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जल जीवन मिशन (हर घर जल)

संक्षिप्त जानकारी

जल जीवन मिशन भारत के हर ग्रामीण घर को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देता है जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराता है। इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है, जिसका परिव्यय Rs 8.69 लाख करोड़ है और यह सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों को लक्षित करता है। अपनी ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 011-24362705 (National Jal Jeevan Mission), njjm.ddws@gov.in
Benefit
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर सुरक्षित पेयजल देने वाला घरेलू नल कनेक्शन
Maximum benefit
Functional Household Tap Connection (in-kind benefit, no cash transfer)
How to apply
Offline, through the Gram Panchayat or Village Water and Sanitation Committee
Helpline
011-24362705 (National Jal Jeevan Mission), njjm.ddws@gov.in

जल जीवन मिशन क्या है?

जल जीवन मिशन (JJM), जिसे हर घर जल ब्रांड नाम दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे अगस्त 2019 में भारत के हर ग्रामीण घर को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) देने के लिए शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अनुसार, मिशन का सेवा मानक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर सुरक्षित पेयजल है, जो नियमित रूप से, दीर्घकालिक आधार पर और निर्धारित BIS 10500 गुणवत्ता मानक को पूरा करते हुए दिया जाता है। अधिकांश केंद्रीय योजनाओं के विपरीत, JJM नकद हस्तांतरण नहीं है - इसका लाभ घर पर एक भौतिक पाइप कनेक्शन है।

मुख्य उद्देश्य

  • देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से हर एक को कार्यात्मक नल कनेक्शन देना।
  • गुणवत्ता-प्रभावित बसावटों, सूखा-प्रवण व रेगिस्तानी क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों, और स्कूलों, आंगनवाड़ियों व स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिकता देना।
  • वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और ग्रे-वाटर पुनर्उपयोग के माध्यम से स्रोत स्थिरता बनाना।
  • ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव समुदायों को उनकी अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था का मालिक और संचालक बनाना।

मुख्य विशेषताएं

  • ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (पानी समितियों) के माध्यम से विकेंद्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित वितरण।
  • गांव-दर-गांव तैयार की गई ग्राम कार्य योजनाएं, जिनमें कनेक्ट किए जाने वाले हर घर व स्रोत, नेटवर्क और रखरखाव व्यवस्था सूचीबद्ध होती है।
  • जिला और राज्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच, साथ ही प्रशिक्षित गांव की महिलाओं को दिए गए फील्ड टेस्टिंग किट।
  • 23 जुलाई 2025 तक, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 19.36 करोड़ में से 15.67 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों (80.95%) में नल जल आपूर्ति की सूचना दी गई थी।

जल जीवन मिशन के लिए कौन पात्र है?

आपके घर को कनेक्शन मिल सकता है यदि:

  • आप ग्राम पंचायत द्वारा कवर किए गए ग्रामीण बसावट में रहते हैं।
  • आपका घर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किए गए ग्राम कार्य योजना सर्वेक्षण में शामिल है।
  • आपके गांव में JJM के तहत स्वीकृत पाइप जल आपूर्ति योजना है, या एक योजना बनाई जा रही है।
  • आपके घर में पहले से किसी पुरानी योजना का कार्यात्मक नल कनेक्शन नहीं है।

संस्थान भी मायने रखते हैं - JJM विशेष रूप से स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आश्रमशालाएं, स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत भवनों को पाइप जल आपूर्ति से कवर करता है।

आप पात्र नहीं हैं यदि:

  • आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं - शहरी घर अलग जल जीवन मिशन (शहरी) और AMRUT कार्यक्रमों द्वारा कवर किए जाते हैं, ग्रामीण JJM द्वारा नहीं।
  • आपके घर में पहले से JJM के अंतर्गत गिना गया कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है - JJM एक ही घर के लिए दूसरा कनेक्शन नहीं देता।
  • आप नकद अनुदान की उम्मीद कर रहे हैं। JJM घरों को कोई भुगतान नहीं करता; धन राज्य एजेंसी और ग्राम पंचायत को योजना बनाने के लिए जाता है।
  • आपकी बसावट किसी स्वीकृत ग्राम कार्य योजना में शामिल नहीं है - ऐसी स्थिति में पहला कदम ग्राम सभा से इसे शामिल कराना है, न कि व्यक्तिगत दावा दाखिल करना।

जल जीवन मिशन कनेक्शन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
गांव में निवास का प्रमाण हां आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी या ग्राम पंचायत प्रमाणपत्र
आधार कार्ड नहीं अधिकांश राज्य JJM डेटाबेस में घर दर्ज करने के लिए उपयोग करते हैं
घरेलू पहचान विवरण हां ग्राम कार्य योजना में उपयोग होने वाला घर संख्या या हाउस टैक्स रिकॉर्ड
जल कनेक्शन आवेदन फॉर्म हां ग्राम पंचायत, पानी समिति या राज्य PHE विभाग से
सामुदायिक योगदान रसीद नहीं जहां ग्राम पंचायत ने पूंजी-लागत योगदान लगाया हो

आवश्यकताएं राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा तय होती हैं, इसलिए सटीक सूची राज्यों के बीच भिन्न होती है।

जल जीवन मिशन नल कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें (Jal Jeevan Mission apply kaise kare)

  1. अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं और पूछें कि क्या आपकी बसावट जल जीवन मिशन के तहत किसी स्वीकृत ग्राम कार्य योजना से कवर है।
  2. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) से मिलें, जो ग्राम पंचायत के भीतर गांव की जल आपूर्ति योजना के लिए जिम्मेदार निकाय है, और अपने घर को घर सर्वेक्षण में सूचीबद्ध कराने के लिए कहें।
  3. ग्राम पंचायत या राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दिए गए घरेलू नल कनेक्शन आवेदन फॉर्म भरें, निवास का प्रमाण संलग्न करते हुए।
  4. अपने गांव के लिए ग्राम सभा द्वारा तय पूंजी लागत की ओर कोई सामुदायिक योगदान का भुगतान करें, और रसीद रखें।
  5. यदि आपकी बसावट को अभी तक ग्राम कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया है तो ग्राम सभा में अनुरोध उठाएं - शामिल करना ग्राम सभा का निर्णय है, कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं।
  6. कनेक्शन लगाए जाने के बाद, दिन-प्रतिदिन के रखरखाव को वित्त पोषित करने वाले पानी समिति द्वारा तय संचालन एवं रखरखाव उपयोगकर्ता शुल्क के लिए पंजीकरण करें।

राज्य अपने स्वयं के ऑनलाइन पोर्टल योजना स्थिति और शिकायत पंजीकरण के लिए चलाते हैं; राष्ट्रीय पोर्टल jaljeevanmission.gov.in पर व्यक्तिगत आवेदन फॉर्म के बजाय डैशबोर्ड, दिशानिर्देश और राज्य-वार संपर्क होते हैं।

जल जीवन मिशन की लागत कितनी है और भुगतान कौन करता है?

जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका निधि-साझाकरण पैटर्न इस प्रकार है:

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी केंद्र : राज्य
हिमालयी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और उत्तर-पूर्वी राज्य 90 : 10
शेष राज्य 50 : 50
केंद्र शासित प्रदेश 100 : 0

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी, जिसमें बढ़ा हुआ कुल परिव्यय Rs 8.69 लाख करोड़ है और केंद्रीय सहायता बढ़ाकर Rs 3.59 लाख करोड़ की गई है, जिससे यह कार्यक्रम JJM 2.0 में बदल गया है, जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल निगरानी और क्षेत्रीय कार्यान्वयन अंतरालों को भरने पर केंद्रित है। JJM 2.0 का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करना है, जो दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों को कवर करता है।

घरों को स्थानीय स्तर पर तय किसी भी सामुदायिक योगदान से अधिक योजना की पूंजी लागत का भुगतान अपनी जेब से नहीं करना पड़ता, लेकिन वे ग्राम पंचायत द्वारा तय संचालन एवं रखरखाव के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करते हैं, जो ठेकेदार के चले जाने के बाद सिस्टम को चालू रखता है।

अपने गांव के लिए जल जीवन मिशन का स्टेटस कैसे चेक करें (JJM status kaise check kare)

  1. jaljeevanmission.gov.in खोलें और हर घर जल डैशबोर्ड पर जाएं।
  2. कवर किए गए घरों की संख्या और नल कनेक्शन का प्रतिशत देखने के लिए अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
  3. पोर्टल से लिंक Water Quality Management Information System पर अपने गांव के लिए रिपोर्ट की गई जल गुणवत्ता जांच के परिणाम देखें।
  4. योजना-स्तर के विवरण के लिए - ठेकेदार, स्रोत, कार्य चरण - ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति या राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ब्लॉक कार्यालय से पूछें।

सामान्य समस्याएं और उन्हें कैसे बढ़ाएं

  • कनेक्शन लग गया लेकिन जलापूर्ति नहीं आती - पहले पानी समिति से इसकी शिकायत करें; संचालन और रखरखाव इसकी जिम्मेदारी है।
  • जल गुणवत्ता की शिकायतें - फील्ड टेस्ट किट परिणाम के लिए कहें और आवश्यकता पड़ने पर जिला जल जांच प्रयोगशाला के माध्यम से एक प्रयोगशाला परीक्षण करवाएं, जो अधिकांश राज्यों में सामुदायिक नमूनों के लिए मुफ्त है।
  • घर ग्राम कार्य योजना में छूट गया - इसे ग्राम सभा में उठाएं, जो योजना को मंजूरी देती है।
  • योजना बनी लेकिन चालू नहीं हुई - ब्लॉक और जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तक बढ़ाएं।

सहायता और शिकायत निवारण

  • राष्ट्रीय जल जीवन मिशन: 011-24362705, njjm.ddws@gov.in
  • आधिकारिक पोर्टल: डैशबोर्ड, दिशानिर्देश और राज्य-वार संपर्क विवरण के लिए jaljeevanmission.gov.in
  • गांव स्तर: आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति)
  • जिला स्तर: जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, और राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

कई राज्य अपने स्वयं के जल जीवन मिशन उपभोक्ता हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल चलाते हैं। अपने पानी के बिल पर या राज्य PHE विभाग की वेबसाइट पर सूचीबद्ध राज्य हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें, क्योंकि संचालन और रखरखाव राज्य व ग्राम पंचायत स्तर पर संभाला जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Proof of residence in the village
Aadhaar, ration card, voter ID or a Gram Panchayat certificate showing the household address.
Aadhaar cardoptional
Used by most states to record the household in the JJM beneficiary database.
Household identification details
Household number or house tax record used in the Village Action Plan survey.
Community contribution receiptoptional
Where the Gram Panchayat has levied a community contribution towards capital cost, keep the receipt.
Water connection application form
Available from the Gram Panchayat, Village Water and Sanitation Committee or the state PHE department.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जल जीवन मिशन कितना पानी सुनिश्चित करता है?

जल जीवन मिशन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर सुरक्षित पेयजल की गारंटी देता है, जो एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित, दीर्घकालिक आधार पर और BIS 10500 पेयजल गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए दिया जाता है।

क्या जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन मुफ्त है?

गांव की जल आपूर्ति योजना की पूंजी लागत जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य निधि से पूरी की जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति पूंजी लागत की ओर सामुदायिक योगदान ले सकती है और संचालन-रखरखाव के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाएगी। शुल्क स्थानीय स्तर पर तय होते हैं, इसलिए अपनी ग्राम पंचायत से जांच करें।

जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें?

अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) में आवेदन करें, जो हर घर को कनेक्ट करने की सूची बनाने वाली ग्राम कार्य योजना तैयार करती है। व्यक्तिगत घर के कनेक्शन के लिए कोई केंद्रीय ऑनलाइन आवेदन नहीं है।

जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है?

जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल Rs 8.69 लाख करोड़ के बढ़े हुए परिव्यय को मंजूरी दी है और एक पुनर्संरचित कार्यान्वयन दृष्टिकोण अपनाया है जिसे JJM 2.0 कहा जाता है।

जल जीवन मिशन का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच कैसे होता है?

निधि-साझाकरण पैटर्न हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 90:10, शेष राज्यों के लिए 50:50, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण है।

हर घर जल प्रमाणीकरण क्या है?

हर घर जल प्रमाणीकरण ग्राम सभा द्वारा की गई एक घोषणा है कि गांव के हर घर में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पानी देने वाला एक कार्यात्मक नल कनेक्शन है। JJM 2.0 का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करना है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति क्या है?

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जिसे पानी समिति भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत की एक उप-समिति है जो गांव की जल आपूर्ति योजना की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, संचालित करने और उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होती हैं।

अगर मेरे नल कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा तो शिकायत किससे करें?

पहले अपनी ग्राम पंचायत की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से शिकायत करें, जो संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अगर हल न हो तो राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के ब्लॉक या जिला कार्यालय तक बढ़ाएं, और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को 011-24362705 या njjm.ddws@gov.in पर भी सूचित करें।

जल जीवन मिशन का स्टेटस कैसे चेक करें?

jaljeevanmission.gov.in खोलें और हर घर जल डैशबोर्ड पर जाएं। वहां अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर कवर किए गए घरों की संख्या और नल कनेक्शन का प्रतिशत देखें। जल गुणवत्ता जांच परिणाम भी पोर्टल से लिंक Water Quality Management Information System पर उपलब्ध हैं।

अपने गांव में जल जीवन मिशन के अगले चरण की जानकारी कैसे पाएं?

चूंकि योजना ग्राम कार्य योजना के अनुसार गांव-दर-गांव लागू होती है, अपने गांव के काम की स्थिति और आगामी चरण जानने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राम पंचायत या पानी समिति से सीधे पूछना, साथ ही jaljeevanmission.gov.in के डैशबोर्ड पर नियमित रूप से नज़र रखना।

Jal Jeevan Mission ka status kaise check kare?

jaljeevanmission.gov.in पर हर घर जल डैशबोर्ड खोलें और अपना राज्य, जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत चुनकर कवर किए गए घरों की संख्या और नल कनेक्शन का प्रतिशत देखें। जल गुणवत्ता जांच परिणाम पोर्टल से लिंक Water Quality Management Information System पर उपलब्ध हैं।

Jal Jeevan Mission ke tahat nal connection ke liye apply kaise kare?

अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) में जाकर पूछें कि क्या आपकी बसावट स्वीकृत ग्राम कार्य योजना में शामिल है, फिर घरेलू नल कनेक्शन आवेदन फॉर्म भरकर निवास प्रमाण के साथ जमा करें — इसके लिए कोई केंद्रीय ऑनलाइन आवेदन नहीं है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026