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अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

संक्षिप्त जानकारी

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो Rs 2.5 लाख तक की सालाना आय वाले SC परिवारों के कक्षा 9 और 10 के डे-स्कॉलर को Rs 3,500 और हॉस्टलर को Rs 7,000 सालाना देती है। अस्वच्छ पेशों में लगे माता-पिता के बच्चों को कक्षा 1 से ही सहायता मिलती है। आवेदन scholarships.gov.in पर मुफ्त है।

Benefit
कक्षा 9-10 में डे-स्कॉलर को Rs 3,500 और हॉस्टलर को Rs 7,000 प्रति वर्ष
Maximum benefit
Rs 8,000 per year (hostellers under the unclean-occupations component)
How to apply
Online through the National Scholarship Portal
Helpline
0120-6619540

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है?

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो स्कूली छात्रों को सालाना छात्रवृत्ति देती है ताकि सबसे गरीब सामाजिक समूहों के परिवार बच्चों को कक्षा 10 से पहले स्कूल छुड़वाने पर मजबूर न हों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजना को फंड करता है और राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन छात्र के निवास-स्थान के आधार पर इसे लागू करते हैं।

इस योजना में दो अलग-अलग घटक हैं, और इन्हें भ्रमित करना अस्वीकृत आवेदनों का सबसे बड़ा कारण है:

  • घटक 1 में कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति छात्र शामिल हैं जिनके माता-पिता या अभिभावक Rs 2.5 लाख सालाना तक कमाते हैं।
  • घटक 2 में अस्वच्छ और जोखिमपूर्ण पेशों में लगे माता-पिता के बच्चे शामिल हैं — मैला ढोना, चमड़ा टेनिंग, खाल उतारना, कचरा बीनना और खतरनाक सफाई कार्य — कक्षा 1 से कक्षा 10 तक, बिना किसी आय सीमा और बिना किसी जाति प्रतिबंध के।

मुख्य उद्देश्य

  • अनुसूचित जाति के बच्चों में प्री-मैट्रिक स्तर पर ड्रॉपआउट को कम करना, जहां यह सबसे तीव्र है।
  • स्कूली शिक्षा के प्रत्यक्ष खर्च — किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और हॉस्टल शुल्क — की भरपाई करना।
  • माता-पिता के कलंकित पेशे और बच्चे की शैक्षिक संभावनाओं के बीच के जुड़ाव को तोड़ना।

मुख्य विशेषताएं

  • केंद्र प्रायोजित, केंद्रीय हिस्सा और राज्य हिस्सा दोनों शामिल।
  • आधार-लिंक्ड खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सालाना भुगतान।
  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मुफ्त में आवेदन।
  • हर शैक्षणिक वर्ष रिन्यू करना अनिवार्य

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्रता क्या है?

आप घटक 1 के तहत आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • छात्र अपने राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति से संबंधित है।
  • छात्र किसी सरकारी या सरकार-मान्यता प्राप्त संस्थान में पूर्णकालिक कक्षा 9 या कक्षा 10 में पढ़ रहा है।
  • माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय Rs 2.5 लाख से अधिक नहीं है।
  • छात्र के पास आधार नंबर और आधार-लिंक्ड बैंक खाता है।

आप घटक 2 के तहत आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • माता-पिता या अभिभावक किसी अस्वच्छ या जोखिमपूर्ण पेशे में लगे हैं — मैला ढोना, चमड़ा टेनिंग, खाल उतारना, कचरा बीनना या खतरनाक सफाई कार्य — जो जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
  • छात्र कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पूर्णकालिक पढ़ रहा है।
  • कोई आय सीमा नहीं है और बच्चे का अनुसूचित जाति से होना जरूरी नहीं है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • छात्र कक्षा 11 या उससे ऊपर है। ये वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नामक अलग योजना में कवर होते हैं।
  • छात्र कक्षा 1 से 8 में है और घटक 2 में कवर नहीं होता।
  • घटक 1 के तहत माता-पिता की आय Rs 2.5 लाख से अधिक है।
  • छात्र अंशकालिक, पत्राचार या किसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित है।
  • छात्र उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए पहले से कोई अन्य केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति ले रहा है; दोहरा लाभ अनुमति नहीं है।
  • जाति या पेशा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज अनिवार्य नोट्स
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हां (घटक 1) निवास राज्य के सक्षम राजस्व प्राधिकारी से
आय प्रमाण पत्र हां (घटक 1) माता-पिता की आय Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष तक
पेशा प्रमाण पत्र हां (घटक 2) जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित
आधार कार्ड हां वन टाइम रजिस्ट्रेशन और DBT के लिए आवश्यक
बैंक पासबुक हां भुगतान पाने के लिए आधार-लिंक्ड होना चाहिए
बोनाफाइड प्रमाण पत्र हां संस्थान प्रमुख द्वारा जारी
पिछले वर्ष की मार्कशीट हां पिछली पास कक्षा का प्रमाण
डोमिसाइल प्रमाण पत्र अलग-अलग कुछ राज्यों में आवश्यक

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)

  1. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in खोलें और अपने आधार व मोबाइल नंबर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।
  2. मौजूदा चक्र के लिए NSP द्वारा जरूरी पहचान सत्यापन चरण पूरा करें और अपना OTR नंबर नोट करें।
  3. OTR नंबर से लॉगिन करें और केंद्रीय योजनाओं की सूची में से अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति चुनें।
  4. आवेदन भरें — छात्र विवरण, संस्थान विवरण, कक्षा, बैंक खाता और आप डे-स्कॉलर हैं या हॉस्टलर।
  5. जाति या पेशा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, पिछली मार्कशीट और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. प्रीव्यू ध्यान से जांचें। डे-स्कॉलर या हॉस्टलर फ्लैग तय करता है कि आपको Rs 3,500 या Rs 7,000 मिलेगा, फिर आवेदन जमा करें
  7. प्रिंटआउट लेकर अपने स्कूल को दें ताकि संस्थान नोडल अधिकारी इसे ऑनलाइन सत्यापित कर सके।
  8. जब तक NSP डैशबोर्ड पर संस्थान द्वारा और फिर जिला या राज्य अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं दिखता, आवेदन ट्रैक करते रहें।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  1. अपने स्कूल के छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक से पूछें कि क्या आपका राज्य ऑफलाइन प्री-मैट्रिक फॉर्म स्वीकार करता है। अधिकतर राज्य पूरी तरह NSP पर आ चुके हैं।
  2. जहां ऑफलाइन रास्ता उपलब्ध है, जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से फॉर्म लेकर भरें।
  3. जाति या पेशा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की सत्यापित कॉपी संलग्न करें।
  4. अपने संस्थान के प्रमुख के जरिए जमा करें, जो इसे जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी को भेजेंगे, और रसीद संभाल कर रखें।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कितना लाभ देती है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, 2022-23 से लागू दरें इस प्रकार हैं:

घटक डे-स्कॉलर हॉस्टलर
घटक 1, SC छात्र, कक्षा 9-10 Rs 3,500 प्रति वर्ष Rs 7,000 प्रति वर्ष
घटक 2, अस्वच्छ पेशे, कक्षा 1-10 Rs 3,500 प्रति वर्ष Rs 8,000 प्रति वर्ष (कक्षा 3-10)

यह राशि रखरखाव, किताबों और स्टेशनरी को कवर करने वाला एक संयुक्त वार्षिक शैक्षणिक भत्ता है, जो छात्र के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जमा होता है। चूंकि योजना केंद्र प्रायोजित है, कुछ राज्य केंद्रीय दर पर अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं; किसी राज्य पूरक के लिए अपने राज्य सामाजिक कल्याण विभाग की अधिसूचना देखें।

महत्वपूर्ण तिथियां और अंतिम तिथियां

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हर शैक्षणिक वर्ष के लिए नया आवेदन चक्र खोलता है, आम तौर पर वर्ष के मध्य से सितंबर के अंत तक की खिड़की के साथ, इसके बाद संस्थान सत्यापन और जिला सत्यापन के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां आती हैं। सटीक तिथियां हर साल बदलती हैं, इसलिए पिछले साल के कार्यक्रम पर भरोसा करने की बजाय scholarships.gov.in पर मौजूदा चक्र की अंतिम तिथि की पुष्टि करें। रिन्यूअल आवेदन भी उसी कैलेंडर का पालन करते हैं।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन अस्वीकार होने के सामान्य कारण

  • बैंक खाता आधार-लिंक्ड नहीं, जिससे DBT ट्रांसफर बाउंस हो जाता है।
  • आधार, बैंक रिकॉर्ड और स्कूल रजिस्टर के बीच नाम में अंतर
  • सत्यापन की अंतिम तिथि से पहले संस्थान द्वारा आवेदन सत्यापित न होना। सबसे आम एकल कारण।
  • आय प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी है जो राज्य के नियमों के तहत सक्षम नहीं है।
  • गलत घटक चुना गया, जैसे कक्षा 6 का छात्र अस्वच्छ-पेशों घटक की बजाय SC घटक के तहत आवेदन कर दे।
  • डे-स्कॉलर और हॉस्टलर फ्लैग गलत सेट होना, जो मंजूर राशि बदल देता है।
  • एक ही चक्र में एक ही आधार नंबर से डुप्लीकेट आवेदन

सहायता और शिकायत निवारण

  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पडेस्क: 0120-6619540
  • scholarships.gov.in पर शिकायत मॉड्यूल, जो एक ट्रैक की गई टिकट जारी करता है
  • जाति, आय और पेशा प्रमाण पत्र विवादों के लिए जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी
  • राज्य-स्तरीय सत्यापन और भुगतान में देरी के लिए राज्य सामाजिक कल्याण विभाग

आवेदन हर चरण पर मुफ्त है। कोई स्कूल, साइबर कैफे या एजेंट फॉर्म भरने, सत्यापित करने या छात्रवृत्ति "जारी करवाने" के लिए शुल्क नहीं ले सकता।

आवश्यक दस्तावेज़

Caste certificate
Scheduled Caste certificate issued by the competent revenue authority in the student's state of domicile.
Income certificate
Parental or guardian annual income must not exceed Rs 2.5 lakh under the SC component. Not required under the unclean-occupations component.
Aadhaar card
Required for One Time Registration on the National Scholarship Portal and for DBT payment.
Bank account passbook
Account of the student, or of a parent for younger children, and must be Aadhaar-seeded for DBT.
Bonafide student certificate
Issued by the head of the institution confirming full-time enrolment in the current class.
Previous year marksheet
Proof of the last class passed, uploaded at the time of application.
Occupation certificateoptional
Required only under the unclean-occupations component, certified by the District Social Welfare Officer.
Domicile certificateoptional
Some states ask for it because the scholarship is disbursed by the state of domicile.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा क्या है?

अनुसूचित जाति घटक के तहत छात्र के माता-पिता या अभिभावक की आय सीमा Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष है। दूसरा घटक, जो अस्वच्छ और जोखिमपूर्ण पेशों में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए है, में कोई आय सीमा नहीं है।

अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में कितनी राशि मिलती है?

अनुसूचित जाति घटक के तहत योजना डे-स्कॉलर को Rs 3,500 प्रति वर्ष और हॉस्टलर को Rs 7,000 प्रति वर्ष देती है। अस्वच्छ पेशों वाले घटक के तहत कक्षा 3 से 10 के लिए दर डे-स्कॉलर को Rs 3,500 प्रति वर्ष और हॉस्टलर को Rs 8,000 प्रति वर्ष है। ये दरें 2022-23 से लागू हैं।

अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति किन कक्षाओं को कवर करती है?

अनुसूचित जाति घटक में कक्षा 9 और 10 शामिल हैं। अस्वच्छ या जोखिमपूर्ण पेशों में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए साथी घटक कक्षा 1 से 10 तक को कवर करता है, चाहे बच्चे की अपनी जाति कुछ भी हो।

अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र नहीं है?

अनुसूचित जाति घटक के तहत कक्षा 1 से 8 के छात्र पात्र नहीं हैं, न ही कक्षा 11 या उससे ऊपर के, अंशकालिक या पत्राचार के छात्र, गैर-SC छात्र जो अस्वच्छ-पेशों घटक में कवर नहीं होते, और जिनके माता-पिता की आय Rs 2.5 लाख सालाना से अधिक है। जो छात्र उसी वर्ष के लिए पहले से कोई अन्य केंद्रीय छात्रवृत्ति ले रहे हैं, वे भी बाहर हैं।

अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कहां आवेदन करें?

आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। कुछ राज्य अपना खुद का छात्रवृत्ति पोर्टल चलाते हैं और वहीं प्री-मैट्रिक आवेदन स्वीकार करते हैं, इसलिए शुरू करने से पहले अपने राज्य सामाजिक कल्याण विभाग के निर्देश देख लें।

क्या हर साल फिर से आवेदन करना पड़ता है?

हां, छात्रवृत्ति को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हर शैक्षणिक वर्ष रिन्यू करना होता है। रिन्यूअल नए आवेदन से छोटी प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए भी अद्यतन बोनाफाइड प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष का परिणाम चाहिए।

मेरी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्रेडिट क्यों नहीं हुई?

सबसे आम कारण हैं: बैंक खाता आधार-लिंक्ड न होना, आधार और बैंक रिकॉर्ड के बीच नाम में अंतर, स्कूल या जिला अधिकारी द्वारा आवेदन सत्यापित न होना, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन अधूरा होना। अपने NSP डैशबोर्ड पर स्टेटस देखें, जो बताता है कि आवेदन किस चरण पर अटका है।

क्या प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क लगता है?

नहीं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना पूरी तरह मुफ्त है। स्कूल सत्यापन शुल्क नहीं ले सकते और कोई एजेंट "छात्रवृत्ति मंजूर कराने" के लिए शुल्क नहीं ले सकता — मंजूरी केवल पात्रता पर आधारित विभागीय निर्णय है।

छात्रवृत्ति की किस्त कब आएगी?

किस्त की तारीख संस्थान और जिला सत्यापन के पूरे होने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। सही स्थिति जानने के लिए scholarships.gov.in पर लॉगिन करके अपने NSP डैशबोर्ड पर स्टेटस देखें।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें?

scholarships.gov.in पर अपने OTR नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर डैशबोर्ड पर अपने आवेदन की स्थिति देखें — यह बताएगा कि आवेदन संस्थान सत्यापन, जिला सत्यापन या भुगतान में से किस चरण पर है।

SC pre-matric scholarship ke liye online apply kaise kare?

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन कर प्री-मैट्रिक SC छात्रवृत्ति चुनें, विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड कर जमा करें। आवेदन पूरी तरह मुफ्त है।

SC scholarship ki kist kab aayegi?

किस्त की तारीख संस्थान और जिला सत्यापन के पूरे होने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए कोई निश्चित तारीख पहले से नहीं बताई जा सकती। सही स्थिति जानने के लिए scholarships.gov.in पर लॉगिन करके अपने NSP डैशबोर्ड पर स्टेटस देखें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026