पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: जल संवर्धन
पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम के तहत जल संवर्धन एक कॉफी बोर्ड सब्सिडी है जो कॉफी किसानों को सिंचाई और जल-भंडारण संरचनाएं बनाने में मदद करती है। पात्र किसानों को यूनिट लागत का 40% सब्सिडी के रूप में मिलता है, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम Rs 2,50,000 तक सीमित है, और 4 हेक्टेयर तक की होल्डिंग वाले SC/ST किसानों को अतिरिक्त 10% मिलता है। स्थानीय कॉफी बोर्ड कार्यालय के जरिए आवेदन करें।
जल संवर्धन घटक क्या है?
जल संवर्धन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम के तहत एक सहायता घटक है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाता है। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफी की खेती विकसित करता है, और जल संवर्धन घटक विशेष रूप से किसानों को अपनी कॉफी की सिंचाई और सुरक्षा के लिए जल स्रोत और भंडारण संरचनाएं बनाने में मदद करता है।
कॉफी बोर्ड के अनुसार, सही समय पर पर्याप्त पानी — विशेष रूप से पुष्पन और बैकिंग शावर के दौरान — कॉफी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के कई किसान बारिश पर निर्भर हैं और उनके पास पक्की सिंचाई नहीं है, इसलिए यह योजना होल्डिंग पर जल-संचयन और भंडारण संपत्ति बनाने पर सब्सिडी देती है।
यह एक किसान-केंद्रित सब्सिडी है, नागरिक नकद लाभ नहीं: यह कॉफी होल्डिंग पर बनाई गई एक भौतिक जल-संवर्धन संपत्ति की लागत का एक हिस्सा वापस करती है।
जल संवर्धन सहायता के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी किसान हैं — एक व्यक्तिगत किसान, संयुक्त मालिक, या निकट परिवार सदस्य (मां, पिता, पति/पत्नी, बच्चे)।
- आपकी कॉफी होल्डिंग 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।
- आपने पहले की योजना अवधि में यही लाभ नहीं लिया है।
- आप एक पात्र जल-संवर्धन संरचना बनाते हैं और इसकी लागत का दस्तावेज दे सकते हैं।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप कार्यक्रम के तहत कवर किए गए पूर्वोत्तर कॉफी क्षेत्रों में कॉफी किसान नहीं हैं।
- आपकी कॉफी होल्डिंग 10 हेक्टेयर से अधिक है।
- आपने पहले ही यह जल-संवर्धन लाभ ले लिया है और उसी संपत्ति के लिए इसे दोबारा दावा करना चाहते हैं।
4 हेक्टेयर तक की होल्डिंग वाले SC/ST समुदाय के किसान पात्र रहते हैं और, इसके अतिरिक्त, उच्च सब्सिडी दर के भी हकदार होते हैं (नीचे देखें)।
जल संवर्धन क्या प्रदान करता है?
कॉफी बोर्ड की योजना शर्तों के अनुसार:
- पात्र जल-संवर्धन कार्य की यूनिट लागत का 40% सब्सिडी।
- जल-संवर्धन योजना में एकीकृत सभी घटकों को मिलाकर प्रति लाभार्थी अधिकतम Rs 2,50,000 की सीमा।
- SC/ST समुदाय से 4 हेक्टेयर तक की होल्डिंग वाले कॉफी किसानों के लिए अतिरिक्त 10% सब्सिडी।
सब्सिडी संरचना पर वास्तविक, सत्यापित खर्च के मुकाबले प्रतिपूर्ति है, न कि एडवांस।
कौन से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| निर्धारित आवेदन फॉर्म | हां | कॉफी बोर्ड का जल-संवर्धन फॉर्म |
| फोटो पहचान प्रमाण | हां | आधार, वोटर ID, पासपोर्ट या समकक्ष |
| भूमि रिकॉर्ड / कब्जा प्रमाण-पत्र | हां | ग्राम प्राधिकारी / राज्य / सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित |
| बैंक पासबुक / रद्द चेक | हां | EFT / RTGS / NEFT हस्तांतरण के लिए |
| कार्य पूर्णता रिपोर्ट और खर्च विवरण | हां | संरचना बनने और लागत खर्च होने का प्रमाण |
| SC/ST प्रमाण-पत्र | नहीं | केवल अतिरिक्त 10% सब्सिडी दावा करने के लिए |
जल संवर्धन सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने स्थानीय कॉफी बोर्ड विस्तार कार्यालय से संपर्क करें और निर्धारित जल-संवर्धन आवेदन फॉर्म तथा वर्तमान यूनिट-लागत मानदंड प्राप्त करें।
- योजना के तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार अपनी कॉफी होल्डिंग पर जल-संवर्धन संरचना बनाएं।
- आवेदन फॉर्म पूरा करें और सहायक दस्तावेज इकट्ठा करें; भूमि रिकॉर्ड, ID, बैंक विवरण, और कार्य पूर्णता रिपोर्ट और खर्च विवरण।
- अधिसूचित विंडो के भीतर स्थानीय कॉफी बोर्ड विस्तार कार्यालय में आवेदन ऑफलाइन जमा करें।
- फील्ड निरीक्षण और सत्यापन किया जाता है; फिर उप निदेशक (विस्तार) पात्र सब्सिडी मंजूर करते हैं, जो आपके बैंक खाते में EFT / RTGS / NEFT के जरिए हस्तांतरित होती है।
मदद और सत्यापन कहां करें
आधिकारिक स्रोत कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया वेबसाइट (coffeeboard.gov.in) और आपका स्थानीय कॉफी बोर्ड विस्तार / उप निदेशक (विस्तार) कार्यालय है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवेदन, निरीक्षण और मंजूरी संभालता है। कॉफी बोर्ड इस घटक के लिए कोई एकल राष्ट्रीय आवेदक हेल्पलाइन प्रकाशित नहीं करता, इसलिए किसानों को अपने प्रश्न क्षेत्रीय विस्तार कार्यालय के जरिए भेजने चाहिए।
क्योंकि यूनिट लागत, सीमा और खुली विंडो योजना अवधि दर अवधि संशोधित होती हैं, किसानों को काम शुरू करने से पहले विस्तार कार्यालय से वर्तमान सब्सिडी दर, सीमा और पात्रता विंडो की पुष्टि करनी चाहिए, ताकि खर्च सब्सिडी के लिए योग्य हो। एक संकीर्ण, क्षेत्र-विशिष्ट घटक के रूप में, जल संवर्धन को पाठकों के सामने सुखाने के प्रांगण, नर्सरी और गुणवत्ता-उन्नयन घटकों के साथ एक व्यापक "पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम" मुख्य पृष्ठ के भीतर एक खंड के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जल संवर्धन घटक कितनी सब्सिडी देता है?
पात्र कॉफी किसानों को यूनिट लागत का 40% सब्सिडी के रूप में मिलता है, जो जल संवर्धन योजना के सभी घटकों में प्रति लाभार्थी अधिकतम Rs 2,50,000 तक सीमित है। 4 हेक्टेयर तक की होल्डिंग वाले SC/ST समुदाय के किसान अतिरिक्त 10% सब्सिडी के हकदार हैं।
जल संवर्धन सहायता के लिए कौन पात्र है?
पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी किसान — व्यक्तिगत किसान, संयुक्त मालिक या निकट परिवार के सदस्य (मां, पिता, पति/पत्नी, बच्चे) — जिनकी कॉफी होल्डिंग 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं है और जिन्होंने पहले की योजना अवधि में यही लाभ नहीं लिया है, पात्र हैं। पूर्वोत्तर कॉफी क्षेत्रों के बाहर के किसान इस घटक के तहत आवेदन नहीं कर सकते।
जल संवर्धन में क्या शामिल है?
यह किसानों को जल स्रोत और भंडारण — जैसे सिंचाई और जल-संचयन संरचनाएं — बनाने में सहायता करता है ताकि कॉफी की, विशेष रूप से पुष्पन (blossom) और बैकिंग शावर के दौरान, रक्षा की जा सके, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार होता है।
सब्सिडी का भुगतान कैसे होता है?
किसान द्वारा दावा जमा करने और फील्ड निरीक्षण से इसके सत्यापित होने के बाद, उप निदेशक (विस्तार) पात्र सब्सिडी को मंजूर करते हैं, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में EFT, RTGS या NEFT के जरिए हस्तांतरित होती है।
क्या मैं दावा कर सकता हूं यदि मेरी होल्डिंग 10 हेक्टेयर से बड़ी है?
नहीं। इस घटक के तहत कॉफी होल्डिंग 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमा से ऊपर की होल्डिंग वाले किसान जल संवर्धन सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।
जल संवर्धन सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
कॉफी बोर्ड से निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें, जल संवर्धन कार्य पूरा करें, और भूमि रिकॉर्ड, ID, बैंक विवरण और पूर्णता रिपोर्ट के साथ फॉर्म को निरीक्षण और मंजूरी के लिए अपने स्थानीय कॉफी बोर्ड विस्तार कार्यालय में जमा करें।
सब्सिडी की स्थिति कैसे जानें?
स्थिति जानने का कोई केंद्रीय ऑनलाइन ट्रैकर नहीं है। जमा किए गए दावे, फील्ड निरीक्षण की तारीख और मंजूरी की स्थिति के लिए सीधे अपने स्थानीय कॉफी बोर्ड विस्तार कार्यालय या उप निदेशक (विस्तार) कार्यालय से संपर्क करें।
संबंधित योजनाएं (Agriculture & Farmers)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: सामूहिक नर्सरी सहायता
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत कृषि-वानिकी घटक
- कृषि विस्तार (एटीएमए योजना)
- 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना (2021-22 से 2025-26)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम: कॉफी का विस्तार
- कॉफी के लिए विकास सहायता: किसान उत्पादक संगठन (FPO)
Ministry of Commerce and Industry की अन्य योजनाएं
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार
- टीडीपीएस — लघु चाय उत्पादकों के लिए बागान विकास (व्यक्तिगत लघु उत्पादकों के लिए यंत्रीकरण)
- डीपीआईआईटी इंटर्नशिप स्कीम
- श्रमिकों के बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय
- एडवांस ऑथराइजेशन (एए)
और जानकारी चाहिए?
सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।