स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G)
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण पात्र ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने के लिए Rs 12,000 का प्रोत्साहन देती है, और गांवों को ODF Plus बनाने के लिए ठोस व तरल कचरा प्रबंधन को फंड करती है। फेज II 2020-21 से 2026-27 तक Rs 1.40 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ चलता है, ज्यादातर राज्यों में 60:40 के अनुपात में साझा।
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण क्या है?
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय का ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है। फेज I, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, घरेलू शौचालय निर्माण के जरिए खुले में शौच खत्म करने पर केंद्रित था। फेज II, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2020 में मंजूरी दी, 2020-21 से 2026-27 तक Rs 1.40 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ चलता है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार, फेज II का लक्ष्य है "ODF स्थिति को बनाए रखना और ग्रामीण भारत में व्यापक ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की शुरुआत करना।" कार्यात्मक लक्ष्य है गांवों को केवल ODF से ODF Plus की ओर ले जाना; खुले में शौच मुक्त, अपने कचरे का प्रबंधन करते हुए, और दिखने में साफ।
यह गाइड केवल ग्रामीण मिशन को कवर करती है। शहरी स्वच्छता एक अलग कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन - अर्बन 2.0 के तहत चलती है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है।
मुख्य उद्देश्य
- फेज I में हासिल खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना।
- हर पात्र परिवार को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय देना जिसके पास अभी तक एक नहीं है।
- हर गांव को ठोस कचरा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था से कवर करना।
- विजुअल स्वच्छता हासिल करना: न्यूनतम कूड़ा, कोई ठहरा हुआ गंदा पानी नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक डंप नहीं।
मुख्य विशेषताएं
- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए पात्र परिवार को Rs 12,000 प्रोत्साहन, सत्यापन के बाद DBT से भुगतान।
- ग्राम पंचायत को प्रति कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटरी कॉम्प्लेक्स Rs 3 लाख, जो Rs 2 लाख से बढ़ाई गई।
- ज्यादातर राज्यों में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 फंड शेयरिंग, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 90:10, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100:0।
- ODF Plus स्थिति ग्राम सभा में स्व-घोषित होती है, इसके बाद पहली घोषणा के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य तीसरे-पक्ष सत्यापन होता है।
Rs 12,000 शौचालय प्रोत्साहन के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपका परिवार है:
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL), सभी BPL परिवार पात्र हैं।
- इन श्रेणियों में से किसी एक में पहचाना गया गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवार:
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
- छोटा या सीमांत किसान
- घर वाला भूमिहीन मजदूर
- शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य वाला परिवार
- महिला-मुखिया परिवार
- ग्राम पंचायत के भीतर एक ग्रामीण परिवार, और
- मौजूदा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के बिना।
आप आवेदन नहीं कर सकते अगर:
- आपका परिवार APL है और ऊपर बताई श्रेणियों से बाहर है। विभाग के FAQ कहते हैं कि अपात्र APL परिवारों को अपने संसाधनों से शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।
- आपके परिवार के पास पहले से एक कार्यात्मक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय है।
- आपके परिवार ने पहले ही एक बार प्रोत्साहन ले लिया है। यह प्रोत्साहन प्रति परिवार एक-बार का लाभ है; डुप्लिकेट दावे सत्यापन में खारिज होते हैं।
- आप किसी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहते हैं, जो इसके बजाय SBM-अर्बन 2.0 के तहत कवर होता है।
राज्य अपने फंड से पात्र सूची बढ़ा सकते हैं या प्रोत्साहन राशि जोड़ सकते हैं, इसलिए ऊपर की श्रेणियां केंद्रीय न्यूनतम हैं, जरूरी नहीं कि आपके राज्य में पूरी तस्वीर हों।
SBM-G शौचालय प्रोत्साहन के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | परिवार की पहचान और बैंक खाता सीडिंग |
| बैंक पासबुक | हां | Rs 12,000 DBT से भुगतान होता है |
| पात्र श्रेणी का प्रमाण | हां | BPL कार्ड, SC/ST प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड या महिला-मुखिया परिवार का प्रमाण |
| ग्राम पंचायत में निवास का प्रमाण | हां | ग्रामीण निवास स्थापित करता है |
| पूर्ण शौचालय की जियो-टैग तस्वीर | हां | प्रोत्साहन जारी करने से पहले अपलोड की जाती है |
| मोबाइल नंबर | नहीं | स्टेटस अलर्ट और DBT पुष्टि के लिए |
SBM-ग्रामीण शौचालय प्रोत्साहन के लिए आवेदन कैसे करें (SBM-G apply kaise kare)
- अपने परिवार की पात्रता की पुष्टि करें: BPL, या पहचान की गई किसी श्रेणी में APL, बिना किसी मौजूदा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के।
- अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें और पंचायत सचिव या स्वच्छता ग्रामीण संयोजक से अपनी IHHL मांग दर्ज कराने को कहें। ग्राम पंचायत के पास अभी भी शौचालय के बिना परिवारों की सूची होती है।
- आधार, बैंक पासबुक, श्रेणी प्रमाण और निवास प्रमाण के साथ IHHL आवेदन फॉर्म जमा करें। यह फॉर्म swachhbharatmission.ddws.gov.in पर Citizen Corner के जरिए भी ऑनलाइन उपलब्ध है।
- सत्यापन का इंतजार करें ग्राम पंचायत द्वारा, जो जांचती है कि परिवार पात्र सूची में है और उसके पास पहले से शौचालय नहीं है।
- शौचालय का निर्माण करें ट्विन-पिट या अन्य स्वीकृत तकनीक विनिर्देश के अनुसार। घर-स्तर पर निर्माण आम बात है; प्रोत्साहन इसकी प्रतिपूर्ति करता है।
- पूर्ण शौचालय का निरीक्षण और फोटो कराएं। एक जियो-टैग तस्वीर SBM-G मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड होती है।
- आवेदन से जुड़े बैंक खाते में DBT से Rs 12,000 प्राप्त करें।
क्रम मायने रखता है। यह प्रोत्साहन सत्यापित निर्माण के बाद की प्रतिपूर्ति है, अग्रिम नहीं, इसलिए जो परिवार शुरू करने से पहले पैसे का इंतजार करेगा वह अनिश्चित काल तक इंतजार करेगा।
SBM-ग्रामीण कितना भुगतान करती है और कौन फंड करता है?
प्रोत्साहन व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए Rs 12,000 प्रति पात्र परिवार है। इसमें से ज्यादातर राज्यों में केंद्रीय हिस्सा Rs 7,200 (60%) और राज्य हिस्सा Rs 4,800 (40%) है। राज्यों के पास अपने फंड जोड़कर ज्यादा प्रोत्साहन देने की सुविधा है।
सभी SBM-G घटकों के लिए समग्र केंद्र-राज्य फंड शेयरिंग पैटर्न है:
- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 90:10।
- अन्य राज्यों के लिए 60:40।
- अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100:0।
सामुदायिक स्तर पर, ग्राम पंचायतों को उन परिवारों के लिए जो व्यक्तिगत शौचालय नहीं बना सकते - आमतौर पर जिनके पास जमीन नहीं है या जिनका घर अनुपयुक्त है - प्रति कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटरी कॉम्प्लेक्स पहले के Rs 2 लाख से बढ़ाकर Rs 3 लाख तक मिलते हैं।
ODF Plus श्रेणियां क्या हैं?
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार, एक ODF Plus गांव अपनी ODF स्थिति बनाए रखता है, उसके पास ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था है, और वह दिखने में साफ है। तीन ग्रेड मान्यता प्राप्त हैं:
- ODF Plus Aspiring: ODF स्थिति बनाए रखते हुए, ठोस कचरा प्रबंधन या तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था के साथ।
- ODF Plus Rising, ODF स्थिति बनाए रखते हुए, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ।
- ODF Plus Model — ODF स्थिति बनाए रखते हुए, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन दोनों के साथ, साथ ही विजुअल स्वच्छता (न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम ठहरा गंदा पानी, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा डंप नहीं) और ODF Plus सूचना, शिक्षा व संचार संदेशों का प्रदर्शन।
जो गांव मानदंड पूरे कर चुका है वह ग्राम सभा बैठक में ODF Plus स्थिति स्व-घोषित करता है। जिला को फिर पहली बार की घोषणा के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य तीसरे-पक्ष सत्यापन की व्यवस्था करनी होती है।
SBM-ग्रामीण शौचालयों के अलावा क्या फंड करती है?
फेज II जानबूझकर फेज I से ज्यादा व्यापक है। IHHL प्रोत्साहन और सामुदायिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स से परे, यह मिशन गांव-स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देता है:
- ठोस कचरा प्रबंधन, घरेलू पृथक्करण, संग्रह और परिवहन, कचरा संग्रह व पृथक्करण शेड, और ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां।
- तरल कचरा प्रबंधन: सोक पिट, लीच पिट, ड्रेनेज और वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पॉन्ड के जरिए ग्रेवाटर प्रबंधन।
- फीकल स्लज मैनेजमेंट; सुरक्षित निकासी और उपचार व्यवस्था, आमतौर पर गांवों के समूह में साझा।
- गोबरधन, बायोडिग्रेडेबल कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना।
ये घटक ग्राम पंचायत और जिले द्वारा लागू किए जाते हैं, उसी केंद्र-राज्य शेयरिंग पैटर्न से फंडेड, और व्यक्तिगत पात्रताएं नहीं हैं।
अपने SBM-G आवेदन का स्टेटस कैसे देखें (status kaise check kare)
- swachhbharatmission.ddws.gov.in खोलें और Citizen Corner पर जाएं।
- IHHL आवेदन लिंक खोलें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन संदर्भ से लॉगिन करें।
- जांचें कि आपका आवेदन पंजीकृत, सत्यापित या भुगतान के रूप में दिखता है।
- अगर स्टेटस सत्यापन पर अटका है, तो ग्राम पंचायत से पूछें कि क्या आपके पूर्ण शौचालय की जियो-टैग तस्वीर अपलोड हुई है।
शौचालय प्रोत्साहन न मिलने के आम कारण
- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण के बाद जियो-टैग तस्वीर अपलोड नहीं करना। अटके भुगतान का सबसे आम कारण।
- स्वच्छता डेटाबेस में परिवार को पहले से शौचालय वाला दर्ज किया गया, उन मामलों सहित जहां शौचालय रिकॉर्ड हुआ पर कभी बना ही नहीं।
- बैंक खाता आधार-सीडेड नहीं है, इसलिए DBT विफल हो जाता है।
- श्रेणी प्रमाण स्वीकार नहीं हुआ, उदाहरण के लिए कोई APL परिवार पहचानी गई श्रेणी की सदस्यता साबित करने में असमर्थ।
- उसी परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा डुप्लिकेट दावा।
मदद और शिकायत निवारण
- SBM अकादमी टोल फ्री: 18001800404
- ग्राम पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, सत्यापन और भुगतान विवादों के लिए पहला पड़ाव, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड उनके पास होते हैं।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का शिकायत निवारण पोर्टल, swachhbharatmission.ddws.gov.in से लिंक।
आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं है। कोई भी अधिकारी या एजेंट किसी परिवार को IHHL सूची में जोड़ने या Rs 12,000 का प्रोत्साहन जारी करने के लिए शुल्क नहीं ले सकता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
SBM-ग्रामीण शौचालय बनाने के लिए कितना पैसा देती है?
SBM-ग्रामीण व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने के लिए हर पात्र परिवार को Rs 12,000 का प्रोत्साहन देती है। इसमें से Rs 7,200 (60%) केंद्रीय हिस्सा है और Rs 4,800 (40%) ज्यादातर राज्यों में राज्य हिस्सा है; राज्य अपने फंड से और जोड़ सकते हैं। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
Rs 12,000 शौचालय प्रोत्साहन के लिए कौन पात्र है?
सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, साथ ही विशिष्ट श्रेणियों में पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, घर वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य वाले परिवार, और महिला-मुखिया परिवार। अन्य APL परिवारों को अपने संसाधनों से शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।
क्या प्रोत्साहन शौचालय बनने से पहले या बाद में मिलता है?
प्रोत्साहन निर्माण सत्यापित होने के बाद जारी होता है, पहले नहीं। ग्राम पंचायत पूर्ण शौचालय का सत्यापन करती है, एक जियो-टैग की गई तस्वीर SBM-G मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड की जाती है, और फिर राशि DBT से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
ODF Plus का क्या मतलब है?
एक ODF Plus गांव अपनी Open Defecation Free स्थिति बनाए रखता है, उसके पास ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था होती है, और वह दिखने में साफ होता है। तीन ग्रेड हैं - ODF Plus Aspiring (ODF स्थिति साथ ठोस या तरल कचरा प्रबंधन में से एक), ODF Plus Rising (दोनों), और ODF Plus Model (दोनों, साथ ही विजुअल स्वच्छता और IEC संदेशों का प्रदर्शन)।
SBM-ग्रामीण फेज II कब तक चलता है?
SBM-ग्रामीण फेज II 2020-21 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है, Rs 1.40 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ। फेज II ODF स्थिति को बनाए रखने और सभी गांवों को ठोस व तरल कचरा प्रबंधन से कवर करके उन्हें ODF Plus गांवों में बदलने पर केंद्रित है।
सामुदायिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए ग्राम पंचायत को कितना मिलता है?
कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता Rs 2 लाख से बढ़ाकर Rs 3 लाख प्रति कॉम्प्लेक्स कर दी गई है। यह कॉम्प्लेक्स ग्राम पंचायत द्वारा उन परिवारों के लिए बनाया और रखरखाव किया जाता है जो व्यक्तिगत शौचालय नहीं बना सकते।
अगर मेरा शौचालय पहले ही बन चुका है तो क्या मुझे प्रोत्साहन मिल सकता है?
नहीं, Rs 12,000 का प्रोत्साहन किसी पात्र परिवार द्वारा नया व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने के लिए है जिसके पास पहले से एक नहीं है। जिस परिवार को पहले ही प्रोत्साहन मिल चुका है वह दूसरी बार दावा नहीं कर सकता; मौजूदा शौचालय की मरम्मत या रेट्रोफिटिंग राज्य द्वारा अलग से संभाली जाती है।
अगर मेरा शौचालय प्रोत्साहन नहीं मिला है तो शिकायत कहां करूं?
पहले ग्राम पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी से संपर्क करें, जिनके पास सत्यापन और भुगतान के रिकॉर्ड होते हैं। SBM अकादमी टोल फ्री नंबर 18001800404 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का शिकायत पोर्टल एस्केलेशन के रास्ते हैं अगर पंचायत समाधान न करे।
SBM-G आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
swachhbharatmission.ddws.gov.in पर जाएं और Citizen Corner खोलें, फिर IHHL आवेदन लिंक पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन संदर्भ से लॉगिन करें। स्टेटस दिखेगा कि आवेदन पंजीकृत, सत्यापित या भुगतान हुआ है या नहीं। अगर स्टेटस सत्यापन पर अटका है तो ग्राम पंचायत से पूछें कि क्या शौचालय की जियो-टैग तस्वीर अपलोड हुई है।
SBM Gramin toilet ke liye online apply kaise kare?
अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करके IHHL मांग दर्ज कराएं, या swachhbharatmission.ddws.gov.in पर Citizen Corner के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें। आधार, बैंक पासबुक, पात्र श्रेणी का प्रमाण और निवास प्रमाण साथ रखें। शौचालय बनने और जियो-टैग तस्वीर अपलोड होने के बाद ही Rs 12,000 का प्रोत्साहन DBT से आता है।
SBM Gramin ka status kaise check kare?
swachhbharatmission.ddws.gov.in खोलें, Citizen Corner पर जाएं और IHHL आवेदन लिंक पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन संदर्भ से लॉगिन करें। स्टेटस दिखेगा कि आवेदन पंजीकृत, सत्यापित या भुगतान हुआ है या नहीं। अगर सत्यापन पर अटका है तो ग्राम पंचायत से जियो-टैग तस्वीर के बारे में पूछें।
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