OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PM-YASASVI)
PM-YASASVI के तहत OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 और उससे ऊपर के उन छात्रों को Rs 5,000 से Rs 20,000 प्रति वर्ष तक संयुक्त शैक्षणिक भत्ता देती है जिनकी पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख तक है। आवेदन राज्य कल्याण विभाग के जरिए scholarships.gov.in पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किए जाते हैं।
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है?
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 10 के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति है। विभाग के योजना पेज के अनुसार, यह अब PM-YASASVI के घटकों में से एक है। PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया को वहां "OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं और छात्रावास योजना को मिलाकर बनाई गई एक छत्र योजना" के रूप में वर्णित किया गया है।
यह छात्रवृत्ति तीन समूहों को लक्षित करती है: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां (DNT)। तीनों एक ही आय सीमा और एक ही दर तालिका के तहत कवर होते हैं।
मुख्य विशेषताएं
- पोस्ट-मैट्रिकुलेशन अध्ययन को कवर करती है: कक्षा 11 से आगे, डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर कोर्स सहित।
- कोर्स समूह के अनुसार तय Rs 5,000 से Rs 20,000 प्रति वर्ष का संयुक्त शैक्षणिक भत्ता।
- सभी स्रोतों से आय पर लागू Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष की पारिवारिक आय सीमा।
- केंद्र प्रायोजित: केंद्र योजना को वित्त पोषित करता है, लेकिन राज्य सरकारें लाभार्थियों का चयन और भुगतान करती हैं।
- राशि कॉलेज के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए छात्र तक पहुंचती है।
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?
आप पात्र हैं यदि:
- आप OBC, EBC या DNT श्रेणी से संबंधित हैं और आपके राज्य में सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाणपत्र रखते हैं।
- आपके माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय Rs 2,50,000 तक है।
- आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिकुलेशन कोर्स पढ़ रहे हैं - कक्षा 11 या 12, ITI, पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातकोत्तर या व्यावसायिक कोर्स।
- आप पिछली कक्षा या परीक्षा पास कर चुके हैं।
- आप उस राज्य के निवासी हैं जिसके तहत दावा कर रहे हैं, या अपने राज्य के नियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त होकर बाहर पढ़ रहे हैं।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आपकी पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक है।
- आपके पास वैध OBC, EBC या DNT प्रमाणपत्र नहीं है।
- आप पिछली कक्षा या परीक्षा में फेल हो गए हैं।
- आपको उसी कोर्स के लिए किसी सरकारी स्रोत से पहले से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा मिल रहा है।
- आप उसी स्तर पर पहले से व्यावसायिक कोर्स पूरा कर चुके हैं और उसे दोहरा रहे हैं।
OBC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट |
|---|---|---|
| OBC/EBC/DNT प्रमाणपत्र | हां | सक्षम राज्य प्राधिकारी से |
| आय प्रमाणपत्र | हां | पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख प्रति वर्ष तक |
| पिछले वर्ष की मार्कशीट | हां | पिछली कक्षा पास करने का प्रमाण |
| बोनाफाइड/प्रवेश प्रमाण | हां | संस्थान इसे NSP पर सत्यापित करता है |
| आधार कार्ड | हां | NSP पंजीकरण और आधार-आधारित DBT के लिए |
| बैंक पासबुक | हां | छात्र के अपने नाम पर और आधार-सीडेड होनी चाहिए |
| फीस रसीद | नहीं | कुछ राज्य संस्थान सत्यापन पर मांगते हैं |
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)
- शैक्षणिक वर्ष की आवेदन विंडो के दौरान scholarships.gov.in पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोलें।
- अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ एक बार का पंजीकरण (OTR) पूरा करें, और उत्पन्न संदर्भ संख्या नोट करें।
- छात्र के रूप में लॉगिन करें और अपने राज्य की कल्याण-आधारित योजनाओं की सूची में से OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति चुनें।
- अपना व्यक्तिगत विवरण, श्रेणी, पारिवारिक आय, संस्थान विवरण और कोर्स समूह भरें।
- अपना खुद का बैंक खाता नंबर और IFSC दर्ज करें - खाता छात्र के नाम पर और आधार-सीडेड होना चाहिए, क्योंकि भुगतान DBT के जरिए होता है।
- जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पिछली मार्कशीट और बोनाफाइड प्रमाणपत्र अपलोड करें, और बंद होने की तारीख से पहले आवेदन जमा करें।
- अपने संस्थान से पोर्टल पर आवेदन सत्यापित करवाने के लिए कहें, बिना सत्यापित आवेदन राज्य को आगे नहीं भेजा जाता।
- जब तक राज्य कल्याण विभाग इसे मंजूर न कर दे और राशि जमा न हो जाए, पोर्टल पर आवेदन ट्रैक करें।
कई राज्य इस योजना के लिए NSP के बजाय अपने खुद के छात्रवृत्ति पोर्टल चलाते हैं, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में सामाजिक कल्याण या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। पहले अपने राज्य कल्याण विभाग की अधिसूचना जांचें: गलत पोर्टल पर आवेदन करना दावा कभी संसाधित न होने का सबसे आम कारण है।
राज्य कल्याण विभाग के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- अपने संस्थान या जिला समाज कल्याण कार्यालय से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, जहां आपका राज्य अभी भी ऑफलाइन आवेदन की अनुमति देता है।
- जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पिछली मार्कशीट, बोनाफाइड प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- पूरा भरा फॉर्म अपने संस्थान को जमा करें, जो इसे जिला कल्याण कार्यालय को आगे भेजता है।
- पावती प्राप्त करें और जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ फॉलो-अप करें, जो भुगतान मंजूर और जारी करता है।
योजना कितना लाभ प्रदान करती है?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और राज्य कल्याण विभागों द्वारा प्रकाशित संशोधित दरों के अनुसार, छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक भत्ते और फीस घटक की संयुक्त राशि है, जो कोर्स समूह के अनुसार तय है:
| कोर्स समूह | शैक्षणिक भत्ता | फीस घटक | प्रति वर्ष कुल |
|---|---|---|---|
| डिग्री और स्नातकोत्तर व्यावसायिक कोर्स | Rs 10,000 | Rs 10,000 | Rs 20,000 |
| व्यावसायिक डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कोर्स | Rs 8,000 | Rs 5,000 | Rs 13,000 |
| स्नातक और स्नातकोत्तर गैर-व्यावसायिक कोर्स | Rs 6,000 | Rs 2,000 | Rs 8,000 |
| कक्षा 10 के बाद गैर-डिग्री कोर्स, कक्षा 11 व 12 सहित | Rs 5,000 | - | Rs 5,000 |
PM-YASASVI पर एक प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति इसी संरचना को "कोर्स की श्रेणी के अनुसार छात्रों को दिया जाने वाला Rs 5,000 से Rs 20,000 का शैक्षणिक भत्ता" के रूप में संक्षेप में बताती है। मुफ्त बोर्ड या आवास पाने के हकदार छात्रों को छात्रावास दर के एक-तिहाई पर तय घटा हुआ भरण-पोषण शुल्क दिया जाता है।
आवेदन क्यों अस्वीकृत होते हैं
- Rs 2.5 लाख से अधिक आय प्रमाणपत्र या राज्य द्वारा स्वीकार न किए जाने वाले प्राधिकारी से जारी किया गया प्रमाणपत्र।
- गलत प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र या छात्र के बजाय माता-पिता के नाम पर।
- छात्र के नाम पर न होने वाला या आधार-सीडेड न होने वाला बैंक खाता, जिससे DBT विफल हो जाता है।
- संस्थान ने सत्यापन की अंतिम तारीख से पहले आवेदन सत्यापित नहीं किया।
- डुप्लिकेट दावा, छात्र उसी कोर्स के लिए कोई अन्य सरकारी छात्रवृत्ति ले रहा है।
- राज्य के अपना पोर्टल चलाने के बावजूद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना, या इसके विपरीत।
मदद और शिकायत निवारण
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हेल्पडेस्क: 0120-6619540
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय योजना पेज: socialjustice.gov.in/schemes/101
- आपका राज्य का समाज कल्याण या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो छात्रवृत्ति मंजूर और भुगतान करता है
आवेदन करना मुफ्त है। कोई भी एजेंट आपका नाम मंजूरी सूची में नहीं जुड़वा सकता, और कोई अधिकारी आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के बारे में नहीं पूछेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में कितनी राशि मिलती है?
यह छात्रवृत्ति कोर्स समूह के अनुसार Rs 5,000 से Rs 20,000 प्रति वर्ष तक संयुक्त शैक्षणिक भत्ता देती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, डिग्री और स्नातकोत्तर व्यावसायिक कोर्स में सबसे ऊंची दर Rs 20,000 प्रति वर्ष मिलती है, जबकि पोस्ट-मैट्रिक गैर-डिग्री कोर्स में Rs 5,000 प्रति वर्ष मिलते हैं।
OBC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा क्या है?
सभी स्रोतों से पारिवारिक आय Rs 2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा माता-पिता या अभिभावक की कुल आय पर लागू होती है, छात्र की अपनी आय पर नहीं, और सक्षम राज्य प्राधिकारी से आय प्रमाणपत्र आवश्यक है।
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?
जिन छात्रों की पारिवारिक आय Rs 2.5 लाख से अधिक है, जिनके पास वैध OBC, EBC या DNT प्रमाणपत्र नहीं है, जो पिछली कक्षा में फेल हो गए हैं, या जिन्हें पहले से कोई अन्य सरकारी छात्रवृत्ति मिल रही है, वे आवेदन नहीं कर सकते। जो छात्र उसी स्तर पर पहले से व्यावसायिक कोर्स पूरा कर चुके हैं वे भी शामिल नहीं हैं।
PM-YASASVI पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कहां आवेदन करूं?
आवेदन scholarships.gov.in पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन होते हैं और फिर आपके संस्थान और आपके राज्य के सामाजिक कल्याण या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। कुछ राज्य इसके बजाय अपने खुद के पोर्टल चलाते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य कल्याण विभाग की अधिसूचना जांच लें।
कौन-सी कक्षाएं और कोर्स कवर होते हैं?
कक्षा 11 से आगे के सभी मान्यता प्राप्त कोर्स कवर होते हैं, जिनमें कक्षा 11 और 12, ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री और व्यावसायिक कोर्स शामिल हैं। दर इस बात पर निर्भर करती है कि आपका कोर्स चार कोर्स समूहों में से किसमें आता है।
क्या OBC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति PM-YASASVI के समान है?
प्रभावी रूप से हां। PM-YASASVI वह छत्र योजना है जो पहले की OBC, EBC और DNT छात्रवृत्ति व छात्रावास योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है, और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति इसका एक घटक है। राज्य अधिसूचनाएं दोनों नाम इस्तेमाल करती हैं।
छात्रवृत्ति की राशि कैसे भुगतान होती है?
संस्थान और राज्य कल्याण विभाग द्वारा आवेदन सत्यापित होने के बाद छात्रवृत्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए छात्र के अपने आधार-सीडेड बैंक खाते में भुगतान की जाती है। भुगतान कॉलेज के माध्यम से नहीं होता।
छात्रवृत्ति की किस्त कब आएगी?
इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है - संस्थान और राज्य कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन के बाद राशि DBT के जरिए जारी होती है। scholarships.gov.in पर लॉगिन कर स्टेटस देखें या अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
छात्रवृत्ति का स्टेटस या सूची कैसे देखें?
NSP पर लॉगिन कर आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है, जब तक राज्य कल्याण विभाग इसे मंजूर न कर दे और राशि जमा न हो जाए। पोर्टल संबंधी समस्याओं के लिए NSP हेल्पलाइन 0120-6619540 पर संपर्क करें।
PM-YASASVI scholarship ka status kaise check kare?
NSP पर लॉगिन कर आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है, जब तक राज्य कल्याण विभाग इसे मंजूर न कर दे और राशि जमा न हो जाए। पोर्टल संबंधी समस्याओं के लिए NSP हेल्पलाइन 0120-6619540 पर संपर्क करें।
OBC post matric scholarship ke liye online apply kaise kare?
आवेदन scholarships.gov.in पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन होते हैं और फिर आपके संस्थान और आपके राज्य के सामाजिक कल्याण या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। कुछ राज्य अपने खुद के पोर्टल चलाते हैं, इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य कल्याण विभाग की अधिसूचना जांच लें।
PM-YASASVI ki kist kab aayegi?
इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है - संस्थान और राज्य कल्याण विभाग द्वारा सत्यापन के बाद राशि DBT के जरिए जारी होती है। scholarships.gov.in पर लॉगिन कर स्टेटस देखें या अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
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