Scheme Kosh

सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिटरी मार्ट योजना (NSKFDC)

संक्षिप्त जानकारी

सैनिटरी मार्ट योजना एक NSKFDC ऋण है जो सफाई कर्मचारियों और मुक्त मैनुअल स्कैवेंजरों को सैनिटरी मार्ट स्थापित करने में मदद करता है। यह परियोजना लागत का 90% Rs 15 लाख तक वित्त पोषित करती है, 10% प्रमोटर योगदान के साथ, अधिकतम 7% प्रति वर्ष ब्याज पर, 10 साल में चुकाने योग्य। स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी या पार्टनर बैंक के जरिए ऑफलाइन आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Apply via NSKFDC State Channelising Agency (see portal)
Benefit
लागत का 90% Rs 15 लाख तक ऋण, अधिकतम 7% ब्याज, 10 साल में चुकौती
Maximum benefit
Rs 15,00,000 (90% of project cost)
How to apply
Offline through State Channelising Agencies, RRBs and Nationalised Banks
Helpline
Apply via NSKFDC State Channelising Agency (see portal)

सैनिटरी मार्ट योजना क्या है?

सैनिटरी मार्ट योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) द्वारा लागू की जाने वाली एक रियायती ऋण योजना है। NSKFDC के अनुसार, यह योजना मुक्त मैनुअल स्कैवेंजरों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के व्यक्तिगत लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरी मार्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

सैनिटरी मार्ट एक छोटा उद्यम है जो स्वच्छता सामान — शौचालय फिटिंग, सफाई उपकरण, सैनिटरी हार्डवेयर और उपभोग्य सामग्री — रखता और बेचता है, और घरों तथा संस्थानों को स्वच्छता सेवाएं भी दे सकता है। ऐसे आउटलेट्स को वित्त पोषित करके, सैनिटरी मार्ट योजना लक्षित समुदाय को सम्मानजनक स्वरोजगार का एक रास्ता देती है और खतरनाक मैनुअल स्कैवेंजिंग से दूर ले जाती है, जिसे मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

सैनिटरी मार्ट योजना कितना लाभ देती है?

  • ऋण की मात्रा: सैनिटरी मार्ट की कुल लागत का 90%, अधिकतम Rs 15,00,000 के अधीन।
  • प्रमोटर का योगदान: कुल लागत का 10%, लाभार्थी द्वारा लाया जाता है।
  • ब्याज: लाभार्थी द्वारा देय 7% प्रति वर्ष से अधिक नहीं। महिला लाभार्थियों के लिए 1% की छूट और समय पर चुकौती के लिए 0.5% की छूट लागू होती है।
  • चुकौती: NSKFDC से लिए गए सावधि ऋण अधिकतम 10 साल में तिमाही किश्तों में चुकाए जाते हैं।
  • मोरेटोरियम: चुकौती शुरू होने से पहले 4 महीने की कार्यान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 महीने का मोरेटोरियम अनुमत है।

उदाहरण के लिए, Rs 15 लाख के सैनिटरी मार्ट पर लाभार्थी लगभग Rs 1.5 लाख का योगदान देता है और NSKFDC शेष राशि वित्त पोषित करता है; समय पर चुकाने वाली एक महिला प्रमोटर संयुक्त छूट के जरिए अपना प्रभावी ब्याज 6% से नीचे ला सकती है।

सैनिटरी मार्ट योजना के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप लक्षित समूह से संबंधित हैं:

  • सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर और उनके आश्रित।
  • सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी समितियां।
  • लक्षित समूह द्वारा प्रचारित कानूनी रूप से गठित संघ या फर्म।

आपको सक्षम प्राधिकारी से एक स्थिति प्रमाणपत्र देना होगा, जैसे स्थानीय राजस्व अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी, कैंटोनमेंट कार्यकारी अधिकारी, रेलवे अधिकारी, किसी सरकारी विभाग का राजपत्रित प्रमुख, नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, या किसी RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक का क्षेत्रीय प्रबंधक। MS Act, 2013 के तहत, किसी सर्वे में मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तैयार अंतिम सूची में नाम आने के बाद कोई प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि आप सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले, पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर या उनके आश्रित नहीं हैं। यह योजना आम जनता और लक्षित समूह द्वारा प्रचारित न किए गए व्यवसायों के लिए बंद है। पात्र लोगों के लिए कोई आय सीमा तय नहीं है, लेकिन NSKFDC गरीबी रेखा से दोगुनी सीमा से नीचे के स्कैवेंजरों, और समुदाय के भीतर महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देता है।

सैनिटरी मार्ट योजना के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

दस्तावेज अनिवार्य नोट्स
आधार कार्ड हां आवेदक की पहचान का प्रमाण
व्यवसाय प्रमाणपत्र हां सफाई कर्मचारी / मैनुअल स्कैवेंजर स्थिति स्थापित करता है
सक्षम प्राधिकारी से स्थिति प्रमाणपत्र हां MS Act 2013 अंतिम सूची में नाम होने पर माफ
सैनिटरी मार्ट के लिए परियोजना रिपोर्ट हां व्यवहार्यता दिखाने वाली बिजनेस प्लान
आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज नहीं मूल्यांकन के दौरान चैनलाइजिंग एजेंसी या बैंक मांग सकते हैं

सैनिटरी मार्ट योजना के लिए आवेदन कैसे करें (sanitary mart yojana apply kaise kare)

सैनिटरी मार्ट योजना NSKFDC की चैनलाइजिंग एजेंसियों और पार्टनर बैंकों के जरिए ऑफलाइन दी जाती है। कोई सीधा नागरिक वेब फॉर्म नहीं है; इन आधिकारिक चरणों का पालन करें।

  1. आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना ऋण आवेदन जमा करें NSKFDC की अपनी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) के जिला कार्यालय, या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में।
  2. जिला कार्यालय आवेदन की जांच करता है और इसे अपने मुख्यालय को भेजता है, जो आपके सैनिटरी मार्ट परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है।
  3. व्यवहार्य प्रस्तावों को एजेंसी की सिफारिश के साथ NSKFDC को भेजा जाता है; परियोजना मूल्यांकन समिति उनकी जांच करती है और सही पाए गए प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाता है।
  4. स्वीकृति के बाद, NSKFDC SCA, RRB या बैंक को स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करता है; इसकी शर्तें स्वीकार होने पर ऋण वितरित होता है और आप मार्ट स्थापित करते हैं, मोरेटोरियम के बाद चुकौती शुरू होती है।

सहायता और शुरुआत कहां से करें

आवेदन शुरू करने के लिए अपनी NSKFDC स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय, या नजदीकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा से संपर्क करें। योजना दिशा-निर्देश और चैनलाइजिंग एजेंसियों की वर्तमान सूची NSKFDC पोर्टल nskfdc.nic.in पर प्रकाशित हैं। चूंकि स्वीकृति एक तय समिति प्रक्रिया का पालन करती है, कोई बिचौलिया फीस लेकर मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता।

आवश्यक दस्तावेज़

Aadhaar card
Identity proof of the applicant.
Occupation certificate
Establishes the applicant's status as a Safai Karamchari, waste picker, manual scavenger or dependent.
Status certificate from competent authority
Issued by a local Revenue/Municipal/Cantonment/Railway Officer, gazetted officer, elected municipal member, Gram Panchayat Pradhan, or Regional Manager of an RRB/Nationalised Bank. Waived if named in the MS Act 2013 final list.
Project report for the sanitary mart
Business plan showing the mart is viable and income-generating.
Any other documents as requiredoptional
The Channelising Agency or bank may seek additional papers during appraisal.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सैनिटरी मार्ट योजना कितना ऋण देती है?

सैनिटरी मार्ट योजना सैनिटरी मार्ट की कुल लागत का 90% वित्त पोषित करती है, अधिकतम Rs 15,00,000 के ऋण तक। लाभार्थी शेष 10% प्रमोटर योगदान के रूप में लाता है। यह ऋण 10 साल में तिमाही किश्तों में, अधिकतम 7% प्रति वर्ष ब्याज पर चुकाया जाता है।

सैनिटरी मार्ट योजना के लिए कौन पात्र है?

सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर और उनके आश्रित पात्र हैं, साथ ही उनकी पंजीकृत सहकारी समितियां और कानूनी रूप से गठित संघ या फर्म भी। MS Act, 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेंजर सूची में पहले से नामित न होने पर आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी से एक स्थिति प्रमाणपत्र देना होगा।

सैनिटरी मार्ट क्या है?

सैनिटरी मार्ट एक खुदरा-और-सेवा आउटलेट है जो स्वच्छता सामान — शौचालय फिटिंग, सफाई सामग्री, सैनिटरी हार्डवेयर और संबंधित उत्पाद — बेचता और उनकी सर्विसिंग करता है, और स्वच्छता सेवाएं भी दे सकता है। यह योजना लक्षित समूह को खतरनाक मैनुअल काम के बजाय ऐसा उद्यम स्थापित करने में मदद करती है।

कौन सी ब्याज दर और चुकौती अवधि लागू होती है?

लाभार्थी द्वारा देय ब्याज 7% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। महिला लाभार्थियों को 1% की छूट और समय पर चुकौती के लिए 0.5% की छूट मिलती है। NSKFDC के सावधि ऋण 10 साल तक तिमाही किश्तों में चुकाए जाते हैं, जिसमें 4 महीने की कार्यान्वयन अवधि के अलावा 6 महीने का मोरेटोरियम शामिल है।

क्या मैं सैनिटरी मार्ट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूं?

नहीं। आवेदन NSKFDC स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में ऑफलाइन जमा किए जाते हैं, जो परियोजना का मूल्यांकन कर व्यवहार्य प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए NSKFDC को भेजती है।

क्या आवेदन के लिए कोई आय सीमा है?

सैनिटरी मार्ट योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने के लिए कोई आय सीमा तय नहीं है। अन्य शर्तें समान होने पर, NSKFDC गरीबी रेखा से दोगुनी सीमा से नीचे के स्कैवेंजरों, और लक्षित समूह के भीतर महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देता है।

सैनिटरी मार्ट योजना कौन चलाता है?

यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) द्वारा स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों और पार्टनर बैंकों के जरिए लागू की जाती है।

सैनिटरी मार्ट खोलने के लिए आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)?

1) परियोजना रिपोर्ट तैयार करें जो मार्ट की व्यवहार्यता दिखाए। 2) अपने राज्य की NSKFDC स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी या पार्टनर बैंक शाखा में आवेदन जमा करें, आधार, व्यवसाय प्रमाणपत्र और स्थिति प्रमाणपत्र के साथ। 3) जिला कार्यालय आवेदन की जांच कर मुख्यालय को भेजता है। 4) NSKFDC की परियोजना मूल्यांकन समिति और बोर्ड द्वारा स्वीकृति के बाद ऋण वितरित होता है।

सैनिटरी मार्ट ऋण आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

कोई केंद्रीय ऑनलाइन स्टेटस-चेक पोर्टल नहीं है; आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपनी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

sanitary mart scheme ke liye apply kaise kare?

मार्ट की व्यवहार्यता दिखाने वाली परियोजना रिपोर्ट तैयार करें, फिर अपनी राज्य NSKFDC चैनलाइजिंग एजेंसी या पार्टनर बैंक शाखा में आधार, व्यवसाय प्रमाणपत्र और स्थिति प्रमाणपत्र के साथ आवेदन जमा करें।

sanitary mart loan ka status kaise check kare?

कोई केंद्रीय ऑनलाइन स्टेटस-चेक पोर्टल नहीं है; आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपनी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

संबंधित योजनाएं (व्यवसाय, स्टार्टअप और एमएसएमई)

Ministry Of Social Justice and Empowerment की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026