Scheme Kosh

कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना

संक्षिप्त जानकारी

अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो Rs 2.5 लाख तक पारिवारिक आय वाले कक्षा 9 और 10 के डे स्कॉलर को Rs 3,500 प्रति वर्ष और हॉस्टलर को Rs 7,000 प्रति वर्ष का समेकित शैक्षणिक भत्ता देती है। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या अपने राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 0120-6619540 (National Scholarship Portal)
Benefit
Rs 3,500 प्रति वर्ष (डे स्कॉलर) या Rs 7,000 प्रति वर्ष (हॉस्टलर)
Maximum benefit
Rs 7,000 per year
How to apply
Online (National Scholarship Portal or state portal)
Helpline
0120-6619540 (National Scholarship Portal)

अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है?

कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना कक्षा 9-10 के चरण में अनुसूचित जाति छात्रों की मदद करती है, जहां मैट्रिक से पहले पढ़ाई छोड़ने का खतरा सबसे अधिक होता है, छात्र के बैंक खाते में सीधे वार्षिक शैक्षणिक भत्ता जमा करके।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में संक्रमण के दौरान अनुसूचित जाति छात्रों की ड्रॉपआउट दर घटाना है, ताकि अधिक छात्र कक्षा 10 पूरी करें और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ें। योजना को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है, जो केंद्रीय फंड पाते हैं और पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

  • डे स्कॉलर के लिए Rs 3,500 प्रति वर्ष और हॉस्टलर के लिए Rs 7,000 प्रति वर्ष का समेकित शैक्षणिक भत्ता।
  • माता-पिता या अभिभावक के लिए Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष की आय सीमा।
  • कक्षा 9 और कक्षा 10 में पूर्णकालिक पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति छात्रों को कवर।
  • भुगतान आधार-सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से।
  • केंद्र और राज्य लागत-साझेदारी वाली केंद्र प्रायोजित योजना, अधिकांश राज्यों के लिए आमतौर पर 60:40

प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप उस राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति से हैं जहां आप पढ़ते हैं।
  • आप किसी सरकारी या सरकार-मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 या कक्षा 10 में पूर्णकालिक पढ़ाई कर रहे हैं।
  • आपके माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय Rs 2.5 लाख से अधिक नहीं है।
  • आप भारतीय नागरिक हैं।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आपकी पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक है।
  • आप पहले से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति ले रहे हैं, एक समय में केवल एक केंद्र-वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की अनुमति है।
  • आप कक्षा 9 या 10 के अलावा किसी अन्य कक्षा में पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई और योजना लागू हो सकती है।
  • आप अनुसूचित जाति से नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए समानांतर योजनाएं मौजूद हैं।

दिव्यांग छात्रों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मानक दर के ऊपर अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति कितना लाभ देती है?

संशोधित योजना कई छोटी मदों के बजाय एक समेकित शैक्षणिक भत्ता देती है। डे स्कॉलर को Rs 3,500 प्रति वर्ष और हॉस्टलर को Rs 7,000 प्रति वर्ष मिलता है। यह भत्ता किताबों, स्टेशनरी और संबंधित खर्चों की लागत को कवर करने के लिए है, जो माध्यमिक स्तर पर परिवारों को बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर करते हैं।

छात्रवृत्ति सीधे छात्र के आधार-सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जमा की जाती है, जो बिचौलियों को हटाती है। क्योंकि राशि इस पर निर्भर करती है कि छात्र डे स्कॉलर है या हॉस्टलर, सत्यापन चरण में स्कूल का छात्र की स्थिति संबंधी प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण होता है।

कौन से दस्तावेज चाहिए?

दस्तावेज अनिवार्य नोट्स
जाति प्रमाण-पत्र हां सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र
आय प्रमाण-पत्र हां पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष के भीतर
आधार कार्ड हां वन-टाइम रजिस्ट्रेशन और आधार-सीडेड DBT के लिए
बैंक पासबुक हां प्राथमिकता से छात्र के अपने नाम पर, आधार-सीडेड
बोनाफाइड / नामांकन प्रमाण हां कक्षा 9 या 10 में नामांकन की पुष्टि करने वाला स्कूल प्रमाण-पत्र
पिछले वर्ष की मार्कशीट नहीं नवीनीकरण छात्रों को पिछला परिणाम दिखाने के लिए जरूरी

प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें (scholarship apply kaise kare)

  1. जांचें कि आपका राज्य नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in) या अलग राज्य स्कॉलरशिप पोर्टल से आवेदन स्वीकार करता है — यह मार्ग राज्य के अनुसार अलग होता है।
  2. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, अपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन आईडी पाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।
  3. लॉगिन करें और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए SC छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चुनें।
  4. अपना व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक विवरण भरें, और आय प्रमाण-पत्र में दिखाई गई आय ठीक वैसे ही दर्ज करें।
  5. जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, नामांकन प्रमाण और बैंक पासबुक अपलोड करें, फिर अधिसूचित समय-सीमा से पहले आवेदन सबमिट करें।
  6. आपका स्कूल (संस्थान नोडल अधिकारी) आवेदन को सत्यापित करता है, जिसके बाद जिला और राज्य प्राधिकारी इसे मंजूर करते हैं।
  7. पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक करें; मंजूरी पर भत्ता DBT के जरिए आपके आधार-सीडेड खाते में भेजा जाता है।

समय-सीमा हर शैक्षणिक वर्ष घोषित होती है और राज्य के अनुसार अलग होती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य का पोर्टल नोटिस जरूर देखें। नवीनीकरण छात्रों को हर साल अपने नवीनतम परिणाम के साथ दोबारा आवेदन करना होता है।

मदद और कहां जांच करें

  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पलाइन: 0120-6619540
  • राज्य-विशिष्ट प्रश्नों और स्थानीय रूप से स्वीकृत दस्तावेजों की सूची के लिए राज्य सामाजिक कल्याण / SC कल्याण विभाग
  • स्कूल नोडल अधिकारी, जो आपका आवेदन सत्यापित करता है और बता सकता है कि सबमिट किया गया फॉर्म क्यों वापस भेजा गया

आवेदन करने की कोई फीस नहीं है। कोई एजेंट आपको छात्रवृत्ति सूची में "नाम जोड़ने" के लिए शुल्क नहीं ले सकता, और स्कूल मुफ्त में आवेदन सत्यापित करता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Caste certificate
Scheduled Caste certificate issued by a competent authority.
Income certificate
Parent/guardian annual income must not exceed Rs 2.5 lakh.
Aadhaar card
Required for one-time registration and Aadhaar-seeded bank transfer on NSP.
Bank account passbook
Account should be in the student's name and Aadhaar-seeded for DBT.
Previous year mark sheetoptional
Proof of class studied in the preceding year; renewal students need the last result.
Bonafide / enrolment proof
Certificate from the school confirming full-time enrolment in class 9 or 10.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कक्षा 9 और 10 के SC छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, SC छात्रों को डे स्कॉलर होने पर Rs 3,500 प्रति वर्ष और हॉस्टलर होने पर Rs 7,000 प्रति वर्ष का समेकित शैक्षणिक भत्ता मिलता है। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है। यह राशि सीधे छात्र के आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा की जाती है।

प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति की आय सीमा क्या है?

माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय Rs 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन छात्रों की पारिवारिक आय इस सीमा से ऊपर है, वे पात्र नहीं हैं। आय का आकलन परिवार के सभी स्रोतों से किया जाता है।

प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप for SC छात्रों के लिए कौन पात्र है?

अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र, जो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 या 10 में पूर्णकालिक पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष तक है, पात्र हैं। यह छात्रवृत्ति केवल भारतीय नागरिकों को कवर करती है।

प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?

अपना राज्य किस मार्ग का इस्तेमाल करता है, इसके अनुसार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in या अपने राज्य के स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। आधार से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें, फॉर्म भरें और अपने जाति, आय और नामांकन दस्तावेज अपलोड करें।

क्या दूसरी छात्रवृत्ति ले रहा छात्र यह वाली भी ले सकता है?

नहीं। जो छात्र पहले से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति ले रहा है, वह इसे एक साथ नहीं ले सकता। आप एक समय में केवल एक ही केंद्र-वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति रख सकते हैं।

क्या यह छात्रवृत्ति केवल कक्षा 9 और 10 के लिए है?

हां। यह विशेष योजना कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति छात्रों को कवर करती है। कक्षा 1 से 8 के लिए प्री-मैट्रिक सहायता और अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों को अलग योजनाओं के तहत संभाला जाता है।

प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति को कौन वित्त पोषित करता है?

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी लागत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच आमतौर पर 60:40 के आधार पर साझा होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिशानिर्देश बनाता है और राज्य इसे लागू करते हैं।

छात्रवृत्ति की राशि कब आएगी, यह कैसे पता चलेगा?

कोई निश्चित तारीख पहले से घोषित नहीं होती — भुगतान आपके संस्थान और राज्य विभाग द्वारा आवेदन सत्यापित होने के बाद DBT से जारी होता है। scholarships.gov.in पर लॉगिन करके "Track Application Status" देखें, जहां आवेदन के हर चरण की स्थिति दिखती है।

छात्रवृत्ति का स्टेटस कैसे चेक करें?

scholarships.gov.in पर अपनी OTR आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर "Application Status" देखें। वहां संस्थान सत्यापन, राज्य सत्यापन और भुगतान की स्थिति क्रम से दिखाई देती है।

SC pre-matric scholarship ka status kaise check kare?

scholarships.gov.in या अपने राज्य के पोर्टल पर अपनी OTR आईडी से लॉगिन करें और "Application Status" या "Track Application" देखें, जहां स्कूल सत्यापन, राज्य सत्यापन और भुगतान की स्थिति क्रम से दिखती है।

SC pre-matric scholarship ke liye online apply kaise kare?

अपने राज्य के अनुसार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in या राज्य के अलग स्कॉलरशिप पोर्टल पर आधार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें, फॉर्म भरें, जाति, आय और नामांकन प्रमाण अपलोड करें, और स्कूल द्वारा सत्यापन के लिए सबमिट करें।

pre-matric scholarship ka paisa kab aayega?

कोई निश्चित तारीख पहले से घोषित नहीं होती — स्कूल और राज्य विभाग द्वारा आवेदन सत्यापित होने के बाद भत्ता DBT से आधार-सीडेड बैंक खाते में जारी होता है। scholarships.gov.in पर "Track Application Status" से प्रगति देखी जा सकती है।

संबंधित योजनाएं (शिक्षा और छात्रवृत्ति)

Ministry of Social Justice and Empowerment की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026