन 1800-180-1111 / 1800-110-001 पर संपर्क किया जा सकता है।

kaarigar bima yojana ke liye online apply kaise kare?

बैंक शाखा, हस्तशिल्प सेवा केंद्र या jansuraksha.gov.in पोर्टल पर जाकर PMJJBY और PMSBY के लिए नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म भरें, आधार, कारीगर पहचान पत्र, बैंक व नामिती विवरण दें, और वार्षिक प्रीमियम की ऑटो-डेबिट के लिए सहमति दें।

bima yojana ka status kaise check kare?

jansuraksha.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके या अपनी बैंक शाखा से संपर्क करके नामांकन और कवर की स्थिति जांची जा सकती है, या जन सुरक्षा हेल्पलाइन 1800-180-1111 / 1800-110-001 पर संपर्क किया जा सकता है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026