समर्थ - रेस्पाइट केयर स्कीम (द नेशनल ट्रस्ट)
समर्थ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत द नेशनल ट्रस्ट की एक रेस्पाइट व आवासीय देखभाल योजना है, जो बीपीएल और निम्न आय वर्ग परिवारों से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए है। पंजीकृत संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले समर्थ केंद्र समूह-गृह देखभाल देते हैं, जिसमें प्रति लाभार्थी लगभग Rs 5,000 प्रति माह की आवर्ती सहायता मिलती है।
समर्थ - रेस्पाइट केयर स्कीम क्या है?
समर्थ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, द नेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली रेस्पाइट व आवासीय देखभाल योजना है। समर्थ ऐसे समर्थ केंद्र स्थापित करता है जो दिव्यांग व्यक्तियों को समूह-गृह देखभाल देते हैं, उनके परिवारों को अल्पकालिक राहत देते हैं और अनाथ, परित्यक्त या निराश्रित व्यक्तियों को दीर्घकालिक आवासीय देखभाल प्रदान करते हैं।
द नेशनल ट्रस्ट के अनुसार, समर्थ राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित चार दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए अल्पकालिक रेस्पाइट देखभाल और दीर्घकालिक ठहराव, दोनों तरह की आवासीय सेवाओं के लिए एक केंद्र-आधारित योजना है। यह योजना बेलो पावर्टी लाइन (बीपीएल) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) परिवारों से दिव्यांग व्यक्तियों पर केंद्रित है, ताकि पारिवारिक साधनों की कमी उन्हें देखभाल से वंचित न रखे।
मुख्य उद्देश्य
- दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को राहत देना ताकि वे अपनी अन्य जिम्मेदारियां निभा सकें।
- अनाथ, परित्यक्त और निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों को समूह-गृह आवासीय देखभाल देना।
- सुरक्षित घर जैसे माहौल में बुनियादी चिकित्सा देखभाल सहित गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना।
मुख्य विशेषताएं
- द नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत संगठनों के माध्यम से चलाई जाने वाली केंद्र-आधारित योजना।
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता को कवर करती है।
- बीपीएल और एलआईजी परिवारों, एकल-अभिभावक परिवारों और संकटग्रस्त परिवारों को प्राथमिकता।
- लाभ एक समूह गृह में देखभाल सेवा है, व्यक्तियों को नकद हस्तांतरण नहीं।
समर्थ रेस्पाइट केयर के लिए कौन पात्र है?
एक दिव्यांग व्यक्ति नामांकित हो सकता है यदि:
- उसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक मंदता) या बहु-दिव्यांगता है जैसा राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित है।
- वह बेलो पावर्टी लाइन या निम्न आय वर्ग परिवार से संबंधित है। द नेशनल ट्रस्ट निम्न आय वर्ग को राज्य की बीपीएल सीमा से उस सीमा के अतिरिक्त 50 प्रतिशत तक की घरेलू आय के रूप में परिभाषित करता है।
- वह इन दिव्यांगताओं वाला अनाथ, परित्यक्त या निराश्रित व्यक्ति है, एकल-अभिभावक परिवार से है, या संकट में पड़े ऐसे परिवार से है जिसे राहत चाहिए।
योजना मानदंडों के अनुसार, ऐसा नया लाभार्थी जो वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक) बीपीएल व्यक्ति या अनाथ नहीं है, द नेशनल ट्रस्ट से आवर्ती और गैर-आवर्ती अनुदान के लिए वित्तपोषित नहीं होता। फंडेड सीटों के लिए बीपीएल लाभार्थियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है, और निम्न आय वर्ग लाभार्थियों को जगह उपलब्ध होने पर लिया जाता है।
व्यक्तिगत नकद लाभ के लिए समर्थ के तहत आवेदन नहीं कर सकते:
- समर्थ नकद-हस्तांतरण योजना नहीं है: व्यक्ति और परिवार सीधा नकद लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। सहायता समर्थ केंद्र चलाने वाले पंजीकृत संगठनों को जाती है, और परिवारों को देखभाल सेवा मिलती है।
- द नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत न होने वाले, जरूरी अनुभव की कमी वाले, या ब्लैकलिस्टेड संगठन समर्थ केंद्र चलाने के पात्र नहीं हैं।
परिवारों के लिए व्यावहारिक तरीका है किसी पंजीकृत संगठन द्वारा चलाए जा रहे समर्थ केंद्र में दिव्यांग व्यक्ति को नामांकित करना, जहां उन्हें आवासीय या रेस्पाइट देखभाल सेवा मिलती है।
समर्थ के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| दिव्यांगता प्रमाणपत्र | हां | ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता के लिए |
| आय प्रमाण (बीपीएल/एलआईजी) | हां | बेलो पावर्टी लाइन या निम्न आय वर्ग स्थिति का प्रमाण |
| जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाण | हां | दिव्यांग व्यक्ति का आयु प्रमाण |
| पहचान प्रमाण | नहीं | व्यक्ति और देखभालकर्ता का आधार या अन्य आईडी |
| संरक्षकता दस्तावेज़ | नहीं | जहां लागू हो, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षकता प्रमाणपत्र |
समर्थ देखभाल के लिए आवेदन कैसे करें (परिवारों के लिए) (samarth apply kaise kare)
- अपने पास द नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत संगठन द्वारा चलाए जा रहे समर्थ केंद्र की पहचान करें, द नेशनल ट्रस्ट thenationaltrust.gov.in पर अपने पंजीकृत संगठनों की सूची देता है।
- दिव्यांग व्यक्ति के दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय प्रमाण और आयु प्रमाण के साथ समर्थ केंद्र से संपर्क करें।
- केंद्र के चिकित्सकों और परामर्शदाताओं द्वारा व्यक्ति की जरूरतों का व्यक्तिगत मूल्यांकन कराएं।
- अल्पकालिक रेस्पाइट या दीर्घकालिक आवासीय देखभाल के लिए केंद्र में नामांकन औपचारिकताएं पूरी करें।
- पंजीकृत संगठन देखभाल सेवा देता है और द नेशनल ट्रस्ट से योजना अनुदान लेता है, आपको सीधे कोई नकद लाभ नहीं मिलता।
कोई संगठन समर्थ केंद्र कैसे चलाता है
- सुनिश्चित करें कि संगठन द नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत है और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने का कम से कम दो साल का अनुभव रखता है।
- समूह-गृह मानदंडों को पूरा करने वाले, स्वामित्व या दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करें।
- समर्थ केंद्र के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन शुल्क सहित द नेशनल ट्रस्ट को आवेदन करें।
- स्वीकृति मिलने पर स्थापना और आवर्ती अनुदान प्राप्त करें और योजना के देखभाल व स्टाफिंग मानदंडों के अनुसार समूह गृह चलाएं।
समर्थ कितनी सहायता देती है?
समर्थ एक देखभाल सेवा के रूप में दी जाती है, जो व्यक्तियों को नकद देने के बजाय पंजीकृत संगठनों को अनुदान के जरिए वित्तपोषित होती है। द नेशनल ट्रस्ट के योजना मानदंडों के अनुसार, एक पंजीकृत संगठन को समर्थ केंद्र स्थापित करने के लिए लगभग Rs 2.9 लाख का एक बार का गैर-आवर्ती स्थापना अनुदान मिलता है, और समूह गृह चलाने के लिए प्रति लाभार्थी लगभग Rs 5,000 प्रति माह का आवर्ती अनुदान मिलता है। आवर्ती अनुदान संचालन के पहले महीने से हर पात्र दिव्यांग व्यक्ति के लिए दिया जाता है। द नेशनल ट्रस्ट किसी केंद्र को किसी महीने के लिए तभी फंड करता है जब नामांकित दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या अपेक्षित बैच आकार के कम से कम 30 प्रतिशत तक पहुंचती है, जो लगभग खाली केंद्रों को फंड जाने से रोकता है।
परिवार को होने वाला मूल्य आवासीय या रेस्पाइट देखभाल स्वयं है। प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं और बुनियादी चिकित्सा देखभाल वाला एक सुरक्षित समूह गृह — जो परिवार के सदस्यों को अपनी अन्य जिम्मेदारियां निभाने का समय देता है। सटीक अनुदान मानदंड द नेशनल ट्रस्ट द्वारा तय किए जाते हैं और समय-समय पर संशोधित होते हैं, इसलिए संगठनों को आवेदन से पहले द नेशनल ट्रस्ट से वर्तमान आंकड़ों की पुष्टि करनी चाहिए।
समर्थ केंद्र कैसे व्यवस्थित होता है?
समर्थ केंद्र 30 दिव्यांग व्यक्तियों के बैच आकार पर आधारित है, जिसमें मानदंड ओवरेज मार्जिन को ध्यान में रखते हुए लगभग 39 निवासियों तक की अनुमति देते हैं। केंद्र को योजना के स्टाफिंग पैटर्न को पूरा करना जरूरी है ताकि निवासियों को वास्तविक देखभाल मिले, केवल हिरासत नहीं। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, हर केंद्र से दो विशेष शिक्षक, एक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, तीन देखभालकर्ता, दो आया और एक रसोइया रखने की अपेक्षा है, साथ में एक फिजिकल ट्रेनर और स्पीच थेरेपिस्ट वांछनीय अतिरिक्त के रूप में सूचीबद्ध हैं।
चूंकि इसमें शामिल दिव्यांगताएं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता, अक्सर आजीवन सहायता की जरूरत रखती हैं, समर्थ को अल्पकालिक रेस्पाइट (परिवार व्यक्ति को सीमित अवधि के लिए सुरक्षित देखभाल में छोड़ता है) और अनाथ, परित्यक्त या निराश्रित व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक आवासीय ठहराव, दोनों देने के लिए डिजाइन किया गया है। देखभाल पैकेज में आवास, भोजन, पेशेवर डॉक्टरों से बुनियादी चिकित्सा देखभाल, और प्रत्येक निवासी की मूल्यांकित जरूरतों के अनुरूप दैनिक सहायता शामिल है।
नामांकन से पहले परिवार को क्या जांचना चाहिए?
- क्या केंद्र एक पंजीकृत नेशनल ट्रस्ट संगठन है। केवल एक पंजीकृत संगठन ही असली समर्थ केंद्र चला सकता है और योजना अनुदान ले सकता है; कहीं और नामांकन में कोई सुरक्षा नहीं है।
- व्यक्ति की श्रेणी, बीपीएल, अनाथ या एलआईजी; क्योंकि फंडेड सीटें पहले वयस्क बीपीएल व्यक्तियों और अनाथों को जाती हैं, और यह तय करता है कि ठहराव अनुदान-वित्तपोषित है या नहीं।
- जरूरी दस्तावेज; दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय या बीपीएल प्रमाण, और आयु प्रमाण, केंद्र से संपर्क करने से पहले तैयार रखें।
- देखभाल योजना और मिलने की व्यवस्था, ताकि परिवार समझ सके कि व्यक्ति को वास्तव में कैसी रेस्पाइट या आवासीय सहायता मिलेगी।
- कोई कैपिटेशन या दान न मांगा जाए योजना के अपने मानदंडों से अधिक, क्योंकि पात्र लाभार्थियों के लिए समर्थ देखभाल द नेशनल ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित होती है।
मदद और मार्गदर्शन
- राष्ट्रीय दिव्यांगता सूचना हेल्पलाइन (डीईपीडब्ल्यूडी): दिव्यांगता योजनाओं की जानकारी के लिए 14456
- 24x7 ऑटिज्म हेल्पलाइन: 1800-11-7776
- द नेशनल ट्रस्ट thenationaltrust.gov.in पर पंजीकृत संगठनों और समर्थ केंद्रों की सूची है
नोट: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह समर्थ योजना द नेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है और वस्त्र मंत्रालय की समर्थ वस्त्र-कौशल योजना से अलग है। रेस्पाइट केयर चाहने वाले परिवारों को किसी पंजीकृत नेशनल ट्रस्ट संगठन से संपर्क करना चाहिए, और योजना के अपने मानदंडों से अधिक देखभाल सेवा के लिए नामांकित होने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
द नेशनल ट्रस्ट की समर्थ योजना क्या है?
समर्थ एक रेस्पाइट व आवासीय देखभाल योजना है जो समर्थ केंद्रों को सहायता देती है, जो बीपीएल और निम्न आय वर्ग परिवारों से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को समूह-गृह देखभाल देते हैं। यह परिवारों को अल्पकालिक राहत देती है और ऐसी दिव्यांगता वाले अनाथ, निराश्रित व परित्यक्त व्यक्तियों को लंबे समय तक रहने की सुविधा देती है।
समर्थ के तहत कौन-सी दिव्यांगताएं शामिल हैं?
समर्थ राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित चार दिव्यांगताओं को कवर करता है — ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक मंदता) और बहु-दिव्यांगता। बीपीएल या एलआईजी परिवारों से इन स्थितियों वाले व्यक्ति इस योजना के लक्षित लाभार्थी हैं।
समर्थ के तहत रेस्पाइट केयर के लिए कौन पात्र है?
बीपीएल और निम्न आय वर्ग परिवारों से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्ति पात्र हैं, जिसमें अनाथ, परित्यक्त व निराश्रित व्यक्तियों, एकल-अभिभावक परिवारों और संकट में पड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। देखभाल पंजीकृत संगठनों द्वारा चलाए गए समूह गृहों में दी जाती है।
कोई परिवार समर्थ के तहत रेस्पाइट केयर कैसे पाता है?
एक परिवार अपने पास किसी पंजीकृत संगठन द्वारा चलाए जा रहे समर्थ केंद्र से संपर्क करता है, जहां दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय प्रमाण और आयु प्रमाण जमा करने के बाद व्यक्ति का मूल्यांकन कर नामांकन किया जाता है। व्यक्तियों को नकद लाभ नहीं मिलता; सहायता आवासीय देखभाल सेवा के रूप में होती है।
क्या कोई व्यक्ति सीधे द नेशनल ट्रस्ट से नकद लाभ के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। समर्थ एक केंद्र-आधारित सेवा योजना है, नकद-हस्तांतरण योजना नहीं। व्यक्ति व्यक्तिगत नकद लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते; अनुदान समर्थ केंद्र चलाने वाले पंजीकृत संगठनों को दिए जाते हैं, और परिवार उन केंद्रों के जरिए देखभाल सेवा पाते हैं।
कोई संगठन समर्थ केंद्र कैसे चला सकता है?
एक पंजीकृत संगठन को द नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकृत होना चाहिए, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए, उपयुक्त परिसर का स्वामित्व या दीर्घकालिक लीज होना चाहिए, और वह ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए। यह समर्थ केंद्र चलाने के लिए सूचीबद्ध होने के लिए निर्धारित आवेदन और शुल्क के साथ द नेशनल ट्रस्ट को आवेदन करता है।
क्या समर्थ जैसी दिव्यांगता योजनाओं के लिए कोई हेल्पलाइन है?
हां। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की राष्ट्रीय दिव्यांगता सूचना हेल्पलाइन 14456 पर संपर्क की जा सकती है, और समर्थ सहित नेशनल ट्रस्ट योजनाओं पर मार्गदर्शन के लिए 24x7 ऑटिज्म हेल्पलाइन 1800-11-7776 पर उपलब्ध है।
समर्थ केंद्र में नामांकन का स्टेटस कैसे चेक करें?
कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है, क्योंकि यह सेवा-आधारित योजना है। नामांकन और देखभाल योजना की स्थिति जानने के लिए सीधे संबंधित समर्थ केंद्र से संपर्क करें, या thenationaltrust.gov.in पर पंजीकृत संगठनों की सूची देखें।
समर्थ केंद्र में दिव्यांग व्यक्ति को कैसे भर्ती कराएं - चरण दर चरण?
1) thenationaltrust.gov.in पर अपने पास के पंजीकृत समर्थ केंद्र की पहचान करें। 2) दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय प्रमाण और आयु प्रमाण के साथ केंद्र से संपर्क करें। 3) केंद्र के चिकित्सक व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। 4) रेस्पाइट या दीर्घकालिक आवासीय देखभाल के लिए नामांकन औपचारिकताएं पूरी करें।
Samarth respite care ke liye apply kaise kare?
thenationaltrust.gov.in पर अपने पास के पंजीकृत समर्थ केंद्र की पहचान करें और वहां दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आय प्रमाण व आयु प्रमाण के साथ सीधे संपर्क करें; कोई अलग नकद-लाभ आवेदन फॉर्म नहीं है, नामांकन केंद्र स्तर पर होता है।
Samarth center ka status kaise check kare?
कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है। नामांकन की स्थिति जानने के लिए सीधे संबंधित समर्थ केंद्र से संपर्क करें, या thenationaltrust.gov.in पर पंजीकृत संगठनों की सूची देखें।
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