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ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PM-YASASVI)

संक्षिप्त जानकारी

PM-YASASVI के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और कक्षा 10 के उन छात्रों को हर साल Rs 4,000 का शैक्षणिक भत्ता देती है जिनके परिवार की आय Rs 2.5 लाख तक है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय फंड करता है और राज्य इसका भुगतान करते हैं। आवेदन अपने स्कूल के जरिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 0120-6619540 (National Scholarship Portal helpdesk)
Benefit
कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए Rs 4,000 सालाना शैक्षणिक भत्ता
Maximum benefit
Rs 4,000 per year
How to apply
Online through the National Scholarship Portal (school and state verified)
Helpline
0120-6619540 (National Scholarship Portal helpdesk)

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है?

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो पिछड़े समुदायों के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में मदद करती है। विभाग के स्कीम पेज के अनुसार, यह PM-YASASVI का एक घटक है — PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया — जिसे मंत्रालय "मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं और हॉस्टल योजना को मिलाकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए बनाई गई एक छत्र योजना" बताता है।

इसमें तीन श्रेणियां शामिल हैं: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) और विमुक्त, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू जनजातियां (DNT)। तीनों को समान आय सीमा के तहत समान दर मिलती है।

इस योजना का उद्देश्य साफ है — छात्रों को स्कूल छोड़ने के सबसे अधिक जोखिम वाले दो वर्षों, कक्षा 9 और कक्षा 10 में बनाए रखना, ताकि वे बोर्ड परीक्षा तक पहुंचें और पोस्ट-मैट्रिक सहायता के लिए पात्र बन सकें।

मुख्य विशेषताएं

  • Rs 4,000 सालाना शैक्षणिक भत्ता, सीधे छात्र को दिया जाता है।
  • केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना में केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 शामिल हैं।
  • परिवार की आय सीमा Rs 2.5 लाख सालाना
  • भुगतान छात्र के अपने आधार-लिंक्ड खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से।
  • केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र फंड करता है, राज्य सरकारें लाभार्थियों का चयन करती हैं और भुगतान जारी करती हैं

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्रता क्या है?

आप पात्र हैं यदि:

  • आप ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी श्रेणी से हैं और अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी से अपने नाम पर वैध प्रमाण पत्र रखते हैं।
  • माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय Rs 2,50,000 तक है।
  • आप किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 या कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं।
  • आपने पिछली कक्षा पास की है — कक्षा 9 के आवेदक के लिए कक्षा 8, कक्षा 10 के आवेदक के लिए कक्षा 9।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप कक्षा 8 या उससे नीचे पढ़ रहे हैं। केंद्रीय योजना कक्षा 1 से 8 तक को कवर नहीं करती; यह राज्य की जिम्मेदारी है।
  • परिवार की आय Rs 2.5 लाख सालाना से अधिक है।
  • आपके पास वैध ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी प्रमाण पत्र नहीं है।
  • आप पिछली कक्षा में फेल हो गए हैं।
  • आप उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए पहले से किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज अनिवार्य नोट्स
ओबीसी / ईबीसी / डीएनटी प्रमाण पत्र हां छात्र के नाम पर, राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
आय प्रमाण पत्र हां परिवार की आय Rs 2.5 लाख सालाना तक
पिछली कक्षा की मार्कशीट हां कक्षा 8 या कक्षा 9 पास प्रमाण पत्र
स्कूल बोनाफाइड प्रमाण पत्र हां स्कूल NSP पर आवेदन सत्यापित करता है
आधार कार्ड हां NSP पंजीकरण और आधार आधारित DBT के लिए
बैंक पासबुक हां छात्र का अपना खाता, आधार-लिंक्ड

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)

  1. शैक्षणिक वर्ष के लिए घोषित आवेदन अवधि के दौरान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in खोलें।
  2. छात्र के आधार नंबर और चालू मोबाइल नंबर का उपयोग करके वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।
  3. छात्र के रूप में लॉगिन करें और अपने राज्य के लिए सूचीबद्ध कल्याण-आधारित योजनाओं में से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति चुनें।
  4. छात्र का विवरण, श्रेणी, पारिवारिक आय, स्कूल का नाम और कक्षा भरें।
  5. छात्र के अपने नाम पर बैंक खाता दर्ज करें, IFSC सहित — इसी खाते में DBT भुगतान आएगा।
  6. जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट और बोनाफाइड प्रमाण पत्र अपलोड करें, फिर अंतिम तिथि से पहले जमा करें।
  7. स्कूल से आवेदन सत्यापित करवाएं। जिस आवेदन को स्कूल ने सत्यापित नहीं किया, वह कभी राज्य कल्याण विभाग तक नहीं पहुंचता।
  8. जब तक राज्य कल्याण विभाग मंजूरी नहीं देता और राशि जमा नहीं हो जाती, तब तक आवेदन को ट्रैक करते रहें।

कुछ राज्य इस योजना के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उपयोग नहीं करते और इसके बजाय अपना सामाजिक कल्याण या पिछड़ा वर्ग कल्याण पोर्टल चलाते हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल वहीं दावा जमा करता है। आवेदन करने से पहले अपने राज्य कल्याण विभाग की अधिसूचना जरूर जांच लें; गलत पोर्टल पर आवेदन करना ही सबसे आम कारण है जिससे एक वास्तविक दावा कभी प्रोसेस नहीं हो पाता।

योजना कितना लाभ देती है?

यह योजना कक्षा 9 और कक्षा 10 के हर पात्र छात्र को, चाहे वह डे-स्कॉलर हो या हॉस्टलर, समान रूप से Rs 4,000 प्रति वर्ष का फ्लैट शैक्षणिक भत्ता देती है।

यह फ्लैट दर योजना के 2021-22 संशोधन से आई। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डे-स्कॉलर को Rs 1,500 सालाना और हॉस्टलर को Rs 5,500 सालाना देता था। संशोधन ने दोनों की जगह एकल Rs 4,000 की राशि लागू की और भुगतान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर स्थानांतरित किया, जिससे अब छात्रवृत्ति का कोई हिस्सा स्कूल के जरिए नहीं जाता।

आवेदन क्यों अस्वीकार होते हैं

  • आय प्रमाण पत्र में Rs 2.5 लाख से अधिक आय, या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी जिसे राज्य मान्यता नहीं देता।
  • जाति प्रमाण पत्र माता-पिता के नाम पर होना, छात्र के नाम पर नहीं।
  • बैंक खाता छात्र के नाम पर नहीं, या आधार-लिंक्ड नहीं, जिससे DBT ट्रांसफर विफल हो जाता है।
  • राज्य की अंतिम तिथि से पहले स्कूल सत्यापन न होना।
  • छात्र कक्षा 8 या उससे नीचे है, जिसे केंद्रीय योजना कवर नहीं करती।
  • किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति के लिए उसी वर्ष डुप्लीकेट दावा

सहायता और शिकायत निवारण

  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पडेस्क: 0120-6619540
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय स्कीम पेज: socialjustice.gov.in/schemes/101
  • आपका राज्य सामाजिक कल्याण या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो छात्रवृत्ति मंजूर और भुगतान करता है

आवेदन करना निःशुल्क है। कोई भी स्कूल आवेदन जमा करने या सत्यापित करने के लिए शुल्क नहीं ले सकता, और कोई भी एजेंट सैंक्शन सूची में नाम जुड़वाने का दावा नहीं कर सकता।

आवश्यक दस्तावेज़

OBC, EBC or DNT caste certificate
Issued by the competent authority of the state in the student's name.
Income certificate
Parents' or guardian's annual income from all sources must not exceed Rs 2,50,000.
Class 8 or Class 9 marksheet
The student must have passed the previous class.
School bonafide certificate
The school verifies the application on the National Scholarship Portal.
Aadhaar card
Needed for one-time registration on NSP and for Aadhaar-based DBT.
Bank account passbook
Account in the student's name, Aadhaar-seeded. A guardian-linked minor account is accepted in some states.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कितनी है?

यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए Rs 4,000 सालाना शैक्षणिक भत्ता है। 2021-22 में योजना में संशोधन करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने डे-स्कॉलर के लिए Rs 1,500 और हॉस्टलर के लिए Rs 5,500 की पुरानी अलग-अलग दरों की जगह यह एकल फ्लैट दर लागू कर दी।

प्री-मैट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा क्या है?

माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय Rs 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके राज्य के सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र जरूरी है, और इससे अधिक आय दिखाने वाला प्रमाण पत्र आवेदन को अपात्र बना देता है।

प्री-मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रवृत्ति किन कक्षाओं के लिए है?

केंद्र द्वारा वित्तपोषित इस योजना में केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 शामिल हैं। कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों पर छोड़ी गई हैं, इसलिए कक्षा 9 से नीचे के छात्र को अपने राज्य की प्री-मैट्रिक योजना देखनी चाहिए।

प्री-मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

कक्षा 8 या उससे नीचे के छात्र, जिन छात्रों के परिवार की आय Rs 2.5 लाख से अधिक है, वैध ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी प्रमाण पत्र न रखने वाले छात्र, पिछली कक्षा में फेल हुए छात्र, और पहले से किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे छात्र आवेदन नहीं कर सकते।

प्री-मैट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें और फिर अपने स्कूल से आवेदन सत्यापित करवाएं। कई राज्य इस योजना के लिए अपने स्वयं के कल्याण विभाग पोर्टल चलाते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य की अधिसूचना जरूर देखें।

क्या प्री-मैट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति और PM-YASASVI एक ही हैं?

हां। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति PM-YASASVI का ही एक हिस्सा है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पुरानी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रवृत्ति व हॉस्टल योजनाओं को मिलाकर बनाई गई छत्र योजना है। राज्य की अधिसूचनाओं में दोनों नाम दिखाई देते हैं।

छात्रवृत्ति की राशि किसे मिलती है?

छात्रवृत्ति की राशि आधार से जुड़े छात्र के अपने बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाती है। यह स्कूल को नहीं दी जाती और स्कूल फीस में समायोजित नहीं की जाती।

छात्रवृत्ति की किस्त कब आएगी, यह कैसे पता करें?

किस्त की तारीख राज्य कल्याण विभाग द्वारा मंजूरी की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। सही स्थिति जानने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर लॉगिन करके अपने आवेदन का स्टेटस देखें, या स्कूल से पुष्टि करें कि सत्यापन हो चुका है।

छात्रवृत्ति का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?

scholarships.gov.in पर अपने रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर "Application Status" या "Track Application" सेक्शन में जाकर अपने आवेदन की मौजूदा स्थिति — स्कूल सत्यापन, राज्य मंजूरी या भुगतान — देख सकते हैं।

PM-YASASVI pre-matric scholarship ke liye online apply kaise kare?

scholarships.gov.in पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन कर PM-YASASVI के तहत प्री-मैट्रिक ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रवृत्ति चुनें, विवरण भरें और अपने स्कूल से आवेदन सत्यापित करवाएं।

PM-YASASVI scholarship ki kist kab aayegi?

किस्त की तारीख राज्य कल्याण विभाग की मंजूरी की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई तय तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। scholarships.gov.in पर लॉगिन करके अपने आवेदन का स्टेटस देखें या स्कूल से सत्यापन की पुष्टि करें।

PM-YASASVI ka status kaise check kare?

scholarships.gov.in पर अपने रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर "Application Status" या "Track Application" सेक्शन में अपने आवेदन की स्थिति देखें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 31 जुलाई 2026