केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की शिकायत और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की शिकायत और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं किसी पेंशनभोगी को CPENGRAMS पर मुफ्त पेंशन शिकायत दर्ज करने और आधार चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने देती हैं। टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-1960 है, और नवंबर 2025 के DLC अभियान ने पूरे भारत में लगभग 2,000 शहरों और कस्बों को कवर किया।
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की शिकायत और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं क्या हैं?
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की शिकायत और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा चलाई जाने वाली दो मुफ्त सुविधाएं हैं, जिन तक पेंशनभोगी पोर्टल pensionersportal.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
ये सेवाएं किसी सेवानिवृत्त केंद्र सरकार कर्मचारी के साल भर की दो सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करती हैं:
- पेंशन गलत, विलंबित या रुक जाना; इसका समाधान CPENGRAMS, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली से होता है।
- वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना बाकी है: इसका समाधान जीवन प्रमाण, आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से होता है।
दोनों मुफ्त हैं। टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-1960 दोनों को कवर करती है, जिसमें विशेष रूप से एक एकीकृत शिकायत सेल और कॉल सेंटर स्थापित किया गया है ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगी ऑनलाइन के बजाय फोन पर शिकायत दर्ज कर सकें और उसकी स्थिति जांच सकें।
पेंशनभोगी पोर्टल भविष्य (सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पेंशन मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग), अनुभव (सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए लेखन और पुरस्कार), एक ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर, और सिविल पेंशन, रक्षा पेंशन और NPS पर विस्तृत नियम, FAQ और केस स्टडी भी होस्ट करता है।
इन सेवाओं के लिए कौन पात्र है?
आप CPENGRAMS का उपयोग कर सकते हैं यदि:
- आप केंद्र सरकार के पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी हैं, या केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्यरत कर्मचारी हैं।
- आपकी शिकायत पेंशन मंजूरी, संशोधन, बकाया, कम्यूटेशन, चिकित्सा भत्ता, पारिवारिक पेंशन हस्तांतरण या पेंशन जमा न होने से संबंधित है।
आप जीवन प्रमाण का उपयोग कर सकते हैं यदि आप केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन से पेंशन लेते हैं, और आपके पास आपकी पेंशन वितरण एजेंसी के साथ पंजीकृत आधार नंबर है।
आप पात्र नहीं हैं / यह गलत माध्यम है यदि:
- आप राज्य-स्तरीय शिकायत वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगी हैं; अपने राज्य के पेंशन शिकायत पोर्टल का उपयोग करें। ध्यान दें कि जीवन प्रमाण आपके लिए फिर भी काम करता है; केवल CPENGRAMS प्रतिबंधित है।
- आप कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत EPFO पेंशनभोगी हैं — इसके बजाय EPFiGMS शिकायत प्रणाली का उपयोग करें।
- आप रक्षा पेंशनभोगी हैं जिनका मुद्दा रक्षा पेंशन वितरण प्रणाली में है, यह SPARSH के माध्यम से संभाला जाता है।
- आप नई पेंशन या कल्याण भुगतान की तलाश में हैं। ये सेवाएं पेंशन अधिकार नहीं बनातीं; वे केवल मौजूदा पेंशन की समस्याओं को ठीक करती हैं और इसे चालू रखती हैं।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| PPO नंबर | हां | शिकायत और जीवन प्रमाण पत्र दोनों के लिए |
| आधार नंबर | हां | जीवन प्रमाण प्रमाणीकरण के लिए अनिवार्य |
| आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर | हां | OTP सत्यापन के लिए |
| बैंक/डाकघर खाता और शाखा | हां | वितरण एजेंसी की पहचान करता है |
| पेंशन वितरण प्राधिकरण विवरण | हां | शिकायत को सही कार्यालय तक भेजता है |
| पहले का पत्राचार | नहीं | शिकायत के समर्थन में संलग्न करें |
CPENGRAMS पर पेंशन शिकायत निवारण के लिए आवेदन कैसे करें (pension complaint online apply kaise kare)
- pensionersportal.gov.in खोलें और CPENGRAMS लिंक पर जाएं, या सीधे pgportal.gov.in पर पेंशन मॉड्यूल पर जाएं।
- Lodge Your Grievance चुनें और तय करें कि शिकायत पेंशन-संबंधी है या किसी अन्य प्रकार की।
- अपना व्यक्तिगत विवरण, PPO नंबर, पेंशन वितरण प्राधिकरण और जिस विभाग से आप सेवानिवृत्त हुए वह दर्ज करें।
- टेक्स्ट बॉक्स में शिकायत का वर्णन करें, तथ्यात्मक रखते हुए: क्या बकाया था, क्या भुगतान हुआ, किस तारीख से, और आपको पहले क्या बताया गया।
- कोई भी सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे विभाग या बैंक से पहले के पत्र।
- शिकायत जमा करें और स्क्रीन पर दिखाई गई पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।
- उस पंजीकरण संख्या के साथ View Grievance/Appeal Status का उपयोग करके प्रगति ट्रैक करें। यदि मामला अटक जाए तो Send Reminder/Clarification का उपयोग करें, और यदि यह बिना उचित जवाब के बंद हो जाए तो Appeal विकल्प का उपयोग करें।
यदि आप पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते, तो 1800-11-1960 पर कॉल करें और कॉल सेंटर आपके लिए शिकायत पंजीकृत करेगा और आपको पंजीकरण संख्या सुनाएगा।
अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें (DLC online kaise submit kare)
- Android स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से AadhaarFaceRD ऐप और जीवन प्रमाण चेहरा प्रमाणीकरण ऐप इंस्टॉल करें।
- जीवन प्रमाण ऐप खोलें और ऑपरेटर के रूप में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार नंबर दर्ज करें, फिर प्राप्त OTP से सत्यापित करें।
- ऑपरेटर प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए पूछे जाने पर अपने चेहरे को स्कैन करें।
- पेंशनभोगी विवरण स्क्रीन पर जाएं और अपना PPO नंबर, पेंशन का प्रकार, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण, वितरण एजेंसी और खाता संख्या दर्ज करें।
- पेंशनभोगी का चेहरा स्कैन पूरा करें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट होकर जीवन प्रमाण पत्र भंडार में संग्रहीत होता है।
- SMS से भेजा गया प्रमाण ID नोट करें और यदि प्रति चाहिए तो jeevanpramaan.gov.in से प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
यदि आप स्वयं यह नहीं कर सकते तो विकल्प: किसी DLC कैंप में जाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से घर-द्वार सेवा मांगें (अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों को दी जाती है), या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए किसी बैंक शाखा, CSC या निर्दिष्ट कार्यालय में जाएं।
वार्षिक DLC अभियान
DoPPW कई वर्षों से राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चला रहा है। DLC अभियान 4.0 1 से 30 नवंबर 2025 तक लगभग 2,000 शहरों और कस्बों में एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ चला, जिसका बताया गया लक्ष्य 2 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र था। DoPPW ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2025 में भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की विशेष अनुमति दी, ताकि भीड़भाड़ वाले नवंबर से पेंशन की निरंतरता को कोई खतरा न हो। 2021 में शुरू किया गया आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण, वह तकनीक थी जिस पर अभियान ने सबसे अधिक जोर दिया।
पेंशनभोगी के लिए व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि नवंबर कार्रवाई करने का महीना है, और घर से चेहरा प्रमाणीकरण अब वैकल्पिक के बजाय डिफ़ॉल्ट मार्ग है।
सहायता कहां से लें
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-1960
- ईमेल: care[dot]dppw[at]nic[dot]in
- डाक पता: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोकनायक भवन, ए विंग, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली 110003
- पोर्टल: pensionersportal.gov.in, pgportal.gov.in/pension, jeevanpramaan.gov.in
दोनों सेवाएं मुफ्त हैं। शिकायत दर्ज करने, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने, या DLC कैंप में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और कोई अधिकारी फोन पर पेंशनभोगी से OTP नहीं मांगेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों के लिए टोल-फ्री नंबर क्या है?
टोल-फ्री नंबर 1800-11-1960 है, जिसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग चलाता है। यही हेल्पलाइन फोन पर पेंशन शिकायतें पंजीकृत करती है और लंबित शिकायत की स्थिति बताती है, जो उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्वयं पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते।
क्या मुझे अब भी हर साल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक जाना होगा?
नहीं। स्मार्टफोन पर आधार चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके जीवन प्रमाण के माध्यम से जनरेट किया गया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध है, और किसी भौतिक विजिट या कागजी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए घर-द्वार सेवा भी देता है।
वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कब जमा करना चाहिए?
पेंशनभोगी हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी इसे 1 अक्टूबर से जमा कर सकते हैं, जो उन्हें अन्य पेंशनभोगियों की तुलना में अधिक समय देता है।
क्या पेंशन शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क है?
नहीं। CPENGRAMS पर शिकायत दर्ज करना पूरी तरह मुफ्त है, और 1800-11-1960 हेल्पलाइन पर कॉल करना भी मुफ्त है। पेंशन शिकायत पंजीकृत करने या उसका पालन करने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि मेरी शिकायत बिना उचित जवाब के बंद कर दी जाए तो मैं क्या कर सकता हूं?
CPENGRAMS पोर्टल पर अपील विकल्प का उपयोग करें, जो पेंशनभोगी को उस निपटान का विरोध करने देता है जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। पोर्टल में अभी भी लंबित शिकायतों के लिए रिमाइंडर भेजें या स्पष्टीकरण विकल्प भी है।
CPENGRAMS का उपयोग कौन नहीं कर सकता?
CPENGRAMS केंद्र सरकार की पेंशन शिकायतों को संभालता है, इसलिए राज्य सरकार के पेंशनभोगी और EPFO पेंशनभोगी कवर नहीं हैं और उन्हें क्रमशः अपने राज्य पोर्टल या EPFiGMS का उपयोग करना चाहिए। रक्षा पेंशन के मुद्दे SPARSH प्रणाली के माध्यम से संभाले जाते हैं।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेरे फोन पर क्या होना चाहिए?
आपको एक चालू फ्रंट कैमरा वाला Android स्मार्टफोन, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया गया AadhaarFaceRD ऐप और जीवन प्रमाण चेहरा प्रमाणीकरण ऐप, अपना आधार नंबर, अपना PPO नंबर, और OTP प्राप्त कर सकने वाला मोबाइल नंबर चाहिए।
नवंबर के DLC अभियान के बारे में कैसे जानें?
DoPPW हर साल नवंबर में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाता है; अभियान की तारीखों और नज़दीकी DLC कैंप की जानकारी pensionersportal.gov.in या jeevanpramaan.gov.in पर देखें।
शिकायत या जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे जांचें?
CPENGRAMS पर पंजीकरण संख्या के साथ "View Grievance/Appeal Status" विकल्प का उपयोग करके शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है। जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति SMS से मिले Pramaan ID के साथ jeevanpramaan.gov.in पर जांची जा सकती है।
jeevan pramaan life certificate online kaise banaye?
Android फोन पर AadhaarFaceRD और जीवन प्रमाण चेहरा प्रमाणीकरण ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर से OTP सत्यापन करें, फिर PPO नंबर व पेंशन विवरण भरकर चेहरा स्कैन पूरा करें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट होकर जीवन प्रमाण भंडार में सेव हो जाता है।
pension complaint ka status kaise check kare?
CPENGRAMS पर पंजीकरण संख्या डालकर "View Grievance/Appeal Status" विकल्प से शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है, या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-1960 पर कॉल करें।
pension grievance ke liye online complaint kaise kare?
pensionersportal.gov.in पर CPENGRAMS लिंक खोलें, "Lodge Your Grievance" चुनें, PPO नंबर व पेंशन वितरण प्राधिकरण सहित विवरण भरें, शिकायत का विवरण लिखें और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करके जमा करें।
संबंधित योजनाएं (वरिष्ठ नागरिक और पेंशन)
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
- अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)
- एल्डरलाइन - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्पादक जुड़ाव अवसर (SCOPE)
- सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC)
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