प्रिज्म श्रेणी-1: प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट / प्रोटोटाइप / मॉडल
प्रिज्म श्रेणी-1 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की योजना है जो व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को किसी विचार को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल में बदलने के लिए फंड देती है। यह 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 2,00,000 रुपये या परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो, देती है। मौलिक विचार रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक डीएसआईआर आउटरीच सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
प्रिज्म श्रेणी-1 क्या है?
प्रिज्म: व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई में नवाचार को बढ़ावा देना; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की एक योजना है। श्रेणी-1 इसकी पहली सीढ़ी है: यह एक व्यक्तिगत नवोन्मेषक को विचार को कागज से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल तक ले जाने में मदद करती है।
डीएसआईआर के अनुसार, प्रिज्म श्रेणी-1 लगभग 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं का समर्थन करती है, जिसमें अधिकतम 2,00,000 रुपये या कुल परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो, फंड किया जाता है। यह योजना जानबूझकर नवाचार के सबसे शुरुआती, सबसे जोखिम भरे चरण को लक्षित करती है — वह बिंदु जहां एक अच्छा विचार अक्सर पहला वर्किंग वर्जन बनाने और परखने के लिए छोटी-सी रकम की कमी में दम तोड़ देता है।
मुख्य विशेषताएं
- व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, छात्रों सहित, के लिए लक्षित, स्थापित कंपनियों के लिए नहीं।
- प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट/प्रोटोटाइप/मॉडल के लिए अधिकतम 2,00,000 रुपये या 90% का अनुदान।
- डीएसआईआर-निर्दिष्ट प्रिज्म आउटरीच सेंटरों के माध्यम से वितरित, जिनमें कई सीएसआईआर प्रयोगशालाएं भी मार्गदर्शन करती हैं।
- हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, जल और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे सामाजिक रूप से उपयोगी क्षेत्रों को प्राथमिकता।
प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप एक भारतीय नागरिक हैं जिसके पास कोई मौलिक विचार, आविष्कार या नवाचार है जिसे आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप में विकसित करना चाहते हैं।
- आप एक व्यक्तिगत नवोन्मेषक हैं: छात्रों का स्पष्ट रूप से स्वागत है।
- आपकी प्रस्तावित परियोजना श्रेणी-1 की लागत सीमा (लगभग 5 लाख रुपये तक) में फिट बैठती है और उसे प्रदर्शनीय मॉडल में बनाया जा सकता है।
आप आवेदन नहीं कर सकते (श्रेणी-1 के तहत) यदि:
- आप पहले से प्रमाणित उत्पाद को स्केल-अप या व्यावसायिक बनाने के लिए फंड चाहते हैं — यह बाद की, उच्च-मूल्य वाली प्रिज्म श्रेणी में आता है, श्रेणी-1 में नहीं।
- आप विशुद्ध रूप से बड़ी स्थापित कंपनी के रूप में नियमित व्यावसायिक खर्चों के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- आपका प्रस्ताव केवल कागज पर विचार है जिसमें प्रोटोटाइप बनाने और प्रदर्शित करने की कोई योजना नहीं है।
प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| प्रिज्म श्रेणी-1 आवेदन पत्र | हां | डीएसआईआर आउटरीच सेंटर या वेबसाइट से |
| विस्तृत प्रोजेक्ट प्रस्ताव | हां | विचार, बनाया जाने वाला प्रोटोटाइप और लागत अनुमान |
| पहचान और नागरिकता प्रमाण | हां | आधार/पैन/पासपोर्ट |
| बैंक खाता विवरण | हां | अनुदान जारी करने के लिए |
| छात्र/संस्थान प्रमाण | नहीं | छात्र नवोन्मेषक के रूप में आवेदन करने पर |
प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए आवेदन कैसे करें (prism apply kaise kare)
- अपने पास डीएसआईआर-निर्दिष्ट प्रिज्म आउटरीच सेंटर खोजें; कई सीएसआईआर प्रयोगशालाएं या तकनीकी संस्थान हैं (dsir.gov.in पर देखें)।
- आउटरीच सेंटर या डीएसआईआर पोर्टल से श्रेणी-1 आवेदन पत्र और दिशानिर्देश लें और अपने विचार, बनाए जाने वाले प्रोटोटाइप तथा अनुमानित लागत का वर्णन करते हुए प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करें।
- पहचान/नागरिकता प्रमाण और बैंक विवरण के साथ फॉर्म और प्रस्ताव आउटरीच सेंटर को जमा करें।
- आउटरीच सेंटर आपके प्रस्ताव पर मार्गदर्शन और मूल्यांकन करता है, और व्यवहार्य मामलों को स्वीकृति के लिए डीएसआईआर को अनुशंसित करता है।
- स्वीकृति पर अनुदान जारी होता है — अधिकतम 2,00,000 रुपये या परियोजना लागत का 90% — प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने और प्रदर्शित करने में मदद के लिए।
चूंकि श्रेणी-1 एकल ऑनलाइन फॉर्म के बजाय आउटरीच सेंटरों के माध्यम से दिया जाता है, आपके क्षेत्र को संभालने वाले सेंटर पर सटीक जमा करने का माध्यम निर्भर करता है।
प्रिज्म श्रेणी-1 कितनी राशि देती है?
श्रेणी-1 लगभग 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 2,00,000 रुपये या कुल परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो, फंड करती है। यह राशि पहला वर्किंग मॉडल बनाने के वास्तविक खर्च — सामग्री, फैब्रिकेशन, परीक्षण और संबंधित परियोजना खर्च — के लिए है, वेतन, ओवरहेड या मार्केटिंग के लिए नहीं।
प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट अनुदान प्रिज्म में प्रवेश बिंदु है। इस सहायता से सफलतापूर्वक कॉन्सेप्ट प्रदर्शित करने वाला नवोन्मेषक बाद में योजना की उच्च श्रेणी के लिए विचार किया जा सकता है, जो प्रोटोटाइप को उत्पाद की ओर आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सहायता देती है।
मदद और सत्यापन कहां करें
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली, बोर्ड लाइन 011-26567373।
- प्रिज्म दिशानिर्देश, आउटरीच सेंटरों की सूची और आवेदन फॉर्म dsir.gov.in पर प्रकाशित हैं।
प्रिज्म की फंडिंग सीमाएं और श्रेणी नियम समय-समय पर संशोधित होते हैं, इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान श्रेणी-1 सीमा और नजदीकी आउटरीच सेंटर की पुष्टि डीएसआईआर वेबसाइट पर करें।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रिज्म श्रेणी-1 कितनी फंडिंग देती है?
प्रिज्म श्रेणी-1 लगभग 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 2,00,000 रुपये या कुल परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो, देती है। यह अनुदान मूल विचार से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाने में मदद के लिए है, पूर्ण व्यावसायिक संचालन के लिए नहीं।
प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
मौलिक विचार या आविष्कार रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें छात्र नवोन्मेषक भी शामिल हैं। यह एक व्यक्तिगत नवोन्मेषक अनुदान है, इसलिए विचार किए जाने के लिए पंजीकृत कंपनी होना जरूरी नहीं है।
प्रिज्म योजना कौन-सा विभाग चलाता है?
प्रिज्म (व्यक्तियों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई में नवाचार को बढ़ावा देना) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) चलाता है। इसे जमीनी स्तर पर डीएसआईआर-निर्दिष्ट आउटरीच सेंटरों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिनमें कई सीएसआईआर प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए आवेदन कैसे करें?
आप डीएसआईआर-निर्दिष्ट प्रिज्म आउटरीच सेंटर के माध्यम से श्रेणी-1 आवेदन पत्र और एक प्रोजेक्ट प्रस्ताव जमा करके आवेदन करते हैं। आउटरीच सेंटर मार्गदर्शन देता है, प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है और अनुशंसित मामलों को डीएसआईआर को भेजता है।
प्रिज्म श्रेणी-1 की राशि किस काम में लगाई जा सकती है?
प्रिज्म श्रेणी-1 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या मॉडल विकसित करने की लागत — सामग्री, फैब्रिकेशन, परीक्षण और संबंधित परियोजना खर्च — के लिए फंड देती है। प्राथमिकता क्षेत्रों में हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
क्या प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए पंजीकृत कंपनी होना जरूरी है?
नहीं। श्रेणी-1 का लक्ष्य विचार-से-प्रोटोटाइप चरण के व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, छात्रों सहित, के लिए है। पंजीकृत कंपनी की आवश्यकता नहीं है; प्रमाणित विचार को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उन्नत सहायता बाद की प्रिज्म श्रेणी में मिलती है।
प्रिज्म श्रेणी-1 का पैसा कब तक मिलने में लगता है?
फंडिंग के लिए कोई तय तारीख नहीं है — यह पूरी तरह आउटरीच सेंटर द्वारा आपके प्रस्ताव के मूल्यांकन और डीएसआईआर की मंजूरी पर निर्भर करता है। आवेदन की मौजूदा स्थिति जानने के लिए संबंधित आउटरीच सेंटर से संपर्क करना सबसे भरोसेमंद तरीका है।
प्रिज्म श्रेणी-1 के लिए आवेदन कैसे और कहां करें?
1) dsir.gov.in पर या नजदीकी सीएसआईआर प्रयोगशाला में डीएसआईआर-निर्दिष्ट आउटरीच सेंटर खोजें। 2) आवेदन पत्र और दिशानिर्देश लें। 3) प्रोजेक्ट प्रस्ताव और लागत अनुमान तैयार करें। 4) पहचान/नागरिकता प्रमाण और बैंक विवरण के साथ फॉर्म जमा करें। 5) आउटरीच सेंटर मार्गदर्शन के बाद डीएसआईआर को अनुशंसा भेजता है और स्वीकृति पर अनुदान जारी होता है।
PRISM category 1 ka status kaise check kare?
फंडिंग के लिए कोई तय तारीख नहीं है — यह पूरी तरह आउटरीच सेंटर द्वारा आपके प्रस्ताव के मूल्यांकन और डीएसआईआर की मंजूरी पर निर्भर करता है। आवेदन की मौजूदा स्थिति जानने के लिए संबंधित डीएसआईआर आउटरीच सेंटर से सीधे संपर्क करना सबसे भरोसेमंद तरीका है।
PRISM category 1 ke liye apply kaise kare?
dsir.gov.in पर या नजदीकी सीएसआईआर प्रयोगशाला में डीएसआईआर-निर्दिष्ट आउटरीच सेंटर खोजें, वहां से श्रेणी-1 आवेदन पत्र लेकर प्रोजेक्ट प्रस्ताव व लागत अनुमान तैयार करें, फिर पहचान/नागरिकता प्रमाण और बैंक विवरण के साथ फॉर्म आउटरीच सेंटर को जमा करें।
संबंधित योजनाएं (व्यवसाय, स्टार्टअप और एमएसएमई)
- उद्यम पंजीकरण (MSME पंजीकरण)
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)
- कॉयर विकास योजना (CVY)
- PM-MKSSY कंपोनेंट 1A: मत्स्य क्षेत्र का औपचारिकीकरण और कार्यशील पूंजी वित्त तक पहुंच
- बैंक गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर)
Ministry Of Science And Technology की अन्य योजनाएं
- अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी नवाचार राष्ट्रीय फेलोशिप (एकेटीआईएनएफ)
- INSPIRE फैकल्टी फेलोशिप
- आसियान-भारत अनुसंधान प्रशिक्षण फैलोशिप (AI-RTF)
- रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप
- राष्ट्रीय विज्ञान चेयर - वैज्ञानिक उत्कृष्टता
- रामानुजन फेलोशिप
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